अपराध
उत्तर प्रदेश : जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या दोषियों की तुलना में तीन गुना अधिक
उत्तर प्रदेश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या दोषियों की तुलना में तीन गुना अधिक है, जो बताता है कि जेलों में भीड़भाड़ क्यों है। जेल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक राज्य भर की 64 जेलों में कुल 1,12,480 कैदी बंद थे, और उनमें से 85,181 विचाराधीन कैदी थे, जिनकी ताकत दोषियों की ताकत से तीन गुना (27,299) से अधिक थी।
कुल विचाराधीन कैदियों में से 78,152 पुरुष, 3,291 महिला कैदी, 3,281 नाबालिग और 305 विदेशी थे।
इसके अलावा, 400 बच्चे (186 लड़के और 214 लड़कियां) भी जेलों में विचाराधीन महिला कैदियों के साथ रह रहे थे।
विचाराधीन कैदी कुल जेल आबादी का लगभग 76 प्रतिशत हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 85,000 विचाराधीन कैदियों में से लगभग 850 बिना दोषी ठहराए 10 साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते, अदालत के पहले के निदेशरें के बावजूद 10 साल से अधिक समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए कदम नहीं उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी।
शीर्ष अदालत ने जमानत याचिकाओं पर जल्द फैसला नहीं करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी खिंचाई की।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की न्यायपालिका से भी आग्रह किया है कि कानूनी सहायता का इंतजार कर रहे जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं।
पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलकन सिंह, जिन्होंने आईजी (जेल) के रूप में भी काम किया और जेल सुधारों पर एक पैनल का भी नेतृत्व किया। उनका कहना है, “इस स्थिति के मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला, निचली अदालतें ‘जमानत का नियम है और जेल एक अपवाद’ के कानूनी सिद्धांत का पालन नहीं करती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले प्रतिपादित किया था। दूसरा मामलों में तेजी से निर्णय नहीं लिया जाता है अदालतें।”
2008 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) में एक संशोधन में प्रावधान किया गया था कि पुलिस किसी भी अपराध के लिए आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी, जहां अधिकतम सजा सात साल या उससे कम हो, जब तक कि पुलिस को आशंका न हो कि आरोपी भाग सकता है या गवाहों को डरा सकता है।
यूपी डीजीपी कार्यालय ने भी अनुपालन के लिए जिला पुलिस प्रमुखों और अन्य को संशोधन परिचालित किया। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी संशोधन का उद्देश्य निर्दोष लोगों को जेल और परेशान होने से बचाना था लेकिन वही संशोधन दोषपूर्ण था।
उन्होंने कहा, “संशोधित कानून में पुलिस को एक आरोपी की गिरफ्तारी के कारणों के साथ-साथ उसे गिरफ्तार नहीं करने के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता है। इस विरोधाभास के कारण, पुलिस अक्सर आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए जाने वाले आरोपों से बचने के लिए अनावश्यक रूप से गिरफ्तार कर लेती है।”
डीआईजी (कारागार मुख्यालय) शैलेंद्र मैत्रेय ने कहा कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों के लिए जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या का डेटा अभी उपलब्ध नहीं था, लेकिन यूपी की जेलों में अच्छी संख्या में विचाराधीन कैदी भी इसी श्रेणी के हो सकते हैं।
1901 के बाद से जेल की आबादी पर एक अन्य सांख्यिकीय रिपोर्ट से पता चलता है कि विचाराधीन कैदियों की संख्या हमेशा दोषियों की संख्या से कम हुआ करती थी।
1909 में 27,527 दोषियों के खिलाफ केवल 1,645 विचाराधीन कैदी थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अंतर कम होने लगा और 1948 में 14,609 दोषियों के मुकाबले विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़कर 11,746 हो गई।
1972 में, विचाराधीन कैदियों की आबादी (19,061) पहली बार दोषियों (18,787) से अधिक थी और तब से यह अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है।
उच्च न्यायालय के एक वकील ने कहा, “पहले विचाराधीन कैदियों की संख्या कम थी, खासकर ब्रिटिश काल के दौरान, जो दर्शाता है कि न्याय जल्दी था।”
अपराध
हरियाणा: 50 तक गिनती नहीं लिखने पर पिता ने साढ़े चार साल की बेटी को पीटा, मौत

फरीदाबाद, 24 जनवरी : हरियाणा के फरीदाबाद में साढ़े 4 साल की बेटी की पिटाई से मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी बच्ची को सिर्फ इसलिए पीटा, क्योंकि वह 50 तक गिनती नहीं लिख पा रही थी।
इतना ही नहीं, नौकरी पर गई पत्नी के सामने उसने कहानी बनाई कि बेटी खेलते समय सीढ़ियों से गिर गई थी। जब मां अस्पताल पहुंची तो उसने बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान देखे। बच्ची के चेहरे पर जगह-जगह नीले निशान थे। शक होने पर मां ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। सेक्टर 56 क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी पिता को एक दिन के रिमांड पर लिया है।
फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के खरंटिया गांव निवासी कृष्णा जैसवाल और उसकी पत्नी कई सालो से झाड़सेंतली गांव में किराए के मकान में रह रहे हैं। दोनों एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। उनके एक 7 साल का बेटा और एक 2 साल की छोटी बेटी है। उनकी मझली बेटी साढ़े 4 साल की थी।
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, दिन के समय कृष्णा घर पर रहकर बच्चों को संभालता था और रात को पति के नौकरी पर जाने के बाद उसकी पत्नी बच्चों की देखभाल करती थी। 21 जनवरी को दिन के समय कृष्णा जैसवाल घर पर बच्ची को पढ़ा रहा था। उसने बच्ची को 50 तक की गिनती लिखने के लिए दी, लेकिन जब बच्ची नहीं लिख पाई तो गुस्से में आकर उसने उसे बुरी तरह से पीट दिया।
पुलिस के मुताबिक, ज्यादा पिटाई के कारण बच्ची बेहोश हो गई, जिसके बाद कृष्णा उसे लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। कृष्णा ने अपनी पत्नी को कॉल करके बुलाया और कहा कि बच्ची खेलते हुए सीढ़ियों से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्ची के शरीर पर निशान देखकर उसकी पत्नी को शक हुआ, जिसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस थाने में दी।
पुलिस ने शिकायत पर कृष्णा को हिरासत में ले लिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बच्ची को पीटने की बात कबूल की। उसने बताया कि बेटी स्कूल नहीं जाती थी, इसलिए घर पर ही वह उसे पढ़ाता था। गिनती न लिख पाने के कारण गुस्से में उसने बेटी को ज्यादा पीट दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
अंतरराष्ट्रीय
जॉर्जिया : गोलीबारी में चार लोगों की मौत, भारतीय दूतावास ने दुख जताया

अटलांटा, 24 जनवरी : अटलांटा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने जॉर्जिया में हुई गोलीबारी की घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक भारतीय नागरिक भी था। महावाणिज्य दूतावास ने उनके परिवार को पूरी मदद का आश्वासन दिया है।
भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “हम गोलीबारी की घटना से बहुत दुखी हैं, जो कथित तौर पर पारिवारिक विवाद से जुड़ी थी, जिसमें पीड़ितों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। आरोपी शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जा रही है।”
अधिकारियों के अनुसार, पुलिस को सुबह लगभग 2:30 बजे ब्रूक आइवी कोर्ट के एक ब्लॉक में गोली चलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को घर के अंदर चार लोग घायल मिले थे, जिनकी बाद में मौत हो गई। शुरुआती जांच में अधिकारियों ने उसे घरेलू झगड़े का मामला माना है।
पुलिस ने बताया कि जब गोलीबारी शुरू हुई तो घर के अंदर तीन छोटे बच्चे थे। बच्चों ने खुद को बचाने के लिए एक अलमारी में बंद कर लिया। इनमें से एक बच्चे ने गोलीबारी की सूचना दी। अधिकारी कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए। यह डर था कि शूटर अभी भी घर में हो सकता है, इसलिए पुलिस ने तलाशी के लिए के-9 यूनिट तैनात कीं। अधिकारियों के अनुसार, बाद में एक पुलिस कुत्ते ने संदिग्ध का पता पास के जंगल में लगाया, जहां उसे हिरासत में ले लिया गया।
घटना के दौरान बच्चों को कोई चोट नहीं आई और बाद में उन्हें परिवार के एक सदस्य की देखभाल में सौंप दिया गया।
पुलिस ने संदिग्ध की पहचान अटलांटा के 51 वर्षीय विजय कुमार के रूप में की। वहीं, पीड़ितों की पहचान कुमार की पत्नी अटलांटा की 43 वर्षीय मीमू डोगरा, 33 वर्षीय गौरव कुमार, 37 वर्षीय निधि चंदर और 38 वर्षीय हरीश चंदर के रूप में की। ये सभी लॉरेंसविले के निवासी थे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कथित तौर पर डोगरा और विजय कुमार के बीच अटलांटा में उनके घर पर बहस शुरू हुई। इसके बाद यह दंपति अपने 12 साल के बच्चे के साथ ब्रूक आइवी कोर्ट के घर गया, जहां बाद में गोलीबारी हुई।
अपराध
मुंबई: जुहू चौपाटी पर अनाधिकृत फोटोग्राफरों ने एक व्यक्ति की पिटाई की

मुंबई: भायंदर के एक व्यक्ति पर जुहू चौपाटी पर कथित तौर पर अनाधिकृत फोटोग्राफरों के एक समूह ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे ऐसे फोटोग्राफरों की बेरोकटोक मौजूदगी पर ध्यान केंद्रित हो गया है, जो अक्सर पैसे लेकर तस्वीरें खिंचवाने के लिए पर्यटकों को परेशान करते हैं। इस मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इसलिए, हमले का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।
वीडियो में एक युवक को एक समूह द्वारा पीछा करते हुए देखा जा सकता है, जो अंततः उसे घेर लेते हैं और उसकी पिटाई और गाली-गलौज शुरू कर देते हैं। इस बीच, अन्य आगंतुक इस हमले पर सवाल उठाते सुनाई देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बताया जा रहा है कि उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अधिकारियों ने बताया कि घटना का सटीक कारण पीड़ित से बात करने के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि जांच के आधार पर, सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करने और शांति भंग करने के आरोप में हमलावरों और पीड़ित दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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