महाराष्ट्र
उद्धव बनाम शिंदे: शिवसेना विवाद मामले में संविधान पीठ का मुख्य निष्कर्ष

नौ दिनों तक संबंधित सभी पक्षों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर 141 पन्नों का फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने नौ निष्कर्ष निकाले:
● नबाम रेबिया में निर्णय की सत्यता को सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया है।
● यह अदालत पहली बार में दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिए याचिकाओं का फैसला नहीं कर सकती है। मौजूदा मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं जो अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की गारंटी देती हैं। अध्यक्ष को उचित अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना चाहिए।
●एक विधायक को अयोग्यता के लिए किसी भी याचिका के लंबित होने की परवाह किए बिना सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। इस बीच सदन की कार्यवाही की वैधता अयोग्यता याचिकाओं के परिणाम के अधीन नहीं है।
● विधायी दल नहीं बल्कि राजनीतिक दल सदन में सचेतक और दल के नेता की नियुक्ति करता है। इसके अलावा, एक विशेष तरीके से मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश राजनीतिक दल द्वारा जारी किया जाता है न कि विधायक दल द्वारा। 3 जुलाई, 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा के उप सचिव द्वारा सूचित किया गया स्पीकर का निर्णय कानून के विपरीत है। अध्यक्ष इस संबंध में जांच करने के बाद और फैसले में चर्चा किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए व्हिप और पार्टी संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में शिवसेना राजनीतिक दल द्वारा विधिवत अधिकृत किए गए नेता को मान्यता देगा।
● अध्यक्ष और ईसीआई (भारत के चुनाव आयोग) को क्रमशः दसवीं अनुसूची के तहत और प्रतीक आदेश के पैरा 15 के तहत उनके समक्ष याचिकाओं पर समवर्ती निर्णय लेने का अधिकार है।
●प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत याचिकाओं का न्याय करते समय, ईसीआई एक परीक्षण लागू कर सकता है जो उसके समक्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है;
● दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 को हटाने का प्रभाव यह है कि अयोग्यता की कार्यवाही का सामना कर रहे सदस्यों के लिए ‘विभाजन’ का बचाव अब उपलब्ध नहीं है। दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय देने के उद्देश्य से अध्यक्ष प्रथम दृष्टया यह निर्धारित करेगा कि राजनीतिक दल कौन है, जहां दो या दो से अधिक गुट राजनीतिक दल होने का दावा करते हैं।
●राज्यपाल का श्री ठाकरे से सदन के पटल पर बहुमत साबित करने का आह्वान करना उचित नहीं है क्योंकि उनके पास इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित कारण नहीं थे कि श्री ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया है। हालाँकि, यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती क्योंकि श्री ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और अपना इस्तीफा दे दिया।
●शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना राज्यपाल द्वारा उचित था।
महाराष्ट्र
मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।
मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।
महाराष्ट्र
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के आरोपियों की संपत्ति जब्त

मुंबई: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में मुंबई आर्थिक शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी संपत्ति जब्ती की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि गबन की रकम से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने के बाद उसे कुर्क कर जब्त कर लिया गया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों की 21 अचल संपत्तियां पाई गई हैं, जिन्हें कुर्क करने की अनुमति दी गई है।
मुंबई शहर में 107 बीएनएसएस के तहत यह पहली कार्रवाई है जिसमें आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है। मुंबई एओडब्ल्यू ने कहा कि जब्त संपत्तियों से बरामद राशि का भी अनुमान लगाया जाएगा। मुंबई में हुए बैंक घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों की अन्य संपत्तियों का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।
अपराध
मुंबई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पांच सदस्य गिरफ्तार, बिश्नोई गैंग को मुंबई क्राइम ब्रांच का झटका

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के पांच शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन शूटरों के कब्जे से 5 रिवॉल्वर और 21 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुंबई पुलिस भी इन शूटरों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया और घटना को टाल दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन पांचों को अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है। वे यहां बड़ी तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही वारदात को नाकाम कर दिया।
गिरफ्तार आरोपियों में विकास ठाकुर, समित दिलावर, देवेन्द्र रूपेश सक्सैना, श्रेया सुरेश यादव, विवेक गुप्ता शामिल हैं। विकास ठाकुर वर्सोवा अंधेरी के रहने वाले हैं, समित मुकेश कुमार दिलावर सोनीपत, हरियाणा के रहने वाले हैं, देवेन्द्र रूपेश सक्सेना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, श्रेया सुरेश यादव जगदीशपुर, बिहार की रहने वाली हैं और विवेक कुमार गुप्ता रामपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं।
उनके कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं और अपराध शाखा ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 3 और 25, धारा 55 और 61 (2) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी हथियार कहां से लाए थे।
सलमान खान की शूटिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की सख्त कार्रवाई के चलते गैंग की कमर टूट चुकी है और अब क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका दिया है और इसके पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा मामले की आगे जांच कर रही है।
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