महाराष्ट्र
फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर शिनहान बैंक से 68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को 5 साल की सजा
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को शिनहान बैंक से 68.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आरडी चव्हाण ने उत्तर प्रदेश निवासी 38 वर्षीय रजा सैयद नवाज नकवी उर्फ संतोषकुमार सीताराम प्रसाद और नई दिल्ली निवासी 41 वर्षीय वरुण राणा उर्फ संतोषकुमार प्रसाद उर्फ जुगेंद्रसिंह मामराज सिंह को दोषी करार दिया है। जबकि तीसरे आरोपी हिमाचल प्रदेश निवासी 32 वर्षीय सुमित वर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि दो अन्य आरोपी अनुज कुमार चांद उर्फ रत्नेश और सुनीता हरेराम देवी फरार रहे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला पहले एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में 30 दिसंबर, 2020 को शिनहान बैंक की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया था। बैंक ने आरोप लगाया कि दो फर्मों आईडी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लिकस ट्रेडेक्स प्राइवेट ने क्रमशः मुंबई और दिल्ली शाखा में उनके बैंक के साथ खाते खोले हैं। नकवी ने आईडी टेक्नोलॉजीज के निदेशक संतोष कुमार के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि राणा ने खाता खोलने के लिए लिकस ट्रेडेक्स के निदेशक जुगेंद्र सिंह के रूप में प्रतिनिधित्व किया।
नवंबर 2020 में, बैंक को ओडिशा पुलिस के साइबर सेल से चिट फंड धोखाधड़ी मामले के बारे में एक नोटिस मिला। नोटिस के बाद एक आंतरिक जांच में पता चला कि दो फर्मों द्वारा खाते खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ जाली थे। आगे की जांच में पाया गया कि उच्च मूल्य के घरेलू लेनदेन फर्मों के प्रोफाइल के साथ असंगत थे, जिसके कारण बैंक ने मामले की सूचना RBI और मुंबई पुलिस को दी।
जांच एजेंसियों ने उस समय करीब 93 खातों को फ्रीज कर दिया था, जिनका इस्तेमाल धन जमा करने और उसे इन दोनों फर्मों के खातों में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।
सरकारी वकील पीएस पाटिल ने बैंक अधिकारियों और उन लोगों सहित 22 गवाहों से पूछताछ की जिनके पहचान पत्रों का इस्तेमाल खाते खोलने के लिए किया गया था।
महाराष्ट्र
एमपी पुलिस थाने से महाराष्ट्र ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है और इसमें शामिल चार आरोपियों को एमपी से गिरफ्तार किया है। इन चारों पर महाराष्ट्र में ड्रग रैकेट चलाने का आरोप है। 3 नवंबर को, नौपारा के इमरान उर्फ बाबू खान (38), वकास अब्दुल रब खान (30), तकदीन रफीक खान (30), कमलेश अजय चव्हाण (23) को मध्य प्रदेश से ड्रग्स की आपूर्ति करने और उन्हें महाराष्ट्र में बेचने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक किलो से अधिक एमडी जब्त की, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है। यह जानकारी यहां डीसीपी क्राइम ब्रांच अमर सिंह जाधव ने दी। उन्होंने कहा कि एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
महाराष्ट्र
गौतम अडानी और शरद पवार फिर आए साथ नजर, सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद

लोनावाला : उद्योगपति गौतम अडानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता शरद पवार एक बार फिर एक साथ नजर आए। दोनों हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल हुए। यह समारोह आईपीएस अधिकारी प्रवीण रामराव पवार की बेटी और प्रशांत निलावर के बेटे की शादी के अवसर पर आयोजित किया गया था।
इस मौके पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई वरिष्ठ राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और विशिष्ट अतिथि मौजूद थे।
अडानी और पवार की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी, क्योंकि दोनों नेताओं को एक-दूसरे से गर्मजोशी से बातचीत करते और अभिवादन करते देखा गया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं।
शरद पवार अपने सौम्य स्वभाव और सभी दलों के नेताओं व उद्योगपतियों से अच्छे संबंध रखने के लिए जाने जाते हैं। वहीं गौतम अडानी का इस समारोह में शामिल होना उनके राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव को दर्शाता है।
यह विवाह समारोह भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें कई नामी हस्तियों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया।
महाराष्ट्र
मझगांव कोर्ट में एसीबी की बड़ी कार्रवाई: कोर्ट ऑफिसर ₹15 लाख की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन काज़ी फरार

मुंबई: ( कमर अंसारी ) मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मझगांव स्थित 14वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक कोर्ट ऑफिसर को ₹15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है, जबकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन सल्लाउद्दीन काज़ी मौके से फरार हो गए हैं और उनकी तलाश जारी है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान शशिकांत रामचंद्र नाइक (उम्र 40 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मझगांव कोर्ट नंबर 14 में कोर्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। वहीं, फरार आरोपी एजाजुद्दीन सल्लाउद्दीन काज़ी (उम्र 55 वर्ष)14वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, मझगांव, मुंबई में मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हैं।
जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपियों ने एक अधिवक्ता (वकील) से 2015 के एक पुराने न्यायालयीन मामले में पक्ष में निर्णय दिलाने के लिए ₹25 लाख की रिश्वत मांगी थी। बाद में यह रकम घटाकर ₹15 लाख पर तय की गई।
शिकायतकर्ता ने इस मामले की जानकारी एसीबी मुंबई को दी और लिखित शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत की जांच और पुष्टि के बाद, एसीबी ने 10 नवम्बर 2024 को मझगांव कोर्ट नंबर 14 में जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान, कोर्ट ऑफिसर शशिकांत नाइक को ₹15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। यह राशि वह मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन काज़ी की ओर से स्वीकार कर रहे थे।
मौके से ₹15 लाख की नकदी बरामद की गई, जबकि मजिस्ट्रेट एजाजुद्दीन काज़ी फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसीबी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(ए) और 12 (संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने या स्वीकार करने के अपराध को कवर करती हैं।
यह कार्रवाई निमिषा सोनी (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, एसीबी मुंबई) के मार्गदर्शन में की गई। इस ट्रैप ऑपरेशन का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त शैलेश सावंत और पुलिस निरीक्षक सुनील राजे ने किया।
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