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Tuesday,08-April-2025
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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई धीमी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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Supreme-court

नई दिल्ली, 14 मार्च : सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई धीमी नहीं है, मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी और जेल से छूटने के एक हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने मामले की सुनवाई कर रहे सत्र न्यायाधीश को मुकदमे के घटनाक्रमों के बारे में अवगत कराते रहने का निर्देश दिया।

पीड़ित परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत के समक्ष मुकदमे की धीमी गति के बारे में चिंता व्यक्त की और कहा कि लगभग 200 अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की जानी है। पीठ ने जवाब दिया कि मुकदमे की गति धीमी नहीं है और अदालत को ट्रायल जज से तीन पत्र मिले हैं।

आशीष मिश्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उनके मुवक्किल को जेल से रिहा कर दिया गया और वह सुनवाई की हर तारीख पर निचली अदालत में पेश हुए। पीठ ने 25 जनवरी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस आदेश में निहित अंतरिम निर्देश जारी रहेगा। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी से प्राप्त पत्रों की सामग्री की ओर इशारा करते हुए पीठ ने कहा कि तीन गवाहों की जांच समाप्त हो चुकी है, जबकि उनमें से एक की जिरह चल रही है।

पीठ ने कहा, हम निगरानी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन हम मुकदमे पर अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण कर रहे हैं और हम ऐसा करेंगे.. 25 जनवरी के आदेश का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि इस स्थिति को कुछ और समय के लिए जारी रहने दें और ट्रायल कोर्ट को मुकदमे के आगे के घटनाक्रमों से अवगत कराना जारी रखना चाहिए और मामले को मई में आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

जनवरी में, शीर्ष अदालत ने मिश्रा को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाईं: उन्हें अपनी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर यूपी छोड़ना होगा; वह यूपी या दिल्ली/एनसीआर के एनसीटी में नहीं रह सकता है; मिश्रा कोर्ट को अपने ठिकाने की जानकारी देंगे; और उनके परिवार के सदस्यों या खुद मिश्रा द्वारा गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से उनकी जमानत रद्द हो जाएगी।

इसमें आगे कहा गया है– मिश्रा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा; वह मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने के अलावा उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करेगा; और, अभियोजन पक्ष, एसआईटी, मुखबिर या अपराध के पीड़ितों के परिवार के किसी भी सदस्य को अंतरिम जमानत की रियायत के दुरुपयोग की किसी भी घटना के बारे में तुरंत इस अदालत को सूचित करने की स्वतंत्रता होगी।

पीठ ने कहा- याचिकाकर्ता सुनवाई की हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होगा और उसकी ओर से कोई स्थगन नहीं मांगा जाएगा। यदि याचिकाकर्ता मुकदमे को लंबा खींचने में शामिल पाया जाता है, तो इसे अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए वैध आधार के रूप में लिया जाएगा।

3 अक्टूबर, 2021 को, लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उस समय हिंसा हुई थी जब किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे, इसमें आठ लोग मारे गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद गुस्साए किसानों ने कथित तौर पर एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

पिछले साल 6 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के मामले में हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य के कथित अपराधों के लिए आशीष मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे मुकदमे की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त हुआ।

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पंजाब: मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शिवसेना नेता की हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार

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मोगा, 15 मार्च। पंजाब के मोगा में सीआईए मोगा और सीआईए मलौट की टीम ने एक संयुक्त अभियान में शिवसेना नेता मंगत राय की हत्या के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह कार्रवाई पीएस सिटी साउथ, मोगा में दर्ज एफआईआर नंबर 64/2025 के तहत हुई, जिसमें धारा 103(1), 191(3), 190 बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट लगाई गई थी।

ऑपरेशन के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें तीनों आरोपी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए मलोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगत राय की हत्या के आरोपी मोगा में छिपे हैं। इसके बाद सीआईए की टीम ने अरुण उर्फ दीपू, अरुण उर्फ सिंघा और राजवीर उर्फ लाडो को उनके ठिकानों पर घेर लिया। अरुण उर्फ दीपू और अरुण उर्फ सिंघा अंगदपुरा मोहल्ला के रहने वाले हैं, जबकि राजवीर उर्फ लाडो वेदांत नगर का निवासी है। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 0.32 बोर की पिस्तौल से दो और 0.30 बोर की पिस्तौल से तीन गोलियां चलाईं।

कथित तौर पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और 9 एमएम पिस्तौल से तीन और 0.32 बोर की पिस्तौल से एक गोली चलाई। इस मुठभेड़ में अरुण उर्फ दीपू के बाएं पैर में और अरुण उर्फ सिंघा के दाहिने पैर में गोली लगी।

वहीं, राजवीर उर्फ लाडो भागने की कोशिश में घायल हो गया। तीनों को तुरंत गिरफ्तार कर मलोट के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। मुठभेड़ में पुलिस टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ।

बता दें कि पंजाब के मोगा जिले में तीन मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने 14 मार्च को शिवसेना के जिला अध्यक्ष मंगत राय मंगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पंजाब पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है और छह आरोपियों सिकंदर सिंह, वीरेंद्र कुमार, साहिल कुमार, जग्गा सिंह, शंकर और अरुण सिंगला को नामजद किया था और कहा था कि यह अपराध व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किया गया था।

विरोध स्वरूप शिवसेना नेताओं ने मोगा शहर में बंद की घोषणा की थी।

पुलिस अधीक्षक बाल कृष्ण सिंगला ने मीडिया को बताया था, “तीन हमलावर बाइक पर आए और शिवसेना नेता मंगत राय मंगा पर गोलियां चलाईं। इसके अलावा, इस घटना में एक 12 वर्षीय बच्चा और एक सैलून मालिक घायल हो गए।”

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होली 2025: सेंट्रल रेलवे दादर-रत्नागिरी, दौंड-कलबुर्गी रूट पर 34 अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाएगा; विवरण देखें

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होली के त्यौहार पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लाभ के लिए मध्य रेलवे दादर-रत्नागिरी और दौंड-कलबुर्गी के बीच 34 अनारक्षित होली स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाएगा। विवरण इस प्रकार है:

1) दादर-रत्नागिरी अनारक्षित विशेष – त्रि-साप्ताहिक (6 यात्राएं)

01131 अनारक्षित विशेष ट्रेन दादर से दिनांक 11.03.2025(मंगलवार), 13.03.2025(गुरुवार) एवं 16.03.2025(रविवार) को 14.50 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 23.40 बजे रत्नागिरी पहुँचेगी। (3 ट्रिप)

01132 अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 12.03.2025(बुधवार), 14.03.2025(शुक्रवार) एवं 17.03.2025(सोमवार) को रत्नागिरी से 04.30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन 13.25 बजे दादर पहुँचेगी। (3 ट्रिप)

संरचना: 14 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच

2) दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेष – सप्ताह में 5 दिन (20 यात्राएं)

01421 अनारक्षित विशेष ट्रेन 10.03.2025 से 22.03.2025 तक (13.03.2025, 16.03.2025, और 20.03.2025 को छोड़कर) दौंड से 05.00 बजे रवाना होगी और उसी दिन 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। (10 यात्राएं)

01422 अनारक्षित विशेष ट्रेन 10.03.2025 से 22.03.2025 तक (13.03.2025, 16.03.2025, और 20.03.2025 को छोड़कर) 16.10 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी और उसी दिन 22.20 बजे दौंड पहुंचेगी। (10 यात्राएं)

पड़ाव: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगापुर।

संरचना: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच

3) दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेष – द्वि-साप्ताहिक (8 यात्राएं)

01425 अनारक्षित विशेष ट्रेन 09.03.2025, 13.03.2025, 16.03.3025 और 20.03.2025 (गुरुवार और रविवार) को 05.00 बजे दौंड से रवाना होगी और उसी दिन 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। (4 ट्रिप)

01426 अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 09.03.2025, 13.03.2025, 16.03.3025 एवं 20.03.2025 (गुरुवार एवं रविवार) को 20.30 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी तथा अगले दिन 02.30 बजे दौंड पहुंचेगी। (4 ट्रिप)

पड़ाव: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगापुर।

संरचना: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच

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औरंगजेब पर विवादित बयान देने वाले अबू आसिम आजमी के खिलाफ थाने और मुंबई में एफआईआर दर्ज

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मुगल बादशाह औरंगजेब (अल्लाह उनसे खुश हो) की तारीफ करने और उन्हें अच्छा शासक बताने के बाद मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी के खिलाफ थाने और मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। विवादित बयान को लेकर मुंबई में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इस मामले में मूल एफआईआर थाने में दर्ज की गई है।

बीती रात शिवसेना सांसद नरेश मेहस्के ने अबू आसिम आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चूंकि औरंगजेब एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, इसलिए उसने संभाजी महाराज और हिंदुओं पर अत्याचार किए और उसके शासनकाल में जजिया भी वसूला जाता था। इसके साथ ही अबू आसिम आजमी द्वारा जारी बयान से धार्मिक नफरत फैलने का खतरा है और इससे हिंदुओं के दिलों को ठेस पहुंची है।

अबू आसिम आजमी ने कहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में यह देश सोने की चिड़िया था, जबकि औरंगजेब ने भारत को लूटा और हमला किया। आजमी ने यह भी कहा था कि राज्य के नेता देश में नफरत पैदा करके मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 302, 299, 356 (1) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही शिवसेना ने मांग की है कि अबू आसिम आजमी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

अबू आसिम आजमी के खिलाफ राज्य में गुस्सा फूट पड़ा है और शिवसेना और बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में भी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में अबू आसिम आजमी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे वागले पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया जाएगा और संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा जांच की जाएगी, यह जानकारी मुंबई जोन 1 के डीसीपी प्रवीण कुमार मुंडे ने दी।

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