राजनीति
भाजपा कार्यकतार्ओं की ट्रेनिंग के लिए लगेंगे प्रशिक्षण वर्ग

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के कार्यकाल में भी अब पार्टी कार्यकतार्ओं की ट्रेनिंग होने जा रही है। इसके लिए प्रदेशों में दो दिनों का प्रशिक्षण वर्ग लगेगा। पार्टी के नियम-कायदों और संस्कारों की कार्यकतार्ओं को सीख दी जाएगी। नड्डा ने बुधवार को अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना विषय प्रमुखों की राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष ने उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि प्रशिक्षण एक यज्ञ है। पिछली बार आठ लाख से ज्यादा कार्यकर्ता प्रशिक्षण में भाग ले चुके हैं। समर्पण के कारण ही आठ लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना संभव हुआ। उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल में प्रशिक्षण अभियान शुरू हुआ है। आज अधिकतर प्रादेशिक कार्यशालाओं का उद्घाटन नड्डा करेंगे।
बीएल संतोष ने कोरोना काल में शुरू हुए प्रशिक्षण अभियान में बेहद सावधानी बरतने की पार्टी पदाधिकारियों से अपील की। उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर है फिर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर पार्टी ने बड़े-बड़े कार्यक्रम किए। ऐसे में सावधानियों का पालन करते हुए प्रशिक्षण महाअभियान के पहला चरण में पार्टी बढ़ेगी। उन्होंने ट्रेनिंग से जुड़े पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे ध्यान रखें कि जो कार्यकर्ता पहले दिन ट्रेनिंग में आएं वे दूसरे दिन भी हिस्सा लें।
महाराष्ट्र
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी

मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।
विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले
बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।
तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।
सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
महाराष्ट्र
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट

मुंबई: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के सात सदस्यों, जिन्होंने मराठी में बात न करने पर मुंबई में एक दुकानदार पर हिंसक हमला किया था, को हिरासत में लिए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर रिहा कर दिया गया।
इन लोगों ने अपने साथ हुई मारपीट का वीडियो भी बना लिया था और उसे सोशल मीडिया पर भी प्रसारित कर दिया था, फिर भी पुलिस द्वारा संक्षिप्त पूछताछ के बाद वे उसी शाम को बाहर चले गए।
रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि सात मनसे कार्यकर्ताओं को गुरुवार शाम (3 जुलाई) को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्हें जल्दी ही जमानत पर छोड़ दिया गया। कारण? उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है, जो कानूनी प्रावधानों के तहत अपराध को जमानती बनाता है।
दिनदहाड़े किए गए तथा गर्व के साथ ऑनलाइन साझा किए गए इस हमले की गंभीरता के बावजूद, पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अपराध गैर-संज्ञेय है, जिसका अर्थ है कि पूर्ण जांच शुरू करने या बिना वारंट के गिरफ्तारी करने के लिए मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
मीडिया के अनुसार , आरोपियों में से एक ने खुले तौर पर हिंसा का बचाव करते हुए कहा कि दुकानदार ने “खुद पर हमले को आमंत्रित किया था।” उसने अपनी पहचान छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया।
मंत्री ने किया गिरफ्तारी का दावा, हकीकत कुछ और
मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में , महाराष्ट्र के मंत्री नितीश राणे ने कहा कि उन लोगों को “गिरफ्तार कर लिया गया है।” हालांकि, उनकी टिप्पणी प्रसारित होने के कुछ ही मिनटों के भीतर, यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी वास्तव में उसी शाम को रिहा हो चुके थे।
वीडियो साक्ष्य और सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद इन लोगों की तुरन्त रिहाई ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील घटनाओं, खासकर भाषा-संबंधी हिंसा से जुड़ी घटनाओं से निपटने के राज्य के तरीके पर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। अभी तक पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई की पुष्टि नहीं की है।
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