अपराध
बाघिन अवनी हत्या मामला : एससी ने ईनाम से जुड़े मामले पर मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से उस दलील पर जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया है कि बाघिन अवनी आदमखोर नहीं थी। नवंबर 2018 में रालेगांव में एक स्थानीय शिकारी ने इस बाघिन को गोली मार दी थी। शीर्ष अदालत ने पशु की हत्या के लिए दिए गए इनाम के पहलू पर भी जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कार्यकर्ता संगीता डोगरा की याचिका की जांच करने का फैसला किया और उनसे इस दावे को साबित करने को कहा कि पशु के शव परीक्षण में मानव अवशेष नहीं मिले थे।
माना जाता है कि बाघिन अवनी ने 13 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी और नवंबर 2018 में वन विभाग के अधिकारियों और एक स्थानीय शिकारी की टीम ने यवतमाल में बोरती गांव के पास उसे गोली मार दी थी।
अवनी को आधिकारिक तौर पर टी1 के रूप में भी जाना जाता था। उसे खोजने के लिए 200 पैराग्लाइडर, इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल किया गया था, तब जाकर उसे गोली मारी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को ट्रैंक्विलाइजर के काम नहीं करने की स्थिति में बाघिन को गोली मारने की अनुमति दी थी, जिसके बाद उसे मारा गया।
डोगरा ने पशु की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शीर्ष अदालत का रूख किया है।
याचिकाकर्ता ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि पशु के शव परीक्षण में मानव अवशेष नहीं पाए गए थे। जिसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि पोस्ट रिपोर्ट कैसे स्थापित कर सकती है कि जानवर एक आदमखोर था या नहीं? डोगरा ने जवाब दिया कि एक आदमखोर की आंत में छह महीने तक नाखून और बाल होंगे, लेकिन उसका पेट खाली था।
डोगरा ने तर्क दिया कि उसकी हत्या करने के लिए शिकारी को अवैध रूप से पुरस्कृत भी किया गया था। पीठ ने कहा कि अधिकारियों ने आदेशों की धज्जियां उड़ाईं कि वे (बाघिन) को मारने वाले को पुरस्कृत नहीं करेंगे। पीठ ने इसपर कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी करेगी, क्योंकि इनाम कोर्ट के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था।
डोगरा ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारियों ने शिकार के बाद एक समारोह आयोजित किया, जिसके दौरान बाघिन की एक चांदी की मूर्ति को असैनिक शिकारी को सौंप दिया गया।
मामले में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने डोगरा की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और वन अधिकारियों से जवाब मांगा है।
अपराध
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार

मुंबई: डीएन नगर पुलिस ने 26 जून को स्थानीय शस्त्र (एलए) डिवीजन के दो पुलिस कांस्टेबलों सहित चार लोगों को अंधेरी पश्चिम में एक पान दुकान विक्रेता का अपहरण करने और उससे 24 जून को 43,000 रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मोहम्मद आरिफ फैजान खान, 35, की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो कांस्टेबलों हेमंत कापसे और सागर वाघ के साथ-साथ उनके सहयोगियों नितिन गढ़वे और चंद्रशेखर दरंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, शाम 4.45 बजे एक अर्टिगा कार खान के स्टॉल पर रुकी और कापसे और वाघ कार से उतरे और खुद को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का अधिकारी बताया। आरोपियों में से एक ने खान से कहा कि उन्हें उसके पास गुटखा मिला है और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया और दावा किया कि वे उसे एफडीए के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कार्यालय में ले जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।
डॉकयार्ड रोड की यात्रा के दौरान, आरोपियों ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। जब खान ने कहा कि उसके पास केवल 10,000 रुपए हैं, तो उन्होंने उसे अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए कहा। खान को भुगतान स्कैन के माध्यम से आकाश वाघमारे के खाते में 40,000 रुपए भेजने के लिए मजबूर किया गया।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया

वाशिंगटन, 4 जुलाई। अमेरिका के तटीय शहर मियामी में 21 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
यह घटना 30 जून को फिलाडेल्फिया से मियामी जा रही फ्रंटियर फ्लाइट में हुई।
ईशान शर्मा नामक आरोपी ने कथित तौर पर साथी यात्री पर हमला किया, जिससे उसकी आंख के पास चोट लग गई, जबकि पीड़ित कीनू इवांस को मामूली चोटें आईं।
जैसे ही विमान मियामी में उतरा, शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मारपीट (किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हानिकारक या आपत्तिजनक कृत्य) का आरोप लगाया गया।
शर्मा को मंगलवार को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उस पर 500 डॉलर का जुर्माना लगाया और उसे किसी भी तरह से पीड़ित के पास जाने से रोक दिया।
सुनवाई के दौरान, शर्मा के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल ध्यान कर रहा था और मौन साधना कर रहा था, जिसे पीड़ित इवांस ने खतरा माना।
वकील ने कहा, “मेरा मुवक्किल एक ऐसे धर्म से है, जहां वह ध्यान कर रहा था। दुर्भाग्य से, उसके पीछे बैठे यात्री को यह पसंद नहीं आया।” घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो लोग (शर्मा और इवांस) एक-दूसरे की गर्दन पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। एक साथी यात्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “उसे जाने दो। रुको, उसे जाने दो,” जबकि एक क्रू मेंबर ने कहा, “सर, आपको बैठना होगा।”
इस बीच, पीड़ित इवांस ने मीडिया आउटलेट्स को बताया कि आरोपी ने अजीबोगरीब बातें कीं और जान से मारने की धमकी दी। इवांस ने बताया कि वह वॉशरूम गया और फ्लाइट अटेंडेंट को शर्मा के बारे में बताया, जिन्होंने सुझाव दिया कि अगर ऐसा जारी रहा तो वह सहायता बटन दबा दे। इवांस ने दावा किया कि जब उसने मदद मांगने के लिए सहायता बटन दबाया तो शर्मा नाराज हो गया। इवांस ने 7न्यूज को बताया कि आरोपी को यह कहते हुए सुना गया, “तुम तुच्छ, नश्वर आदमी हो, अगर तुम मुझे चुनौती दोगे, तो इसका परिणाम तुम्हारी मौत होगी।” पीड़ित ने दावा किया कि स्थिति बिगड़ गई और शर्मा ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया।
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