अपराध
ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में बेल के पेड़, अंग्रेजों की किताब का नक्शा आदि का जिक्र शामिल
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत में दूसरे चरण की सर्वें रिपोर्ट सौंपी गई। 12 से 15 पन्नों की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण अंश की जानकारी आईएएनएस को मिली है। सूत्रों ने बताया आईएएनएस को बताया कि , 1921 में दीन मुहम्मद वाले केस में मस्जिद वाली जगह पर सरकारी दस्तावेज में 3 पेड़ दर्ज हैं, उस दौरान उनमें बेल का एक पेड़ है, जो आज यहाँ नहीं है। वहीं सरकारी रेवेन्यू के जो पुराने दस्तावेज हैं, वो भी निकाले गए हैं और रिपोर्ट में जोड़े गए हैं। डॉ विलियम एल्थर द्वारा लिखी गई ‘काशी द सिटी इलष्ट्रीयस’ किताब से एक नक्शा भी रिपोर्ट में लगाया गया है, क्योंकि वकीलों का मानना है कि अंग्रेज न हिन्दू थे और न ही मुसलमान थे। सर्वें के दौरान जो फोटो क्लिक की गईं हैं उन तस्वीरों को सर्वें के दौरान तुरंत सील किया गया था और अब उन्हें भी कोर्ट में जमा की गई हैं, ताकि फोटो कोई चुरा ना ले या वायरल ना कर दे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि और खुदाई हो ताकि सब सच्चाई निकाली जाए। सर्वे के दौरान तमाम तलाश के बावजूद फव्वारे के लिए कोई पानी सप्लाई की जगह नहीं मिली। सिर्फ एक छेद मिला है जो साबित करता है कि वो फव्वारा नहीं है। जब टीम ने वादी पक्ष से पाइपलाइन की बात कही तो मुस्लिम पक्ष कोई भी पाइपलाइन नहीं दिखा पाया है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह कल इस मामले पर सुनवाई करेगा और तबतक वाराणसी कोर्ट में भी इसपर सुनवाई नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर कल दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के मामले पर कल तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन से कहा कि वह अपने स्थानीय वकील से कहें कि वह ट्रायल कोर्ट में आगे कार्यवाही ना करें।
अपराध
Badlapur Case: बदलापुर स्कूल कांड के आरोपी अक्षय शिंदे ने रिवाॅल्वर से खुद को गोली मारी
मुंबई: बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे ने आत्महत्या की कोशिश की है। आरोपी ने पुलिस की रिवॉल्वर लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया है। अक्षय शिंदे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।आरोपी पर स्कूल में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप था। फिलहाल पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जाता है कि यह घटना तब हुई जब पुलिस उन्हें तलोजा जेल से बदलापुर ला रही थी।
कब कैसे क्या हुआ?
अक्षय शिंदे पर बदलापुर में स्कूल में रेप के अलावा रेप के दो अन्य मामले भी दर्ज थे। इस संबंध में पुलिस ने कोर्ट से उसकी कस्टडी हासिल कर ली थी। यह घटना तब हुई जब उसे जेल से वापस पुलिस हिरासत में ले जाया जा रहा था। ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाते समय अक्षय ने अपने बगल में बैठे अधिकारी की रिवॉल्वर छीन ली और खुद को गोली मार ली। ताजा जानकारी के मुताबिक अक्षय की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बच्चियों के यौन शोषण का आरोप
अक्षय शिंदे के ऊपर स्कूल में नर्सरी की दो बच्चियों के यौन शोषण का आराेप है। बदलापुर स्कूल केस में अरेसट होने को बाद अक्षय शिंदे की पत्नी ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस मामले के बाद सामने आया था कि 26 साल के अक्षय शिंदे तीन शादियां कर चुका है। इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर ठाणे के बदलापुर के लोगों ने स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार एक्शन में आई थी। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इतना ही नहीं इस मामले की सुनवाई स्वत संज्ञान के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चल रही है। अक्षय शिंदे को कड़ी सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने मुंबई हमलों में सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम को नियुक्त किया है।
अक्षय शिंदे ने कबूला था जुर्म
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे ने मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टर के सामने अपना जुर्म कबूल किया था। पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में इसका जिक्र है। अगस्त महीने में बदलापुर के एक स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया था। इस मामले में गठित एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। अक्षण की पत्नी ने उसके ऊपर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश के आरोप लगाए हैं।
अपराध
पुणे विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को 2012 के पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के एक आरोपी मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दे दी। मुनीब ने करीब 12 साल जेल में बिताए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमन को अपनी रिहाई के लिए 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करानी होगी।
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने मेमन की अपील के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिसमें विशेष अदालत के फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सितंबर 2022 में, जस्टिस मोहिते-डेरे ने पहले मेमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह मानने के लिए उचित आधार की कमी थी कि वह आरोपों का दोषी नहीं है।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निचली अदालत को दिसंबर 2023 तक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। मेमन के वकील मुबीन सोलकर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, 42 वर्षीय दर्जी को 12 वर्षों से अधिक समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया, जिससे शीघ्र सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
ये विस्फोट 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटनास्थल पर एक बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया था, जो नहीं फटा था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने घटना में कथित संलिप्तता के लिए मेमन के साथ-साथ सात अन्य को भी गिरफ्तार किया था।
मेमन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई आरोप हैं।
अपराध
सलमान खान ने दाऊद इब्राहिम से उन्हें जोड़ने वाले ‘हानिकारक, अपमानजनक’ लेख प्रकाशित करने के लिए एएनआई से माफी की मांग की।
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने समाचार प्रसारण एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) को कानूनी नोटिस भेजा है और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से उन्हें जोड़ने वाले आपत्तिजनक लेख को प्रकाशित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है।
कानूनी नोटिस में खान ने कहा कि एएनआई ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि उनके घर पर गोलीबारी के मामले में शामिल दो आरोपियों को डी-कंपनी से धमकियों का खतरा है, क्योंकि अभिनेता के अंडरवर्ल्ड डॉन और उसके गिरोह के साथ ‘संबंध’ हैं।
कानूनी नोटिस में यह भी बताया गया है कि एएनआई ने अमित मिश्रा नामक एक वकील की बाइट शेयर की है, जो दो आरोपियों – विक्की गुप्ता और सागर पाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाइट में मिश्रा ने कहा, “पीड़ित (सलमान खान) के एक गैंगस्टर से संबंध हैं, शायद वह आरोपियों को मरवाना चाहता है। यह आरोपियों (विक्की गुप्ता और सागर पाल) का आरोप है। हमने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र और बिहार सरकारों को उनकी सुरक्षा के लिए लिखा है।”
नोटिस में कहा गया है, “हमारे मुवक्किल (खान) मिश्रा द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हैं और हमारे मुवक्किल का कहना है कि इसमें लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार, दुर्भावनापूर्ण, घोर अपमानजनक, भ्रामक, नुकसानदायक हैं और आम जनता के सामने हमारे मुवक्किल की छवि और साख को धूमिल करने के इरादे से लगाए गए हैं, जिसे हमारे मुवक्किल ने वर्षों की मेहनत से विकसित किया है। हमारे मुवक्किल का कहना है कि वास्तव में वह उस आपराधिक कृत्य का शिकार हैं, जो कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके साथ किया गया।”
खान की कानूनी टीम ने आगे कहा कि यह लेख “आम जनता की सहानुभूति बटोरने और मामले से उनका ध्यान भटकाने की एक रणनीति है”।
खान ने एएनआई और मिश्रा से बिना शर्त माफ़ी मांगने की मांग की और कहा कि इसे 48 घंटे के भीतर महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। उन्होंने एजेंसी से लेख और मिश्रा के वीडियो को हटाने के लिए भी कहा।
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