राजनीति
मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एएसआई द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं और एएसआई सर्वेक्षण पर दो दिनों की रोक लगा दी। यह कहते हुए कि मुस्लिम पक्ष को कुछ समय दिया जाना चाहिए, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “हमारा विचार है कि कुछ राहत का समय दिया जाना चाहिए। 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू आदेश लागू नहीं किया जाएगा। इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने एचसी का रुख किया, तो एचसी के आरजी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यथास्थिति आदेश समाप्त होने से पहले इसे उचित पीठ के समक्ष रखा जाए,” जिसका अर्थ है कि एएसआई सर्वेक्षण पर दो दिनों की अंतरिम रोक रहेगी। कोर्ट की टिप्पणी का मतलब है कि सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. अदालत का आदेश मुस्लिम पक्ष के वकील हुज़ेफ़ा अदमादी की दलील के बाद आया, जिन्होंने तर्क दिया, “मुझ पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है…शुक्रवार सुबह 4.30 बजे आदेश पारित किया गया था। आदेश की एक प्रति भी मुझे नहीं दी गई थी। मुझे यह मीडिया से मिली। मुझे अपीलीय से भी शॉर्ट सर्किट करने की मांग की गई है… इसे 3 दिनों में करने की इतनी जल्दी क्या है?” अदालत ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि उन्हें (इलाहाबाद) उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की आजादी है। हालाँकि, मुस्लिम पक्ष या अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद (एआईएम), मस्जिद प्रबंधन समिति, जिसका प्रतिनिधित्व हुज़ेफ़ा अहमदी ने किया, ने तर्क दिया कि सर्वेक्षण को बंद क्यों नहीं किया जा सकता। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एसजी को निर्देश दिया था कि वह एएसआई से आज सुबह 11.15 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण के संबंध में किए जा रहे काम के बारे में कुछ स्पष्टता प्रदान करने को कहे। हाल ही में, वाराणसी जिला न्यायालय ने वुज़ुखाना को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर या परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद (एआईएम), मस्जिद प्रबंधन समिति ने एएसआई सर्वेक्षण को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। वाराणसी जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की टीम ने सोमवार सुबह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया। 30 सदस्यीय टीम सुबह-सुबह पहुंची और मस्जिद परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। टीम को 4 अगस्त तक रिपोर्ट देनी है। जब टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंची तो हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों सहित याचिकाकर्ता पक्ष के कई लोग मौजूद थे।
राष्ट्रीय समाचार
कोंकण रेलवे चिपलून-पनवेल के बीच अनारक्षित विशेष मेमू ट्रेनें चलाएगा, भारी मांग के बीच; तारीख और समय देखें

मुंबई: गणेशोत्सव के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, कोंकण रेलवे प्राधिकरण ने चिपलून और पनवेल के बीच अनारक्षित विशेष मेमू ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें बुधवार, 3 सितंबर और गुरुवार, 4 सितंबर को कोंकण रेलवे लाइन पर चलेंगी।
चिपलून-पनवेल मेमू (ट्रेन संख्या 01160) चिपलून से सुबह 11.05 बजे प्रस्थान करेगी और शाम 4.10 बजे पनवेल पहुँचेगी। वापसी यात्रा में, पनवेल-चिपलून मेमू (ट्रेन संख्या 01159) पनवेल से शाम 4.40 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 9.55 बजे चिपलून पहुँचेगी।
यह अनोखी मेमू ट्रेन अंजनी, खेड़, कलमबानी बुद्रुक, दीवानखावटी, विन्हेरे, करंजडी, सापे वामने, वीर, गोरेगांव रोड, मानगांव, इंदापुर, कोलाड, रोहा, नागोथाने, कासु, पेन, जीते, आप्टा और सोमाटाने स्टेशनों पर रुकेगी। 8 डिब्बों वाली यह ट्रेन यात्रियों के लिए लाभदायक होगी और गणेशोत्सव के दौरान गणेश भक्तों को आराम प्रदान करेगी।
नवीनतम अपडेट में, पेन और रोहा स्टेशनों पर चुनिंदा ट्रेनों के लिए प्रायोगिक ठहराव की घोषणा की गई है। इनमें दिवा जंक्शन-सावंतवाड़ी रोड एक्सप्रेस, पेन पर और दादर-सावंतवाड़ी रोड तुतारी एक्सप्रेस, रोहा पर, विशिष्ट समय पर रुकेंगी। यह पहल 3 सितंबर 2025 से शुरू होगी। यात्रियों को इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएँ।
अपराध
झारखंड हाईकोर्ट से जमानत के बाद भारत से फरार हुआ नाइजीरिया का साइबर क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

suprim court
रांची/नई दिल्ली, 3 सितंबर। झारखंड में साइबर फ्रॉड की बड़ी वारदात का आरोपी एक नाइजीरियाई नागरिक हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भारत छोड़कर भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामले में झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि भारत में आपराधिक वारदात अंजाम देने वाले विदेशी नागरिक अक्सर अदालत से बेल मिलने के बाद देश छोड़कर भाग जाते हैं।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने झारखंड सरकार की याचिका पर नाइजीरियाई नागरिक की जमानत रद्द कर दी। हालांकि नाइजीरिया के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने की वजह से भारत सरकार ने उसे फिलहाल वापस लाने में असमर्थता जताई है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निष्पादित करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह ऐसे कदम उठाए कि भारत में अपराध के आरोपी विदेशी नागरिक बेल मिलने के बाद भागकर मुकदमे से बच न सकें।
न्यायालय ने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। नाइजीरियाई नागरिक को झारखंड पुलिस ने 2019 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 120बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत गिरफ्तार किया था। उसपर गिरिडीह निवासी कारोबारी निर्मल झुनझुनवाला से साइबर फ्रॉड के जरिए 80 लाख रुपए की ठगी का आरोप था।
गिरफ्तारी के बाद दो साल से अधिक समय तक वह झारखंड की जेल में रहा। झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मई, 2022 को उसे जमानत दी थी, लेकिन वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर नाइजीरिया भाग गया। इसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल रद्द करने का आवेदन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर पहले भी नवंबर 2024 में चिंता जताई थी कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में विदेशी नागरिक जमानत मिलने के बाद देश छोड़ देते हैं। न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया या नीति के अभाव में भारतीय प्राधिकरण असहाय रहते हैं, खासकर उन देशों में जहां भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
महाराष्ट्र
मराठा आरक्षण जीआर जारी, ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच विवाद

मराठा आरक्षण को मंजूरी मिलने और जीआर जारी होने के बाद छगन भुजबल अपनी ही सरकार से नाराज हैं, जबकि मनोज जरांगे पाटिल दृढ़ हैं और उन्होंने दावा किया है कि हर मराठा को आरक्षण मिलेगा और इसे लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मुंबई के आजाद मैदान में मराठों के सफल विरोध प्रदर्शन के बाद, मराठा आंदोलन के प्रमुख मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए मराठों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आंदोलन को मजबूत किया। 70-75 वर्षों से मराठा आरक्षण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब सभी मराठों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अविश्वास और भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। धैर्य रखें और बौद्धिक कौशल का प्रमाण दें। लोगों की बातों पर विश्वास न करें। सभी मराठों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा हैदराबाद राजपत्र लागू करने के बाद यह संभव हो पाया है और सरकार ने इसे सुनिश्चित करने का वादा किया है। इस राजपत्र के लागू होने से मराठा समुदाय भी ओबीसी में शामिल हो जाएगा, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। मराठा मोर्चा समाप्त होने के बाद मनोज जारंगे पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हैदराबाद गजट लागू होने से मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के प्रावधान से बहुत से लोग नाराज़ हैं और हमारी एकता को तोड़ने की साज़िश कर रहे हैं। इसलिए भ्रामक प्रचार पर भरोसा न करें।
मराठा आरक्षण पर जीआर जारी, भुजबल नाराज़
सरकार ने मराठा समुदाय के आरक्षण को लेकर जीआर जारी कर दिया है। मनोज जारंगे पाटिल ने पाँच दिन बाद कल अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। सरकार ने उनकी आठ में से छह माँगें मान लीं। हालाँकि, अब ओबीसी समुदाय आक्रामक रुख अपनाता दिख रहा है। वे ओबीसी से मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण पर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं। ओबीसी समुदाय के नेता छगन भुजबल इससे नाराज़ हैं। उन्होंने साफ़ किया कि वे जीआर के बारे में वकीलों से सलाह ले रहे हैं। इसी सिलसिले में, मंत्री छगन भुजबल आज की कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित रहे।
मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण मिलने को लेकर ओबीसी में नाराज़गी है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा मराठा आरक्षण को लेकर जीआर जारी करने के बाद छगन भुजबल नाराज़ हैं और उन्होंने कैबिनेट बैठक से दूर रहने का फ़ैसला किया है। मनोज जारंगे पाटिल ने ज़ोर देकर कहा कि मराठवाड़ा का हर मराठा ओबीसी है। अब ओबीसी कह रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण पर हमला होगा। मराठा और कन्बी समुदाय बराबर हैं, जिसके बाद आरक्षण को लेकर ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच विवाद चल रहा है और स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, जिसके चलते अब ओबीसी और मराठा समुदाय आमने-सामने आ गए हैं।
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