राजनीति
मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एएसआई द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं और एएसआई सर्वेक्षण पर दो दिनों की रोक लगा दी। यह कहते हुए कि मुस्लिम पक्ष को कुछ समय दिया जाना चाहिए, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “हमारा विचार है कि कुछ राहत का समय दिया जाना चाहिए। 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू आदेश लागू नहीं किया जाएगा। इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने एचसी का रुख किया, तो एचसी के आरजी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यथास्थिति आदेश समाप्त होने से पहले इसे उचित पीठ के समक्ष रखा जाए,” जिसका अर्थ है कि एएसआई सर्वेक्षण पर दो दिनों की अंतरिम रोक रहेगी। कोर्ट की टिप्पणी का मतलब है कि सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. अदालत का आदेश मुस्लिम पक्ष के वकील हुज़ेफ़ा अदमादी की दलील के बाद आया, जिन्होंने तर्क दिया, “मुझ पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है…शुक्रवार सुबह 4.30 बजे आदेश पारित किया गया था। आदेश की एक प्रति भी मुझे नहीं दी गई थी। मुझे यह मीडिया से मिली। मुझे अपीलीय से भी शॉर्ट सर्किट करने की मांग की गई है… इसे 3 दिनों में करने की इतनी जल्दी क्या है?” अदालत ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि उन्हें (इलाहाबाद) उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की आजादी है। हालाँकि, मुस्लिम पक्ष या अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद (एआईएम), मस्जिद प्रबंधन समिति, जिसका प्रतिनिधित्व हुज़ेफ़ा अहमदी ने किया, ने तर्क दिया कि सर्वेक्षण को बंद क्यों नहीं किया जा सकता। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एसजी को निर्देश दिया था कि वह एएसआई से आज सुबह 11.15 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण के संबंध में किए जा रहे काम के बारे में कुछ स्पष्टता प्रदान करने को कहे। हाल ही में, वाराणसी जिला न्यायालय ने वुज़ुखाना को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर या परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद (एआईएम), मस्जिद प्रबंधन समिति ने एएसआई सर्वेक्षण को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। वाराणसी जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की टीम ने सोमवार सुबह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया। 30 सदस्यीय टीम सुबह-सुबह पहुंची और मस्जिद परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। टीम को 4 अगस्त तक रिपोर्ट देनी है। जब टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंची तो हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों सहित याचिकाकर्ता पक्ष के कई लोग मौजूद थे।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ी हवा : मुंडका में एक्यूआई 400 पार, नोएडा की भी स्थिति खराब

नई दिल्ली, 16 मई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को धूल भरी आंधी के बाद वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) बिगड़ गई है। दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 अंक पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने एक्यूआई के बारे में जानकारी दी है।
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 अंक पर बना हुआ है, जबकि एनसीआर के शहर गुरुग्राम में 294, फरीदाबाद में 288, गाजियाबाद में 283, ग्रेटर नोएडा में 256, नोएडा में 289 अंक पर बना हुआ है।
दिल्ली के मुंडका इलाके में सबसे अधिक 419 और वजीरपुर में 422 एक्यूआई दर्ज किया गया है। इसके अलावा, राजधानी के 21 इलाकों में एक्यूआई लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है।
सीपीसीबी के मुताबिक, अलीपुर में 352, आनंद विहार में 362, अशोक विहार में 328, आया नगर में 328, मथुरा रोड में 344, डीटीयू में 365, द्वारका सेक्टर 8 में 388, दिलशाद गार्डन में 334, जहांगीरपुरी में 353, नरेला में 311, नॉर्थ कैंपस डीयू में 324, एनएसआईटी द्वारका में 355, ओखला में 322, पंजाबी बाग में 311, पटपड़गंज में 321, रोहिणी में 338, शादीपुर में 326, सिरी फोर्ट में 355, सोनिया विहार में 302, विवेक विहार में 324 अंक पर एक्यूआई बना हुआ है।
इसके अलावा, दिल्ली के 12 इलाकों में एक्यूआई लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है। बवाना में 289, बुराड़ी क्रॉसिंग में 243, डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में 290, आईजीआई एयरपोर्ट में 240, आईटीओ में 218, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 260, लोधी रोड में 277, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 249, मंदिर मार्ग में 241, नजफगढ़ में 271, नेहरू नगर में 264, उषा में 261, आरके पुरम में 265, श्री अरविंदो मार्ग में 293 अंक पर वायु गुणवत्ता सूचकांक बना हुआ है।
दिल्ली-एनसीआर में हाल ही में धूल भरी आंधी और धुंध की स्थिति देखी गई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि यह स्थिति दबाव ढाल (प्रेशर ग्रेडियंट) में अंतर के कारण उत्पन्न हुई है। राजस्थान में उच्च तापमान के कारण दबाव कम हो रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में दबाव बढ़ रहा है। इस दबाव अंतर के कारण धूल भरी हवाएं दिल्ली-एनसीआर तक पहुंची।
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी की संभावना है, जबकि पंजाब और हरियाणा में इसका असर कम हो सकता है।
राष्ट्रीय समाचार
गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भुज एयरबेस का करेंगे दौरा

नई दिल्ली, 16 मई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचेंगे। वे भुज एयरबेस भी जाएंगे । रक्षा मंत्री भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे।
सिंह से इस क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों का मूल्यांकन करने और पाकिस्तान की असफल ड्रोन घुसपैठ के बाद मजबूत सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता की जांच करने की उम्मीद है।
सैन्य तनाव के बीच, पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन का उपयोग करके भारत के भुज को निशाना बनाने का प्रयास किया था।
हालांकि, भारत के सुरक्षा बलों ने वायु रक्षा प्रणालियों की सहायता से पाकिस्तान के बार-बार हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। आखिरकार, लगातार सैन्य असफलताओं का सामना करने और कोई सफलता नहीं मिलने के बाद, पाकिस्तान ने युद्धविराम की घोषणा की।
भुज रुद्र माता वायु सेना स्टेशन भुज में स्थित भारतीय वायु सेना का प्रमुख एयरबेस है।
स्टेशन का रनवे नागरिक भुज हवाई अड्डे के साथ साझा होता है और यह दक्षिण पश्चिमी वायु कमान (एसडब्ल्यूएसी) के तहत कार्य करता है।
भुज एयरफोर्स स्टेशन, जिसमें 27 विंग स्थित है, भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट होने के कारण वायु रक्षा और निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण बेस है।
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया।
आदमपुर एयरबेस के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को वायुसेना अधिकारियों ने जानकारी दी और ऑपरेशन में शामिल कर्मियों से बातचीत की थी।
आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के अंतर्गत आता है।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ सहित कई सैन्य अभियान पश्चिमी वायु कमान द्वारा संचालित किए गए थे। पश्चिमी वायु कमान प्रमुख एयर मार्शल जीतेंद्र चौधरी वायुसेना प्रमुख के समन्वय में मिशन की निगरानी कर रहे थे।
पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण परिचालन कमानों में से एक है, जो जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित एक विशाल और रणनीतिक क्षेत्र को कवर करती है।
इस क्षेत्र में कुछ सबसे संवेदनशील सीमाएं और अग्रिम एयरबेस शामिल हैं, जो इसे पाकिस्तान से जुड़ी किसी भी हवाई सैन्य कार्रवाई का केंद्र बनाते हैं।
राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। पाकिस्तान से सटे राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती इलाके पश्चिमी सीमा का हिस्सा हैं।
देश की सीमाओं की सुरक्षा पर केंद्रित सुरक्षा समीक्षा बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस), सेना और नौसेना प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की गई।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियंत्रण रेखा (एलओसी) और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय इलाकों में ड्रोन हमले किए, जिसमें 300 से 400 ड्रोन भेजे गए। हालांकि, भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने इन ड्रोन को प्रभावी ढंग से मार गिराया, जिससे पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस झटके के बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का आह्वान किया और कहा कि वह सीमा पार से आगे गोलीबारी नहीं करेगा।
रक्षा मंत्री की यात्रा पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को स्पष्ट संदेश देती है: भारतीय एयरबेस पर पाकिस्तानी ड्रोन हमलों का कोई असर नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के ड्रोन बेअसर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया, लेकिन भारतीय एयरबेस पूरी तरह से चालू और सुरक्षित हैं। इसी तरह की एक घटना में, पाकिस्तानी सेना ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली ने हमलों को निष्क्रिय कर दिया।
राष्ट्रीय समाचार
कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामला: मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

suprim court
नई दिल्ली, 16 मई। कर्नल सोफिया कुरैशी विवादित टिप्पणी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुरुवार को मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की एफआईआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक मंत्री है और ऐसे संवेदनशील समय मे एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए ।
विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका में कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया जबकि हमने इसके लिए माफी मांग ली है। मीडिया ने ओवर हाइप कर दिया है।कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इसी आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर शाह की टिप्पणियों का संज्ञान लिया था।
इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति जॉर्ज ऑगस्टीन मसीह की खंडपीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए भेजा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंत्री शाह की जिम्मेदारी की भावना पर सवाल उठाया, जिन्होंने कथित तौर पर कर्नल कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने महिला अधिकारी के बारे में शाह की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, “आप किस तरह के बयान दे रहे हैं… सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री, वह भी तब जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है… संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। मंत्री के बोले हर वाक्य में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए।”
वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा के जरिए शाह ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 16 मई, 2025 को उनके मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई। सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्री के वकीलों को सलाह दी कि वे उच्च न्यायालय को सूचित करें, जिसने 15 मई को मामले को सूचीबद्ध किया था। उच्च न्यायालय ने मंत्री की टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लिया था। मखीजा ने शीघ्र सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख में कहा कि मीडिया ने टिप्पणियों को “दुर्भाग्य से बढ़ा-चढ़ाकर” पेश किया।
पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित करने से पहले उच्च न्यायालय ने मंत्री को सुनवाई का अवसर नहीं दिया।
उस समय, मुख्य न्यायाधीश गवई ने पूछा कि मंत्री को सीधे सर्वोच्च न्यायालय क्यों जाना चाहिए, और उच्च न्यायालय में ही अपना मामला क्यों नहीं लड़ना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने मखीजा से पूछा, “कोई व्यक्ति मंत्री है, इसलिए इस पर यहां विचार किया जाना चाहिए?”
वरिष्ठ वकील ने कहा कि शाह ने सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया है, और उनके पास इसकी रिकॉर्डिंग है।
बुधवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को चार घंटे के भीतर शाह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया और अनुपालन में किसी भी देरी के मामले में डीजीपी को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध बनता है।
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