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Saturday,11-October-2025
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हिंदू मंदिर मामले पर मौलवियों ने इमरान को किया क्लीन बोल्ड

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Imran-Khan...

पाकिस्तान की इमरान सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के फतवे के आगे घुटने टेकते हुए इस्लामाबाद में बनने वाले मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया ने मंगलवार को एक ट्वीट करते हुए इस्लामाबाद में हिंदुओं के लिए बनने जा रहे पहले मंदिर का निर्माण रोकने के फैसले पर पाकिस्तान को पटकार लगाई।

एमनेस्टी ने कहा, “सभी को धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता का अधिकार है। पाकिस्तान के संविधान में इसकी इजाजत दी गई है और यह उसकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। इस्लामाबद में एक हिंदू मंदिर निर्माण रोका जाना गलत कदम और कट्टरता है।” इसके साथ ही एमनेस्टी ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि उसे फौरन अपना फैसला बदलना चाहिए।

पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्षता पर चोट करने वाली यह पहली घटना नहीं है। यह जगजाहिर है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लंबे समय से अत्याचार होता आ रहा है। यही वजह है कि एमनेस्टी ने पाकिस्तान की इस समस्या को उजागर करते हुए देश और उसकी सरकार को अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए पर्याप्त कदम उठाने का दबाव बनाया है।

एक पखवाड़े पहले ही पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद के हिंदुओं के लिए मंदिर निर्माण की घोषणा की थी। श्रीकृष्ण मंदिर के लिए एक भूखंड आवंटित किया गया था और यहां एक चारदीवारी का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री इमरान खान खुद मंदिर के निर्माण को मंजूरी देने और इसके लिए धन जारी करने की प्रक्रिया में शामिल थे।

मगर अब यहां दीवार को ध्वस्त कर दिया गया है। हिंदू संगठनों को मंदिर निर्माण के खिलाफ धमकियां मिली और सरकार को काम बंद करने पर मजबूर होना पड़ा।

हालांकि कारण कई तरह के हैं : इस्लामाबाद में एक मंदिर इस्लाम के मानदंडों और शिक्षाओं के खिलाफ जाता; एक मंदिर शरिया के खिलाफ है; मंदिर मास्टर प्लान का उल्लंघन करता है; साथ ही अंत में पाकिस्तान जैसा इस्लामी देश चचरें और मंदिरों की अनुमति नहीं देता है।

इस्लामाबाद में बनने जा रहे पहले मंदिर का विरोध अविश्वसनीय है। यह विरोध सिर्फ मौलवियों का नहीं है; यहां तक कि वकील भी मंदिर के खिलाफ उनकी नफरत में एकजुट हैं।

एक वकील तनवीर अख्तर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया, “मंदिर के निर्माण के लिए आवंटित भूमि वापस ले ली जाए, साथ ही परियोजना के लिए आवंटित धनराशि भी।” एक अन्य संगठन ने कहा है कि इस्लामाबाद में एक मंदिर का निर्माण राजधानी के मास्टर प्लान का उल्लंघन करेगा।

इस्लामिक धर्मगुरुओं के संगठन जामिया अशरफिया ने मंदिर के खिलाफ फतवा जारी किया है और कहा है कि मंदिर का निर्माण शरिया के खिलाफ है।

अन्य संगठनों ने भी कहा है कि मंदिर बनाना पाकिस्तान की विचारधारा के खिलाफ है। मौलवियों का कहना है कि मुस्लिम देश में कोई भी मंदिर या चर्च नहीं बनाया जा सकता है।

इमरान खान सरकार ने धार्मिक मामलों पर सरकार को सलाह देने वाले संगठन इस्लामिक विचारधारा की परिषद (सीआईआई) के सामने मामला रखा है। सरकार अगले कदम पर अन्य धार्मिक संगठनों से भी परामर्श करेगी।

भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर इस्लामाबद में रहने वाले मुट्ठीभर हिंदुओं के लिए बनाया जाना है। हिंदुओं के लिए यह इस्लामाबाद का पहला मंदिर होगा। यह शहर के हिंदुओं के लिए दिवाली और होली जैसे त्योहारों को मनाने और पूजा-पाठ करने के लिए पहला स्थान होगा। मंदिर के साथ ही हिंदुओं को श्मशान घाट की सुविधा देने की भी मंजूरी दी गई है, जिससे उन्हें किसी हिंदू की मौत हो जाने पर शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद में हिंदुओं के लिए एक अदद मंदिर तक नहीं है। हालांकि अब पाकिस्तान में हावी कट्टरता और इस्लामिक विचारधारा मंदिर निर्माण के बीच में रोड़ा बन गई है।

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यमन के हूती समूह ने दागी बैलेस्टिक मिसाइल, इजरायली सेना ने हवा में किया नष्ट

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सना, 26 सितंबर। यमन के हूती समूह ने गुरुवार रात इजरायल पर मिसाइल दागी। इसके बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हवाई यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया। जान बचाने के लिए हजारों इजरायली लोगों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

शुक्रवार को हूती द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा कि गुरुवार रात दक्षिणी तेल अवीव के जाफा क्षेत्र में एक ‘संवेदनशील लक्ष्य’ की ओर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई।

यह मिसाइल हमला गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल के अटैक और यमन की राजधानी सना पर कुछ घंटे पहले हुए इजरायली हवाई हमलों के जवाब में किया गया था।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सरिया ने चेतावनी दी कि बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और लाल सागर के संकरे पानी से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों को हूती बलों को अपनी पहचान बतानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन पर हमला किया जाएगा।

गुरुवार रात एक बयान में इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि हवाई रक्षा प्रणालियों ने यमन में हूतियों द्वारा दागी गई एक मिसाइल को रोक दिया।

यह हमला गुरुवार शाम सना में हूती ठिकानों पर इजरायल के कई हवाई हमलों के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और 142 लोग घायल हो गए।

आईडीएफ ने कहा कि सना पर हमले दक्षिणी इजरायली शहर ईलात पर 25 सितंबर को हूती ड्रोन हमले के जवाब में किए गए, जिसमें 20 लोग घायल हो गए थे।

सरकारी प्रसारक कान के अनुसार, ड्रोन एक बड़े समुद्र तट परिसर में फटा था। इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली ने ड्रोन को रोकने का दो बार प्रयास किया, लेकिन असफल रही थी। यह हमला यहूदी नववर्ष रोश हशाना के दौरान हुआ था, जब ईलात में इजरायली पर्यटकों की भीड़ थी।

राजधानी सना सहित उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती नवंबर 2023 से इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है और लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहा है।

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पश्चिम रेलवे आरपीएफ, जीआरपी ने मीरा रोड स्टेशन पर महिला क्लर्क के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी को पकड़ा

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मुंबई: भयंदर स्थित पश्चिम रेलवे की आरपीएफ टीम ने वसई रोड स्थित राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) टीम के साथ मिलकर हाल ही में मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर एक महिला वाणिज्यिक बुकिंग क्लर्क के साथ दुर्व्यवहार करने वाले एक आरोपी का पता लगाया और उसे पकड़ लिया।

पश्चिम रेलवे के अनुसार, भयंदर चौकी की आरपीएफ टीम और वसई रोड जीआरपी ने मिलकर बदमाश की तलाश में एक संयुक्त अभियान चलाया। आरोपी की पहचान मीरा रोड (पूर्व) निवासी 48 वर्षीय अशलम अनवर खान के रूप में हुई है।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इसके बाद, जीआरपी/वसई रोड के पुलिस निरीक्षक ने आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे 10 सितंबर, 2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया।

आरपीएफ भयंदर और जीआरपी वसई रोड द्वारा की गई यह त्वरित और समन्वित कार्रवाई, न केवल यात्रियों, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा, संरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के प्रति पश्चिम रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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बिहार एसआईआर मामला: सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की समय सीमा बढ़ाने से इनकार

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नई दिल्ली, 1 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार एसआईआर (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी लोग अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज कर सकेंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

चुनाव आयोग के वकील एकलव्य द्विवेदी ने कहा, “आज की सुनवाई में दो याचिकाएं दायर की गईं। मुख्य मांग थी कि आधार कवरेज को 65 प्रतिशत की बजाय सभी 7.2 करोड़ मतदाताओं तक बढ़ाया जाए और समयसीमा को भी बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मांगों को खारिज कर दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई का डाटा नोट किया है कि 99.5 प्रतिशत लोगों का आवेदन हो चुका है और कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर लोग अपनी आपत्ति या दावा पेश कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आधार की मांग को भी नकारा है। कोर्ट ने माना है कि आधार का उद्देश्य नागरिकता को साबित करने का नहीं बल्कि पहचान को साबित करने का है। आधार कार्ड को ‘डेट ऑफ बर्थ’ का आधार माना जा सकता है।”

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारियों और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। आयोग ने कहा कि 1 सितंबर से 25 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय है और इसके बाद भी कोई रोक नहीं है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और सही दावों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ‘बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी’ के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वे पैरा-लीगल वॉलेंटियर्स को मतदाताओं की मदद के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि दावे और आपत्तियां दर्ज करने में सहायता मिल सके।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश केवल 65 लाख लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि आधार कार्ड के कारण किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ, तो उनकी सूची 8 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश की जाए।

इससे पहले, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि 22 अगस्त को कोर्ट ने आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शिता के अपने निर्देशों का पालन नहीं कर रहा।

उन्होंने आशंका जताई कि कई ‘रिन्यूमेरेशन फॉर्म’ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) द्वारा भरे गए हैं। भूषण ने यह भी कहा कि आयोग कुछ मतदाताओं को नोटिस जारी कर रहा है, जिसमें दस्तावेजों में कमी का हवाला दिया जा रहा है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोग आधार कार्ड के साथ दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि, आधार की अहमियत को मौजूदा कानूनी प्रावधानों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग को कानून के तहत आधार की वैधानिकता को स्वीकार करना होगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी, जिसमें कोर्ट आधार कार्ड के आधार पर मतदाता सूची में शामिल न किए गए लोगों की सूची पर विचार करेगा।

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