महाराष्ट्र
केईएम अस्पताल की शताब्दी वर्ष समाज के उपयोगी बने – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई प्रतिनिधि : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केईएम अस्पताल के शताब्दी वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रम में इस अस्पताल के सामाजिक जीवन में महत्व और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान की सराहना की। उन्होंने केईएम अस्पताल के शताब्दी वर्ष को समाज के उपयोगी बनाने की उम्मीद जताई।
सेठ गोवर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज और राजे एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के शताब्दी वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा, विधायक अजय चौधरी, कालिदास कोलंबकर, राजहंस सिंह, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगरानी, अतिरिक्त आयुक्त बिपिन शर्मा, और डीन संगीता रावत सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “केईएम अस्पताल मुंबई के स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी है और इस संस्थान का शताब्दी महोत्सव मनाना इस संस्थान के लिए गर्व की बात है। इस 100 वर्षों के दौरान संस्थान ने जो कार्यकुशलता दिखायी है, उसकी मैं सराहना करता हूं।” उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग से हो रहे बदलाव की चर्चा करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में किए गए सुधारों का भी उल्लेख किया। महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कोविड के दौरान सरकारी अस्पतालों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की भी सराहना की, जिससे कई लोगों की जान बचाई गई। “केईएम अस्पताल एक परिवार की तरह है, जहां हर सदस्य की देखभाल की जाती है। इसी तरह केईएम अस्पताल के कर्मचारियों के लिए 21 मंजिला इमारत का भूमिपूजन भी किया गया है,” उन्होंने कहा।
कार्यक्रम की शुरुआत डीन संगीता रावत ने की। इस कार्यक्रम में डॉक्टर, प्रोफेसर और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य सरकार की आगामी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में अधिक चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने के लिए सरकार प्रयासरत है।
महाराष्ट्र
दहिसर टोल नाका होगा शिफ्ट, मीरा-भायंदर निवासियों को बड़ी राहत

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने दहिसर टोल नाका को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह कदम हजारों रोज़ाना यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा, खासकर मीरा-भायंदर के निवासियों के लिए, जिन्हें लंबे समय से इस टोल का सामना करना पड़ रहा था।
कई वर्षों से दहिसर टोल प्लाजा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। पीक ऑवर में लगने वाली लंबी कतारें और समय की बर्बादी के साथ-साथ स्थानीय निवासियों पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा था। मीरा-भायंदर के नागरिक लगातार यह मांग कर रहे थे कि छोटे सफर करने वालों पर टोल का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टोल नाका अब हाईवे पर आगे स्थानांतरित किया जाएगा। इससे स्थानीय यात्रियों को छोटे अंतराल की यात्रा पर टोल शुल्क से छूट मिलेगी। यह बदलाव न केवल यातायात को सुचारू करेगा बल्कि लोगों का रोज़ाना का खर्च भी कम करेगा।
स्थानीय नागरिक समूहों और प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एक निवासी ने कहा, “यह लंबे समय से लंबित मांग थी। अब हमें छोटी दूरी की यात्रा पर अतिरिक्त टोल नहीं देना पड़ेगा।”
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) जल्द ही टोल नाका की नई जगह तय करेगा और आने वाले हफ्तों में काम शुरू होगा।
दहिसर टोल नाका का यह स्थानांतरण शहरी यात्रा को आसान बनाने और उपनगरीय निवासियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
महाराष्ट्र
भिवंडी वेयरहाउस परियोजनाओं के लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए, रईस शेख ने भिवंडी में अवैध वेयरहाउस की संख्या पर फडणवीस को लिखा पत्र

मुंबई : भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने मांग की है कि एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स केंद्रों में से एक, भिवंडी में औद्योगिक गोदाम परियोजनाओं के लिए अनुमोदन और रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। रईस शेख ने दावा किया है कि विकास को सुगम बनाने और छोटे व मध्यम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए गोदाम परियोजनाओं के लिए नियमन आवश्यक हैं।
फडणवीस को लिखे पत्र में, विधायक रईस शेख ने उल्लेख किया कि हाल के दिनों में भिवंडी में गोदाम निर्माण में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें छोटे व मध्यम निवेशक डेवलपर्स के साथ मिलकर बड़े निवेश कर रहे हैं। कई गोदामों का निर्माण एमएमआरडीए, एमआईडीई या स्थानीय नगर निगम जैसे सक्षम नियोजन या विकास प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किया जा रहा है।
चूँकि ये परियोजनाएँ रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) के तहत अनुमोदित नहीं हैं, इसलिए निवेशक कानूनी सुरक्षा और जवाबदेही तंत्र से वंचित हैं। कई मामलों में, निवेशक डेवलपर्स के साथ समझौते तो करते हैं, लेकिन परियोजनाएँ शुरू नहीं हो पातीं या अधूरी रह जाती हैं।
परिणामस्वरूप, छोटे और मध्यम निवेशकों को बिना किसी न्याय या मुआवजे के भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए, भिवंडी और पूरे महाराष्ट्र में सभी औद्योगिक वेयरहाउसिंग परियोजनाओं को अनिवार्य अनुमोदन और रेरा पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए।
अब समय आ गया है कि गोदाम परियोजनाओं के लिए एमएमआरडीए, एमआईडीसी या नगर निगम जैसे प्राधिकरणों से भवन और लेआउट योजना की मंजूरी लेना और आरईआरआरए के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जाए। ये उपाय न केवल निवेशकों की सुरक्षा करेंगे, बल्कि नियोजित विकास, अनुपालन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों की नज़र में विश्वास के साथ एक अग्रणी गोदाम केंद्र के रूप में भिवंडी की स्थिति को भी मज़बूत करेंगे।
महाराष्ट्र
2012 पुणे बम विस्फोट मामला : 12 साल बाद आरोपी फारूक शौकत भगवान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली

मुंबई, 10 सितंबर 2025 (कमर अंसारी) : बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपी फ़ारूक़ शौकत बगवान को ज़मानत दे दी है। बगवान पिछले 12 साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में थे और इस दौरान मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और राजेश एस. पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि इतने लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहना आरोपी के त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है। अदालत ने यह भी नोट किया कि इसी मामले के एक अन्य आरोपी मुनीब इक़बाल मेमन को पिछले वर्ष ज़मानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर बगवान को भी राहत मिलनी चाहिए।
39 वर्षीय बगवान को दिसंबर 2012 में गिरफ़्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैर-क़ानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) और मकोका जैसे कड़े क़ानूनों के तहत आरोप लगाए गए थे।
यह धमाके 1 अगस्त 2012 को पुणे के अलग-अलग इलाकों—डेक्कन जिमखाना और बाल गंधर्व रंगमंदिर सहित—में हुए थे। शाम 7:25 बजे से रात 11:30 बजे के बीच पाँच कम तीव्रता वाले धमाके हुए, जिनमें एक व्यक्ति घायल हुआ। एक छठा बम साइकिल में लगाया गया था जिसे समय रहते बरामद कर निष्क्रिय कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि बगवान ने फर्जी दस्तावेज़ों से सिम कार्ड बनवाए और अपने दुकान का इस्तेमाल हमले की तैयारी में होने दिया। लेकिन बचाव पक्ष, जिसकी पैरवी अधिवक्ता मुबीन सोलकर ने की, ने दलील दी कि मुकदमे की प्रगति अत्यंत धीमी रही है। 12 साल में लगभग 170 गवाहों में से केवल 27 की ही गवाही हो सकी है, ऐसे में लंबी हिरासत अनुचित है।
अदालत ने माना कि मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है और बगवान को एक लाख रुपये की जमानती राशि पर रिहा करने का आदेश दिया।
राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि आरोपी के ख़िलाफ़ क़बूलनामे और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लंबी अवधि की कैद और सह-आरोपी को मिली राहत के आधार पर ज़मानत उचित है।
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