अनन्य
एसिड अटैक मामले में आरोपी को हुआ गैंगरीन, पीड़िता बोली- भगवान ने दी उसे सजा

बेंगलुरू में एसिड अटैक करने वाले आरोपी को गैंगरीन नामक बीमारी हो गई है, जिसके चलते उसके पैर काटने का खतरा बना हुआ है। आरोपी ने 28 अप्रैल को एक 23 वर्षीय महिला पर तेजाब से हमला किया था। पीड़िता ने आरोपी की इस बीमारी को ईश्वर की ओर से दी गई सजा करार दिया है। उसने मीडियाकर्मियों से कहा कि वह उसकी सजा के लिए अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है।
नागेश उर्फ एसिड नागा का फिलहाल जेल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पीड़िता ने कहा, मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। मुझे कई सर्जरी की जरूरत है, जिसके चलते मेरा अस्पताल में कई बार आना पड़ता है। भगवान ने उसे दंडित किया है लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूं। अदालत के फैसले का इंतजार है, क्योंकि वह कठोर सजा का हकदार है।
एसिड अटैक मामले में कर्नाटक पुलिस पहले ही 770 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट को सौंप चुकी है।
बेंगलुरु के सुनकदकट्टे में लड़की के ऑफिस के पास एक ऑटो में इंतजार कर रहे हमलावर नागेश ने उसका पीछा किया और मौका देख उस पर तेजाब डाल दिया।
तेजाब हमले में युवती 35 फीसदी जल गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने युवती से अपने प्यार का इजहार किया था, जब उसने मना किया तो वह आग बबूला हो उठा और उसने उसपर हमला करने का प्लान बनाया।
13वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत को सौंपे गए आरोपपत्र में 92 गवाहों के नामों का उल्लेख किया गया है। जांचकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 164 के तहत लिए गए 2 चश्मदीद गवाहों के बयान भी पेश किए।
नागेश 28 अप्रैल से लापता था और भगवा पोशाक में एक धार्मिक संत का वेश बनाकर पुलिस से बच रहा था। पुलिस भी भक्तों के रूप में आश्रम गई और उसके बारे में सुराग हासिल करने में कामयाब रही और आखिरकार उसे पकड़ लिया।
पकड़ में आने के बाद जब उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी।
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ईद-उल-अजहा पर मुंबई पुलिस हेल्पलाइन

मुंबई: ईद-उल-अजहा के मद्देनजर, मुंबई पुलिस ने एक विशेष हेल्पलाइन शुरू की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईद-उल-अजहा के लिए कुर्बानी के जानवरों के परिवहन में कोई समस्या न हो। बीएमसी द्वारा पशुओं की खरीद-फरोख्त की अनुमति दिए जाने के बावजूद यदि कोई समस्या या कठिनाई उत्पन्न होती है तो पशु व्यापारी और कारोबारी उपरोक्त हेल्पलाइन नंबर 8976754100 और 02222623054 पर संपर्क कर सकते हैं। ईद-उल-अजहा के लिए देवनार मंडी 26 मई से शुरू होगी, लेकिन बाजार में पशुओं और बकरों की आवक आज यानी शनिवार से शुरू हो गई है। मुंबई शहर और उपनगरों में पशु बाजार पुलिस ने सीमा पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की है। मुंबई पुलिस ने भी एक हेल्पलाइन जारी की है। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य पशु तस्करी और व्यापारियों द्वारा उत्पीड़न पर अंकुश लगाना है। इसलिए हेल्पलाइन स्थापित की गई है ताकि ईद-उल-अजहा के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या न हो।
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अमित शाह पर 2018 में की गई टिप्पणी से जुड़े केस में चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

रांची, 24 मई। झारखंड के चाईबासा में एक मानहानि मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की परेशानी बढ़ सकती है। वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है।
राहुल गांधी को 26 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई, 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।
शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है। इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था। इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी, 2024 में उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस पर कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने की छूट मांगी थी, लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें कई महीनों तक राहत मिली थी।
मार्च, 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका निष्पादित कर दी। इसके बाद चाईबासा कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस मामले में कोर्ट में आवेदन दाखिल कर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट की मांग की, लेकिन इसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
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मस्जिदों में लाउडस्पीकर के बाद अब कुर्बानी पर भी किरीट सोमैया ने जताई आपत्ति, मुंबई में खुले में कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग

मुंबई: ईद-उल-अजहा से पहले भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शरारत दिखाई है और अब ईद-उल-अजहा पर खुले में कुर्बानी देने पर आपत्ति जताई है। किरात सौम्या ने कहा है कि मुसलमानों को ईद-उल-अजहा पर खुले में कुर्बानी देने के लिए मजबूर किया जाता है। इसका उद्देश्य गैर-मुस्लिमों, हिंदुओं और जैन समुदाय में भय और आतंक पैदा करना है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि भू-माफिया क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बनाने के लिए इस तरह की बलि चढ़ाते हैं। इस संबंध में किरात सौम्या ने खुलेआम बलि देने के खिलाफ सोमवार से पुलिस थानों और बीएमसी वार्डों का दौरा करने तथा इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की घोषणा की है।
किरीट सोमैया ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि जिस तरह मुंबई को लाउडस्पीकर मुक्त कर दिया गया है, 80% मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं, लेकिन अंटाप हिल, ट्रक टर्मिनल और वडाला सहित 20 झुग्गी बस्तियों और मस्जिदों में अभी भी लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। एक महीने के भीतर ये लाउडस्पीकर पूरी तरह हटा दिए जाएंगे। इसी तरह किरीट सोमैया ने हाउसिंग सोसायटियों में अवैध मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। किरीट सोमैया ने कहा कि अब दादागिरी नहीं चलेगी। यदि कोई खुले में कुर्बानी देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए सोमवार से यह अभियान शुरू किया गया है। 100 बस्तियों में बिना किसी अनुमति के खुले में बलि दी जा रही है, जो पूरी तरह से अवैध है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में भय का माहौल पैदा करना है ताकि कोई भी इन गुंडों के खिलाफ आवाज न उठा सके। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी ने लाउडस्पीकर और बलि के मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और सांप्रदायिक तत्वों से चर्चा की। उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी और आरोप लगाया था कि ध्वनि प्रदूषण के नाम पर केवल मुस्लिम मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। पुलिस ने मस्जिदों को नोटिस भेजकर ऐसा करने से मना किया है ताकि शांतिपूर्ण माहौल कायम रहे। इस पर किरीट सोमैया ने कहा कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है। अबू आसिम आज़मी और उद्धव ठाकरे को हाईकोर्ट जाना चाहिए या कानून बनाना चाहिए।
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