राजनीति
सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ाई, अगली सुनवाई 3 मई को

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में की गई उनकी ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि के मामले में सोमवार को सूरत की सत्र अदालत से जमानत मिल गई। उनकी जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होनी है और अदालत ने अभी तक अपनी सजा को निलंबित नहीं किया। अपील के साथ, गांधी द्वारा दो आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं: पहला सजा के निलंबन का अनुरोध है, जो अनिवार्य रूप से नियमित जमानत के लिए अनुरोध है, और दूसरा दोषसिद्धि के निलंबन का अनुरोध है। यदि दूसरा आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी जाएगी, बशर्ते कि लोकसभा का सचिवालय इस मामले में अधिसूचना जारी करे। इससे पहले राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए सोमवार को सूरत की सत्र अदालत पहुंचे। गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी, 3 कांग्रेस मुख्यमंत्री और अन्य कांग्रेस नेता भी थे। राहुल गांधी ने सूरत की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2019 के एक मामले में उनके “मोदी उपनाम” टिप्पणी के संबंध में आपराधिक मानहानि के लिए उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। समर्थन दिखाने के लिए, कई हाई-प्रोफाइल कांग्रेस नेता, जैसे कि प्रियंका गांधी, तीन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, और अन्य राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के नेता, राहुल के साथ सूरत कोर्ट जाएंगे।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लातूर में वंचित छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 नए सरकारी छात्रावास

लातूर: महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने कहा है कि लातूर जिले में 100-100 छात्रों की क्षमता वाले दो सरकारी छात्रावासों के निर्माण से वंचित वर्ग के लोगों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
पाटिल ने बुधवार को चाकुर तालुका में बनने वाले छात्रावास भवनों की आधारशिला रखी।
पहल के बारे में
उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे उन्हें शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करने में मदद मिल सके।
पाटिल ने समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
दो मंजिला इमारतों में आवासीय कमरे, भोजन कक्ष, आधुनिक पुस्तकालय और अध्ययन क्षेत्र होंगे तथा दोनों सुविधाओं के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
राजनीति
वोटर लिस्ट में नाम से जुड़े मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ याचिका खारिज

SONIA GANDHI
नई दिल्ली, 11 सितंबर। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम से जुड़े एक मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले अदालत ने इस मामले में बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी ने बिना नागरिकता हासिल किए 1980 की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराया।
याचिका में दावा किया गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, जबकि उनका नाम 1980 की दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल था। याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया, जबकि उन्होंने नागरिकता 1983 में हासिल की थी।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया और इसके पीछे क्या वजह थी।
इस याचिका में एक और गंभीर सवाल उठाया गया था कि 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने के बाद 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम किस आधार पर शामिल किया गया? क्या इसके लिए किसी फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया गया था?
याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह इस मामले में मुकदमा दर्ज करे और जांच कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। हालांकि, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने किसी भी तरह की जांच की आवश्यकता नहीं समझी और याचिका को खारिज कर दिया।
यह याचिका विकास त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति ने दाखिल की थी। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे इस मामले पर फैसला सुनाए जाने की बात कही थी। इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ लगातार सवाल उठाए जा रहे थे।
महाराष्ट्र
मुंबई के मलाड में खाना न देने पर हत्या के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई के मलाड इलाके में गुरु कृपा बार से सटे एक होटल में खाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। डीसीपी संदीप ने बताया कि बीती रात संजय मकवाना ने खाना मांगा था और उसे खाना देने से मना कर दिया गया था। इसके बाद वह होटल के बाहर गाली-गलौज करने लगा, जिसके बाद कल्पेश ने उसका विरोध किया और फिर संजय मकवाना ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर कल्पेश पर हमला कर दिया और उसके सिर पर कांच की बोतल से वार किया और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में चार आरोपियों की पहचान हो गई है और पुलिस ने एक संजय मकवाना को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। इस बात की जांच की जा रही है कि आरोपियों और शिकायतकर्ता के बीच निजी दुश्मनी थी या नहीं, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतक कल्पेश के भाई महेश भानु शाली ने आरोप लगाया कि यहां गुरु कृपा बार रात भर खुला रहता है डीसीपी ने बार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद बार देर रात तक खुला रहता है।
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