अपराध
कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने राज्य सरकार, शिक्षकों और याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कोर्ट में कहा कि जो आस्तिक हैं, उनके लिए हिजाब आवश्यक है और जो आस्तिक नहीं हैं, उनके लिए यह आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस साल फरवरी में दिशानिर्देश जारी करने का कोई कारण नहीं था।
वहीं कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कोर्ट में कहा कि पीएफआई का तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। यह पक्षपात पैदा करने के लिए पेश किया गया तर्क है।
कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2021 तक, किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था और स्कूलों में आवश्यक अनुशासन का हिस्सा होने के कारण वर्दी का सख्ती से पालन किया जा रहा था। हालांकि, तब सोशल मीडिया पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) नामक संगठन द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया और इसे आंदोलन का रूप दिया गया।
मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिजाब पहनना शुरू करने के कई पोस्ट किए गए थे। यह आम बात नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था और बच्चे उनके कहने पर काम कर रहे थे।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कर्नाटक सरकार के सर्कुलर का हवाला दिया, और कहा कि किसी भी पीएफआई गतिविधि का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बजाय, सर्कुलर धार्मिक प्रथाओं के पालन को एकता और समानता के लिए बाधा के रूप में दर्शाता है।
दवे ने अपनी दलील में कहा कि शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। जिसके अनुसार, यूनिफॉर्म अनिवार्य नहीं है। इसलिए, कर्नाटक सरकार का 5 फरवरी का आदेश इन दिशानिदेशरें का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
दवे ने कहा कि कुछ लोगों के लिए यह एक आवश्यक प्रथा है, कुछ लोग अधिक धार्मिक हैं, कुछ अधिक सहिष्णु हैं और यह एक व्यक्तिगत पसंद है।
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्कूल परिसर में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हालांकि प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं में हिजाब को प्रतिबंधित करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह केवल कक्षा में प्रतिबंधित है।
राज्य सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि उसने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ है।
अपराध
बिहार: एनआईटी की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में सरकार ने की सीबीआई जांच की अनुशंसा

पटना, 31 जनवरी : बिहार की राजधानी पटना के एक छात्रावास में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है।
इसकी जानकारी सार्वजनिक करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट में लिखा, “बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुई नीट छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए।”
दरअसल, यह पूरा मामला पटना के छात्रावास का है और घटना के करीब एक पखवारे गुजर जाने के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। बता दें कि पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में बीते दिनों नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा कमरे में बेहोश पाई गई थी। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला बताया। हालांकि, परिजन ने आरोप लगाया कि उसके साथ हॉस्टल में यौन उत्पीड़न हुआ और फिर हत्या कर दी गई।
छात्रा जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। सरकार ने इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की है। इसके बाद इस जांच में सीआईडी का भी सहयोग लिया गया। इधर, मृत छात्रा के परिजनों ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है।
शुक्रवार को पीड़िता की मां की पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पुलिस बिक गई है। यहां उनकी बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म रही। विपक्ष इसे लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करती रही है।
अपराध
मुंबई अपराध: नागपाड़ा में हिंसक समूह झड़प के बाद 5 घायल, एक की हालत गंभीर; 13 हिरासत में; वीडियो वायरल

मुंबई: गुरुवार देर रात दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और पुलिस को बड़े पैमाने पर मौके पर पहुंचना पड़ा। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस झड़प के बाद एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे घनी आबादी वाले इस इलाके की अस्थिर सुरक्षा स्थिति पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित हो गया है। मुंबई पुलिस के अनुसार, दो स्थानीय गुटों के बीच वित्तीय विवाद को लेकर झड़प शुरू हुई, जो तेजी से बढ़ गई। बताया जाता है कि मौखिक कहासुनी से शुरू हुआ मामला जल्द ही हाथापाई में बदल गया।
इस झड़प का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है जिसमें हिंसा की घटना के सभी क्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दो व्यक्ति सड़क पर पड़े हुए दिख रहे हैं, संभवतः झगड़े में शामिल होने के बाद वे बेहोश हो गए हैं। पांच से छह अन्य व्यक्ति भी सार्वजनिक रूप से लाठियों और डंडों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
हिंसा में पांच से छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। चिकित्सा अधिकारियों ने आज सुबह पुष्टि की कि अधिकांश की हालत स्थिर है, लेकिन एक पीड़ित की हालत गंभीर है और वह गहन चिकित्सा इकाई में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।
हिंसा चरम पर पहुंचने के तुरंत बाद नागपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर करके व्यवस्था बहाल की। किसी भी प्रकार के जवाबी हमले या सांप्रदायिक या स्थानीय तनाव को रोकने के लिए पूरी रात इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
घटना के बाद मुंबई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झड़प में शामिल होने के संदेह में 13 लोगों को हिरासत में लिया है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 109 और धारा 191 शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया है । शुक्रवार सुबह तक नागपाड़ा में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, हालांकि अभी भी तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गश्त तेज कर दी गई है।
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मुंबई अपराध: आर्थर रोड जेल के अंदर विचाराधीन कैदी ने पुलिसकर्मी पर हमला किया, मामला दर्ज

मुंबई, 29 जनवरी: मुंबई की आर्थर रोड जेल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विचाराधीन कैदी ने कथित तौर पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया।
आरोपी लोकेंद्र उदय सिंह रावत (35) ने पुलिस कांस्टेबल हनी बाबूराव वाघ (30) को सिर से टक्कर मारी, जिससे उनकी नाक पर चोट आई। साथ ही, उसने ड्यूटी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों को गाली दी और धक्का-मुक्की भी की। एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता, पुलिस कांस्टेबल वाघ, तारदेव स्थित सशस्त्र पुलिस डिवीजन-2 में तैनात हैं। 27 जनवरी को, उन्होंने सुबह लगभग 8 बजे आर्थर रोड जेल में अपनी 24 घंटे की दिन की ड्यूटी पर हाजिरी लगाई और उन्हें जेल के मुख्य द्वार पर सुरक्षा ड्यूटी सौंपी गई थी।
रात करीब 9 बजे, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल सुरेश संधू माली और सचिन चव्हाण विचाराधीन लोकेंद्र रावत को दिंडोशी अदालत में पेश करने के बाद वापस जेल ले आए। रावत कथित तौर पर उत्तेजित दिखे और जेल परिसर में प्रवेश करने के बाद गेट के पास बैठ गए और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहने लगे।
कांस्टेबल वाघ ने रावत को शांत होने और अपशब्दों का प्रयोग न करने के लिए कहा। हालांकि, रावत कथित तौर पर और अधिक आक्रामक हो गया और गालियां बकता रहा। जब वाघ स्थिति को शांत करने के लिए दोबारा उसके पास गए, तो रावत ने अचानक उन्हें नाक पर जोरदार टक्कर मार दी।
परिणामस्वरूप, कांस्टेबल वाघ घायल हो गए और खून बहने लगा। उनके साथी कांस्टेबल सचिन चव्हाण और सुरेश माली ने तुरंत हस्तक्षेप किया, आरोपी को काबू में किया और घटना की सूचना ड्यूटी पर मौजूद जेल अधिकारियों को दी। रावत को बाद में चिकित्सा जांच के लिए सर जेजे अस्पताल भेजा गया।
चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के बाद, घायल कांस्टेबल ने 28 जनवरी को एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने विचाराधीन कांस्टेबल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।
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