अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को कम करने के लिए दिया 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में भीषण वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो सरकार पराली जलाने, वाहनों, पटाखों के कारण बढ़े हुए प्रदूषण स्तर को नीचे लाने के लिए दो दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है।
शुरूआत में, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि स्थिति बहुत खराब है। हम घरों में मास्क पहनने को मजबूर हैं। यह एक बुरी स्थिति है।
मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करें, दो दिन का लॉकडाउन या कोई और उपाय। दिल्ली में लोग कैसे रहेंगे?
मेहता ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए तर्क शुरू किया, जिसमें कृषि पराली जलाने से निपटने के लिए उठाए गए कदम शामिल थे।
बेंच में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने कहा कि किसानों को दोष देने के बजाय, सभी राज्य सरकारों और केंद्र को वायु प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए एक साथ आना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसानों द्वारा पराली जलाना केवल 25 प्रतिशत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, और शेष 75 प्रतिशत प्रदूषण पटाखा जलाने, वाहनों के प्रदूषण, और धूल से होता है।
मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से कहा कि पटाखों, वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र कहां है। प्रदूषण के स्तर को देखें। जिसके जबाव में कहा गया कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस मुद्दे को हल करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें कुछ नहीं करना है, सरकारों को ज्वलंत समाधान करने चाहिए, प्रदूषण कैसे नियंत्रण करना है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दो से तीन दिन की अल्पकालिक योजनाओं की आवश्यकता है।
मेहता ने स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि केवल किसान ही गंभीर वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं जिसने दिल्ली-एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बताया कि एक तरफ दिल्ली सरकार ने स्कूल खोल दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्स निदेशक की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रदूषण, कोविड और डेंगू एक तिहरी मार है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि वह सोमवार को राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने के फैसले के बारे में उसे सूचित करे।
शीर्ष अदालत एक नाबालिग लड़के की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने और उच्च प्रदूषण स्तर से जुड़े अन्य कारकों के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी।
अपराध
मुंबई अपराध: कांदिवली के धनुरकरवाड़ी स्टेशन पर मेट्रो लिफ्ट में 17 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति पश्चिम बंगाल जा रही एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार।

मुंबई: एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, कांदिवली के धनुकरवाड़ी स्टेशन पर मेट्रो लिफ्ट के अंदर 17 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के कुछ दिनों बाद 44 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी की पहचान डोनी सरकार के रूप में हुई है, जो घटना के बाद शहर से फरार हो गया था। उसे कांदिवली पुलिस की टीम ने गीतांजलि एक्सप्रेस से पकड़ा, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन की ओर जा रही थी।
आरोपी को तब पकड़ा गया जब ट्रेन छत्तीसगढ़ के रायपुर जंक्शन पर रुकी थी, जो कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में अपने गृहनगर भाग रहा था।
यह घटना 29 मई को सुबह लगभग 11:50 बजे घटी, जब येलो लाइन के दहनुकरवाड़ी मेट्रो स्टेशन पर एक लिफ्ट के अंदर लड़की के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पहले से ही लिफ्ट के अंदर मौजूद था और लड़की को अकेले लिफ्ट में प्रवेश करते देख, उसने लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही उसे गलत तरीके से छूकर उसके साथ छेड़छाड़ की।
इस घटना से भयभीत होकर लड़की ने पहले मेट्रो कर्मचारियों से मदद मांगी और फिर बाद में पुलिस स्टेशन पहुंची, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।
इस घटना की पुष्टि मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमएमओसीएल) के अधिकारियों ने भी की, जिन्होंने पुलिस को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा, अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दी है।
इसी बीच, एक अन्य हालिया मामले में, मुंबई के अग्रिपाड़ा इलाके में एक 40 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ अश्लील फिल्में दिखाने और 13 वर्षीय लड़के के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में POSCO के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह चौंकाने वाली घटना अग्रिपाड़ा इलाके में स्थित क्लासिक टावर आवासीय सोसायटी में घटी। मामला तब सामने आया जब पीड़ित लड़के ने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया और मामला दर्ज किया गया।
इससे पहले मई में, एक महिला कर्मचारी द्वारा नगर निगम मुख्यालय के अंदर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने के बाद, बीएमसी अधिकारी के खिलाफ कथित छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था।
अपराध
कोलकाता में युवक-युवती की ड्रग्स ओवरडोज से हुई थी मौत, फ्लैट में रेव पार्टियां होने का खुलासा

कोलकाता, 2 जून: दक्षिण कोलकाता के गोल्फ ग्रीन इलाके में स्थित एक बिल्डिंग के फ्लैट में युवक और युवती की मौत का खुलासा हो गया है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि मौत ड्रग्स के ओवरडोज के कारण हुई थी।
कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला है कि मोहम्मद दिलशाद द्वारा किराए पर लिया गया फ्लैट अक्सर युवा पुरुषों और महिलाओं की हाउस पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फ्लैट में नशीले पदार्थों और शराब का सेवन किया जाता था और कथित तौर पर अश्लील रीलें फिल्माई जाती थीं।
मोहम्मद दिलशाद और उसकी प्रेमिका मेहुली सान्याल के शव रविवार को गोल्फ ग्रीन स्थित एक फ्लैट से बरामद हुए थे। दक्षिण कोलकाता के रामगढ़ निवासी मेहुली की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी।
उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को मुश्ताक अली मोल्लाह उर्फ रोहित और अंजली बंगिरो नाम के एक कपल को गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक का घर दक्षिणी उपनगर हरिदेवपुर में है।
झारखंड निवासी अंजली कोलकाता में कॉलेज की छात्रा है। पुलिस ने चंदन पासवान नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। मुश्ताक, अंजली और चंदन ने शनिवार रात भर ‘हाउस पार्टी’ की थी। दिलशाद और मेहुली भी उनके साथ शामिल हुए थे।
पुलिस को पता चला है कि मेहुली 2023 में शाहबाज नाम के एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी, तब से वह कई लिव-इन पार्टनर के साथ रही। आखिरी बार उसे मुश्ताक के साथ लिव-इन पार्टनर के रूप में देखा गया था। मेहुली दक्षिण कोलकाता में हाउस और रेव पार्टियों में नियमित रूप से जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात कॉलेज छात्रा अंजली से हुई। मुश्ताक ज्यादातर समय दिलशाद के साथ उसी फ्लैट में रहता था।
पुलिस ने बताया कि ये युवक-युवतियां एक या दो रात साथ रहते थे। इस दौरान वे खुलकर शराब और ड्रग्स का सेवन करते थे। इसके बदले में उन्हें दिलशाद को एक मोटी रकम ‘पैकेज’ के रूप में देनी पड़ती थी। पुलिस ने आगे की जानकारी जुटाने के लिए जांच जारी रखी है।
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फेमा उल्लंघन मामला: दिल्ली-मुंबई में वेदांता से जुड़े परिसरों पर ईडी ने मारा छापा

नई दिल्ली, 2 जून: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और मुंबई में वेदांता समूह से जुड़े दो ठिकानों पर तलाशी ली है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, ये तलाशी अभियान कथित तौर पर समूह की कंपनियों द्वारा अपनी मूल कंपनी को किए गए ‘ब्रांड फीस भुगतान’ से जुड़े हैं।
उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने उन कथित लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड एकत्र किए हैं, जिनकी जांच फेमा के प्रावधानों के तहत की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की टीमों ने दिल्ली और मुंबई में एक-एक स्थान पर तलाशी ली। यह अभियान सोमवार को शुरू हुआ था और अब पूरा हो चुका है।
अधिकारी इन भुगतानों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड और समझौतों की समीक्षा कर रहे हैं।
जांचकर्ता कथित तौर पर ब्रांड के उपयोग के लिए किए गए भुगतानों की जांच कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि क्या ये लेन-देन विदेशी मुद्रा नियमों के अनुरूप थे।
वेदांता के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं और मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। कंपनी सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अधिकारी अब इस मामले में आगे की कार्रवाई तय करने से पहले अभियान के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड का विश्लेषण करेंगे। जांचकर्ता एकत्र की गई सामग्री की समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आगे की जानकारी का इंतजार है।
ईडी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
इस बीच, वेदांता लिमिटेड ने पिछले महीने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की उपलब्धता के बारे में कथित गलत जानकारी देने से जुड़े एक मामले में उसकी सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को लगभग 127 करोड़ रुपये का जुर्माना और लागू विलंब भुगतान अधिभार (लेट पेमेंट सरचार्ज) देना होगा।
एक रेगुलेटरी फाइलिंग में वेदांता ने कहा कि उसे टीएसपीएल से 20 मई के एक फैसले के संबंध में जानकारी मिली है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) और पंजाब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (पीएसएलडीसी) की ओर से दायर अपीलों पर सुनाया था।
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