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हल्द्वानी में 4 हजार से अधिक परिवारों को बेदखल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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Haldwani

नई दिल्ली, 5 जनवरी : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 4,000 से अधिक परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस. ओका की पीठ ने कहा, इसमें एक मानवीय पहलू है, और कहा कि सात दिनों में कई हजार लोगों को नहीं हटाया जा सकता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने एक सप्ताह के भीतर परिवारों को बेदखल करने और उनके घरों को गिराने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

शीर्ष अदालत ने 20 दिसंबर, 2022 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने रेलवे से इस मुद्दे का एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए कहा और इस बात पर जोर दिया कि कई कब्जेदार दशकों से पट्टे और नीलामी खरीद के आधार पर अधिकारों का दावा करते हुए वहां रह रहे हैं।

पीठ ने कहा, इस मुद्दे के दो पहलू हैं। एक, वे पट्टे का दावा करते हैं। दूसरा, वे कहते हैं कि लोग 1947 के बाद चले गए और जमीन की नीलामी की गई।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि विवादित भूमि पर प्रतिष्ठान हैं और सवाल किया, आप कैसे कह सकते हैं कि सात दिनों में उन्हें हटा दें?

जस्टिस ओका ने कहा कि लोग वहां 50 साल से रह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, आप उन लोगों के परि²श्य से कैसे निपटते हैं जिन्होंने नीलामी में जमीन खरीदी है। आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं।

रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट ने कहा कि भूमि रेलवे की है और सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत बेदखली के कई आदेश पारित किए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि वे कोविड अवधि के दौरान पारित एकपक्षीय आदेश थे। भाट ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता भूमि पर अपना दावा करते हैं और उन्होंने पुनर्वास की मांग नहीं की है।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रभावित पक्षों को सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया। इसमें कहा गया है, कोई समाधान निकालें, यह एक मानवीय मुद्दा है।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि इस तरह की समस्या लंबे समय तक कब्जे से उत्पन्न होती है और शायद उन सभी को एक ही ब्रश से चित्रित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, हो सकता है कि विभिन्न श्रेणियां हों, किसी को दस्तावेजों को सत्यापित करना होगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कई याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में सरकारी पट्टों को निष्पादित किया था। मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने इसे सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तिथि तय किया और राज्य सरकार व रेलवे को व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए कहा।

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असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, विवादित वीडियो को लेकर दी शिकायत

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हैदराबाद, 9 फरवरी : एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को औपचारिक शिकायत दी। यह शिकायत एक कथित विवादित और अब डिलीट किए जा चुके वीडियो को लेकर की गई है, जिसमें सीएम सरमा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है।

पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य मंचों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान देते रहे हैं, जिनमें से कई अब भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

पुलिस कमिश्नर के नाम पत्र में ओवैसी ने कहा, “मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कई सालों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे कई भाषण अभी भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। हाल के महीनों में मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अपने नफरत भरे भाषणों को और तेज कर दिया है, जिसका साफ और सचेत इरादा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना है, यह जानते हुए भी कि ऐसे आरोप राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने वाले हैं।”

ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में साफ तौर पर कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र, विशेष रूप से कानून के शासन की रक्षा करना राज्य और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का संवैधानिक कर्तव्य है। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पुलिस को औपचारिक शिकायत के अभाव में भी नफरत भरे भाषणों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और कोई भी निष्क्रियता या हिचकिचाहट कर्तव्य की गंभीर लापरवाही मानी जाएगी।

उन्होंने कहा, “मैं यह बताना चाहता हूं कि असम भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट द्वारा 7 फरवरी को पोस्ट किया गया एक हालिया वीडियो, जिसे एक दिन बाद हटा दिया गया था लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उसमें हिमंत बिस्वा सरमा को हथियार से लैस दिखाया गया है और वे उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें साफ तौर पर मुसलमान दिखाया गया है और उन्हें गोली मार रहे हैं। उक्त पोस्ट और वीडियो, उसमें इस्तेमाल की गई तस्वीरों और ‘पॉइंट ब्लैंक शॉट’ और ‘कोई दया नहीं’ जैसे बयानों के साथ, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के इरादे से किया गया एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य है।”

उन्होंने आगे कहा कि यह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था और पूरे भारत में उपलब्ध था, जिसमें इस पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र भी शामिल है। मैंने इसे इस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में देखा है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कानून के अनुसार श्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।

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केरल : स्थानीय निकाय चुनाव में जीत को कांग्रेस उम्मीदवार वैष्णव सुरेश ने ‘लोकतंत्र की जीत’ बताया

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तिरुवनंतपुरम, 13 दिसंबर: कांग्रेस उम्मीदवार वैष्णव सुरेश ने शनिवार को केरल लोकल चुनावों में अपनी जीत को ‘लोकतंत्र और सच्चाई की जीत’ बताया। कुछ दिन पहले अधिकारियों ने उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था, लेकिन केरल हाई कोर्ट के दखल के बाद उनकी उम्मीदवारी बहाल कर दी गई थी।

सुरेश ने मौजूदा तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन पार्षद अंशु वामादेवन को हराया, जो अपनी मूल सीट छोड़कर मुट्टाडा सीट से चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से हार गए।

मुट्टाडा सीट, जब से बनी है, सीपीआई(एम) का गढ़ रही है। शुरुआती नतीजों से उनकी जीत का संकेत मिलते ही, वैष्णव ने कहा कि वह ‘बहुत खुश’ हैं और इस नतीजे को लोगों का साफ संदेश बताया।

उन्होंने कहा, “यह लोकतंत्र की जीत है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और यहां भी ऐसा ही हुआ है। लोगों को पता था कि क्या हो रहा है। अच्छी लड़ाई लड़ी।”

तकनीकी कारणों से नामांकन पत्र जांच के दौरान खारिज होने के बाद वैष्णव की उम्मीदवारी ने पूरे राज्य का ध्यान खींचा था। इस फैसले से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसने अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया और दावा किया कि यह खारिज करना राजनीतिक मकसद से किया गया था।

इसके बाद वैष्णव ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने उनकी याचिका सुनने के बाद अधिकारियों को उनका नामांकन स्वीकार करने का आदेश दिया, जिससे उन्हें फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। कानूनी लड़ाई, साथ ही उनकी कम उम्र ने वैष्णव को निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस अभियान का एक प्रमुख चेहरा बना दिया।

पार्टी नेताओं ने उनके मामले को संस्थागत अन्याय के उदाहरण के रूप में पेश किया और जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई बताया, उसके इर्द-गिर्द समर्थन जुटाया। अदालत के आदेश के बाद फिर से शुरू हुए उनके अभियान में शासन के मुद्दों के साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा के बड़े विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि उनके पक्ष में आया फैसला न केवल कांग्रेस के लिए, बल्कि स्थानीय निकाय चुनावों के व्यापक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जहां कई जगहों पर कानूनी चुनौतियां प्रमुखता से सामने आईं।

वैष्णव की जीत को कांग्रेस के लिए, खासकर युवाओं और पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इस नतीजे का स्वागत करते हुए कहा कि इसने न्यायपालिका और चुनावी प्रक्रिया दोनों में जनता के विश्वास को फिर से पक्का किया है।

उन्होंने मतदाताओं को ‘एक उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के वैध अधिकार से वंचित करने के प्रयासों को समझने’ के लिए भी श्रेय दिया।

वैष्णव के लिए, यह जीत कड़ी सार्वजनिक निगरानी में उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है।

मतदाताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि वह उन पर जताए गए भरोसे को सही साबित करने के लिए काम करेंगी और स्थानीय मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

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सीईसी ज्ञानेश कुमार आज संभालेंगे इंटरनेशनल आईडीईए की वैश्विक अध्यक्षता, भारत का बढ़ाएंगे मान

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नई दिल्ली, 3 दिसंबर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बुधवार को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल आईडीईए) की अध्यक्षता संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

सीईसी स्वीडन के स्टॉकहोम में होने वाली इंटरनेशनल आईडीईए के सदस्य देशों की समिति की बैठक में आईडीईए की अध्यक्षता संभालेंगे। अध्यक्ष के तौर पर वह साल 2026 में सभी काउंसिल मीटिंग्स की अध्यक्षता करेंगे।

भारतीय चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, “भारत के इलेक्शन कमीशन और देश के सभी इलेक्शन स्टाफ द्वारा कराए गए फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की ग्लोबल पहचान के तौर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार 3 दिसंबर, 2025 को स्टॉकहोम में भारत की ओर से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल आईडीईए) की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं।”

इंटरनेशनल आईडीईए, 1995 में बना, एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनियाभर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी 35 देशों की मेंबरशिप और यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के ऑब्जर्वर के तौर पर, यह ऑर्गनाइजेशन सबको साथ लेकर चलने वाली, मजबूत और जवाबदेह डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है।

इंटरनेशनल आईडीईए को 2003 से यूएन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा भी मिला हुआ है।

ईसीआई ने अपने प्रेस नोट में कहा, “इंटरनेशनल आईडीईए की अध्यक्षता मिलने को चुनाव आयोग ने मील का पत्थर माना। उन्होंने कहा कि यह भारतीय चुनव आयोग को दुनिया की सबसे भरोसेमंद और इनोवेटिव इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज (ईएमबीएस) में से एक के तौर पर ग्लोबल पहचान दिखाता है।”

इंटरनेशनल आईडीईए 1995 में बना एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनियाभर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 35 देश अभी इसके सदस्य हैं। वहीं अमेरिका और जापान ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल है। इंटरनेशनल आईडीईए को 2003 से यूएन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा भी मिला हुआ है।

भारत, इंटरनेशनल आईडीईए का एक संस्थापक सदस्य है और उसने ऑर्गनाइजेशन के गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक बातचीत और इंस्टीट्यूशनल पहलों में लगातार योगदान दिया है।

ईसीआई ने कहा, “सीईसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराने के अपने बेजोड़ अनुभव का इस्तेमाल आईआईडीईए के ग्लोबल एजेंडा को आकार देने के लिए करेंगे। यह सहयोग नॉलेज-शेयरिंग को मजबूत करेगा, नवीन चुनाव प्रबंधन निकाय (ईएमबीएस) के बीच प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत करेगा, और सबूतों पर आधारित वैश्विक चुनाव सुधारों का समर्थन करेगा।”

लगभग एक अरब मतदाताओं वाला विश्व का सबसे बड़ा मतदाता समूह होने के नाते और सुव्यवस्थित और दस्तावेजीकृत पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं के साथ, भारत विश्वभर के ईएमबीएस के साथ अपने अनुभव को साझा करने का प्रयास करेगा।

चुनाव आयोग के प्रशिक्षण संस्थान ‘इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) और इंटरनेशनल आईडीईए के बीच होने वाले संयुक्त कार्यक्रम, कार्यशालाएं और शोध चुनावी हिंसा, सुप्रचार और मतदाताओं के विश्वास में कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए काम करेंगे।

अपनी स्थापना के बाद से आईआईआईडीईएम न केवल देश में बल्कि दुनियाभर में चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। अब तक, उसमे 28 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और लगभग 142 देशों के 3169 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

अक्टूबर में, मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयुक्तों के साथ, महासचिव केविन कैसास जमोरा, चीफ ऑफ स्टाफ जेसिका केहेस और सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज के नेतृत्व में आईडीईए के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय में बैठक की थी।

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