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Tuesday,03-February-2026
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उम्रकैद को चुनौती देने वाली गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर अबू सलेम की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार, उसकी जेल की अवधि 25 साल से अधिक नहीं हो सकती।

अबू सलेम का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि भारत सरकार द्वारा पुर्तगाल सरकार को आश्वासन दिया गया था कि अबू सलेम को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और उन्हें 25 साल से अधिक की सजा भी नहीं दी जाएगी, लेकिन, उन्हें मुंबई सीरियल बम धमाकों में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश भी शामिल थे, ने नोट किया कि अदालतें सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन से बाध्य नहीं हैं, हालांकि सरकार अपनी कार्यकारी शक्ति का अभ्यास कर सकती है।

मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया कि अबू सलेम 2002 से पुर्तगाल में हिरासत में था और उसे ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया 2003 में शुरू हुई और लगभग 2 साल तक चली और 2005 में सलेम को भारत को सौंप दिया गया।

इस पर पीठ ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अबू सलेम की नजरबंदी का शुरुआती बिंदु (स्टार्टिग प्वाइंट) क्या होगा?

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने किया। मामले में विस्तृत दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने सलेम की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

इससे पहले 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल को दिए गए आश्वासनों का सम्मान करने से जुड़े एक हलफनामे में केंद्रीय गृह सचिव द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि न्यायपालिका को मामले में अधिकारी के व्याख्यान (लेक्च र) की आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज से कहा, ऐसा लगता है कि गृह सचिव हमें बता रहे हैं, हमें अपील का फैसला करना चाहिए। वह हमें न बताएं कि हमें क्या करना है।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “हलफनामे के कुछ हिस्से मेरी समझ से बाहर हैं। हमें क्या करना है, वह हम करेंगे. हलफनामा दायर करने के दो अवसरों के बाद उन्हें हमें नहीं बताना चाहिए।”

उन्होंने नटराज से इस मामले में सरकार के रुख पर स्पष्ट होने को कहा, क्या वह पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन का सम्मान करेगी?

गैंगस्टर अबू सलेम जेल से कब छूटेगा या नहीं छूटेगा, इस पर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उसके रवैए पर नाराजगी जताई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बात का जवाब मांगा था कि गैंगस्टर अबू सलेम को कब जेल से छोड़ा जाएगा। पुर्तगाल और भारत सरकार के बीच हुई संधि के मुताबिक अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता।

गृह सचिव ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के लिए बाध्य है और उचित समय पर इसका पालन किया जाएगा।

नटराज ने प्रस्तुत किया कि सरकार आश्वासन से बाध्य है और अदालत से आग्रह किया कि पहले यह तय करें कि संबंधित 25 साल की अवधि कब से चलेगी और फिर उसके आधार पर अन्य मुद्दों पर फैसला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संप्रभु प्रतिबद्धता दोनों देशों को बांधती है और आरोपी अधिकार के मामले में इसके लाभ का दावा नहीं कर सकते।

इस पर जस्टिस कौल ने पूछा, आप स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं?

पीठ ने कहा कि सरकार ने अदालती प्रक्रिया के जरिए आश्वासन देकर उसे भारत लाने का फैसला किया। शीर्ष अदालत ने कहा, इस अदालत को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि आपने अपने विवेक से एक आश्वासन दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि अन्य उपचार क्षेत्र क्या हैं।

दरअसल केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि आश्वासन का पालन न करने के बारे में सलेम का तर्क समय से पहले और काल्पनिक अनुमानों पर आधारित है और वर्तमान कार्यवाही में इसे कभी नहीं उठाया जा सकता है।

अबू सलेम का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया था कि न्यायपालिका भी संप्रभु आश्वासन से बाध्य है। उन्होंने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार कारावास की अवधि 25 साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है।

सीबीआई ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत को बताया था कि 2002 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एल. के. आडवाणी की ओर से गैंगस्टर अबू सलेम को भारत प्रत्यर्पित करने के बाद 25 साल से अधिक की कैद नहीं होने देने के आश्वसान को लेकर एक भारतीय अदालत बाध्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि वह मामले में सीबीआई के जवाब से खुश नहीं है और इसने मामले में गृह सचिव से जवाब मांगा था।

अपराध

भोपाल कोर्ट परिसर में वकीलों ने नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को पीटा

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भोपाल, 3 फरवरी : भोपाल जिला कोर्ट परिसर में वकीलों और आम लोगों के एक ग्रुप ने नाबालिग से रेप के आरोपी को जमकर पीटा। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई। यह घटना उस वक्त घटी जब आरोपी, जिसकी पहचान ओसाफ अली खान के रूप में हुई है, को कोर्ट लाया गया।

कोर्ट परिसर में हुई झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें पुलिसकर्मी हिरासत में लिए गए आरोपी को बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि, कुछ वकीलों सहित भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। जैसे ही पुलिस भोपाल कोर्ट परिसर पहुंची, वकीलों के एक ग्रुप ने आरोपी पर हमला कर दिया। कोर्ट परिसर में हंगामे और धक्का-मुक्की के कारण कुछ समय के लिए कार्यवाही बाधित हो गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को कोर्ट ले जाने के लिए बल का प्रयोग किया।

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने खान को सोमवार रात कोहेफिजा इलाके में 11वीं क्लास की एक छात्रा के रेप के मामले में गिरफ्तार किया था। यह घटना तब सामने आई जब शहर के शाहपुरा इलाके के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाली पीड़िता ने कोहेफिजा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि खान ने उसे ब्लैकमेल किया और उसके साथ रेप किया।

पीड़िता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि पिछले साल जुलाई में आरोपी उसे खानूगांव इलाके में एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि जब उसने विरोध किया, तो आरोपी ने उससे शादी करने का वादा करके उसे चुप करा दिया।

आरोपी ने रेप के दौरान पीड़िता का एक आपत्तिजनक वीडियो चुपके से बना लिया था। बाद में, उसने छात्रा से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक लाख रुपये की मांग की। बदनामी के डर से घबराकर छात्रा ने किसी तरह 40,000 रुपये का इंतजाम किया और आरोपी को दे दिए। इसके अलावा, उसने बार-बार उसकी मर्जी के खिलाफ उससे इस्लामिक प्रार्थनाएं करवाईं।

पुलिस ने आरोपी खान को हिरासत में ले लिया है। उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। कोहेफिजा पुलिस स्टेशन के एसएचओ कृष्ण गोपाल शुक्ला के अनुसार, आरोपी छात्रा की दोस्त से मिलने के लिए स्कूल के पास के इलाके में अक्सर आता था। इसी दोस्त के जरिए वह पीड़िता से परिचित हुआ।

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अपराध

नवी मुंबई में संदिग्ध नशीले पदार्थों के तस्करों ने मुंबई पुलिस की नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान पर हमला किया; कई लोग घायल हुए।

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नवी मुंबई: एक चौंकाने वाली घटना में, पिछले सप्ताह नवी मुंबई के उल्वा इलाके में एक अभियान के दौरान मुंबई पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने वाली टीम पर संदिग्ध मादक पदार्थों के तस्करों ने हमला कर दिया। यह घटना तब घटी जब टीम शगुन चौक के पास मौजूद मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले से जुड़े संदिग्धों का पीछा करते हुए उल्वा इलाके में छापेमारी कर रही थी।

जब अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस दल पर धारदार हथियारों, जिनमें चाकू, तलवारें, हॉकी स्टिक और एक गांव की कुल्हाड़ी शामिल थीं, से हिंसक हमला किया। इस हमले में आरसीएफ पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक किरण मंधारे घायल हो गए। फिरोज सिद्दीकी, अहमद रजा कुरैशी और अतुल जायसवाल सहित अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है।

हमले के बाद, उल्वा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने तुरंत मदद के लिए पुलिस की एक टीम भेजी। इसके अलावा, सभी आठ आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुंबई पुलिस की टीम ने छापेमारी करने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन से मदद नहीं मांगी थी और न ही उन्होंने नवी मुंबई पुलिस को इस ऑपरेशन के बारे में पहले से सूचित किया था।

इससे पहले जनवरी 2026 में, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पनवेल में एक नाकाबंदी पर वाहन जांच अभियान के दौरान यातायात पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर बहस करने और उन पर हमला करने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें एक यातायात कांस्टेबल घायल हो गया था। यह घटना 31 दिसंबर को सुबह करीब 2.30 बजे शिवशंभो नाका पर हुई, जहां नव वर्ष समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत यातायात पुलिस ने जांच तेज कर दी थी।

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अपराध

मुंबई के दादर में चाय की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी की बेरहमी से हत्या; पुलिस ने जांच शुरू की।

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मुंबई: दादर इलाके में एक 26 वर्षीय चाय की दुकान पर काम करने वाले युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अंशु सोनलाल वर्मा के रूप में हुई है, जो दादर पश्चिम में एक चाय की दुकान पर कार्यरत था।

शिकायतकर्ता अक्षय मारुति पाटिल (26), जो कामगार नगर, न्यू प्रभादेवी रोड के निवासी हैं, द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, उनके पिता दादर पश्चिम के गोखले रोड पर आशीष इंडस्ट्रीज के सामने एक चाय की दुकान चलाते हैं। अंशु वर्मा, बीरेंद्र श्रीबहादुर पाल और वसंत पांडुरंग सपकाल के साथ उस दुकान पर काम करते थे। कामगार नगर में किराए के एक कमरे में इन कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की गई थी।

31 जनवरी, 2026 की रात लगभग 11:30 बजे, अक्षय को उसके दोस्त राहुल गावड़े से एक तस्वीर मिली, जिसमें अंशु कामगार नगर गेट के पास बेहोश पड़ा हुआ था, कथित तौर पर शराब के नशे में। बाद में राहुल ने अक्षय को बताया कि अंशु को जगाकर उसके कमरे में वापस भेज दिया गया था और उसने अंशु का मोबाइल फोन अक्षय को सौंप दिया

अक्षय बाद में मजदूरों के कमरे में गया और उसने अंशु को सोते हुए पाया। अंशु देखने में सामान्य लग रहा था और उस पर कोई चोट के निशान नहीं थे। उसने मोबाइल फोन बीरेंद्र पाल को सौंप दिया और रत्नागिरी जाने के लिए घर से निकल गया। 1 फरवरी, 2026 की सुबह लगभग 2 बजे अक्षय को उसके भाई मयूर पाटिल का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि अंशु के चेहरे पर पानी छिड़कने के बावजूद वह बेहोश था और उसे इलाज के लिए केईएम अस्पताल ले जाया गया था। कुछ ही देर बाद मयूर ने उसे सूचित किया कि अंशु को मृत घोषित कर दिया गया है।

अक्षय जब केईएम अस्पताल पहुंचे और शव देखा, तो उन्होंने अंशु के चेहरे पर गंभीर चोटें और गर्दन के आसपास लालिमा देखी, जो हमले और संभवतः गला घोंटने का संकेत दे रही थी। अक्षय ने बताया कि जब उन्होंने अंशु को आखिरी बार उसके कमरे में जीवित देखा था, तब ये चोटें मौजूद नहीं थीं। शिकायत के आधार पर पुलिस को संदेह है कि अज्ञात व्यक्तियों ने अंशु पर हमला किया और अज्ञात कारणों से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दादर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

अंशु के परिवार के अनुसार, पाटिल परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर जाति आधारित अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे गाली दी, और जब उसने इसका विरोध किया, तो उन्होंने सामूहिक रूप से उस पर हमला किया।

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