अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा विधायकों के निलंबन पर फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सदन में कथित कदाचार और दुर्व्यवहार के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों के एक साल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
मामले में दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
निलंबित विधायकों के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और सिद्धार्थ भटनागर ने दलीलें पेश कीं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी और अभिकल्प प्रताप सिंह ने सहायता प्रदान की।
वकीलों ने तर्क दिया कि अनुशासन के इरादे से निलंबन सदन के सत्र से आगे नहीं जा सकता।
महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सी. ए. सुंदरम ने तर्क दिया कि एक सदस्य को एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित करने का कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि केवल निहित शक्ति का प्रयोग करने से सदन संविधान के विपरीत कार्य कर सकता है, और कोई भी प्रारंभिक शक्ति संविधान या मौलिक अधिकारों से परे नहीं जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि निलंबन का कोई औचित्य नहीं है, जो निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित करता है। रोहतगी ने जोर देकर कहा कि 1 साल के निलंबन का निर्णय पूरी तरह से तर्कहीन है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक न्याय का अनुपालन नहीं किया गया है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति खानविलकर ने सुंदरम से कहा था कि विधायकों का निलंबन सदन के सत्र से बड़ा नहीं होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी तर्कहीन होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित करने को कोई मकसद होना चाहिए और सदस्यों को अगले सत्र तक में शामिल होने की अनुमति नहीं देने का कोई जबरदस्त कारण होना चाहिए।
बीजेपी के 12 विधायकों ने एक साल के लिए निलंबित करने वाले विधानसभा में पारित प्रस्ताव को चुनौती दी है। उन्हें पिछले साल पांच जुलाई को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने उन पर विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।
न्यायमूर्ति रविकुमार ने कहा, एक और बात यह है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मान लीजिए कि सत्ताधारी पार्टी (विधानसभा में) कमजोर है और 15 या 20 लोग निलंबित हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र का भाग्य क्या होगा?
पीठ ने सुंदरम से पूछा, निलंबन किस अवधि तक और किस उद्देश्य के लिए है?
न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि सदन सत्रों में आयोजित होता है और तर्क यह है कि जब एक नया सत्र शुरू होता है, तो नया कार्य शुरू होता है। उन्होंने आगे सवाल किया कि उन्हें एक विशेष सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन उस समय से परे तर्कसंगतता का सवाल उठता है।
11 जनवरी को, अदालत ने पाया था कि विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह, पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जुलाई में 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करना एक प्रकार से निष्कासन से भी बदतर है।
अपराध
हैदराबाद : चोरी के मामले में बरामद सोना गिरवी रखने पर सब-इंस्पेक्टर निलंबित

SUSPENDED
हैदराबाद, 27 नवंबर: हैदराबाद में एक पुलिस उपनिरीक्षक को चोरी के मामले में बरामद सोने को कथित तौर पर गिरवी रखने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
अंबरपेट पुलिस स्टेशन के एसआई भानु प्रकाश अपनी गुम हुई रिवॉल्वर के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने पैसों के लिए रिवॉल्वर बेच दी है। पुलिस उनसे हथियार का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है।
एसआई कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था, और भारी नुकसान के बाद, उसने कर्ज चुकाने के लिए चोरी के एक मामले में बरामद सोना गिरवी रख दिया था।
वरिष्ठ अधिकारी पिछले कुछ दिनों से एसआई के खिलाफ जांच कर रहे थे, लेकिन यह बात बुधवार को सामने आई।
आंध्र प्रदेश के रायचोटी के रहने वाले भानु प्रकाश 2020 बैच के एसआई हैं। हैदराबाद के हिमायतनगर निवासी एसआई पिछले कुछ वर्षों से अंबरपेट पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। शुरुआत में उन्होंने सेक्टर एसआई के रूप में काम किया और बाद में उन्हें अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया।
एसआई की अवैध गतिविधि तब सामने आई जब वरिष्ठ अधिकारियों को चोरी के एक मामले से संबंधित 43 ग्राम सोना गायब मिला। यह सोना चोरी में शामिल एक घरेलू नौकर से जब्त किया गया था।
लोक अदालत में मामला सुलझने के बाद सोना मालिक को सौंप दिया जाना था। सोने का पता न चलने पर थाना प्रभारी ने आंतरिक जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान उप निरीक्षक ने कथित तौर पर एक साहूकार के पास गिरवी रखने की बात कबूल की।
पुलिस ने साहूकार से सोना जब्त कर लिया। जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी पाया कि उप निरीक्षक की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब थी। आरोप है कि उसने अपने खर्चों के लिए हथियार बेच दिया।
उप निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच अधिकारी हथियार का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ कर रहे हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों ने उप निरीक्षक की हरकत को गंभीरता से लिया है। उसे निलंबित करने के बाद, उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
अपराध
दिल्ली लाल किला बम धमाके में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आतंकी उमर को पनाह देने वाला 7वां आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 नवंबर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए भीषण कार बम धमाके के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज क्षेत्र का रहने वाला सोयब अहमद इस केस में सातवां गिरफ्तार आरोपी है।
एनआईए के अनुसार, सोयब ने मुख्य आरोपी आतंकवादी उमर उन नबी को धमाके से ठीक पहले सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था।
एनआईए की जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, केस नंबर आरसी-21/2025/एनआईए/डीएलआई में पहले ही छह मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें आतंकी उमर उन नबी के करीबी साथी शामिल हैं, जो धमाके की पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। सोयब की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा और व्यापक हो गया है।
एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि सोयब ने उमर को न केवल अपने घर में पनाह दी थी, बल्कि उसे विस्फोटक सामग्री पहुंचाने, सुरक्षित रास्ते बताने और फरार होने में भी मदद की थी। उसकी लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए को शक है कि सोयब का ताल्लुक किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से भी हो सकता है।
फिलहाल सोयब को दिल्ली लाया जा रहा है और उसे विशेष एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की है ताकि उससे पूछताछ कर बाकी फरार आरोपियों तक पहुंचा जा सके।
एनआईए ने देश के कई राज्यों में छापेमारी तेज कर दी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक साथ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं।
बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि लाल किले के आसपास खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी।
अपराध
दिल्ली के द्वारका में बुजुर्ग महिला से सोने के गहने लूटने वाले चार गिरफ्तार, सभी जेवर बरामद

नई दिल्ली, 25 नवंबर: दिल्ली के द्वारका जिले के थाना बिंदापुर क्षेत्र में एक 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला से सोने के आभूषण लूटने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने किराए पर कमरा लेने के बहाने बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दो महिलाएं, एक युवक और उनका मित्र शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए सभी सोने के आभूषण, 1 जोड़ी सोने की चूड़ियां, 1 जोड़ी सोने के झुमके और 1 सोने की अंगूठी बरामद कर ली है।
घटना 14 नवंबर की दोपहर की है जब बिंदापुर थाने में पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि दो महिलाएं और दो पुरुष जबरन घर में घुस आए हैं और कॉलर की 86 वर्षीय मां के हाथों से सोने की चूड़ियां, झुमके और अंगूठी छीनकर फरार हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाने की एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें एसआई संदीप, एचसी नीरज, कॉन्स्टेबल आशीष, कॉन्स्टेबल राजेश दागर और कॉन्स्टेबल नरेंद्र शामिल थे। टीम का नेतृत्व बिंदापुर एसएचओ इंस्पेक्टर नरेश सांगवान कर रहे थे और पूरी कार्रवाई एसीपी डाबड़ी राजकुमार की निगरानी में हुई।
पुलिस टीम ने वारदात स्थल और आसपास के इलाकों के 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी निगरानी के साथ-साथ गुप्त सूचनाएं भी जुटाईं। सीसीटीवी फुटेज को हाई-रिजॉल्यूशन में बढ़ाने पर एक आरोपी लड़की की पहचान सामने आई। इसके बाद पुलिस टीम दिल्ली के उत्तम नगर स्थित नंदा राम पार्क इलाके में उसके घर पहुंची, जहां वह अपनी बहन, भाई और उसके दोस्त के साथ मौजूद मिली। तलाशी के दौरान घर से बुजुर्ग महिला के लूटे गए सोने के सभी आभूषण बरामद हुए और चारों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि लगभग 10 दिन पहले वे उस गली से गुजर रहे थे जहां उन्होंने बुजुर्ग महिला को काफी सोने के आभूषण पहने हुए देखा था। तभी चारों ने योजना बनाई कि अवसर मिलने पर वे महिला के घर में अकेले होने पर लूटपाट करेंगे। कुछ दिनों बाद दोनों लड़कियां दिन के समय किराए का कमरा देखने के बहाने घर पहुंचीं और बातचीत में पता लगाया कि दिन में बुजुर्ग महिला घर पर अकेली रहती हैं। इसी जानकारी के आधार पर 14 नवंबर को चारों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ से यह भी सामने आया कि तीन आरोपी आपस में सगे भाई-बहन हैं जबकि चौथा आरोपी राजू उनका दोस्त है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रतन मेहतो (19), राजू कुमार (27), अंजलि (24) और रंजू (20) के रूप में हुई। पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए बुजुर्ग महिला के सभी सोने के आभूषण सफलतापूर्वक बरामद कर लिए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
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