अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा विधायकों के निलंबन पर फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सदन में कथित कदाचार और दुर्व्यवहार के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों के एक साल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
मामले में दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
निलंबित विधायकों के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और सिद्धार्थ भटनागर ने दलीलें पेश कीं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी और अभिकल्प प्रताप सिंह ने सहायता प्रदान की।
वकीलों ने तर्क दिया कि अनुशासन के इरादे से निलंबन सदन के सत्र से आगे नहीं जा सकता।
महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सी. ए. सुंदरम ने तर्क दिया कि एक सदस्य को एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित करने का कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि केवल निहित शक्ति का प्रयोग करने से सदन संविधान के विपरीत कार्य कर सकता है, और कोई भी प्रारंभिक शक्ति संविधान या मौलिक अधिकारों से परे नहीं जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि निलंबन का कोई औचित्य नहीं है, जो निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित करता है। रोहतगी ने जोर देकर कहा कि 1 साल के निलंबन का निर्णय पूरी तरह से तर्कहीन है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक न्याय का अनुपालन नहीं किया गया है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति खानविलकर ने सुंदरम से कहा था कि विधायकों का निलंबन सदन के सत्र से बड़ा नहीं होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी तर्कहीन होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित करने को कोई मकसद होना चाहिए और सदस्यों को अगले सत्र तक में शामिल होने की अनुमति नहीं देने का कोई जबरदस्त कारण होना चाहिए।
बीजेपी के 12 विधायकों ने एक साल के लिए निलंबित करने वाले विधानसभा में पारित प्रस्ताव को चुनौती दी है। उन्हें पिछले साल पांच जुलाई को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने उन पर विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।
न्यायमूर्ति रविकुमार ने कहा, एक और बात यह है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मान लीजिए कि सत्ताधारी पार्टी (विधानसभा में) कमजोर है और 15 या 20 लोग निलंबित हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र का भाग्य क्या होगा?
पीठ ने सुंदरम से पूछा, निलंबन किस अवधि तक और किस उद्देश्य के लिए है?
न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि सदन सत्रों में आयोजित होता है और तर्क यह है कि जब एक नया सत्र शुरू होता है, तो नया कार्य शुरू होता है। उन्होंने आगे सवाल किया कि उन्हें एक विशेष सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन उस समय से परे तर्कसंगतता का सवाल उठता है।
11 जनवरी को, अदालत ने पाया था कि विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह, पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जुलाई में 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करना एक प्रकार से निष्कासन से भी बदतर है।
अपराध
मुंबई: ड्रग्स तस्करी में दो युवक गिरफ्तार, 5 लाख रुपए कैश भी बरामद

मुंबई, 3 दिसंबर: मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल की कांदिवली यूनिट ने बोरीवली इलाके से ड्रग्स तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ड्रग्स और 5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया।
क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि एंटी नारकोटिक सेल को सूचना मिली थी कि दो लोग बोरीवली इलाके में ड्रग्स की तस्करी करने के लिए आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने वहां जाल बिछाया और संदिग्धों का इंतजार करने लगी। जैसे ही दोनों संदिग्ध पुलिस के पास पहुंचे, उन्हें हिरासत में लेकर तलाशी ली गई।
तलाशी में उनके पास से हाई क्वालिटी के ड्रग्स बरामद हुए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए युवक कलम्बोली (पनवेल) के रहने वाले हैं।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।
अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी इस मामले की गहरी जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ड्रग्स किसे सप्लाई किया जाने वाला था और ड्रग्स कहां से लाए गए थे।
इससे पहले भी ड्रग्स बरामद हुआ था। ड्रग्स कारोबार से जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इससे पहले सोमवार को भी मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल की कांदिवली यूनिट ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक दंपति को गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच ने उनके पास से 500 ग्राम हेरोइन बरामद की थी, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए थी।
गिरफ्तार आरोपी मीरा रोड इलाके के रहने वाले थे। क्राइम ब्रांच ने बताया था कि आरोपी पति-पत्नी घर में ही ड्रग्स बनाने का काम करते थे और उसके बाद इन्हें सप्लाई करते थे।
क्राइम ब्रांच ने बताया था कि दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिर यह ड्रग्स किसे सप्लाई करते थे और कहां से ला रहे थे।
अपराध
नवी मुंबई अपराध: मानव तस्करी निरोधक इकाई ने वाशी स्पा में वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया; 6 महिलाओं को बचाया गया, प्रबंधक गिरफ्तार

नवी मुंबई, 2 दिसंबर: नवी मुंबई पुलिस की मानव तस्करी निरोधक इकाई (एएचटीयू) ने शनिवार को वाशी के जुहूगांव के सेक्टर 11 स्थित अर्पणा सैलून एंड स्पा में मसाज सेवाओं की आड़ में चल रहे एक वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया और परिसर से छह महिलाओं को मुक्त कराया। स्पा की मैनेजर असीमा रॉबिन घोष (34) को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साथी नूर आलम शेख अभी भी फरार है।
पुलिस के अनुसार, स्पा कथित तौर पर प्रति ग्राहक 6,000 रुपये वसूल रहा था और महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहा था। एक विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए, AHTU ने 30 नवंबर को इस गतिविधि की पुष्टि के लिए एक फर्जी ग्राहक को तैनात किया।
जब अवैध गतिविधियों की पुष्टि हो गई, तो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पृथ्वीराज घोरपड़े के नेतृत्व में एक टीम ने एपीआई योगेश देशमुख, पीएसआई सरिता गुडे और अन्य कर्मियों के साथ प्रतिष्ठान पर त्वरित छापेमारी की।
कार्रवाई के दौरान, अधिकारियों को छह महिलाएँ मिलीं जिन्होंने बताया कि उन्हें मसाज सेवा देने के नाम पर जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा था। उनके बयानों के आधार पर, पुलिस ने घोष और शेख के खिलाफ बीएनएस धारा 143(3) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 7 और 7(1) के तहत मामला दर्ज किया।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पृथ्वीराज घोरपड़े ने कहा, “स्पा और मसाज सेवाओं के बहाने महिलाओं का शोषण करने वाले प्रतिष्ठानों पर हम कार्रवाई जारी रखेंगे। फरार आरोपियों सहित सभी संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
अधिकारियों ने बताया कि घोष को 4 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और नूर आलम शेख की तलाश जारी है।
अपराध
अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी की बड़ी रिमांड, 14 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया

COURT
नई दिल्ली, 1 दिसंबर: अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावनाएं हैं।
बता दें कि इससे पहले भी जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी की 13 दिनों की हिरासत में भेजा गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने 20 नवंबर को जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था।
अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन किया है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाना चाहिए।
यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद को 19 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
यूनिवर्सिटी की तरफ से किए जा रहे कथित फर्जी मान्यता और भ्रामक दावों की पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ था।
रिमांड नोट के अनुसार, इस संस्था ने कथित तौर पर पिछले कई सालों में छात्रों को भ्रमित कर न सिर्फ एडमिशन लिए, बल्कि भारी भरकम रकम भी वसूली है। आईटीआर के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए की आय दिखाई थी।
ईडी की जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में क्रमश: 30.89 करोड़ और 29.48 करोड़ रुपए को स्वैच्छिक योगदान यानी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बताया गया था, लेकिन 2016-17 के बाद इनकम को सीधे मेन ऑब्जेक्ट या एजुकेशनल रेवेन्यू के रूप में दिखाया जाने लगा था।
जांच में पता चला कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 24.21 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 80.01 करोड़ रुपए की आय दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर कथित तौर पर फर्जी मान्यता के नाम पर लगभग 415.10 करोड़ रुपए की रकम हासिल की गई थी।
एजेंसियों का दावा है कि यूनिवर्सिटी ने झूठे दावों और भ्रामक प्रैक्टिस के जरिए छात्रों के विश्वास, भविष्य और उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है। इस मामले में ईडी की जांच दिल्ली पुलिस की एफआईआर से शुरू हुई, जिसके आधार पर अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी पड़ताल जारी है।
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