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Monday,15-September-2025
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा विधायकों के निलंबन पर फैसला सुरक्षित रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सदन में कथित कदाचार और दुर्व्यवहार के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों के एक साल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मामले में दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

निलंबित विधायकों के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और सिद्धार्थ भटनागर ने दलीलें पेश कीं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी और अभिकल्प प्रताप सिंह ने सहायता प्रदान की।

वकीलों ने तर्क दिया कि अनुशासन के इरादे से निलंबन सदन के सत्र से आगे नहीं जा सकता।

महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सी. ए. सुंदरम ने तर्क दिया कि एक सदस्य को एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित करने का कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि केवल निहित शक्ति का प्रयोग करने से सदन संविधान के विपरीत कार्य कर सकता है, और कोई भी प्रारंभिक शक्ति संविधान या मौलिक अधिकारों से परे नहीं जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि निलंबन का कोई औचित्य नहीं है, जो निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित करता है। रोहतगी ने जोर देकर कहा कि 1 साल के निलंबन का निर्णय पूरी तरह से तर्कहीन है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक न्याय का अनुपालन नहीं किया गया है।

मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति खानविलकर ने सुंदरम से कहा था कि विधायकों का निलंबन सदन के सत्र से बड़ा नहीं होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी तर्कहीन होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित करने को कोई मकसद होना चाहिए और सदस्यों को अगले सत्र तक में शामिल होने की अनुमति नहीं देने का कोई जबरदस्त कारण होना चाहिए।

बीजेपी के 12 विधायकों ने एक साल के लिए निलंबित करने वाले विधानसभा में पारित प्रस्ताव को चुनौती दी है। उन्हें पिछले साल पांच जुलाई को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने उन पर विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।

न्यायमूर्ति रविकुमार ने कहा, एक और बात यह है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मान लीजिए कि सत्ताधारी पार्टी (विधानसभा में) कमजोर है और 15 या 20 लोग निलंबित हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र का भाग्य क्या होगा?

पीठ ने सुंदरम से पूछा, निलंबन किस अवधि तक और किस उद्देश्य के लिए है?

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि सदन सत्रों में आयोजित होता है और तर्क यह है कि जब एक नया सत्र शुरू होता है, तो नया कार्य शुरू होता है। उन्होंने आगे सवाल किया कि उन्हें एक विशेष सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन उस समय से परे तर्कसंगतता का सवाल उठता है।

11 जनवरी को, अदालत ने पाया था कि विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह, पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जुलाई में 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करना एक प्रकार से निष्कासन से भी बदतर है।

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मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पिस्तौल और कारतूस बरामद

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CRIME

मुंबई, 15 सितंबर। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बांद्रा के कुरैशी नगर इलाके से एक 38 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

मुंबई पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमरावती निवासी प्रफुल्ल विष्णु बावने उर्फ सचिन (38) के रूप में हुई है, जो मुंबई के मोहम्मद अली रोड इलाके में रहता था।

क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के अधिकारी सचिन पुराणिक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने कुरैशी नगर कंपाउंड में छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के पास मौजूद एक बैग से स्टील की देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 तथा मुंबई पुलिस एक्ट की धारा 37(1)(ए) और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी जांच में जुटे हैं कि यह पिस्तौल कहां से लाई गई थी और आरोपी मुंबई किसी को हथियार देने के इरादे से आया था या किसी अन्य मकसद से आया था।

इससे पहले, मुंबई क्राइम ब्रांच ने 10 सितंबर को एक नेवी कर्मचारी की राइफल और गोलियां चुराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी।

दोनों आरोपियों को तेलंगाना के आसिफाबाद जिले से पकड़ा गया। गिरफ्तार लोगों के नाम राकेश दुबला और उमेश दुबला हैं, जो एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं।

यह घटना 6 सितंबर की रात को हुई, जब एक संवेदनशील रक्षा क्षेत्र नेवी नगर में एक शख्स नेवी की वर्दी पहनकर अंदर घुसा। उसने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी से कहा कि वह उसे शिफ्ट से राहत देने आया है। भरोसा दिलाकर उसने कर्मचारी की राइफल और गोलियां ले लीं। इसके बाद उसने हथियार और गोलियां कंपाउंड के बाहर फेंक दीं। बाहर उसका साथी पहले से मौजूद था, जिसने राइफल और गोलियां उठा लीं।

इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए और तेलंगाना भाग निकले।

क्राइम ब्रांच ने इस वारदात की जानकारी मिलते ही जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की मदद से आरोपियों का पीछा किया और उन्हें तेलंगाना में दबोच लिया।

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अपराध

दिल्ली दंगा मामला : सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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SUPRIM COURT

नई दिल्ली, 12 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में आरोपी शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

चारों आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन सभी पर 2020 के दंगों के मुख्य षड्यंत्रकारी होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ शरजील इमाम, उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में भड़के 2020 के दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे।

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि यह हिंसा एक पूर्व-नियोजित साजिश थी, जिसे सीएए के खिलाफ जारी विरोध-प्रदर्शन के दौरान अंजाम दिया गया था।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम को 28 जनवरी, 2020 को बिहार के जहानाबाद से जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने भी यूएपीए मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद 10 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर भी यूएपीए के तहत इसी तरह के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

आरोपों की प्रकृति और अभियुक्तों की लंबी कैद के कारण इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है।

गुलफिशा फातिमा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की एक प्रमुख आयोजक मानी जाती हैं। उसे 9 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत जेल में बंद है। और बाद में दंगों में उसकी कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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मुंबई: प्रेमी के साथ भागने से पहले प्रेमी ने अपने ही घर में की चोरी, आरोपी का अपनी बेटी के प्रेमी से चल रहा था अफेयर, पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा

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मुंबई के दंडोशी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जहाँ एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए अपने गहने चुरा लिए और उसे अपने प्रेमी को सौंप दिया और फिर खुद पुलिस स्टेशन जाकर गहने चोरी की शिकायत दर्ज कराई।

मामले की जाँच के दौरान, दंडोशी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया और पत्नी को गहने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर उसके पास से लगभग साढ़े दस तोले सोने के गहने ज़ब्त किए।

दरअसल, यह मामला गोरेगांव पूर्व के बीएमसी कॉलोनी के संतोष नगर स्थित बीएमसी कर्मचारी रमेश धोंडू हलदेव के घर का है, जहाँ रमेश की पत्नी उर्मिला रमेश हलदेव ने अचानक अपने पति रमेश को बताया कि अलमारी से उसके गहने गायब हैं। वह अपने पति रमेश पर चोरी का आरोप लगाने लगी। रमेश ने कहा कि उसे गहनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद, रमेश और उसकी पत्नी ने दंडोशी पुलिस स्टेशन में घर से गहने चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई।

दंडोशी पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर अजीत देसाई ने जब मामले की जाँच शुरू की, तो उन्हें पता चला कि यह घर में सेंधमारी की घटना नहीं थी, बल्कि परिवार का ही एक सदस्य चोरी में शामिल था और पुलिस को गुमराह कर रहा था।

पुलिस अधिकारी अजीत देसाई ने जब मामले की जाँच शुरू की, तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला।

कुछ दिनों बाद, पुलिस को शक हुआ कि अगर घर में सेंधमारी नहीं हुई, तो गहने कहाँ गए?

जब पुलिस ने घर में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल और लोकेशन इकट्ठा करना शुरू किया, तो उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली।

अपनी जाँच में, पुलिस को पता चला कि बीएमसी कर्मचारी रमेश की पत्नी उर्मिला का किसी और के साथ संबंध था और रमेश की पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर से भागने की योजना बना रही थी। लेकिन भागने से पहले, वह अपने प्रेमी को करोड़पति बनाना चाहती थी ताकि वह इन पैसों से अपनी ज़िंदगी का आनंद ले सके। इसीलिए उसने यह योजना बनाई और अपने ही घर से गहने चुराकर बेच दिए और लगभग 10 लाख रुपये अपने प्रेमी के खाते में ट्रांसफर कर दिए।

इतना ही नहीं, पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। कॉल डिटेल्स से यह भी पता चला कि उर्मिला का अपनी 18 वर्षीय बेटी के प्रेमी के साथ भी संबंध था और उसने चोरी के कुछ गहने उसे अपने पास रखने के लिए दिए थे। कॉल डिटेल्स से पता चला कि घटना के बाद, वह अपनी बेटी के प्रेमी के लगातार संपर्क में थी और दिन भर उससे फोन पर बात करती रहती थी।

फोन कॉल के आधार पर जब पुलिस ने बेटी के प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने पहले तो कोई भी कहानी बताने से परहेज किया, लेकिन पुलिस के दबाव में उसने पूरी कहानी बता दी और मामले की सारी बातें बताते हुए कहा कि उर्मिला ने अपने घर से गहने चुराकर अपने प्रेमी को बेचे थे और कुछ गहने उसे भी दिए थे।

जब डिंडोशी पुलिस ने उर्मिला और उसकी बेटी के प्रेमी को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की, तो उर्मिला ने कबूल किया कि वह अपने बीएमसी कर्मचारी पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही थी।

पुलिस ने उर्मिला द्वारा बताई गई आभूषण की दुकान से चोरी के गहने जब्त कर लिए हैं और उर्मिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

डिंडोशी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र शिंदे के अनुसार, उर्मिला और रमेश की शादी करीब 18 साल पहले हुई थी। रमेश अंधेरी के बीएमसी वार्ड में जल विभाग में सरकारी कर्मचारी है। जब वह ऑफिस जाता था, तो उसकी पत्नी उर्मिला अपने प्रेमी से सोशल मीडिया पर चैट करती थी। दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने चोरी के गहने और पैसे लेकर घर से भागने की योजना बनाई। उर्मिला का अपनी बेटी के प्रेमी के साथ भी संबंध था। इसीलिए उसने चोरी के कुछ गहने उसे दे दिए थे और उसे छिपाने के लिए कहा था। उर्मिला ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की, जबकि घर से इस गहने की चोरी की शिकायत पहले ही दर्ज कराई जा चुकी थी, जो अभी तक नहीं मिली है। उर्मिला ने कहा था कि उन्हें यकीन था कि इस बार भी चोरी हुए गहने नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि पुलिस को बार-बार उर्मिला पर शक हो रहा था। फिलहाल उर्मिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

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