अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने इतावली नौसैनिकों पर चल रहे मामले को खत्म किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इटली द्वारा 10 करोड़ रुपये के मुआवजे के भुगतान के बाद 2012 में केरल तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में लंबित सभी आपराधिक कार्यवाही को खत्म कर दिया।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और एम. आर. शाह की पीठ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के आदेश पर विचार करते हुए, भारत 10 करोड़ रुपये के मुआवजे के लिए सहमत हो गया है । इटली ने इसे जमा कर दिया है, जिसे शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में स्थानांतरित कर दिया गया है।
पीठ ने कहा, ” हम पहले से अधिक दिए गए मुआवजे और अनुग्रह राशि से संतुष्ट हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत भारत में सभी कार्यवाही को बंद करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।”
बेंच ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार, इटली नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही फिर से शुरू करेगा। शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को 10 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का आदेश दिया, जिसमें से दो पीड़ितों के परिवारों को 4-4 करोड़ रुपये और नाव मालिक को 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।
पीठ ने कहा कि पीड़ितों के कानूनी वारिसों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट को एक न्यायाधीश की नियुक्ति करनी चाहिए।
ट्रिब्यूनल के आदेश का हवाला देते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि इटली दो नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है और सबूत के साथ मामले का विवरण केंद्र और केरल सरकार उसे प्रदान करेगी।
फरवरी 2012 में, भारत ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने के जहाज पर सवार दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने के लिए दो इतालवी नौसैनिकों सल्वाटोर गिरोन और मासिमिलियानो लातोरे को गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि फरवरी 2012 को मिस्र जा रहे ऑयल टैंकर एनरिका लेक्सी में सवार इटली मरीन के जवानों ने केरल के दो मछुआरों को गहरे समुद्र में गोली मार दी थी। बताया जाता है कि मरीन को शक था कि ये लोग समुद्री लुटेरे हैं। जब इंडियन कोस्ट को इसकी जानकारी मिली तो तुरंत कार्रवाई करते हुए केरल पुलिस ने दोनों इतालवी नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और मामला अदालत में था।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने पिछले साल अगस्त में केंद्र से कहा था कि वह पीड़ितों के परिवारों को सुने बिना दोनों नौसैनिकों के खिलाफ मामले को बंद करने पर कोई फैसला नहीं सुनाएगा।
अपराध
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार

मुंबई: डीएन नगर पुलिस ने 26 जून को स्थानीय शस्त्र (एलए) डिवीजन के दो पुलिस कांस्टेबलों सहित चार लोगों को अंधेरी पश्चिम में एक पान दुकान विक्रेता का अपहरण करने और उससे 24 जून को 43,000 रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मोहम्मद आरिफ फैजान खान, 35, की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो कांस्टेबलों हेमंत कापसे और सागर वाघ के साथ-साथ उनके सहयोगियों नितिन गढ़वे और चंद्रशेखर दरंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, शाम 4.45 बजे एक अर्टिगा कार खान के स्टॉल पर रुकी और कापसे और वाघ कार से उतरे और खुद को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का अधिकारी बताया। आरोपियों में से एक ने खान से कहा कि उन्हें उसके पास गुटखा मिला है और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया और दावा किया कि वे उसे एफडीए के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कार्यालय में ले जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।
डॉकयार्ड रोड की यात्रा के दौरान, आरोपियों ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। जब खान ने कहा कि उसके पास केवल 10,000 रुपए हैं, तो उन्होंने उसे अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए कहा। खान को भुगतान स्कैन के माध्यम से आकाश वाघमारे के खाते में 40,000 रुपए भेजने के लिए मजबूर किया गया।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया

वाशिंगटन, 4 जुलाई। अमेरिका के तटीय शहर मियामी में 21 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
यह घटना 30 जून को फिलाडेल्फिया से मियामी जा रही फ्रंटियर फ्लाइट में हुई।
ईशान शर्मा नामक आरोपी ने कथित तौर पर साथी यात्री पर हमला किया, जिससे उसकी आंख के पास चोट लग गई, जबकि पीड़ित कीनू इवांस को मामूली चोटें आईं।
जैसे ही विमान मियामी में उतरा, शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मारपीट (किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हानिकारक या आपत्तिजनक कृत्य) का आरोप लगाया गया।
शर्मा को मंगलवार को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उस पर 500 डॉलर का जुर्माना लगाया और उसे किसी भी तरह से पीड़ित के पास जाने से रोक दिया।
सुनवाई के दौरान, शर्मा के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल ध्यान कर रहा था और मौन साधना कर रहा था, जिसे पीड़ित इवांस ने खतरा माना।
वकील ने कहा, “मेरा मुवक्किल एक ऐसे धर्म से है, जहां वह ध्यान कर रहा था। दुर्भाग्य से, उसके पीछे बैठे यात्री को यह पसंद नहीं आया।” घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो लोग (शर्मा और इवांस) एक-दूसरे की गर्दन पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। एक साथी यात्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “उसे जाने दो। रुको, उसे जाने दो,” जबकि एक क्रू मेंबर ने कहा, “सर, आपको बैठना होगा।”
इस बीच, पीड़ित इवांस ने मीडिया आउटलेट्स को बताया कि आरोपी ने अजीबोगरीब बातें कीं और जान से मारने की धमकी दी। इवांस ने बताया कि वह वॉशरूम गया और फ्लाइट अटेंडेंट को शर्मा के बारे में बताया, जिन्होंने सुझाव दिया कि अगर ऐसा जारी रहा तो वह सहायता बटन दबा दे। इवांस ने दावा किया कि जब उसने मदद मांगने के लिए सहायता बटन दबाया तो शर्मा नाराज हो गया। इवांस ने 7न्यूज को बताया कि आरोपी को यह कहते हुए सुना गया, “तुम तुच्छ, नश्वर आदमी हो, अगर तुम मुझे चुनौती दोगे, तो इसका परिणाम तुम्हारी मौत होगी।” पीड़ित ने दावा किया कि स्थिति बिगड़ गई और शर्मा ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया।
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