राजनीति
कर्नाटक में मुस्लिम व्यापारियों के प्रतिबंध पर सिद्धारमैया ने कहा, ‘नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं’

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य में हिंदू मंदिर मेलों में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध का जिक्र करते हुए कहा कि नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है।
उन्होंने कहा, “दोस्ती की राजनीति के लिए सिर्फ जगह है।”
इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वह वोटों के ध्रुवीकरण में शामिल है। उन्होंने कहा कि हिजाब विवाद और गिरजाघरों पर हमले इसी मकसद से किए गए थे।
उन्होंने कहा, “व्यापार मुक्त हैं और व्यापार करना भी मौलिक अधिकार है। भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है।”
उन्होंने कहा, “हमें इंसानों का सम्मान करना है। जब बारिश हो रही है, तो आप किसी मुस्लिम या ईसाई को पेड़ के आश्रय से दूसरी जगह नहीं भेज सकते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं और ऑपरेशन किया जाता है, तो जाति और धर्म से परे खून लिया जाता है।”
उन्होंने कहा, “सत्तारूढ़ भाजपा सोचती है कि वे इन मुद्दों के साथ कांग्रेस को घेर रहे हैं। लेकिन, वे नहीं जानते कि वे खुद को घेर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि हिजाब संकट और मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध के पीछे भाजपा है, वे लोगों को उकसा रहे हैं।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली में 8 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, निर्वासन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। दिल्ली पुलिस ने साउथ कैंपस थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा।
सभी की पहचान रबीउल इस्लाम (38), उसकी पत्नी सीमा (27), उसका बेटा अब्राहम (5), पापिया खातून (36), सादिया सुल्ताना (21), सुहासिनी (1), आर्यन (7) और रिफत आरा मोयना (28) के रूप में हुई है।
अब विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की मदद से सभी के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुलिस के मुताबिक, 15 अप्रैल को साउथ कैंपस पुलिस थाने को गुप्त सूचना मिली थी कि सत्य निकेतन मार्केट में कुछ बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर रविंदर कुमार वर्मा, एसएचओ, साउथ कैंपस के नेतृत्व में और एसीपी डॉ. गरिमा तिवारी की निगरानी में एक विशेष टीम गठित की गई।
इस टीम में एसआई सुंदर योगी, एचसी मनोहर, सीटी धन्ना राम और अन्य शामिल थे। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सत्य निकेतन मार्केट में छापेमारी की और एक संदिग्ध व्यक्ति, रबीउल इस्लाम, से पूछताछ की।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में रबीउल ने बताया कि वह 2012 में त्रिपुरा सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत आया था और अपनी पत्नी सीमा और बेटे अब्राहम के साथ दिल्ली के किशनगढ़ में रह रहा है। उसने यह भी खुलासा किया कि उसके पास फर्जी आधार कार्ड है और कुछ अन्य बांग्लादेशी नागरिक कटवारिया सराय और मोती बाग में रहते हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सात अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। जांच में पाया गया कि सभी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रबीउल इस्लाम बांग्लादेश के जेसोर जिले का रहने वाला है और 2016 में उसने सीमा से शादी की। वह भारत में हाउसकीपर का काम करता है और 2022 में बांग्लादेश में मानव तस्करी के एक मामले में शामिल था। उसकी पत्नी सीमा हाउसमेड का काम करती है। पापिया खातून को पति ने बांग्लादेश में छोड़ दिया था और वह अपनी बेटियों सादिया और सुहासिनी के साथ भारत में रह रही थी। अन्य पकड़े गए लोग भी विभिन्न कामों में लगे थे।
पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन अवैध प्रवासियों पर नजर रखने के लिए बनाई गई विशेष रणनीति का हिस्सा था। टीम को दिन-रात गश्त करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे।
अधिकारियों ने कहा कि पकड़े गए सभी लोगों को निर्वासन केंद्र भेजा गया है और एफआरआरओ के माध्यम से वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। यह कार्रवाई दिल्ली में अवैध प्रवास के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पुलिस लगातार सघन जांच कर रही है।
राजनीति
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी सुनवाई, लंबी बहस की संभावना कम

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस पर केंद्र सरकार भी अपना रुख स्पष्ट करने वाली है। सुनवाई से पहले एडवोकेट प्रदीप कुमार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना है लेकिन आज का दिन इस मामले में निर्णायक हो सकता है।
यादव ने बताया कि कल कोर्ट ने आदेश लिखना शुरू किया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और कुछ राज्यों के वकीलों ने अपनी बात रखने के लिए और समय मांगा। इन राज्यों ने वक्फ अधिनियम का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर की है। वकीलों के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि आज केवल 30 से 45 मिनट तक ही सुनवाई होगी। यादव को उम्मीद है कि इसके बाद मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी और आज ही अंतरिम आदेश जारी हो सकता है।
उन्होंने कहा, “कल मुख्य न्यायाधीश ने कुछ शर्तों के साथ अंतरिम आदेश का मसौदा तैयार किया था, लेकिन विपक्षी पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला। इसीलिए आज फिर से अंतरिम आदेश पर बहस होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट आज अंतरिम आदेश जारी कर देगी।”
यादव ने यह भी बताया कि कोर्ट ने कल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण यह पूरी नहीं हो सकी। आज की सुनवाई में कोर्ट का ध्यान मुख्य रूप से अंतरिम आदेश पर केंद्रित रहेगा।
उन्होंने कहा, “मुख्य न्यायाधीश और अन्य जज इस मामले में अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन हमें भरोसा है कि आज का फैसला हमारे पक्ष में होगा। यह मामला वक्फ बोर्ड और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों को लेकर है, जिसमें कई राज्य और केंद्रीय पक्ष शामिल हैं। कोर्ट का आज का फैसला इस मामले में अगले कदमों को निर्धारित करेगा।”
प्रदीप यादव ने कहा कि यह सुनवाई न केवल वक्फ बोर्ड के लिए, बल्कि इससे जुड़े सभी पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है।
महाराष्ट्र
मुंबई समाचार: फोर्ट में डीएन रोड जंक्शन के पास पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद; बीएमसी ने सिविक ठेकेदार को दोषी ठहराया

मुंबई: बुधवार शाम को फोर्ट में न्यू एक्सेलसियर थिएटर के सामने डीएन रोड जंक्शन के पास पाइपलाइन फटने से हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। यह घटना रात 8 बजे के आसपास हुई और कथित तौर पर इलाके में ड्रेनेज मरम्मत का काम करने वाले एक सिविक कॉन्ट्रैक्टर की वजह से हुई।
बीएमसी के ए वार्ड के अधिकारियों के अनुसार, मरम्मत के दौरान छह इंच की पानी की पाइपलाइन गलती से क्षतिग्रस्त हो गई। नगर निगम के कर्मचारियों को तुरंत मौके पर भेजा गया और रिसाव को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपाय किए गए।
विस्फोट के बावजूद, घटना के समय इलाके में पानी की आपूर्ति अप्रभावित रही। एक नागरिक अधिकारी ने पुष्टि की, “चूंकि पानी की आपूर्ति वर्तमान में चालू है, इसलिए रिसाव का पता लगाने और मरम्मत का काम गुरुवार सुबह शुरू किया जाएगा।”
नगर निगम अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी तथा नुकसान के लिए जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह बनाया जाएगा।
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