अपराध
नौसेना अधिकारी से मारपीट करने वाले शिव सैनिकों को फिर से गिरफ्तार किया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मुंबई पुलिस ने मंगलवार को छह शिव सैनिकों को फिर से गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने कथित रूप से एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर हमला किया था। नौसेना अधिकारी पर हमले के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला था।
आरोपियों को बोरीवली की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
गिरफ्तार किए गए लोगों में शाखा प्रधान कमलेश कदम और संजय मंजरे शामिल हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता प्रताप वेरा, सुनील देसाई, राकेश मुलिक और राकेश बेलनेकर को गिरफ्तार किया गया है।
समता नगर पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में मारपीट, चोट पहुंचाने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 452 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद हुई है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शिवसैनिकों द्वारा पूर्व नौसेना अधिकारी की पिटाई किए जाने की घटना की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कड़ी निंदा की थी। सिंह ने कहा कि देश के पूर्व सैनिक पर इस तरह का हमला बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कामना करता हूं कि पूर्व सैन्य अधिकारी जल्द ठीक हो जाएं।
इस घटनाक्रम के बाद से सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है।
राजनाथ ने शुक्रवार के हमले के मद्देनजर 65 वर्षीय सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी मदन शर्मा को फोन किया। इस मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को शनिवार को जमानत दे दी गई थी।
सिंह ने ट्वीट किया, “पूर्व सैनिकों पर इस तरह का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य और अपमानजनक है।”
शर्मा की शिकायत के बाद, समता नगर पुलिस ने शुक्रवार देर शाम चार आरोपियों – शिवसेना प्रमुख प्रधान कमलेश कदम और उनके साथी संजय मंजरे, राकेश बेलवेकर और प्रताप को गिरफ्तार किया था।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तर) दिलीप सावंत ने कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने और हिंसा सहित कई आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी के साथ लोखंडवाला परिसर में उनके निवास के बाहर मारपीट की गई थी।
दरअसल इस कार्टून में शिवसेना की हिंदुत्व की छवि को लेकर उद्धव ठाकरे पर तंज कसा गया है। कार्टून में भगवा रंग के कपड़े में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार सफेद रंग का कपड़ा पहनाते दिखाई दे रहे हैं। इसी कार्टून को लेकर सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के साथ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मारपीट की।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल भातलकर द्वारा पोस्ट किए गए एक सीसीटीवी क्लिप में हमलावरों को शर्मा का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। जब आरोपी उनके कॉलर को खींच रहे थे, तो सोसायटी के सुरक्षा कर्मियों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
शर्मा को इस हमले में गंभीर चोट तो नहीं आई, मगर उनकी आंख के पास चोट आई है, जो कि सूज गई है। बाद में उन्होंने एक पुलिस शिकायत दर्ज की। कई भाजपा नेताओं ने महा विकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधा।
सैनिक महासंघ के अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुधीर सावंत (रिटार्यड) ने इस घटना को निंदनीय करार दिया है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, “बेहद दुखद और चौकाने वाली घटना। रिटायर्ड नौसेना अधिकारी को गुंडों ने इसलिए मारा कि उन्होंने केवल एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था। इसे रोकिए आदरणीय उद्धव ठाकरे जी। हम इन गुंडों पर कठोर कार्रवाई और सजा की मांग करते हैं।”
अपराध
मुंबई : नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी, फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार

मुंबई, 11 अक्टूबर: मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पुलिस ने खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो अब तक 36 नौकरी के इच्छुक युवाओं से कुल 2.88 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है।
आरोपी की पहचान सोलापुर जिले के बार्शी निवासी 35 वर्षीय नीलेश राठौड़ के रूप में हुई है। वह खुद को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) में उप सचिव बताकर लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देता था। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि उसने आयकर विभाग में इंस्पेक्टर और सहायक जैसे पदों के लिए फर्जी भर्तियों का झांसा देकर लाखों रुपए वसूले।
सहार पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318, 319, 336, 338 और 340 के तहत केस दर्ज किया गया है।
यह मामला तब सामने आया जब नवी मुंबई निवासी संतोष खरपुड़े ने शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनसे और अन्य कई उम्मीदवारों से बड़ी रकम वसूली। सहायक पद के लिए 4 लाख और निरीक्षक पद के लिए 6 लाख रुपए की मांग की गई थी।
नीलेश राठौड़ ने मई 2023 में अंधेरी ईस्ट के एक होटल में इंटरव्यू का नाटक रचा और हर उम्मीदवार से करीब 10 लाख रुपए वसूल लिए। आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए, सरकारी अस्पतालों में फर्जी मेडिकल जांच कराई और पुलिस वेरिफिकेशन के जाली दस्तावेज भी उपलब्ध कराए ताकि पूरी प्रक्रिया असली लगे।
कुछ महीनों तक जब पीड़ितों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो उन्होंने खुद आयकर विभाग से संपर्क किया और उन्हें पता चला कि ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया चल ही नहीं रही है।
जब पीड़ितों ने राठौड़ से जवाब मांगा, तो उसने शुरुआत में पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन बाद में कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। इसके बाद सहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की।
जांच में यह भी सामने आया है कि राठौड़ ने कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए और यह तक दावा किया कि वह दिल्ली में अपने संपर्कों के जरिए भारतीय सेना में भी नौकरी दिलवा सकता है।
मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी के साथ और लोग भी इस ठगी में शामिल थे।
अपराध
मुंबई अपराध: कुर्ला में एचडीआईएल कंपाउंड स्थित एसआरए बिल्डिंग में 32 वर्षीय बीएमसी कर्मचारी मृत मिला; पुलिस ने जांच शुरू की

मुंबई: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का एक 32 वर्षीय कर्मचारी गुरुवार दोपहर कुर्ला (पश्चिम) स्थित एचडीआईएल कंपाउंड स्थित स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) परियोजना की बिल्डिंग नंबर 9 में मृत पाया गया। घटना की सूचना वीबी नगर पुलिस स्टेशन को शाम करीब 4:30 बजे मिली।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान घाटकोपर क्षेत्र निवासी राजेश परमार के रूप में हुई है, जो बीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) विभाग, एफ नॉर्थ वार्ड में काम करता था।
शव को पोस्टमॉर्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया गया है। मौत का सही कारण अभी अज्ञात है और आगे की जाँच जारी है।
अपराध
मुंबई क्राइम ब्रांच ने हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में 1,900 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में 14 गिरफ्तार और 5 वांछित आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत 1,900 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। विशेष मकोका अदालत में पेश किए गए आरोपपत्र में 45 गवाहों के बयान शामिल हैं।
जाँच के अनुसार, शिकायतकर्ता शब्बीर हुसैन मुबारक सिद्दीकी (45) ने आरोप लगाया कि उसके दोस्त साजिद इलेक्ट्रिकवाला ने 31 मार्च, 2025 को सरवर खान से एक अवैध एमडी (मेफेड्रोन) दवा निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए ₹50 लाख लिए थे। जब साजिद ने दवाइयाँ नहीं दीं और पैसे वापस नहीं किए, तो सरवर खान ने यूनुस थाईचारपिल और अन्य साथियों के साथ मिलकर 12 जून, 2025 को अंधेरी (पश्चिम) स्थित होटल अलीबाबा से सिद्दीकी और साजिद का अपहरण कर लिया। दोनों को नेरल के एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें बंधक बना लिया गया।
14 जून, 2025 को सुबह लगभग 2:30 बजे, सिद्दीकी पीछे की खिड़की से भागने में कामयाब रहा, लेकिन साजिद बंदी बना रहा। अपने दोस्त की जान को खतरा होने पर, सिद्दीकी ने ओशिवारा पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 111, 115(2), 127, 140(1), 140(2), 189(2) और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया।
बाद में, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, मामला अपराध शाखा के जबरन वसूली निरोधक प्रकोष्ठ (यूनिट 3) को स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ इसे पुनः पंजीकृत किया गया। जाँच के दौरान, पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरोह के सरगना के रूप में मोहम्मद तौसीफ उर्फ तौसीफ मचांडी की पहचान की। साक्ष्यों से पता चला कि आरोपियों ने जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक संगठित अपराध गिरोह बनाया था।
आरोपियों के खिलाफ मकोका अधिनियम, 1999 की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) के तहत आरोप लगाए गए। 9 अक्टूबर को दायर आरोपपत्र में बीएनएस 2023 की धारा 111, 115(2), 127, 140(1), 140(2), 189(2), 189(4), 190, 305(5), 61(2) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3(25), मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(ए), 135, मकोका अधिनियम की धारा 3(1)(ii), 3(2), 3(4) और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए के तहत आरोप शामिल हैं।
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