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Wednesday,03-December-2025
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एससी ने एनसीएमईआई अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से प्रतिक्रिया मांगी

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Supreme-Court

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान (एनसीएमईआई) अधिनियम, 2004 को चुनौती देते हुए दायर जनहित याचिका मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने के उद्देश्य से जनसंख्या के आधार पर राज्यों द्वारा अल्पसंख्यक स्थिति का निर्धारण करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 29-30 के तहत इन राज्यों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को राज्य में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अवैध रूप से छीना जा रहा है, क्योंकि केंद्र ने उन्हें एनसीएमईआई अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक अधिसूचित नहीं किया है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी निर्देश देने और यह घोषणा करने का आग्रह किया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 की धारा 2 (एफ), मनमाना, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के खिलाफ है।

उपाध्याय ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, अजय रस्तोगी और अनिरुद्ध बोस की एक पीठ के समक्ष दलील दी कि 6 जनवरी, 2005 को अधिनियम जब एस 2 (एफ) के तहत शक्तियों का प्रयोग कर लागू हुआ, तब केंद्र ने मनमाने ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक के रूप में 5 समुदायों को सूचित किया, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल है, जो कि टीएमए पाई के शासन की भावना के खिलाफ है।

याचिका में कहा गया है, कार्रवाई की मांग आज तक जारी है, क्योंकि यहूदी धर्म, बाहिस्म और हिंदू धर्म के अनुयायी, जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर में वास्तविक तौर पर अल्पसंख्यक हैं, वे राज्य स्तर पर अपनी पहचान अल्पसंख्यक न होने के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, इस प्रकार अनुच्छेद 29-30 के तहत उनके मूल अधिकार खतरे में है।

इस मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने छह सप्ताह में नोटिस का जवाब देने का आदेश जारी किया है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि लक्षद्वीप (96.58 प्रतिशत) और कश्मीर (96 प्रतिशत) में मुसलमान बहुमत में हैं और लद्दाख (44 प्रतिशत), असम (34.20 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (27.5 प्रतिशत), केरल (26.60 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (19.30 प्रतिशत), बिहार(18 प्रतिशत) में उनकी काफी जनसंख्या है और वे अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, “नागालैंड (88.10 फीसदी), मिजोरम (87.16 फीसदी) और मेघालय (74.59 फीसदी) में ईसाई बहुसंख्यक हैं, और अरुणाचल, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी उनकी आबादी काफी है, वे भी स्थापना और प्रशासन भी कर सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “लद्दाख में हिंदू मात्र 1 प्रतिशत, मिजोरम में 2.75 प्रतिशत, लक्षद्वीप में 2.77 प्रतिशत, कश्मीर में 4 प्रतिशत, नागालैंड में 8.74 प्रतिशत, मेघालय में 11.52 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 29 प्रतिशत, पंजाब में 38.49 प्रतिशत, मणिपुर में 41.29 प्रतिशत हैं, लेकिन केंद्र ने उन्हें अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया है, जिससे वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना नहीं कर सकते।”

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रार्थना करते हुए कहा, “वैकल्पिक रूप से आदेश देने की घोषणा करें कि यहूदी, बाहिस्म और हिंदू धर्म के अनुयायी, जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में अल्पसंख्यक हैं, वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन कर सकते हैं।”

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सीईसी ज्ञानेश कुमार आज संभालेंगे इंटरनेशनल आईडीईए की वैश्विक अध्यक्षता, भारत का बढ़ाएंगे मान

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नई दिल्ली, 3 दिसंबर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बुधवार को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल आईडीईए) की अध्यक्षता संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

सीईसी स्वीडन के स्टॉकहोम में होने वाली इंटरनेशनल आईडीईए के सदस्य देशों की समिति की बैठक में आईडीईए की अध्यक्षता संभालेंगे। अध्यक्ष के तौर पर वह साल 2026 में सभी काउंसिल मीटिंग्स की अध्यक्षता करेंगे।

भारतीय चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, “भारत के इलेक्शन कमीशन और देश के सभी इलेक्शन स्टाफ द्वारा कराए गए फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की ग्लोबल पहचान के तौर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार 3 दिसंबर, 2025 को स्टॉकहोम में भारत की ओर से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल आईडीईए) की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं।”

इंटरनेशनल आईडीईए, 1995 में बना, एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनियाभर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी 35 देशों की मेंबरशिप और यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के ऑब्जर्वर के तौर पर, यह ऑर्गनाइजेशन सबको साथ लेकर चलने वाली, मजबूत और जवाबदेह डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है।

इंटरनेशनल आईडीईए को 2003 से यूएन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा भी मिला हुआ है।

ईसीआई ने अपने प्रेस नोट में कहा, “इंटरनेशनल आईडीईए की अध्यक्षता मिलने को चुनाव आयोग ने मील का पत्थर माना। उन्होंने कहा कि यह भारतीय चुनव आयोग को दुनिया की सबसे भरोसेमंद और इनोवेटिव इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज (ईएमबीएस) में से एक के तौर पर ग्लोबल पहचान दिखाता है।”

इंटरनेशनल आईडीईए 1995 में बना एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनियाभर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 35 देश अभी इसके सदस्य हैं। वहीं अमेरिका और जापान ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल है। इंटरनेशनल आईडीईए को 2003 से यूएन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा भी मिला हुआ है।

भारत, इंटरनेशनल आईडीईए का एक संस्थापक सदस्य है और उसने ऑर्गनाइजेशन के गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक बातचीत और इंस्टीट्यूशनल पहलों में लगातार योगदान दिया है।

ईसीआई ने कहा, “सीईसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराने के अपने बेजोड़ अनुभव का इस्तेमाल आईआईडीईए के ग्लोबल एजेंडा को आकार देने के लिए करेंगे। यह सहयोग नॉलेज-शेयरिंग को मजबूत करेगा, नवीन चुनाव प्रबंधन निकाय (ईएमबीएस) के बीच प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत करेगा, और सबूतों पर आधारित वैश्विक चुनाव सुधारों का समर्थन करेगा।”

लगभग एक अरब मतदाताओं वाला विश्व का सबसे बड़ा मतदाता समूह होने के नाते और सुव्यवस्थित और दस्तावेजीकृत पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं के साथ, भारत विश्वभर के ईएमबीएस के साथ अपने अनुभव को साझा करने का प्रयास करेगा।

चुनाव आयोग के प्रशिक्षण संस्थान ‘इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) और इंटरनेशनल आईडीईए के बीच होने वाले संयुक्त कार्यक्रम, कार्यशालाएं और शोध चुनावी हिंसा, सुप्रचार और मतदाताओं के विश्वास में कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए काम करेंगे।

अपनी स्थापना के बाद से आईआईआईडीईएम न केवल देश में बल्कि दुनियाभर में चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। अब तक, उसमे 28 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और लगभग 142 देशों के 3169 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

अक्टूबर में, मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयुक्तों के साथ, महासचिव केविन कैसास जमोरा, चीफ ऑफ स्टाफ जेसिका केहेस और सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज के नेतृत्व में आईडीईए के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय में बैठक की थी।

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जॉइंट हेल्थ रिसर्च रोडमैप बनाने की कवायद; सीएसआईआर, आईसीएमआर ने की हाई-लेवल बैठक

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नई दिल्ली, 25 नवंबर: काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) ने मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के साथ जॉइंट हेल्थ रिसर्च के लिए एक इंटीग्रेटेड रोडमैप को मजबूत करने के लिए एक हाई-लेवल बैठक की। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी।

राजधीनी दिल्ली स्थित सीएसआईआर साइंस सेंटर में हुई इस मीटिंग की को-चेयर सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल डॉ. एन कलैसेल्वी और आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल और हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉ. राजीव बहल ने को-चेयर की।

मंत्रालय ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों ऑर्गनाइजेशन ने सीएसआईआर मॉलिक्यूल्स के क्लिनिकल ट्रायल्स में जाने, सीएसआईआर लैब्स में आईसीएमआर-सपोर्टेड सेंटर्स ऑफ एडवांस्ड रिसर्च की स्थिति और बड़े प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन सहित चल रहे बड़े कोलेबोरेटिव इनिशिएटिव्स की प्रोग्रेस का रिव्यू किया।

बयान में आगे कहा गया कि शहरों, अस्पतालों और समुदायों में कई पैथोजन्स के लिए वेस्टवॉटर सर्विलांस को जारी रखने और बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही, वन हेल्थ मिशन के जरिए मिलकर किए जाने वाले कामों को मजबूत करने पर आम सहमति बनी।

एक्सपर्ट्स ने नए मॉलिक्यूल्स और दवाओं के डेवलपमेंट में सीएसआईआर और आईसीएमआर की अपनी-अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की, जिसमें सिस्टमैटिक क्लिनिकल ट्रायल्स और आईसीएमआर की बड़े जानवरों की टॉक्सिसिटी टेस्टिंग सुविधाओं का इस्तेमाल शामिल है।

एसआईआर-आईसीएमआर पीएचडी कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इसमें युवा शोधकर्ताओं के लिए ज्यादा अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसमें आईसीएमआर की फेलोशिप को सीएसआईआर की फेलोशिप के साथ जोड़ना भी शामिल है।

डॉ. कलैयसेल्वी और डॉ. बहल ने कहा कि सीएसआईआर की वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत को आईसीएमआर के सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ मिलाकर काम करना चाहिए, ताकि देश के लिए बड़े और महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए जा सकें।

मंत्रालय ने आगे कहा, “उन्होंने टेक्नोलॉजी के को-डेवलपमेंट के लिए समय पर प्रोग्रेस, बेहतर कोऑर्डिनेशन और स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें एक जॉइंटली प्लान्ड, डिजिटली कंट्रोल्ड मेडिकल इमरजेंसी ड्रोन सर्विस भी शामिल है।”

बयान में यह भी कहा गया कि एक्सपर्ट्स ने कोलेबोरेशन को तेज करने, जॉइंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को आसान बनाने और बायोमेडिकल साइंस, डायग्नोस्टिक्स, डिजिटल हेल्थ और एनवायर्नमेंटल हेल्थ सर्विलांस जैसे उभरते डोमेन में एंगेजमेंट बढ़ाने पर जोर दिया।

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क्या यात्रियों को पटरियों पर चलने के लिए मजबूर किया गया? जीआरपी ने शुरू की जांच, क्या सीएसएमटी पर सैंडहर्स्ट रोड के पास दो यात्रियों की मौत की वजह हड़ताल है?

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मुंबई: राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की है कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पर रेलवे कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास लोकल ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हुई।

6 नवंबर को एक तेज़ रफ़्तार लोकल ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी पाँचों पीड़ित एक अन्य लोकल ट्रेन से उतरकर पटरी पार कर रहे थे, जो रेलकर्मियों की अचानक हड़ताल के कारण बीच सेक्शन में रुकी हुई थी।

मिडिया से बात करते हुए , जांच से परिचित वरिष्ठ जीआरपी अधिकारी ने कहा कि जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या यात्रियों को खड़ी ट्रेन से कूदकर पटरियों पर चलने के लिए मजबूर किया गया था।

मृतक की पहचान हेली मोहमाया (19) के रूप में हुई है; हालाँकि, दूसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कैफ चोगले (22), खुश्बू मोहमाया (45) और याफ़िज़ा चोगले (62) घायल हुए हैं। जीआरपी दूसरे मृतक की पहचान का पता लगाने और पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।

चल रही जाँच का हवाला देते हुए, डीसीपी (मध्य रेलवे) प्रज्ञा जेज ने कहा कि सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। सीएसएमटी जीआरपी के वरिष्ठ निरीक्षक संभाजी कटारे ने कहा, “हम सभी संभावित सबूत इकट्ठा कर रहे हैं।”

सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर अचानक विरोध प्रदर्शन 9 जून को हुई मुंब्रा ट्रेन दुर्घटना के संबंध में दो रेलवे इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में किया गया। इस दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी।

मुंब्रा दुर्घटना में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए दो इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जाँच में पाया गया कि दुर्घटना से चार दिन पहले बदले गए ट्रैक के एक हिस्से को बिना वेल्ड किए छोड़ दिया गया था, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई और पाँच यात्रियों की मौत हो गई।

राष्ट्रीय रेलवे मजदूर संघ (एनआरएमयू) और सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (सीआरएमयू) ने संयुक्त रूप से गुरुवार को विरोध प्रदर्शन शुरू किया और एफआईआर वापस लेने की मांग की।

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