अपराध
एनसीबी में खत्म हुआ समीर वानखेड़े का कार्यकाल, डीजी-डीआरआई को करेंगे रिपोर्ट

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई जोन के प्रमुख समीर वानखेड़े अब राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के महानिदेशक को रिपोर्ट करेंगे। एनसीबी में उनका कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो गया।
बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने के बाद आईआरएस समीर वानखेड़े को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
आर्यन खान केस के दौरान समीर वानखेड़े को चार महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, जो 31 दिसंबर को खत्म हो गया है।
समीर ने कहा था कि उनकी अगली पोस्टिंग सरकार को तय करनी है।
वानखेड़े के खिलाफ कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राकांपा नेता नवाब मलिक ने यहां तक आरोप लगाया था कि बीजेपी नेताओं की पैरवी के कारण वानखेड़े का एनसीबी से ट्रांसफर नहीं हुआ है।
मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार समीर वानखेड़े पर निशाना साधते रहे हैं। वह समीर वानखेड़े की जाति और धर्म को लेकर भी लगातार सवाल उठाते आए हैं। इसके बाद समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में मलिक के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज कराया था।
समीर वानखेड़े के अनुरोध पर आर्यन खान मामले की जांच एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है।
एनसीबी में वानखेड़े का कार्यकाल समाप्त होते ही मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और इस बीच कुछ ने गृह मंत्रालय से उन्हें एक और कार्यकाल विस्तार देने का अनुरोध किया है।
इस बीच, आर्यन खान मामले में चार्जशीट अभी मुंबई कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है। एनसीबी के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने चार्जशीट का मसौदा तैयार कर लिया है और वे चाहते हैं कि चार्जशीट वानखेड़े द्वारा दायर की जाए, लेकिन अब अन्य अधिकारी इसे दाखिल करेंगे।
सूत्र ने कहा कि उनके पास छापे के दौरान एकत्र किए गए डिजिटल साक्ष्य, अन्य साक्ष्य और ड्रग्स सैंपल हैं। एनसीबी को उम्मीद है कि उनका मामला मजबूत होगा और कोर्ट में उन्हें जीत हासिल होगी।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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