राजनीति
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गोरखनाथ मंदिर में किया दर्शन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इससे पहले उन्होंने सोमवार को गोरखपुर में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज तोड़ने वाले संवादों को सामाजिक समरसता से ही दूर किया जा सकता है।
संघ प्रमुख ने नाथ संप्रदाय की इस सिद्धपीठ के गोरखनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दर्शन-पूजन किया। उन्होंने मंदिर परिसर में स्थापित सभी देव विग्रहों का भी दर्शन किया। मंदिर परिसर स्थित समाधि स्थल पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर भी पूजन कर आशीर्वाद लिया। चार दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए संघ प्रमुख मंगलवार को वाराणसी के लिए रवाना होंगे। वह 27 मार्च तक वहां प्रवास करेंगे। इस मौके पर संघ प्रमुख काशी क्षेत्र के संगठन और जागरण श्रेणी से जुड़े स्वयंसेवकों के साथ संवाद करेंगे।
17 मार्च से 22 मार्च तक चार दिवसीय गोरखपुर प्रवास पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अपने प्रवास के अंतिम दिन गोरक्षपीठ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 मार्च को हुई मुलाकात में उन्हें पीठ आने का निमंत्रण दिया था। गोरखनाथ मंदिर में मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी, विरेंद्र सिंह, डॉ प्रदीप राव ने उनका स्वागत किया। कतारबद्ध वेदपाठी बालकों ने वैदिक मंगलाचार से उनका मंदिर परिसर में अभिनंदन किया। उसके बाद उन्होंने वैदिक मंत्रों के बीच गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर पूजन किया। अखण्ड ज्योति का भी दर्शन किया। उसके बाद बारी बारी मंदिर परिसर में स्थापित सभी देव विग्रहों का दर्शन कर पूजन किया।
संघ प्रमुख का गोरक्षपीठाधीश्वर कक्ष में अभिनंदन किया गया। यहां मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमनाथ ने जलपान के बाद उन्हें नाथ संप्रदाय के साहित्य, गोरक्षनाथ मंदिर का प्रसाद और अंगवस्त्र प्रदान कर अभिनंदन किया। पीठाधीष्वर कक्ष में बैठक कर मंदिर में चल रहे लोक कल्याण के कार्यो पर चर्चा भी की।
ज्ञात हो कि चार दिवसीय (19-22 मार्च) दौरे पर गोरखपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख ने सोमवार को गोरक्ष प्रांत के अलग-अलग जिलों से आए 54 प्रचारकों को समाज को एक सूत्र में पिरोने का मंत्र दिया। क्षेत्रीय कार्यालय माधवधाम में सुबह और देर शाम तक चले अलग-अलग सत्रों में संवाद के दौरान आरएसएस प्रमुख ने कहा कि समाज को सभी विकारों से मुक्त करके समरसता भाव वाले सामाजिक परिवेश को तैयार करना है।
कहा कुछ विकृतियों के कारण समाज का ताना-बाना टूटा है। स्वयंसेवकों को ऐसा काम करना चाहिए कि समाज का मन बदल जाए। सामाजिक अहंकार और हीनभाव दोनों समाप्त हो जाएं। आरएसएस प्रमुख ने कार्य विस्तार, कार्यकर्ता विकास और सामाजिक सद्भाव पर भी बात रखी।
महाराष्ट्र
मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

drugs
मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
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