अपराध
आर्यन खान को बचाने के लिए एनसीबी को दिए 50 लाख रुपये; सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया

नई दिल्ली, 12 मई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एनसीबी के मुंबई के पूर्व जोनल प्रमुख समीर वानखेड़े के खिलाफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामला। सीबीआई के एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि कॉर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी के दौरान वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी के अधिकारियों ने कथित तौर पर क्रूज पर यात्रा कर रहे व्यक्तियों को धमकी दी और आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये की मांग की.
सूत्र ने कहा कि वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य अधिनियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था। सूत्र ने कहा, “25 करोड़ रुपये में से खान परिवार ने एनसीबी अधिकारियों को 50 लाख रुपये का भुगतान किया था। खान के परिवार ने दावा किया कि उन्होंने आर्यन खान को बचाने के लिए 50 लाख रुपये का भुगतान किया।” जब हमने इस मामले पर वानखेड़े से संपर्क करने की कोशिश की तो वह उपलब्ध नहीं थे।
सीबीआई मुंबई, दिल्ली, रांची (झारखंड) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में 29 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
अपराध
धोखाधड़ी मामले में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के पूर्व प्रबंधक और 5 अन्य दोषी करार, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

देहरादून, 30 सितंबर। सीबीआई कोर्ट देहरादून ने मंगलवार को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून के पूर्व मैनेजर लक्ष्मण सिंह रावत और पांच अन्य व्यक्तियों को बैंक धोखाधड़ी के गंभीर मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
कोर्ट ने लक्ष्मण सिंह रावत को दो साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि अन्य पांच आरोपियों (माकन सिंह नेगी, कलम सिंह नेगी, संजय कुमार, आरसी आर्य और मीना आर्य) को एक-एक साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया।
यह मामला 24 फरवरी 2010 को तब दर्ज किया गया जब उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने एक लिखित शिकायत सीबीआई को सौंपी। शिकायत में बताया गया कि बैंक के तत्कालीन प्रबंधक लक्ष्मण सिंह रावत ने 1,23,49,842 रुपए की अवैध डेबिट एंट्री की थी। उन्होंने यह राशि बैंक के हेड ऑफिस के खाते से निकालकर प्रेम नगर शाखा के माध्यम से 6 अलग-अलग लोन खातों में ट्रांसफर कर दी, जो सभी निजी व्यक्तियों या संस्थाओं से संबंधित थे।
सीबीआई ने जांच के बाद पाया कि यह सारा लेनदेन जानबूझकर और योजना के तहत किया गया था, जिससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद 1 अप्रैल 2011 को लक्ष्मण सिंह रावत और पांच अन्य व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद सीबीआई विशेष न्यायालय, देहरादून ने सभी आरोपियों पर आरोप तय किए और ट्रायल शुरू किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनी गईं और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराया।
सीबीआई ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की बैंकिंग धोखाधड़ी की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग या एजेंसी को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
अपराध
महाराष्ट्र कांग्रेस के एक्स हैंडल पर पोस्ट करने पर भाजपा की आपत्ति के बाद मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की

मुंबई: महाराष्ट्र कांग्रेस के ‘एक्स’ अकाउंट पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट के बाद मुंबई पुलिस ने दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सत्तारूढ़ भाजपा के सोशल मीडिया सेल के समन्वयक प्रकाश गाडे ने महाराष्ट्र कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट देखने के बाद मरीन ड्राइव पुलिस से शिकायत की थी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, पोस्ट में कहा गया था कि “भाजपा को लोगों को उनकी सीमा तक नहीं धकेलना चाहिए, अन्यथा लेह जैसी स्थिति, जहां जनरल जेड ने भाजपा कार्यालय में आग लगा दी, पूरे देश में फैल जाएगी।”
पोस्ट के साथ एक स्केच भी संलग्न किया गया था जिसमें भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई थी और कुछ लोग हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
एक अधिकारी ने बताया कि गाडे की शिकायत के आधार पर मरीन ड्राइव पुलिस ने सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई करना), 353 (1) (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित किसी भी बयान, झूठी सूचना, अफवाह या रिपोर्ट को प्रकाशित करना, प्रसारित करना) और 353 (2) (जनता में भय या चिंता पैदा करने के इरादे से जानकारी साझा करना या पैदा होने की संभावना है) के तहत मामला दर्ज किया।
उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है।
पिछले सप्ताह लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक भाजपा कार्यालय, एक पुलिस वाहन और कई अन्य कारों को आग लगा दी थी।
अपराध
तंत्र-मंत्र के अंधविश्वास में दोस्त की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी गिरफ्तार

जमशेदपुर, 30 सितंबर : जमशेदपुर शहर के गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गाढ़ाबासा में एक युवक ने तंत्र-मंत्र के चक्कर में अपने ही दोस्त की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 22 वर्षीय अजय उर्फ झंटू के रूप में हुई है, जो हार्डवेयर स्टोर में काम करता था। पुलिस ने हत्या के आरोपी संदीप कुमार को स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर ही दबोच लिया।
इस घटना को लेकर मंगलवार को इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात सोमवार आधी रात के बाद की है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम संदीप अपने दोस्त अजय को अपने कमरे पर ले गया। वहां उसे शराब पिलाई गई। देर रात जब अजय नशे की हालत में था, संदीप ने धारदार हथियार चापड़ से उस पर हमला कर दिया। हमले में अजय गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया।
अजय की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और देखा कि वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है, जबकि आरोपी संदीप वहीं मौजूद था। लोगों ने तुरंत संदीप को पकड़ लिया और गोलमुरी थाने की पुलिस को सूचना दी। घायल अजय को तुरंत टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल चापड़ बरामद कर लिया है।
गोलमुरी थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार, आरोपी संदीप ने तंत्र-मंत्र के अंधविश्वास में दोस्त की हत्या की है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे की मंशा स्पष्ट हो सके। स्थानीय लोगों के अनुसार, अजय अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। कुछ महीने पहले ही उसके पिता की बीमारी से मौत हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
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