अपराध
आर.जी. कर मामला: कलकत्ता उच्च न्यायालय में आज से नई सुनवाई शुरू होगी

कोलकाता, 24 मार्च। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ सोमवार से आर.जी. कर बलात्कार एवं हत्या मामले की पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने अपराध की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा की जा रही जांच की प्रगति पर सवाल उठाया है।
पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले की समानांतर सुनवाई की अनुमति दिए जाने के बाद, माता-पिता के वकीलों ने नई याचिका के साथ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर की।
न्यायमूर्ति घोष ने मामले को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, मामले की नई सुनवाई के लिए सोमवार को पहला दिन तय किया गया।
इससे पहले, जब पीड़िता के माता-पिता न्यायमूर्ति घोष की पीठ के समक्ष पहुंचे, तो पीठ मामले की सुनवाई के लिए सहमत नहीं थी, क्योंकि इस मामले की पहले से ही शीर्ष न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। हालांकि, अब शीर्ष न्यायालय की मंजूरी के साथ ही कोलकाता की विशेष अदालत में चल रही सुनवाई के अलावा शीर्ष न्यायालय और न्यायालय दोनों में समानांतर सुनवाई हो सकेगी।
पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में समानांतर सुनवाई को मंजूरी दिए जाने के बाद से मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों ने अपनी जांच की गति तेज कर दी है।
पिछले सप्ताह जांच अधिकारियों ने सात नर्सिंग स्टाफ और आठ सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की, जो उस रात आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर थे, जब महिला डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी।
घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि पूछताछ से प्राप्त निष्कर्षों को मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ और फेरबदल के पहलू पर पूरक आरोपपत्र में शामिल किया जाएगा, जिसे केंद्रीय एजेंसी जल्द ही कोलकाता की विशेष अदालत में दाखिल करने वाली है। जूनियर महिला डॉक्टर का शव पिछले साल 9 अगस्त की सुबह आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था।
प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम द्वारा की जा रही थी, जिसके सदस्यों ने मामले के एकमात्र दोषी और नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। हाल ही में एक विशेष अदालत ने रॉय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
हालांकि, सीबीआई ने इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की है। अब, सीबीआई कोलकाता पुलिस द्वारा जांच के शुरुआती चरण के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें बदलने के मामले में जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद है।
अपराध
दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 30 मई। अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए और राजधानी दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के अभियान को सफलता भी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है।
दरअसल, दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इकाई ने एक विशेष अभियान के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों से 38 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह सभी घुसपैठिए बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में गिरफ्तार हुए घुसपैठिए दिल्ली में रहने से पहले हरियाणा के नूंह में भी रहे और वहां काम कर काफी समय गुजारा। इसके बाद ये लोग दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये लोग अवैध रूप से शहर में रह रहे थे और इनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें पुलिस ने दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर इन लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान और उनके ठिकानों की जांच की जा रही है। पकड़े गए 38 बांग्लादेशियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। पिछले छह महीनों में, भारत सरकार की चल रही “पुश-बैक” रणनीति के तहत दिल्ली में लगभग 700 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के आंकड़ों के अनुसार, निर्वासित व्यक्तियों की संख्या के मामले में दिल्ली सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद, उन्हें निर्वासित करने के लिए सौंप दिया गया है।
अपराध
दिल्ली के जनकपुरी में कार्यालय में चोरी मामले में 19 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

ARREST
नई दिल्ली, 30 मई। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स में स्थित “प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन” के कार्यालय में 13 मई को हुई चोरी की घटना में शामिल 19 वर्षीय चोर को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है।
कार्यालय के मालिक ने बताया कि जब वह उस दिन (13 मई) अपने कार्यालय पहुंचे थे, तो उन्होंने पाया कि स्लाइडिंग खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर ने 3 मोबाइल फोन, 12 टैबलेट और एक लैपटॉप चार्जर चुरा लिया। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की।
जनकपुरी थाने के प्रभारी (एसएचओ) के.के. तिवारी के नेतृत्व में और राजौरी गार्डन की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सुश्री नीरज टोकस के मार्गदर्शन में एक विशेष जांच टीम गठित की गई।
इस टीम में हेड कांस्टेबल संदीप, रामकिशन, अंकित, महिला हेड कांस्टेबल वंदना और कांस्टेबल समरजीत शामिल थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी का सहारा लिया, जिसके जरिए चोरी हुए एक मोबाइल फोन का स्थान दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में ट्रैक किया गया।
पुलिस ने तुरंत महावीर एन्क्लेव में छापेमारी की और वहां 19 वर्षीय रोहन उर्फ खनका को गिरफ्तार कर लिया, जो राकेश का बेटा है और महावीर एन्क्लेव का निवासी है। उसके कब्जे से चोरी हुआ एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। आगे की तलाशी में उसके घर से चोरी की गई 11 टैबलेट भी बरामद की गईं।
पुलिस ने बताया कि शेष चोरी की संपत्ति, जिसमें दो अन्य मोबाइल फोन और एक लैपटॉप चार्जर शामिल हैं, बरामद की गई है।
आरोपी रोहन से पूछताछ में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर जांच और तेज की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश कर रही है और जल्द ही बाकी चोरी का सामान भी बरामद करने की उम्मीद है।
अपराध
सीबीआई ने पासपोर्ट सेवा केंद्र लोअर परेल के जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट और एजेंट को भ्रष्टाचार के मामले में किया गिरफ्तार

नकली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के मामले में कार्रवाई, पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए आरोपी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK), लोअर परेल, मुंबई में तैनात एक ऑफिस असिस्टेंट/वेरिफिकेशन ऑफिसर और एक निजी व्यक्ति (एजेंट) को गिरफ्तार किया है। यह मामला नकली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी कराने और इसके बदले रिश्वत लेने से जुड़ा है।
सीबीआई ने इस संबंध में ऑफिस असिस्टेंट/वेरिफिकेशन ऑफिसर और अन्य निजी पासपोर्ट एजेंटों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी (FIR) में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2023-2024 के दौरान उक्त सरकारी कर्मचारी ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और उसके तहत पासपोर्ट संबंधित कार्यों के लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया।
जांच में सामने आया कि आरोपी कर्मचारी ने एजेंट और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर कई अज्ञात आवेदकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करवाए। इन आवेदनों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज लगाए गए थे, जो जांच में नकली पाए गए।
इसके अलावा, आरोपी कर्मचारी और एजेंट के बीच बातचीत के चैट में इन फर्जी पासपोर्ट आवेदकों से संबंधित रिश्वत की लेन-देन की चर्चा भी उजागर हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहे हैं और तत्काल योजना के तहत जारी किए गए इन पासपोर्टों की बाद में हुई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई, क्योंकि दिए गए पते फर्जी थे।
जांच में सहयोग न करने और टालमटोल रवैया अपनाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें विशेष सीबीआई अदालत, मुंबई में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह हिरासत 2 जून 2025 तक जारी रहेगी।
मामले की जांच जारी है।
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