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गणतंत्र दिवस समारोह, वीर गाथा का हिस्सा बने देशभर के 1.76 करोड़ छात्र

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नई दिल्ली, 10 जनवरी। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने ‘वीर गाथा’ की संयुक्त पहल की है। इसके चौथे संस्करण में इस वर्ष, लगभग 2.31 लाख स्कूलों के लगभग 1.76 करोड़ छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर सौ (100) विजेताओं का चयन किया जाना है। इन्हें विशेष अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया जाएगा।

‘प्रोजेक्ट वीर गाथा’ को 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुरी भरे कार्यों और इन नायकों की जीवन से जुड़ी कहानियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल छात्रों में देशभक्ति और नागरिक मूल्यों को स्थापित करने में मदद करती है।

शीर्ष 100 प्रविष्टियों को ‘सुपर-100’ विजेताओं के रूप में चुना गया। इन विजेताओं को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार और विशेष अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने का अवसर मिलेगा।

100 राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं के अतिरिक्त, राज्य स्तर पर आठ विजेताओं और जिला स्तर पर चार विजेताओं का चयन किया जाएगा। उन्हें प्राधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक से 25 विजेता होने हैं।

5 सितंबर 2024 को लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट ‘वीर गाथा 4.0’ में निबंध और पैराग्राफ लेखन के लिए कई प्रेरक विषय प्रस्तुत किए गए। छात्रों को अपने चुने हुए रोल मॉडल के बारे में, विशेष रूप से वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए लिखने का अवसर मिला। उन्हें रानी लक्ष्मीबाई जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरक जीवन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी विद्रोह की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

स्कूल स्तर की गतिविधियां 31 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गईं। राज्य और जिला स्तर पर मूल्यांकन के बाद राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के लिए लगभग 4,029 प्रविष्टियां भेजी गईं, जहां वीरगाथा के संस्करण 1 से संस्करण 4 तक प्रोजेक्ट की यात्रा प्रेरणादायक रही है, जिसने पूरे देश में प्रतियोगिता की पहुंच का विस्तार किया है।

राष्ट्रीय समाचार

मुंबई की अदालत ने मीनाताई ठाकरे की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के आरोपी को 20 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा

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मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को उपेंद्र पावस्कर को 20 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन्हें शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की पत्नी दिवंगत मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत से कहा कि उन्हें इस कृत्य के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए समय चाहिए। यह कृत्य कथित तौर पर एक “विक्षिप्त दिमाग” वाले व्यक्ति द्वारा किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस पूछताछ के दौरान पावस्कर ने दावा किया कि उसका एक रिश्तेदार, जो उद्धव ठाकरे का निजी अंगरक्षक है, उसके साथ संपत्ति विवाद में शामिल है। पुलिस को संदेह है कि व्यक्तिगत और राजनीतिक शिकायतों के कारण यह कदम उठाया गया होगा। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि पावस्कर में मानसिक अस्थिरता के लक्षण दिखाई दिए हैं, जिसकी अभी जाँच चल रही है।

शिवाजी पार्क पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए आरोपी की पहचान की और उसे बुधवार रात दादर की खेड़ गली से गिरफ्तार कर लिया। उसे गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया पेंट का डिब्बा अभी तक बरामद नहीं हुआ है।

अभियोजकों ने तर्क दिया कि मकसद का पता लगाने और गायब सबूतों का पता लगाने के लिए हिरासत में आगे की पूछताछ ज़रूरी है। इसके बाद अदालत ने 20 सितंबर तक पुलिस हिरासत की अनुमति दे दी।

पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि पावस्कर का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें दादर पुलिस स्टेशन में दर्ज मारपीट के आरोपों के साथ-साथ कई गैर-संज्ञेय अपराध भी शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि पावस्कर कई वर्षों से दादर क्षेत्र में अकेले रह रहे थे और माना जाता है कि वह “मानसिक रूप से अस्वस्थ” हैं।

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अपराध

मलाड स्कूल मामला: मुंबई क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में 3 साल की बच्ची पर यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला, मां के आरोपों से इनकार

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CRIME

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट-11 ने 12 फ़रवरी, 2025 को मलाड पश्चिम के एक हाई-एंड स्कूल में 3.6 साल की बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में 11 सितंबर को महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को एक जाँच रिपोर्ट सौंपी। सबूतों के आधार पर, रिपोर्ट में इस घटना के घटित होने से पुरज़ोर इनकार किया गया है। रिपोर्ट की प्रति एफपीजे के पास है।

रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता पूरे दिन स्कूल में सुरक्षित रही। सीसीटीवी फुटेज देखने, स्कूल स्टाफ, मलाड पश्चिम स्थित क्लाउडनाइन अस्पताल के डॉक्टरों, शिकायतकर्ता के एक पड़ोसी के बयान दर्ज करने और कूपर अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट की जाँच करने के बाद, यह पता चला कि लड़की और संदिग्ध संगीत शिक्षक उस दिन एक साथ नहीं देखे गए थे, और किसी भी बिंदु पर यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मचारियों ने कभी भी ‘राक्षस’ शब्द नहीं सुना था और दावा किया कि यह शब्द शिकायतकर्ता और उसकी बेटी से उत्पन्न हुआ था।

पीड़िता की 36 वर्षीय माँ, जो एक विज्ञापन पेशेवर हैं, ने बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी को शौचालय ले जाने वाली आया और पुरुष संगीत शिक्षक ने उनकी बेटी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। उन्होंने शिक्षक को “राक्षस” बताया जिसने उन पर हमला किया।

13 फरवरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2) (बलात्कार के लिए सजा) के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) की धारा 4 (प्रवेशात्मक यौन हमले के लिए सजा), 8 (यौन हमले के लिए सजा) और 12 (बच्चे का यौन उत्पीड़न) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जाँच के दौरान, लड़की की माँ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर जाँच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, 9 जुलाई, 2025 को जाँच क्राइम ब्रांच यूनिट-11 को सौंप दी गई।

क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता का इलाज करने वाली क्लाउडनाइन अस्पताल की डॉ. देहुति वच्छानी (31) और मानसी वर्मा (36) के बयान दर्ज किए गए। क्राइम ब्रांच ने नर्सिंग विभाग, आईटी विभाग, प्रशासन विभाग, सहायक स्टाफ विभाग (नैनीज़) और शिक्षकों सहित कुल 22 स्कूल स्टाफ सदस्यों के बयान दर्ज किए।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता की 60 वर्षीय महिला पड़ोसी का भी बयान दर्ज किया गया। पीड़िता का बयान उसकी माँ के सामने दर्ज किया गया, और माँ और बेटी दोनों के बयान मझगांव स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज किए गए।

जुहू स्थित कूपर अस्पताल में मेडिकल जाँच के बाद, रिपोर्ट और पीड़िता के कपड़े कलिना प्रयोगशाला भेजे गए। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया कि ‘न तो खून मिला और न ही वीर्य।’

जांच रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता ने हर बार पूछताछ में अलग-अलग बयान दिए। जब ​​पुलिस ने उसे लड़की को बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने को कहा, तो उसने ऐसा नहीं किया।

पीड़िता की माँ के अनुसार, यह घटना अस्पताल के शौचालय में हुई। हालाँकि, अपराध शाखा ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच की और पाया कि उस दिन लड़की अस्पताल में नहीं पहुँची थी। पुलिस ने पूरे दिन की फुटेज देखी और लड़की से जुड़ी कोई भी आपत्तिजनक घटना तब तक नहीं देखी जब तक उसकी माँ उसे लेने नहीं आई।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता एक पुरुष संगीत शिक्षक से रंजिश रखती थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पीड़िता 12 फरवरी को किसी भी समय संगीत शिक्षक के साथ नहीं देखी गई थी। उस दिन शाम 6 बजे, शिकायतकर्ता अपनी बेटी को ऑटो रिक्शा से सुरक्षित घर ले गई। मामले की जाँच क्राइम ब्रांच यूनिट-11 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोहर अव्हाड़ ने की।

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राष्ट्रीय समाचार

ईडी की बड़ी कार्रवाई : आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में 20 ठिकानों पर छापेमारी

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ED

हैदराबाद, 18 सितंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3500 करोड़ रुपए के कथित आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआर समेत 20 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने यह छापेमारी उन संस्थाओं और व्यक्तियों के ठिकानों पर की है, जिन्होंने फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए बिलों के जरिए रिश्वत के भुगतान में मदद की। कुछ आरोपियों से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली जा रही है।

इन बिचौलियों पर बेनामी फर्मों, फर्जी संस्थाओं और हवाला नेटवर्क के माध्यम से लगभग 3,500 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। विशेष जांच दल (एसआईटी), जो पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी शासन के दौरान हुए कथित शराब घोटाले की जांच कर रहा है, ने सोमवार को विजयवाड़ा के एसीबी कोर्ट में दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।

एसआईटी ने चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, वेंकटेश नायडू, बलजी कुमार यादव और नवीन कृष्णा की कथित संलिप्तता को रेखांकित किया, जिसमें कहा गया कि उनके माध्यम से अवैध आय का शोधन किया। आरोपियों ने कथित तौर पर मध्यस्थ के रूप में कार्य किया और पैसे को शेल कंपनियों और बेनामी खातों में डायवर्ट किया।

एसआईटी ने इस मामले में 48 लोगों को नामजद किया है, जिनमें से 12 को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 4 को हाल ही में एसीबी कोर्ट ने जमानत दे दी।

इस बीच, एसआईटी वाईएसआरसीपी सांसद मिधुन रेड्डी समेत आरोपियों को उनकी न्यायिक हिरासत को और बढ़ाने के लिए अनुरोध के साथ एसीबी कोर्ट में पेश करेगी।

पिछले महीने, एसआईटी ने पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की कथित भूमिका को उजागर किया गया था। एसआईटी ने जगन मोहन रेड्डी को मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया, लेकिन आरोप लगाया कि उन्होंने शराब व्यवसाय के माध्यम से अवैध रूप से पैसे जुटाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का निर्णय लिया था।

आरोप है कि शराब कंपनियों से मिली रिश्वत को सफेद करने के लिए कार्यालय कर्मचारियों समेत कम-प्रोफाइल लोगों का इस्तेमाल किया गया। आरोपियों के स्वामित्व वाली कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों, जिनमें कार्यालय कर्मचारी भी शामिल हैं, को सिंडिकेट से जुड़े बैंक खातों के एक नेटवर्क में अवैध नकदी जमा करने के लिए कूरियर के रूप में इस्तेमाल किया गया।

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