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Thursday,18-December-2025
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केरल के युवा दंपति को मिली राहत, कोर्ट ने उनके बच्चे को ‘गोद लेने’ पर लगाई रोक

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 लगभग छह महीने तक संघर्ष के बाद केरल के एक युवा जोड़े को सोमवार को उस समय बड़ी राहत मिली, जब यहां की एक अदालत ने उनके बच्चे को गोद लेने पर रोक लगा दी। अनुपमा, नाम की 22 वर्षीय मां ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सुनने के बाद राहत की सांस ली, जिसमें आंध्र के एक दंपति को राज्य द्वारा संचालित गोद लेने वाली एजेंसियों के माध्यम से दिए गए अपने बच्चे को कानूनी गोद लेने को अंतिम रूप देना था। बड़े स्तर पर मीडिया हस्तक्षेप के बाद, न्यायालय ने आगे की सभी गोद लेने की प्रक्रियाओं पर रोक लगाने का फैसला किया।

सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में जैविक मां पेश हुई है और इसलिए गोद लेने पर रोक लगा दी जानी चाहिए।

अदालत ने न केवल आगे गोद लेने पर रोक लगा दी, बल्कि केरल पुलिस को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले में 1 नवंबर को विस्तृत सुनवाई होगी।

अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अनुपमा ने कहा कि वह वास्तव में खुश हैं। उन्होंने उन सभी का धन्यवाद किया जो उनके साथ खड़े थे।

अनुपमा ने कहा, “मैं वास्तव में अदालत के आदेश से खुश हूं क्योंकि अब हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को वापस ले लेंगे। अगर इस तरह का समर्थन जल्दी मिल जाता, तो उनका बच्चा बहुत पहले ही उनके साथ हो जाता।”

राज्य की राजधानी शहर की रहने वाली अनुपमा अपने बच्चे को वापस पाने के लिए दर-दर भटक रही थीं, जिसे उसके माता-पिता ने पिछले साल अक्टूबर में यहां एक अस्पताल में जन्म देने के तुरंत बाद छीन लिया था।

एक स्थानीय माकपा नेता जयचंद्रन की बेटी अनुपमा को पार्टी की युवा शाखा के नेता अजीत, एक दलित ईसाई से प्यार हो गया था। अजीत पहले से शादीशुदा था।

इस साल की शुरुआत में अजीत के आधिकारिक रूप से तलाक के बाद से दोनों साथ रह रहे हैं।

माकपा में सबसे पहले जिस व्यक्ति से अनुपमा ने शिकायत की, वह पोलित ब्यूरो की सदस्य बृंदा करात थी और राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ इस मामले को उठाने के उनके प्रयासों के बावजूद, कुछ नहीं हुआ।

अनुपमा और उनके पति ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, माकपा के कार्यवाहक सचिव ए. विजयराघवन, पुलिस और कुछ सरकारी एजेंसियों से संपर्क किया, जो गोद लेने और बच्चों से संबंधित हैं। हालांकि, उन्हें किसी भी तरफ से कोई मदद नहीं मिली। इस सप्ताह, वे मीडिया के सामने आए और तब से चीजें तेजी से चली गईं।

भले ही वह राज्य की राजधानी शहर में सबसे पुराने माकपा नेताओं में से एक की पोती हैं, लेकिन उसके माता-पिता ने यह देखने के लिए सभी प्रभाव का इस्तेमाल किया कि उसे बच्चे की कस्टडी नहीं मिले। मीडिया के आने तक, उसके माता-पिता सभी अधिकारियों को उसकी दलीलों पर अपनी आँखें बंद करने में कामयाब रहे।

विजयन की पार्टी, सीपीआई-एम, पर हर तरफ से बड़े पैमाने पर हमले हुए, और विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने ‘महिला समानता और बाल अधिकारों की बात करने के अपने दोहरे मानकों’ का नारा दिया।

अनुपमा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यकर्ता हैं, जबकि उनके पति माकपा की युवा शाखा में हैं।

अदालत के भी कदम उठाने के साथ, उसके माता-पिता और चार अन्य लोगों ने अग्रिम जमानत मांगी है।

अपराध

महाराष्ट्र: बारामती की एक महिला को नौकरी का लालच देकर बीड में तीन पुरुषों ने बलात्कार किया

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CRIME

बीड (महाराष्ट्र): पुलिस ने बताया कि पुणे जिले के बारामती की एक महिला को नौकरी दिलाने का लालच देकर महाराष्ट्र के बीड जिले में तीन पुरुषों ने कथित तौर पर बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि कथित घटना छह महीने पहले हुई थी और इस संबंध में कुछ दिन पहले एक महिला सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

आरोपी महिला ने बीड जिले के अंबाजोगाई स्थित एक कला केंद्र में नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया।

हालांकि, पीड़िता के यहां पहुंचने के बाद, महिला और दो अन्य व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और उसे जबरन कस्बे के एक लॉज में ले गए, जहां कथित तौर पर तीन पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया, अंबाजोगाई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीड़िता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने के भी प्रयास किए गए थे।

पीड़िता हाल ही में अपनी मां से संपर्क करने में कामयाब रही, जो तुरंत अंबाजोगाई पहुंची, अपनी बेटी को बचाया और उसे वापस बारामती ले आई।

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बारामती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच के लिए मंगलवार को इसे अंबाजोगाई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस ने आगे बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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अपराध

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 साल से फरार रोहित बलारा को किया गिरफ्तार, पैरोल पर आने के बाद से था फरार

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पैरोल पर 5 साल से फरार रोहित बलारा को द्वारका से गिरफ्तार किया है। आरोपी को नेब सराय थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और वह 2021 से फरार था।

पुलिस के अनुसार, रोहित बलारा को कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2021 में 90 दिनों की इमरजेंसी पैरोल दी गई थी, लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया। जेल प्रशासन की तरफ से बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और लगातार फरार चल रहा था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार इसके घर और अन्य स्थानों पर तलाशी ली, लेकिन वो वहां नहीं मिला। पुलिस के आने की सूचना उसे पहले ही मिल जाती थी और वो फरार हो जाता था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर गौतम मलिक ने किया। टीम ने मुखबिर की सूचना और एडवांस्ड मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से फरार आरोपी बलारा को द्वारका से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। बलारा पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा था। आखिरकार टीम को पुख्ता सूचना मिली कि रोहित बलारा द्वारका में छिपा हुआ है। सूचना मिलने पर टीम ने इलाके को घेरकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि रोहित बलारा नेब सराय का ही निवासी है और उसने स्थानीय सरकारी स्कूल से सातवीं तक पढ़ाई की है। वर्ष 2019 में लंबी जांच और ट्रायल के बाद उसे दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। गिरफ्तारी के साथ ही वर्षों से फरार आरोपी को भगाने में कई लोग शामिल थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रोहित बलारा से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे सभी लोगों का नाम जल्द से जल्द सामने आ सके।

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अपराध

कर्नाटक के लोकप्रिय यूट्यूब लोक गायक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज

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बागलकोट (कर्नाटक), 16 दिसंबर: कर्नाटक पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मशहूर यूट्यूब लोक गायक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही, उन पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) भी लगाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता बेलगावी की रहने वाली है और एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में डांस करने आई थी। यह घटना 24 अक्टूबर को हुई थी। आरोपी एक धार्मिक कार्यक्रम के मौके पर एक गांव में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में गाने आया था।

शिकायत में पीड़िता का आरोप है कि इवेंट के दौरान, आरोपी सिंगर और दूसरे लोग उसे एक लॉज में ले गए और यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने आगे कहा कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया और घटना का वीडियो भी बनाया। लड़की ने इस अपराध के लिए एक सिंगर समेत कुल सात लोगों पर आरोप लगाया है।

पीड़िता के बयान के आधार पर शिकायत शुरू में 14 दिसंबर को चिक्कोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इसके बाद, घटना की जगह के आधार पर, 15 दिसंबर को केस बागलकोट जिले के महालिंगपुरा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया।

फिलहाल, महालिंगपुरा स्टेशन में आरोपी सिंगर और छह अन्य लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि वे तथ्यों की जांच कर रहे हैं।

मालूम हो कि 11 दिसंबर को शिवमोग्गा की एक फास्ट-ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने 2023 में भद्रावती शहर में एक 17 साल की लड़की के साथ रेप और मारपीट के मामले में 21 साल के एक बदमाश को 30 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही, दोषी पर 1.8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

आरोपी को पीड़िता की मां की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसके खिलाफ लड़की से शादी का वादा करके रेप करने का आरोप पत्र दायर किया गया था। इससे पहले, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था और रिहाई के बाद वह तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों में शामिल था। पॉस्को मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दूसरे मामलों के बारे में सबूत पेश किए थे।

11 अक्टूबर को कुंबलगोडु पुलिस ने एक 25 साल के प्राइवेट फर्म के कर्मचारी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने अपने अपार्टमेंट में एक 10 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया। यह घटना तब सामने आई जब लड़की ने अपनी मां को आरोपी द्वारा की गई हरकत के बारे में बताया।

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