महाराष्ट्र
आरबीआई द्वारा धन निकासी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बाहर ग्राहकों की कतारें लगी रहीं
मुंबई: स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों की कतारें देखी गईं, क्योंकि चिंतित ग्राहक अपना पैसा निकालना चाहते थे, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को पर्यवेक्षी चिंताओं के बीच जमाकर्ताओं द्वारा धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगा दिए थे।
मुंबई के अंधेरी में विजयनगर शाखा के बाहर खाताधारकों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राहक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उन्हें अपना पैसा कब मिलेगा। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि बैंक उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है और यहां तक कि इसकी ग्राहक सहायता सेवाएं और ऐप भी काम नहीं कर रहे हैं।
बैंक के बाहर जमा हुए लोगों में से ज़्यादातर वरिष्ठ नागरिक हैं। बैंक अधिकारियों ने कतार में खड़े लोगों को कूपन दिए हैं। उनके अनुसार, ग्राहक इन कूपन का इस्तेमाल अपने लॉकर तक पहुँचने के लिए कर सकते हैं।
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई को दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश गुरुवार को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गए तथा छह महीने की अवधि तक लागू रहेंगे तथा समीक्षा के अधीन होंगे।
आरबीआई ने कहा, “बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति को देखते हुए बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ताओं के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे।”
हालाँकि, ऋणदाता को आरबीआई के उपरोक्त निर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाराशियों के विरुद्ध ऋण सेट ऑफ करने की अनुमति है।
इसमें कर्मचारियों के वेतन, किराया और बिजली बिल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के संबंध में व्यय किया जा सकता है।
आरबीआई ने आगे कहा कि 13 फरवरी, 2025 को कारोबार बंद होने के बाद से बैंक पूर्वानुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि नहीं देगा या उसका नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा और नई जमा राशि स्वीकार करने सहित कोई देयता नहीं लेगा।
केंद्रीय बैंक ने कहा, “बैंक में हाल में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से उत्पन्न पर्यवेक्षी चिंताओं तथा बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ये निर्देश आवश्यक हैं।”
इसके अलावा, पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
महाराष्ट्र
मुंबई महानगरपालिका चुनाव 15 जनवरी को, मतगणना 16 जनवरी को

मुंबई: (कमर अंसारी) राज्य निर्वाचन आयोग ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित राज्य की 29 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार, सभी नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन पत्र केवल ऑफलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। मतदाता सूची 25 जुलाई 2025 की अंतिम निर्वाचक नामावली के आधार पर तैयार की जाएगी।
मुंबई के ये चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों का अहम हिस्सा हैं। बीएमसी कई वर्षों से बिना निर्वाचित सदन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है। आगामी चुनावों से शहर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है:
चुनाव कार्यक्रम
- नामांकन अवधि: 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025
- नामांकन पत्रों की जांच: 31 दिसंबर 2025
- नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026
- अंतिम उम्मीदवार सूची एवं चुनाव चिन्ह आवंटन: 3 जनवरी 2026
- मतदान: 15 जनवरी 2026
- मतगणना: 16 जनवरी 2026
चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सड़कों की हालत, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, आवास पुनर्विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा में प्रमुख रहने की संभावना है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: अबू आसिम आज़मी ने धार्मिक नफ़रत और ईशनिंदा के खिलाफ़ सदन में बिल पेश किया, ड्राफ्ट बिल में मकोका और यूएपीए का इस्तेमाल भी शामिल

abu asim aazmi
मुंबई : मुंबई नागपुर समाजवादी पार्टी के नेता और MLA अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र विधानसभा में ईशनिंदा और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ एक प्राइवेट बिल पेश किया। बिल में नफ़रत फैलाने वाले तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई है और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ MCOCA और UAPA के तहत कार्रवाई करने के अलावा दस साल की सज़ा और 2 लाख रुपये की ज़मानत की मांग की गई है ताकि सांप्रदायिक तत्वों को ज़मानत न मिले और धार्मिक नफ़रत फैलाने के ऐसे मामलों पर रोक लगे। उन्होंने सदन को बताया कि देश में ईशनिंदा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में देश में तनाव पैदा होता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यह तभी मुमकिन होगा जब ऐसे सांप्रदायिक तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो बोलने की आज़ादी की आड़ में नफ़रत फैलाने वाले एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नफ़रत फैलाने वाले तत्वों और बदमाशों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई का आदेश दिया है और भड़काऊ और नफ़रत फैलाने वाली बातों पर रोक लगाई है। ऐसे में, महाराष्ट्र में धार्मिक नफ़रत फैलाने और अहम लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बिल को औपचारिक रूप से सदन में पेश किया गया है। ड्राफ्ट बिल में सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ मकोका (UAPA) की धारा के तहत केस दर्ज करने का प्रस्ताव है, जिसमें अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है, ताकि ऐसे तत्वों को बेल न मिल सके।
महाराष्ट्र
मुंबई में फ्यूल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 13 आरोपी गिरफ्तार चोरों के गैंग ने नवंबर में भी फ्यूल चोरी करने की कोशिश की थी।

crime
मुंबई : मुंबई पुलिस ने पेट्रोल चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। आरोपियों को मुंबई के आरसीएफ पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत 14 नवंबर को सुबह करीब 3:30 बजे बीपीसीएल कंपनी से पेट्रोल चोरी करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुंबई गडकरी रोड पर भूमिगत 18-इंच मुंबई मानव निर्मित बहु-उत्पाद पाइपलाइन से ईंधन चोरी करने का प्रयास करने की शिकायत दर्ज की गई थी। तकनीकी जांच और एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विनोद देवचंद पंडित को 17 नवंबर को चेंबूर से गिरफ्तार किया गया। उनकी जांच में पता चला कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड रियाज अहमद अयूब (59), सलीम मोहम्मद अली, विनोद देवचंद पंडित ने ईंधन चोरी करने की योजना बनाई थी। गोपाल नारायण, मोहम्मद इरफान, विनय शशिकांत, अहमद खान जुमान खान, निशान जगदीश, मुस्तफा मंजूर, नासिर शौकत, इम्तियाज आसिफ समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल और DCP समीर शेख ने किया।
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