राजनीति
पुणे : सुप्रीम कोर्ट ने ब्रम्हा सनसिटी सोसाइटी के आवारा कुत्ते के मामले को समीक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में भेज दिया
पुणे: हाल के एक घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रम्हा सनसिटी सोसाइटी के याचिकाकर्ता को सोसाइटी के भीतर कुत्तों की रिहाई से संबंधित पूर्व आदेश में संशोधन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत का यह निर्णय मामले के वास्तविक पहलुओं पर निर्णय नहीं देता है, जैसा कि इस कानूनी मामले में ब्रह्मा सनसिटी के प्रतिनिधि, अधिवक्ता सत्य मुले ने बताया है। मुले ने पुणे पल्स से बात करते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की योग्यता के आधार पर फैसला नहीं सुनाया है। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता सोसायटी को बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और पहले के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई, जिसने सोसायटी में कुत्तों को छोड़ने की अनुमति दी थी। मुद्रित आदेश की प्रतीक्षा है. पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 38 के प्रावधान के आधार पर बनाए गए हैं। हालांकि 2023 के एबीसी नियम पीसीए अधिनियम के उद्देश्यों से भी आगे निकल रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, “एबीसी नियमों में कई प्रावधान हैं जो हाउसिंग सोसायटी, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और अन्य आवासीय गेटेड समुदायों के लिए आवारा कुत्तों को बनाए रखना और खाना खिलाना अनिवार्य बनाते हैं। आवारा जानवरों के लिए ‘सामुदायिक कुत्तों’ की एक नई अवधारणा दी गई है और आवास परिसरों को नए नियमों के अनुसार अपने परिसर के भीतर आवारा कुत्तों के भोजन क्षेत्र को चिह्नित करना होगा। आवास/आवासीय परिसरों में आवारा कुत्तों को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। इस तरह के प्रावधान आवासीय परिसरों की स्वायत्तता का अतिक्रमण करते हैं और देश भर में अराजकता का कारण बन सकते हैं क्योंकि न केवल आवारा कुत्ते, बल्कि सूअर, गाय और कोई भी आवारा जानवर अब आवासीय परिसरों में प्रवेश कर सकते हैं और रहना शुरू कर सकते हैं। ब्रह्मा सीएचएस के निवासी जानवरों के प्रति मित्रवत हैं, लेकिन सोसायटी में कुत्तों के हमले की एक बहुत ही गंभीर घटना सामने आई थी, जिसमें 7 साल के बच्चे की लगभग जान चली गई थी, इसलिए वे बहुत डरे हुए हैं और उनके जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों से समझौता किया गया है।
“ब्रह्मा सनसिटी सीएचएस और ब्रह्मा के निवासी निश्चित रूप से अपने पहले के आदेश में संशोधन के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इसी तरह, ब्रह्मा सनसिटी के निवासियों ने एबीसी नियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। मुद्दा गंभीर है और पूरे भारत के नागरिकों को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए,” ब्रह्मा सीएचएस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सत्य मुले ने बताया। और ब्रह्मा सीएचएस के निवासी। इस जटिल पहेली के जवाब में, ब्रह्मा सनसिटी के निवासी बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके पिछले आदेश में संशोधन की मांग करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 2023 के एबीसी नियमों की वैधता के लिए एक संवैधानिक चुनौती शुरू की है। इस मुद्दे के निहितार्थ पर्याप्त हैं, स्थानीय सीमाओं को पार करते हुए, और देश भर के संबंधित नागरिकों से ध्यान आकर्षित करते हैं।
महाराष्ट्र
बांद्रा गरीब नगर तोड़फोड़ अभियान: एक्स अकाउंट पर अफवाह फैलाने के लिए अकाउंट होल्डर के खिलाफ केस दर्ज, धार्मिक नफरत फैलाने का आरोप

मुंबई: साइबर पुलिस ने दावा किया है कि उसने मुंबई के बांद्रा गरीब नगर में तोड़फोड़ के काम की अफवाह फैलाने के लिए एक एक्स अकाउंट होल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, कल दोपहर एक एक्स अकाउंट पर यह अफवाह फैलाई गई कि अगले दिन भी बांद्रा में तोड़फोड़ के काम के दौरान दंगे और हिंसा होगी। साइबर बांद्रा ने एक्स अकाउंट होल्डर पर दो समुदायों के बीच नफरत और अशांति फैलाने का आरोप लगने के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट शेयर न करें। सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाला प्रोपेगैंडा और बेबुनियाद अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतने की भी रिक्वेस्ट की है। पुलिस ने नागरिकों से कहा है कि वे बिना किसी वेरिफिकेशन के सोशल मीडिया पर अनवेरिफाइड जानकारी न फैलाएं। अगर कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश करता है या सोशल मीडिया पर फैलाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर भी निगरानी शुरू कर दी गई है। एक्स पर यह अफवाह फैलाई गई कि शुक्रवार की नमाज के बाद बांद्रा में हालात एक बार फिर बिगड़ गए और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और इस एक्स अकाउंट पर केस दर्ज किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
हमारी मांगें मानने के अलावा अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा : ईरान

ईरान-अमेरिका के बीच स्थायी संघर्ष विराम को लेकर चर्चा जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी खूब हो रही है। शनिवार को ईरान के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि यूएस-इजरायल के पास हमारी मांगों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, मंत्रालय के प्रवक्ता रजा तलाए-निक ने कहा कि ट्रंप के पास ईरानी की मांगें मानने और ईरान के अधिकारों को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा, “चाहे जंग हो या बातचीत, दोनों हालात में अमेरिका और इजरायल के लिए यही एक रास्ता शेष है। अगर वे ईरान की मांगों को नहीं मानते, तो दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा।”
प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं और पूरी तरह इजरायल के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप का अहंकारी रवैया अमेरिका को युद्ध के दलदल में और गहराई तक ले जाएगा।
इस बीच, ईरान-अमेरिका के बीच स्थायी संघर्ष विराम को लेकर चर्चा जारी है। शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कई देशों के अपने समकक्षों संग टेलीफोन वार्ता की। बातचीत का मकसद क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर गंभीर मंत्रणा करना था।
आईआरएनए समाचार एजेंसी ने बताया कि अराघची ने अपने तुर्की, कतर, जापान, ओमान और इराक के समकक्षों के साथ हालिया क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की।
हाकान फिदान, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, तोशिमित्सु मोतेगी और फुआद मोहम्मद हुसैन के साथ अलग-अलग फोन वार्ताओं में अराघची ने द्विपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
अराघची ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी से भी फोन पर बात की। तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में तेजी से बदल रहे हालात और युद्ध रोकने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। बातचीत में क्षेत्रीय हालात, तनाव कम करने और संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों को लेकर दोनों पक्षों ने बात की।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
चीन की कोयला खदान में विस्फोट: 80 से ज्यादा की मौत, जिनपिंग ने जांच के दिए आदेश

चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में विस्फोट होने से करीब 82 लोगों की मौत हो गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस घटना पर दुख जताते हुए लापता लोगों की तलाश करने और घायलों के इलाज को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
यह जानकारी सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने दी। समाचार एजेंसी के अनुसार, फिलहाल बचाव अभियान जारी है। यह दुर्घटना 22 मई को लिउशेन्यू कोयला खदान में हुई, जिसका संचालन शांक्सी तोंगझू ग्रुप करता है।
सिन्हुआ के मुताबिक, “शांक्सी प्रांत के तोंगझोउ ग्रुप की लिउशेन्यू कोयला खदान में हुए गैस विस्फोट स्थल से संवाददाताओं को जानकारी मिली है कि इस दुर्घटना में 82 लोगों की मौत हो गई है।”
यह विस्फोट शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार शाम 7:29 बजे (11:29 जीएमटी) शांक्सी की एक कोयला खदान में हुआ। बताया गया है कि घटना के समय वहां 247 कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद थे। घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है।
राष्ट्रपति जिनपिंग (चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) केंद्रीय समिति के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं) ने दुर्घटना के बाद की स्थिति को सही तरीके से संभालने और दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए।
शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि देशभर के अधिकारियों को इस दुर्घटना से सबक लेना चाहिए, कार्यस्थल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए और संभावित जोखिमों की पहचान और उन्हें खत्म करने के प्रयास तेज करने चाहिए ताकि बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि आगामी मौसम में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ की घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आपातकालीन तैयारियों को मजबूत किया जाए। बाढ़ नियंत्रण और आपदा राहत के ठोस उपाय किए जाएं ताकि लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी बचाव कार्यों और दुर्घटना जांच को लेकर निर्देश जारी किए। ली कियांग, जो सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य भी हैं, ने देशभर में कार्यस्थल सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने और प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यापक जांच अभियान चलाने का आग्रह किया ताकि बड़ी दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
उप प्रधानमंत्री झांग कुओझिंग बचाव कार्यों और दुर्घटना के बाद की स्थिति की निगरानी के लिए एक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं।
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