अपराध
पुणे की घटना बेहद गंभीर है, किसी को नहीं बख्शेंगे: देवेन्द्र फड़णवीस।
माता-पिता को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि स्वतंत्रता मनमानी नहीं होगी!
पुणे पुलिस आयुक्तालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा
पुणे, 21 मई
पुणे में हिट एंड रन की घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस आज सीधे पुणे पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे और वहां का जायजा लिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह घटना बेहद गंभीर है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही उन्होंने अभिभावकों से इस बात पर भी ध्यान देने का आग्रह किया कि स्वतंत्रता पर मनमाने ढंग से नियंत्रण नहीं किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने पुणे पहुंचते ही पुलिस विभाग के साथ बैठक की। अब तक क्या जांच हुई, आगे की कार्रवाई क्या होगी और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए एहतियाती उपाय क्या हैं, इसकी जानकारी मांगी गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस घटना में आईपीसी की धारा 304 लगाई है, 304ए नहीं। इसलिए शुरू से ही सख्त रुख अपनाया गया। इस मामले में लड़के की उम्र 17 साल 8 महीने है। लेकिन, निर्भया कांड के बाद कानून में हुए बदलाव के मुताबिक यह प्रावधान है कि गंभीर अपराधों में नाबालिगों को भी संज्ञेय माना जाए। पुलिस ने अपने पहले आवेदन में भी इसका जिक्र किया है। लेकिन, जुवेनाइल ट्रिब्यूनल ने पुलिस का पक्ष नहीं सुना। उन्होंने सामाजिक सुधारों का आदेश दिया और इससे सार्वजनिक अशांति और बढ़ गई। पुलिस ने तुरंत हाई कोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। कानून के मुताबिक जुवेनाइल कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए दोबारा उसी कोर्ट में जाना पड़ता है और अगर वे पुनर्विचार नहीं करते हैं तो ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। इसलिए कानून के मुताबिक वह कार्रवाई की जा रही है। हमें यकीन है कि किशोर न्यायपालिका उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए रुख पर निश्चित रूप से पुनर्विचार करेगी।किसी को भी शराब पीने, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने और लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। इस मामले में न्याय जरूर मिलेगा। जारी किए गए बार लाइसेंस में यह जांचने का आदेश दिया गया है कि लाइसेंस की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं। शर्तों का पालन नहीं करने वालों के बार बंद कर दिये जायेंगे। यह भी सख्ती से पालन करने को कहा गया है कि उम्र और पहचान की पुष्टि के बाद ही बार में प्रवेश दिया जाए।नियमित रूप से नाकाबंदी कर शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। माता-पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वतंत्रता मनमानी नहीं होगी। इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड के अगले आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद अगर पुलिस की ओर से कोई अलग व्यवहार हुआ तो पुलिस को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
अपराध
मुंबई : चोरी के मामले में करीब 30 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

मुंबई : एक नाटकीय घटनाक्रम में, पुलिस ने आखिरकार एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया है जो डी.बी. मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के एक मामले में करीब 30 साल से फरार था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या से भाग गया था। आरोपी की पहचान द्विजेंद्र कमलप्रसाद दुबे (65) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गरवा का रहने वाला है। वह इंडियन पीनल कोड की धारा 381 (क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी) के तहत दर्ज FIR के सिलसिले में 1995 से फरार था। लगभग तीन दशकों तक कोर्ट में पेश न होने के बाद, गिरगांव की 18वीं कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
एक टिप मिलने पर, सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन में PSI अज़ीम शेख के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बस्ती भेजा गया। 29 अक्टूबर को उसके घर पहुंचने पर, टीम को पता चला कि दुबे हाल ही में धार्मिक यात्रा के लिए अयोध्या गया था। हालांकि, जब आरोपी को बस्ती में मुंबई पुलिस टीम की मौजूदगी के बारे में पता चला, तो वह तुरंत लखनऊ के रास्ते मुंबई भाग गया।
अपराध
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: विधवा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर पूर्व विधायक की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग की

मुंबई: दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की विधवा शहजीन जियाउद्दीन सिद्दीकी ने अपने पति की हत्या की जांच एक “स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी” को सौंपने की मांग करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है।
वकील त्रिवणकुमार करनानी के माध्यम से दायर इस याचिका में मुंबई पुलिस पर राजनीतिक हस्तक्षेप और महत्वपूर्ण सबूतों को जानबूझकर दबाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई अगले हफ़्ते होने की संभावना है।
सिद्दीकी (66) की 12 अक्टूबर 2024 की रात बांद्रा (पूर्व) स्थित उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
शहज़ीन की याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस जानबूझकर असली दोषियों को गिरफ्तार करने से बच रही है और हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर लगा रही है। उन्हें अपने पति की मौत के पीछे एक ताकतवर बिल्डर लॉबी और एक राजनीतिक नेता का हाथ होने का शक है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि जाँचकर्ताओं ने सिद्दीकी के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं में लगे बिल्डरों की भूमिका की जाँच “जानबूझकर टाली” — ये वे क्षेत्र हैं जहाँ उन्होंने झुग्गीवासियों के शोषण का विरोध किया था। याचिका में कहा गया है, “सिद्दीकी हमेशा झुग्गीवासियों के लिए काम करते थे और कई डेवलपर्स उन्हें बाधा मानते थे। पुलिस ने इस पहलू की कभी जाँच नहीं की।”
इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि स्पष्ट मकसद का खुलासा होने के बावजूद, पुलिस ने सिद्दीकी के बेटे, विधायक जीशान सिद्दीकी द्वारा नामित व्यक्तियों से पूछताछ नहीं की है। याचिका में कहा गया है, “जांच पहाड़ खोदकर चूहा निकालने जैसी लगती है।” साथ ही, यह भी कहा गया है कि व्हाट्सएप संदेशों और रिकॉर्डिंग रखने वाली “प्रमुख और महत्वपूर्ण गवाह” शहज़ीन से कभी पूछताछ नहीं की गई।
हत्या से पहले की घटनाओं का विवरण देते हुए, याचिका में कहा गया है कि सिद्दीकी ने अपनी हत्या से हफ़्तों पहले बार-बार सुरक्षा संबंधी चिंताएँ जताई थीं और पुलिस सुरक्षा बहाल करने की माँग की थी। 15 जुलाई, 2024 को उन्हें पृथ्वीजीत राजाराम चव्हाण नाम के एक व्यक्ति से एक “आपत्तिजनक और धमकी भरा संदेश” मिला।
25 जुलाई को उन्होंने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा बहाल करने की मांग की, जबकि उनके बेटे जीशान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर Y+ सुरक्षा मांगी। आयुक्त कार्यालय ने अगले दिन सिद्दीकी के पत्र का संज्ञान लिया।
याचिका में अगस्त में अशोक मुंद्रा नामक व्यक्ति द्वारा सिद्दीकी के खिलाफ कथित तौर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी का भी उल्लेख किया गया है। मुंद्रा, व्यवसायी मोहित कंबोज का सहयोगी बताया जाता है।
29 जुलाई को, सिद्दीकी ने अपनी पत्नी को धमकी भरे संदेश का एक स्क्रीनशॉट भेजा और उससे कहा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो इसे संभाल कर रख ले। दो हफ़्ते बाद, उसने उसे मैसेज किया, “यह सही तरीका नहीं है,” और फिर लिखा, “ये कमीने बदमाशी कर रहे हैं।”
याचिका में मांग की गई है कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या वैकल्पिक रूप से न्यायालय की निगरानी वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) को सौंपी जाए तथा पुलिस को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।
हत्या के एक दिन बाद भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम और बाद में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की कई धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। जाँच डीसीबी सीआईडी की मुंबई स्थित विशेष इकाई को सौंप दी गई।
इस साल जनवरी में, पुलिस ने 26 गिरफ्तार आरोपियों के नाम से एक आरोपपत्र दाखिल किया, जिन पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था। अनमोल बिश्नोई को वांछित आरोपी बताया गया है, और अभियोजन पक्ष का दावा है कि उसने अपराध सिंडिकेट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हत्या का आदेश दिया था।
जून में, सिद्दीकी के परिवार ने बिश्नोई की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। अगस्त में, उन्हें बताया गया कि विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा है।
अपराध
दिल्ली : साइबर स्टॉकर गिरफ्तार, पूर्व कर्मचारी को बदनाम करने के लिए बनाया फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट

CRIME
नई दिल्ली, 8 नवंबर: दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस की साइबर टीम ने ऑनलाइन छेड़छाड़, साइबर उत्पीड़न और मानहानि के एक गंभीर मामले में बिहार के मधुबनी निवासी मोहम्मद साहिद (37 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी पूर्व महिला कर्मचारी की तस्वीर का दुरुपयोग कर फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई और उसमें अश्लील, अपमानजनक सामग्री पोस्ट कर पीड़िता की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की।
घटना की शुरुआत 23 सितंबर 2025 को हुई जब पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पुरानी तस्वीर को प्रोफाइल फोटो बनाकर फर्जी अकाउंट चला रहा है, जो उसके दोस्तों और फॉलोअर्स को फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहा है और अपमानजनक पोस्ट कर रहा है। पुलिस ने 27 अक्टूबर को हरियाणा के आईएमटी मानेसर से उसे दबोचा और अपराध में इस्तेमाल स्मार्टफोन बरामद किया। शिकायत पर बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में इंस्टाग्राम/मेटा से प्राप्त डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट एनालिसिस से पता चला कि अकाउंट मानेसर क्षेत्र से ऑपरेट हो रहा है।
एसीपी ऑपरेशंस विजय पाल सिंह तोमर के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक (एसएचओ साइबर) की देखरेख में एसआई प्रियंका, एचसी रीना कुमारी और एचसी जयप्रकाश की टीम ने मानेसर में लगातार छापेमारी की। तकनीकी निगरानी और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर 27 अक्टूबर को आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में साहिद ने कबूल किया कि पीड़िता उसके छोटे फैक्ट्री यूनिट में काम करती थी। बकाया वेतन मांगने पर विवाद हुआ, जिससे नाराज होकर उसने बदला लेने के लिए यह कृत्य किया। फोन की जांच में फर्जी अकाउंट सक्रिय मिला, जिसमें आपत्तिजनक कंटेंट भरा था।
आरोपी मोहम्मद साहिद इंटर पास है और मानेसर में प्राइवेट जॉब करता है। उसके अन्य डिवाइस की फोरेंसिक जांच जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि वह इसी तरह की और घटनाओं में शामिल तो नहीं।
डीसीपी दक्षिण-पश्चिम अमित गोयल ने कहा, “यह गिरफ्तारी साइबरस्पेस में महिलाओं की सुरक्षा और ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है।”
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