राजनीति
पीएम मोदी आज करेंगे ब्लूमबर्ग इकॉनमी फोरम को संबोधित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को फिर से उभारने और भविष्य का खाका तैयार करने संबंधी मुद्दों पर मंगलवार शाम को तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम को संबोधित करेंगे। यह ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में उल्लेख किया गया है कि मोदी शाम 6.30 बजे के आसपास फोरम को संबोधित करेंगे।
ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम की स्थापना 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग द्वारा की गई थी।
पहला फोरम सिंगापुर में आयोजित किया गया था, और दूसरा वार्षिक फोरम बीजिंग में आयोजित किया गया था। इनमें वैश्विक आर्थिक प्रबंधन, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शहरीकरण, पूंजी बाजार, जलवायु परिवर्तन और समावेश सहित कई विषय शामिल हैं।
इस साल, जैसा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, मंच अर्थव्यवस्था को फिर से उभारने और भविष्य की योजना का खाका तैयार करने पर केंद्रित चर्चाओं का गवाह बनेगा।
राष्ट्रीय समाचार
इंडिगो फ्लाइट संकट पर सीजेआई को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग

Indigo
नई दिल्ली, 6 दिसंबर: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द होने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखकर इस पूरे संकट पर स्वतः संज्ञान लेने और मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है।
पत्र के माध्यम से दायर पिटीशन में कहा गया है कि इंडिगो द्वारा बीते कुछ दिनों में 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द करने और गंभीर देरी के कारण लाखों यात्री देशभर के एयरपोर्ट्स पर फंस गए, जिससे एक तरह का मानवीय संकट पैदा हो गया है।
मिश्रा ने इसे यात्रियों के मौलिक अधिकार, विशेषकर अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार), का गंभीर उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से त्वरित हस्तक्षेप की अपील की है।
वकील नरेंद्र मिश्रा द्वारा भेजी गई इस विस्तृत याचिका में कहा गया है कि देशभर में इंडिगो की उड़ानें लगातार चौथे दिन (5 दिसंबर 2025) भी बाधित रहीं। छह बड़े मेट्रो शहरों में एयरलाइन का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस 8.5 प्रतिशत तक गिर गई। हजारों यात्री (जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांग और बीमारी से जूझ रहे लोग शामिल हैं) एयरपोर्ट्स पर घंटों तक फंसे रहे।
एयरपोर्ट्स पर खाने-पीने, आराम, कपड़े, दवाइयों और रहने की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गईं, जबकि एयरलाइन ने खुद मान लिया है कि उसके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। अनेक मामलों में आपातकालीन मेडिकल जरूरतों की भी अनदेखी कर दी गई।
याचिका में कहा गया है कि इंडिगो ने नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) फेज-2 लागू करने में गंभीर चूक की। यह नॉर्म पायलटों की सुरक्षा और थकान को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था, लेकिन एयरलाइन के गलत प्लानिंग और रोस्टरिंग के कारण पूरा ऑपरेशन चरमरा गया। याचिका में इसे गंभीर कुप्रबंधन और यात्रियों के साथ अन्याय बताया गया है।
हजारों उड़ानें रद्द होने के बाद एक ओर जहां लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं, वहीं दूसरी ओर टिकटों की कीमतें भी अचानक बढ़ गईं। याचिका में उदाहरण दिया गया है कि मुंबई–दिल्ली सेक्टर में टिकट की कीमत 50,000 रुपए तक पहुंच गई। इसे यात्रियों का खुलेआम शोषण बताया गया।
याचिका में आरोप लगाया गया कि डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय समय रहते स्थिति को नहीं संभाल पाए। हालांकि डीजीसीए ने बाद में कुछ नियमों में अस्थायी ढील भी दी, लेकिन पत्र में कहा गया है कि यह राहत तब दी गई जब संकट चरम पर था।
याचिका में पूछा गया है कि क्या बड़े पैमाने पर उड़ान रद्दीकरण से उत्पन्न मानवीय संकट अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है? क्या निजी एयरलाइन द्वारा हुई यह चूक यात्रियों के मौलिक अधिकारों का हनन मानी जा सकती है? क्या डीजीसीए ऐसी स्थिति में एफडीटीएल नियमों में अस्थायी छूट दे सकता है? क्या मंत्रालय और डीजीसीए ने अपने कानूनी कर्तव्यों में चूक की? क्या सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक हित में दिशा-निर्देश जारी कर सकता है?
याचिका में कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने के चार मुख्य कारण बताए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 21 का उल्लंघन (भोजन, पानी, दवा, सुरक्षा की कमी), नियामक निकायों की असफलता, जनहित और राष्ट्रीय महत्व, जवाबदेही और मुआवजा शामिल हैं।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग रखी गई है कि मामले में तुरंत स्वतः संज्ञान लेकर इसे पीआईएल के रूप में स्वीकार किया जाए। स्पेशल बेंच बनाकर तुरंत सुनवाई की जाए। इंडिगो को आदेश दिया जाए कि मनमाने रद्दीकरण रोके, सुरक्षित तरीके से सेवाएं बहाल करे और सभी फंसे यात्रियों को मुफ्त वैकल्पिक व्यवस्था दे।
महाराष्ट्र
मुंबई के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अमित सैनी का ट्रांसफर कर दिया गया है और उनकी जगह IAS ऑफिसर अविनाश ढकने को लाया गया है, क्योंकि उन पर “कैश-फॉर-ट्रांसफर” स्कैम के आरोप लगे हैं।

AMIT SAINI
मुंबई : यह ट्रांसफर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) में 160 से ज़्यादा इंजीनियरों के फेरबदल से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद हुआ है, जिस पर बाद में सरकार ने रोक लगा दी थी।
एक्टिविस्ट संजय साटम ने म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी को शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सैनी इंजीनियरों के ट्रांसफर के लिए ₹5 लाख से ₹40 लाख के बीच चार्ज कर रहे थे।
सैनी, 2007 बैच के IAS ऑफिसर, मार्च 2024 से BMC में पोस्टेड थे।
अविनाश ढकने, 2017 बैच के IAS ऑफिसर, पहले महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (MPCB) के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं और उन्होंने चार्ज संभाल लिया है।
एक्टिविस्ट्स की कार्रवाई की मांग के बाद ये ट्रांसफर किए गए, गलगली ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद दिया।
एक्टिविस्ट साटम ने कहा कि यह ट्रांसफर काफी नहीं है और उन्होंने मामले की डिपार्टमेंटल और एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) से जांच कराने की मांग की।
अपराध
दिल्ली: संगम विहार थाने की महिला उप-निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

crime
नई दिल्ली, 5 दिसंबर: दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार विरोधी नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। विजिलेंस यूनिट ने संगम विहार थाना में तैनात महिला उप-निरीक्षक नमिता को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह अभियान दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोल्चा द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार-रोधी अभियान का हिस्सा है।
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 4 दिसंबर को संगम विहार की एक महिला ने विजिलेंस यूनिट से शिकायत की कि उप-निरीक्षक नमिता, जो उसके दर्ज मामले की जांच अधिकारी थीं, ने केस को कमजोर करने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस यूनिट ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद, उसी दिन शाम को सतर्कता इकाई द्वारा संगम विहार थाने में एक ट्रैप ऑपरेशन आयोजित किया गया।
तय समय पर शिकायतकर्ता एसआई नमिता के दफ्तर पहुंची, जहां नमिता ने कथित रूप से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 15 हजार रुपए की मांग की और उसे अपनी टेबल पर रखी एक फाइल में रखने को कहा। जैसे ही शिकायतकर्ता ने पैसे फाइल में रखे, विजिलेंस टीम ने दफ्तर में प्रवेश किया और एसआई नमिता को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मौके से 15 हजार रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई।
घटना के बाद विजिलेंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 23/25, धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज की गई है। आरोपी एसआई को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
विजिलेंस यूनिट ने कहा कि इस मामले की आगे की जांच जारी है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत मांगने की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। ऐसी शिकायतें विजिलेंस हेल्पलाइन नंबर 1064 पर भी की जा सकती हैं।
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