अपराध
पीयूष जैन जुर्माना भरने को तैयार, अपने पैसे चाहते हैं वापस
कानपुर के व्यवसायी पीयूष जैन ने जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशालय (डीजीजीआई) से कहा है कि उनके परिसर से जब्त की गई नकदी को कर और जुर्माना काटकर उनको वापस कर दिया जाए। जैन को कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है।
विशेष लोक अभियोजक अमरीश टंडन ने बुधवार को एक अदालत को सूचित किया कि पीयूष जैन ने खुलासा किया है कि उन्होंने कर चोरी की है। उन पर 52 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
हालांकि, पीयूष जैन के वकील ने अदालत से कहा कि वह डीजीजीआई को निर्देश दें कि व्यापारी पर बकाया 52 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में काट लें और शेष राशि उन्हें वापस कर दें।
टंडन ने यह कहते हुए जवाब दिया कि बरामद राशि कर चोरी की आय थी और इसे वापस नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जैन अतिरिक्त 52 करोड़ रुपये जुमार्ना देना चाहते हैं तो डीजीजीआई इसे स्वीकार करेगा।
इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी में से एक में, डीजीजीआई ने कानपुर और कन्नौज में जैन से जुड़े कई परिसरों में छापे के दौरान 195 करोड़ रुपये से अधिक नकद, 23 किलोग्राम सोना और 6 करोड़ रुपये का चंदन का तेल जब्त किया है।
अधिकारियों ने कानपुर में ओडोकेम इंडस्ट्रीज के पार्टनर पीयूष जैन के आवासीय परिसर की तलाशी ली और 177.45 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की।
डीजीजीआई के अधिकारियों ने कन्नौज में ओडोकेम इंडस्ट्रीज के आवासीय और फैक्ट्री परिसर की तलाशी ली और 120 घंटे की छापेमारी के दौरान 17 करोड़ रुपये नकद जब्त किए।
इतनी बड़ी रकम को गिनने के लिए डीजीजीआई के अधिकारियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के अधिकारियों और उनकी करेंसी काउंटिंग मशीनों से मदद मांगी। टंडन ने अदालत को बताया कि पैसा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में जमा कर दिया गया है और यह भारत सरकार के पास रहेगा।
अपराध
मुंबई: कुख्यात ड्रग आरोपी से जुड़े फर्जी पासपोर्ट को मंजूरी देने के आरोप में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी गिरफ्तार

मुंबई: दहिसर पुलिस ने सेवानिवृत्त सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) संजय जगताप को 2023 में पासपोर्ट सत्यापन शाखा में कार्यरत रहते हुए एक जाली पासपोर्ट आवेदन को मंजूरी देने में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है। 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए जगताप को इसी मामले में तीन अन्य आरोपियों, सतीश ढाकणे, नीलेश तिवारी और पंकज कुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद 5 नवंबर को हिरासत में लिया गया था। दो दिन पुलिस हिरासत में रहने के बाद, उन्हें 7 नवंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला राजेंद्र उर्फ राजिंदर उर्फ जिंदर गुरु वचनसिंह के इर्द-गिर्द घूमता है, जो एक कुख्यात मादक पदार्थ अपराधी है और उसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मामले दर्ज हैं, जैसा कि मिडिया ने बताया है । इनमें से एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, वचनसिंह को 2023 में चिकित्सा आधार पर रिहा कर दिया गया और बाद में वह मुंबई आ गया, जहाँ वह अपनी पत्नी बलजीत कौर और सात साल की बेटी के साथ दहिसर में एक किराए के फ्लैट में रहने लगा।
वचनसिंह ने ढाकणे, तिवारी और सिंह की मदद से अपने और अपने परिवार के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने हेतु आधार कार्ड और अन्य सहायक दस्तावेजों सहित फर्जी पहचान दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों के जाली होने के बावजूद, जिनके बारे में दावा किया गया था कि ये 2021 में जारी किए गए थे, जब वचनसिंह वास्तव में जेल में थे, एएसआई जगताप ने सत्यापन को मंजूरी दे दी और बिना उचित जाँच के आवेदनों को आगे बढ़ा दिया।
यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब वचनसिंह अपना पासपोर्ट हासिल करने और देश से भागने में कामयाब हो गया। बाद में, हरियाणा पुलिस ने चार किलोग्राम हेरोइन की खेप पकड़ी और वचनसिंह के नेटवर्क से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि वचनसिंह ने विदेश में अपना नशीले पदार्थों का कारोबार फिर से शुरू कर दिया था और भारत के बाहर से तस्करी कर रहा था।
हरियाणा पुलिस की आगे की जाँच में वचनसिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए पासपोर्ट का पता मुंबई से चला, जिसके बाद उन्होंने दहिसर में अपने समकक्षों को सूचित किया। जाँच करने पर, यह पुष्टि हुई कि पासपोर्ट जाली दस्तावेज़ों के आधार पर जारी किया गया था, जिससे जगताप और उसके साथी संदिग्ध हो गए।
बाद में, दहिसर पुलिस ने मार्च 2025 में चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग करना) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया।
अपराध
फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में ईडी की तीसरी गिरफ्तारी, 768 करोड़ रुपए का नुकसान

ED
नई दिल्ली, 7 नवंबर: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को फर्जी बैंक गारंटी मामले में तीसरी गिरफ्तारी की। अमर नाथ दत्ता नामक आरोपी को गिरफ्तार कर नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-04 ने उन्हें 10 नवंबर तक चार दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया।
पूरा मामला रिलायंस पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड से जुड़ा है। इसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को 768 करोड़ रुपए से अधिक की जाली बैंक गारंटी (बीजी), फर्जी समर्थन और स्ट्रक्चर फाइनेंस मेसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) पुष्टिकरण जमा कराए थे। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एसईसीआई को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ।
ईडी की जांच के अनुसार, यह धोखाधड़ी टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने और जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से की गई। मामले में कुल तीन एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में एसईसीआई द्वारा दर्ज शिकायत प्रमुख है। एसईसीआई नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम है, जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी करता है। रिलायंस की सहायक कंपनी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) टेंडर में फर्जी दस्तावेज जमा कर बोली जीतने की कोशिश की।
जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि अपराधियों ने फर्जी ईमेल डोमेन का इस्तेमाल कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की आड़ में जाली समर्थन पत्र भेजे। एसईसीआई को ऐसा लगाया गया कि बीजी वैध है। जांच में और भी नकली डोमेन सामने आए, जिनमें मूल बैंक डोमेन में मामूली बदलाव (जैसे अक्षर स्वैप) कर धोखा दिया गया। ये सभी डोमेन एक ही गिरोह द्वारा संचालित थे, जो कमीशन के बदले फर्जी गारंटी जारी करता था।
इससे पहले अगस्त 2025 में ईडी ने ओडिशा-आधारित मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया था। उनकी कंपनी पर 8 प्रतिशत कमीशन लेकर फर्जी बीजी जारी करने का आरोप है। फिर 11 अक्टूबर को रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक कुमार पाल को पकड़ा गया, जिन्हें ईडी ने ‘मुख्य साजिशकर्ता’ बताया।
अपराध
मुंबई आर्थिक अपराध शाखा ने वडाला के स्काई 31 हाउसिंग प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने वडाला (पश्चिम) में स्काई 31 परियोजना से जुड़े बड़े पैमाने पर आवास धोखाधड़ी के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि डेवलपर्स ने फ्लैट खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 100 करोड़ रुपये का गबन किया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
यह शिकायत कांदिवली (पश्चिम) निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल मोहनलाल द्रोण (62) ने दर्ज कराई है। आरोपियों की पहचान सुब्बारामन आनंद विलयनुर, उमा सुब्बारामन, बीपी गंगर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के रूप में हुई है।
एफआईआर के अनुसार, कथित धोखाधड़ी 2018 से अब तक हुई है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने आपस में मिलीभगत करके वडाला (पश्चिम) के कटरक रोड स्थित स्काई 31 परियोजना में फ्लैट बनाने के नाम पर 102 घर खरीदारों से लगभग ₹100 करोड़ वसूले।
हालांकि, निर्माण के लिए धन का उपयोग करने के बजाय, आरोपियों ने कथित तौर पर धन का एक बड़ा हिस्सा अपने निजी लाभ के लिए और अपनी संबद्ध कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया।
जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि परियोजना में एक ही फ्लैट दो अलग-अलग खरीददारों को बेचा गया था, तथा दोनों से अलग-अलग भुगतान लिया गया था, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी हुई।
इस मामले की जांच वर्तमान में आर्थिक अपराध शाखा की बैंकिंग यूनिट-3, सेल 11 द्वारा की जा रही है।
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