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Monday,02-June-2025
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महाराष्ट्र

727 पुलिसकर्मियों को मुंबई से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश

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Maharashtra-police-727

मनसुख हिरेन हत्याकांड में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता का असर दिखने लगा है। डीजीपी संजय पांडे के आदेश पर मुंबई पुलिस परिक्षेत्र में पिछले 8 सालों से तैनात पीआई, एपीआई और पीएसआई को मुंबई परिक्षेत्र से बाहर तैनाती का फरमान जारी किया गया है। इसका मतलब सीनियर पीआई, पीएसआई और एपीआई स्तर के जिन पुलिस अधिकारियों ने मुंबई पुलिस परिक्षेत्र में 8 साल से अधिक समय बिताया है, उन्हें मुंबई से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। इस बाबत संबंधित पुलिसकर्मियों को 29 जून तक डीजीपी कार्यालय को आधिकारिक मेल द्वारा सूचित करने का आदेश दिया गया है। खास बात यह है कि इस आदेश के तहत इन अधिकारियों को यह भी सुविधा दी गई है कि वे अपनी पसंद के तीन जिले चुन सकते हैं, जिसमें वे अपना स्थानांतरण चाहते हैं। इनमें उनका गृह जिला भी शामिल हो सकता है। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया अनिवार्य है और स्थानांतरण सूची में जिन 727 अधिकारियों के नाम का उल्लेख किया गया है। उन्हें बुधवार से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दिए जाने की बात कही जा रही है।

मनसुख हत्याकांड की जांच कर रही NIA ने अब तक 6 पुलिसकर्मियों को इस केस में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनमें सचिन वाझे के अलावा पूर्व एसीपी प्रदीप शर्मा और पीआई सुनील माने जैसे पुलिस अधिकारी भी हैं। हाल ही में केस में शामिल आरोपी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी और मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि आने वाले समय में पुलिस में काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी सप्ताह 2 साल एक ही जगह ड्यूटी करने वाले डीसीपी स्तर के पुलिस अधिकारियों को भी स्थानांतरित किए जाने संबंधी जीआर लीक हुआ था। जीआर के दावों पर यकीन करें तो जुलाई आखिर तक मुंबई पुलिस में कई नए चहेरे देखने को मिल सकते हैं।

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विराट कोहली के बेंगलुरु स्थित वन8 कम्यून पब पर तंबाकू अधिनियम के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी: रिपोर्ट

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भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के स्वामित्व वाला बेंगलुरू का वन8 कम्यून पब और रेस्टोरेंट एक बार फिर कानूनी मुसीबत का सामना कर रहा है। कब्बन पार्क पुलिस ने बिना किसी निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र के संचालन करके सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में प्रतिष्ठान के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। परिसर के भीतर निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्र की कमी के लिए COTPA की धारा 4 और 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सूचना मिलने पर सब-इंस्पेक्टर अश्विनी जी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पब का औचक निरीक्षण किया। पब कस्तूरबा रोड पर पुलिस स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। जांच के बाद मैनेजर और स्टाफ पर नियमों का पालन न करने का मामला दर्ज किया गया।

यह पहली बार नहीं है जब वन8 कम्यून जांच के दायरे में आया है। जुलाई 2024 में, इसी पुलिस स्टेशन ने अनुमति प्राप्त घंटों से ज़्यादा समय तक चलने के लिए इस जगह के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की थी। कथित तौर पर पब रात 1 बजे के बाद भी खुला रहता था और तेज़ आवाज़ में संगीत बजाता था, जिसकी वजह से आस-पास के निवासियों ने शोर की शिकायत की थी। यह शहर के सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में तीन लोकप्रिय प्रतिष्ठानों में से एक था, जिसे उस समय इसी तरह के उल्लंघन के लिए पकड़ा गया था।

बाद में, दिसंबर में, ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने वन8 कम्यून को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना संचालन करने के लिए नोटिस जारी किया। रत्नम कॉम्प्लेक्स की छठी मंजिल पर स्थित पब में कथित तौर पर आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रावधानों का अभाव था। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद यह मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद शांतिनगर क्षेत्र के बीबीएमपी अधिकारियों ने परिसर का निरीक्षण किया।

पहले दी गई सूचनाओं के बावजूद प्रबंधन ने कथित तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके कारण कानूनी कार्रवाई की चेतावनी फिर से दी गई। नवीनतम प्रवर्तन कदम शहर भर में व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

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महाराष्ट्र

किरीट सोमैया के दबाव में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने में जुटी है पुलिस, किरीट सोमैया पर धार्मिक नफरत फैलाने का केस दर्ज होगा: अबू आसिम आज़मी

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मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने मुंबई में मराठी पत्रकार संघ में मस्जिद महासंघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि देश संविधान और संशोधन से चलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सभी धार्मिक स्थलों और ध्वनि प्रदूषण के सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन इसकी आड़ में बीजेपी नेता किरीट सोमैया सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का दावा कर रहे हैं। वह लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने, माहौल खराब करने और धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग की गई है, अन्यथा मामला दर्ज करने के लिए भी संपर्क किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि स्थानीय हिंदुओं को नमाज़ और मस्जिदों के लाउडस्पीकर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ उपद्रवियों की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। केवल वोट बैंक की खातिर माहौल खराब किया जा रहा है। मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतारने से कानून व्यवस्था को खतरा है। इसलिए पुलिस को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि मुंबई में भी हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने और धार्मिक नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किस तरह से धार्मिक नफरत फैलाई जा रही है और सांप्रदायिकता बढ़ रही है, इसका एक उदाहरण यह है कि कोकण में एक छात्र ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया बल्कि उसके घर को जमीन में गाड़ दिया गया। अगर कोई छत्रपति महाराज का अपमान करता है, तो आरआर पाटिल ने अमेरिका से जेम्स लेनन को लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाना गैरकानूनी है और एक राष्ट्र को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में पूरी रात भजन गायन चलता रहता है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? भाजपा नेता किरीट सोमैया के दबाव में पुलिस मस्जिद के लाउडस्पीकर हटाने को मजबूर है।किरीट सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि वह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से मांग है कि वह मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने की इजाजत न दें क्योंकि वे कानूनी दायरे में रहकर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। एडवोकेट खालिद ने कहा कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर कार्रवाई चल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई थी जिसमें जागो नेहरू नगर याचिका दायर की गई थी। इसमें कोर्ट ने 2016 में जारी किए गए फैसले का हवाला दिया है यह फैसला किसी एक धर्म के लिए लागू नहीं किया गया है। इस फैसले में कोर्ट ने अंतरिम आदेश की समीक्षा की। कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से पहले अनुमति जरूरी है। डेसिबल भी तय किया गया है। मस्जिद ने लाउडस्पीकर के लिए अनुमति मांगी तो उन्हें अनुमति दे दी गई। दोनों ही फैसलों में लाउडस्पीकर का स्ट्रक्चर तय नहीं किया गया है। बॉक्स टाइप की अनुमति दी जा रही है, जो हाईकोर्ट के फैसले में शामिल नहीं है। अगर मस्जिद में लगे स्पीकर ध्वनि प्रदूषण का विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहली शिकायत पर चेतावनी दी जाए, दूसरी बार नोटिस और तीसरी बार जुर्माना व कार्रवाई का प्रावधान है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर जागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी है। किसी एक धर्म को निशाना नहीं बनाया गया है, यह सभी धर्मों पर लागू है। एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी ने कहा कि किरीट सोमैया के उकसावे के कारण माहौल खराब करने की साजिश शुरू हो गई है। पुलिस अब हर मस्जिद में जाकर उपदेशकों, इमामों और मस्जिदों के ट्रस्टियों को परेशान कर रही है। कानून सभी धर्मों के लिए एक समान है, लेकिन कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों किया जा रहा है? यह मामला जल्द ही कोर्ट में जाएगा। बीयर बार का लाइसेंस 12 बजे तक है, लेकिन बार पूरी रात खुला रहता है। पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन उन्हें यहीं से तनख्वाह मिलती है, इसलिए पुलिस चुप रहती है और सिर्फ मस्जिदों पर ही कार्रवाई करती है।

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महाराष्ट्र

बकरीद को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर: सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे ने कहा

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Ashutosh Dumbre

मुंबई: बकरीद के मद्देनज़र ठाणे पुलिस ने सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ सतर्कता बढ़ा दी है और शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। एक प्रेस वार्ता में पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे ने इस त्योहार के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो कोई भी इस कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों – जैसे कल्याण, उल्हासनगर, राबोड़ी, भिवंडी और मुंब्रा – में गश्त बढ़ा दी है, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। आशुतोष डुंबरे ने बताया कि बकरीद और क्षेत्र के अन्य त्योहारों के दौरान अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि त्योहार के दौरान नगर निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने समुदाय के नेताओं और विद्वानों के साथ बैठकें की हैं। कुरैशी समाज ने पुलिस को आश्वस्त किया है कि वे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं देंगे और कानून का पूरी तरह पालन करेंगे।

ईद से पहले बकरों की खरीद और उनके आगमन को आसान बनाने के लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। साथ ही, पशु व्यापारियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सभी बकरों और कुर्बानी के जानवरों को एयर-टैग करना अनिवार्य होगा, जो केवल पशु चिकित्सा जांच के बाद ही किया जाएगा।

आयुक्त आशुतोष डुंबरे ने दोहराया कि इस्लाम शांति का धर्म है और इस समय साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। त्योहार के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। बकरीद के दिन ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे अपने धार्मिक कर्तव्यों को गरिमा के साथ निभाएं – खून लगे कपड़े और हथियारों का प्रदर्शन न करें और मांस को ढँके हुए बैग या कंटेनरों में ही ले जाएं।

पुलिस की यह सक्रिय पहल सुनिश्चित करेगी कि बकरीद शांतिपूर्वक और राज्य के कानूनों के पालन के साथ मनाई जाए। समुदाय का सहयोग और नियमों का पालन ही इस पर्व को मुंबई में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाने की कुंजी होगा।

महाराष्ट्र में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है और इस संबंध में पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा गया कि सफाई आधा ईमान है, इसलिए कुर्बानी के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट और अन्य वस्तुओं को बैग में डालकर डस्टबिन में फेंका जाना चाहिए, और कुर्बानी इस्लामी तरीकों और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

पुलिस आयुक्त ने सलाह दी कि कुर्बानी की प्रक्रिया की फोटो और वीडियो न ली जाएं, क्योंकि कई लोग इन्हें सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने मुसलमानों से ऐसी गतिविधियों से बचने की अपील की।

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