अपराध
टीवी में अभद्र भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-‘अभद्र भाषा जहर, एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण’
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टीवी एंकरों की भूमिका सहित विजुअल मीडिया पर अभद्र भाषा की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह हमारे समाज के ताने-बाने को जहरीला बनाता है और इस तरह के भाषा पर रोक लगाने के बजय मूकदर्शक बने रहने के लिए सरकार पर सवाल उठाता है।
जस्टिस के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने कहा कि एक टीवी बहस के दौरान एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखना एंकर का कर्तव्य है कि प्रसारण के दौरान अभद्र भाषा का उपयोग नहीं हो।
जस्टिस जोसेफ ने कहा, “हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? अभद्र भाषा में सामाजिक ताने-बाने को जहरीला बनाता है.. इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।”
पीठ ने अभद्र भाषा के मुद्दे पर केंद्र के वकील की भी खिंचाई की। उन्होंने कहा, “? लोग आएंगे और जाएंगे और देश को सहना होगा।”
पीठ ने सुझाव दिया कि एक प्रणाली होनी चाहिए और टीवी पर शो के संचालन के लिए कुछ कार्यप्रणाली होनी चाहिए और एंकर को लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए।
जस्टिस जोसेफ ने कहा, “आप एक व्यक्ति को नीचे गिराते हैं। जरा देखें कि वह व्यक्ति क्या महसूस करता है.. आप रोजाना किसी का उपहास करते हैं, यह धीरे-धीरे किसी की हत्या करने जैसा है।”
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यधारा के मीडिया या सोशल मीडिया पर ये भाषण अनियमित हैं और एंकर की भूमिका महत्वपूर्ण है, यह देखना उनका कर्तव्य है कि अभद्र भाषा जारी न रहे।
पीठ ने केंद्र के वकील से कहा कि सरकार को अभद्र भाषा के मुद्दे को मामूली मामला नहीं मानना चाहिए और इसे रोकने के लिए तंत्र विकसित करने की पहल करनी चाहिए। पीठ ने उत्तराखंड सरकार के वकील से भी सवाल किया: “आपने क्या कार्रवाई की, जब धर्म संसद (हो रहा था) .. क्या आपने इसे रोकने की कोशिश की? पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी धर्म हिंसा का प्रचार नहीं करता है।
वकील ने जवाब दिया, “हमने निवारक कार्रवाई की..।”
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने पीठ को सूचित किया कि अभद्र भाषा के खिलाफ की गई कार्रवाई पर 14 राज्य सरकारों ने जवाब दिया है।
पीठ ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहां रेखा खींचनी है। इसमें आगे कहा गया है कि अभद्र भाषा की परत चढ़ी हुई है और यह किसी की हत्या करने जैसा है, और टीवी चैनल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि नफरत के माहौल में बंधुत्व की भावना नहीं हो सकती।
इसने कहा कि सरकार को प्रतिकूल रुख नहीं अपनाना चाहिए बल्कि अदालत की मदद करनी चाहिए और मामले की आगे की सुनवाई नवंबर में करनी चाहिए। इसने केंद्र से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा कि क्या वह अभद्र भाषा पर अंकुश लगाने के लिए विधि आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने का इरादा रखता है।
शीर्ष अदालत अभद्र भाषा के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
अपराध
स्कूल भर्ती मामला : कलकत्ता हाईकोर्ट का डब्ल्यूबीएसएससी को निर्देश, नई भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर शीट करें पब्लिश

कोलकाता, 27 नवंबर: कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीएसएससी) को खास निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने निर्देशित किया कि पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती से जुड़ी कैंडिडेट्स की ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट 10 दिसंबर तक पब्लिश करें।
शिक्षकों की नई भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं सितंबर में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सेक्शन के लिए अलग-अलग आयोजित की गई थीं, और दोनों लिखित परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए गए हैं।
कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने डब्ल्यूबीएसएससी को सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों सेक्शन के लिए लिखित परीक्षाओं में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों की ओएमआर शीट अलग-अलग पब्लिश करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है।
गुरुवार को, जस्टिस अमृता सिन्हा ने अपनी बेंच में हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के नतीजे को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।
इससे पहले, 19 नवंबर को, जस्टिस सिन्हा की बेंच ने डब्ल्यूबीएसएससी को राज्य के सरकारी स्कूलों में हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने वाले दागी उम्मीदवारों की पहचान करने और उनके नाम भी प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों पदों सहित लगभग 26,000 स्कूल नौकरियों को रद्द करने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 3 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के उस पुराने ऑर्डर को बरकरार रखा, जिसमें 2016 के लिए डब्ल्यूबीएसएससी का पूरा पैनल कैंसिल कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की इस दलील को भी मान लिया कि पूरा पैनल कैंसिल करना ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बार-बार जोर देने के बावजूद, न तो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और न ही कमीशन ने ‘बेदाग’ कैंडिडेट्स को ‘दागी’ कैंडिडेट्स से अलग करने वाली दो अलग-अलग लिस्ट दी थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरी नई भर्ती प्रक्रिया इस साल 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ‘दागी’ शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया था, लेकिन उसने ‘बेदाग’ टीचरों को हिस्सा लेने की इजाजत दी थी।
अपराध
हैदराबाद : चोरी के मामले में बरामद सोना गिरवी रखने पर सब-इंस्पेक्टर निलंबित

SUSPENDED
हैदराबाद, 27 नवंबर: हैदराबाद में एक पुलिस उपनिरीक्षक को चोरी के मामले में बरामद सोने को कथित तौर पर गिरवी रखने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
अंबरपेट पुलिस स्टेशन के एसआई भानु प्रकाश अपनी गुम हुई रिवॉल्वर के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने पैसों के लिए रिवॉल्वर बेच दी है। पुलिस उनसे हथियार का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है।
एसआई कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था, और भारी नुकसान के बाद, उसने कर्ज चुकाने के लिए चोरी के एक मामले में बरामद सोना गिरवी रख दिया था।
वरिष्ठ अधिकारी पिछले कुछ दिनों से एसआई के खिलाफ जांच कर रहे थे, लेकिन यह बात बुधवार को सामने आई।
आंध्र प्रदेश के रायचोटी के रहने वाले भानु प्रकाश 2020 बैच के एसआई हैं। हैदराबाद के हिमायतनगर निवासी एसआई पिछले कुछ वर्षों से अंबरपेट पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। शुरुआत में उन्होंने सेक्टर एसआई के रूप में काम किया और बाद में उन्हें अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया।
एसआई की अवैध गतिविधि तब सामने आई जब वरिष्ठ अधिकारियों को चोरी के एक मामले से संबंधित 43 ग्राम सोना गायब मिला। यह सोना चोरी में शामिल एक घरेलू नौकर से जब्त किया गया था।
लोक अदालत में मामला सुलझने के बाद सोना मालिक को सौंप दिया जाना था। सोने का पता न चलने पर थाना प्रभारी ने आंतरिक जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान उप निरीक्षक ने कथित तौर पर एक साहूकार के पास गिरवी रखने की बात कबूल की।
पुलिस ने साहूकार से सोना जब्त कर लिया। जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी पाया कि उप निरीक्षक की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब थी। आरोप है कि उसने अपने खर्चों के लिए हथियार बेच दिया।
उप निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच अधिकारी हथियार का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ कर रहे हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों ने उप निरीक्षक की हरकत को गंभीरता से लिया है। उसे निलंबित करने के बाद, उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
अपराध
दिल्ली लाल किला बम धमाके में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आतंकी उमर को पनाह देने वाला 7वां आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 नवंबर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए भीषण कार बम धमाके के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज क्षेत्र का रहने वाला सोयब अहमद इस केस में सातवां गिरफ्तार आरोपी है।
एनआईए के अनुसार, सोयब ने मुख्य आरोपी आतंकवादी उमर उन नबी को धमाके से ठीक पहले सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था।
एनआईए की जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, केस नंबर आरसी-21/2025/एनआईए/डीएलआई में पहले ही छह मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें आतंकी उमर उन नबी के करीबी साथी शामिल हैं, जो धमाके की पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। सोयब की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा और व्यापक हो गया है।
एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि सोयब ने उमर को न केवल अपने घर में पनाह दी थी, बल्कि उसे विस्फोटक सामग्री पहुंचाने, सुरक्षित रास्ते बताने और फरार होने में भी मदद की थी। उसकी लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए को शक है कि सोयब का ताल्लुक किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से भी हो सकता है।
फिलहाल सोयब को दिल्ली लाया जा रहा है और उसे विशेष एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की है ताकि उससे पूछताछ कर बाकी फरार आरोपियों तक पहुंचा जा सके।
एनआईए ने देश के कई राज्यों में छापेमारी तेज कर दी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक साथ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं।
बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि लाल किले के आसपास खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी।
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