राजनीति
नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित, 22 मई को सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराया जाएगा

नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि सुपरटेक 40 मंजिला ट्विन टावर 22 मई को गिराए जाएंगे। पिछले साल 31 अगस्त के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने कहा कि सभी प्राधिकरण नोएडा प्राधिकरण के हलफनामे में दी गई समयसीमा का सख्ती से पालन करें। नोएडा प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र कुमार ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि विध्वंस प्रक्रिया शुरू हो गई है और 22 मई को जुड़वां टावरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि 22 अगस्त तक पूरा मलबा हटा दिया जाएगा।
कुमार ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि सभी हितधारकों की एक बैठक 9 फरवरी को हुई थी और सुपरटेक ट्विन टावरों के विध्वंस की समय सीमा तय की गई थी। नोएडा प्राधिकरण ने प्रस्तुत किया कि अन्य प्राधिकरणों से एनओसी के साथ गेल से एनओसी भी प्राप्त हुई है।
7 फरवरी को, शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि गेल की एनओसी की आवश्यकता थी क्योंकि एक उच्च दबाव वाली भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, जो 15 मीटर की दूरी और 3 मीटर की गहराई से गुजर रही है।
17 जनवरी को, कुमार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि टावरों को गिराने के लिए एक विध्वंस एजेंसी, एडिफाइस इंजीनियरिंग को अंतिम रूप दिया गया है।
शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 मई को निर्धारित की है।
महाराष्ट्र
मुंबई की भाजपा सरकार मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है: अबू आसिम आज़मी

ABU ASIM AZMI
मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की कसम खा ली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की मंशा मुसलमानों की संपत्तियों के प्रति खराब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर मुसलमानों की आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए कुछ आपत्तियों पर रोक लगा दी है, लेकिन वक्फ एक्ट पर न्याय अधूरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पूरे वक्फ एक्ट पर रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि इसके जरिए सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अकबर जो भी फैसला लेंगे, वह स्वीकार्य होगा। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामलीला मैदान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लेबर बोर्ड के साथ मिलकर हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। यह मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा है और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
अपराध
मालेगांव ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- बरी करने के फैसले के खिलाफ हर कोई अपील नहीं कर सकता

मुंबई, 16 सितंबर। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों।
दरअसल, मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए छह लोगों के परिजनों ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। परिजन हाईकोर्ट पहुंचे और 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या मृतकों के परिजनों को ट्रायल में गवाह बनाया गया था। अदालत ने विशेष रूप से अपीलकर्ता निसार अहमद के मामले का जिक्र किया, जिनके बेटे की मौत धमाके में हुई थी। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि निसार अहमद गवाह नहीं बने थे। इस पर अदालत ने कहा कि अगर बेटे की मौत हुई थी तो पिता को गवाह होना चाहिए था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बुधवार को अगली सुनवाई में इस बारे में पूरी जानकारी पेश की जाए।
अपीलकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि जांच एजेंसियों की खामियां या कमजोरियां किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। उनका दावा है कि धमाके की साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, ऐसे में इसका प्रत्यक्ष सबूत मिलना संभव नहीं था।
परिजनों का आरोप है कि जब मामला एनआईए को सौंपा गया, तो एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को कमजोर कर दिया। अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की कमियों को दूर करने की बजाय केवल पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया और उसका फायदा आरोपियों को मिला।
दरअसल, 31 जुलाई को विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे।
अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अदालत को केवल मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर उसे सवाल पूछने और अतिरिक्त गवाह बुलाने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पीड़ित परिवारों की अपील सुनवाई योग्य है या नहीं और ट्रायल में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही थी।
मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 की शाम को हुआ था, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में भिक्कू चौक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हुआ था। रमजान के दौरान और नवरात्रि से कुछ दिन पहले हुए इस हमले में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
महाराष्ट्र
मुंबई के गोरेगांव में अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 15 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के बाहरी इलाके गोरेगांव इलाके में छापा मारकर एक अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस कॉल सेंटर का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों से ठगने के लिए किया जाता था। टोल-फ्री नंबर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम पर, वे अमेरिकी नागरिकों को बेवकूफ बनाकर उन्हें 250 से 500 डॉलर के उपहार खरीदने का लालच देते थे और फिर क्रिप्टोकरेंसी और डॉलर में निवेश करने के लिए उनसे ठगी करते थे। 15 सितंबर को, क्राइम ब्रांच यूनिट 12 को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापेमारी में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के कब्जे से 10 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, दो कॉल सेंटर संचालक, एक मैनेजर और 10 टोल ग्रुप एजेंट बरामद किए गए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, संयुक्त पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी गौतम और डीसीपी विशाल ठाकुर के निर्देश पर की गई।
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