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Wednesday,05-August-2026
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महाराष्ट्र

नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं, रिहाई की याचिका खारिज

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत से उन्हें रिहा करने की मांग की गई थी। मामला करीब 20 साल पहले का है। ईडी द्वारा 23 फरवरी को गिरफ्तार किए गए 62 वर्षीय मलिक ने याचिका में केंद्रीय एजेंसी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को ‘अवैध’ बताया है और विशेष पीएमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया।

मलिकी की कानूनी टीम रश्मिकांत एंड पार्टनर्स ने तर्क दिया कि ईडी के अवैध कृत्यों ने उनकी लगातार हिरासत को अवैध बना दिया। बिना अधिकार कार्रवाई के कारण उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का लाभ लेने और तत्काल रिहाई का अधिकार मिल गया है।

हालांकि, न्यायमूर्ति पी.बी. वराले और न्यायमूर्ति एस.एम. मोदक ने मलिक की याचिका को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ बहस योग्य मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है।

सुनवाई के दौरान मलिक के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने तर्क दिया कि मलिक को उस मामले में फंसाया गया, जो बिना किसी विश्वसनीयता वाले व्यक्तियों के बयानों पर आधारित था और मंत्री के खिलाफ कथित वित्तीय लेनदेन का आरोप 1999 से 2003 से 2005 के बीच का है, जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मौजूद नहीं था।

देसाई ने दोहराया कि 22 साल पुराने एक मामले में मलिक को गिरफ्तार करके पीएमएलए लागू किया गया और मामले के मौजूदा हालात को देखते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की।

याचिका का विरोध करते हुए ईडी के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मलिक की याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिमांड का आदेश सभी भौतिक सबूतों और विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग अपराध था, जिस पर पीएमएलए की धारा 45 लागू है। उन्होंने मांग की कि याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।

ईडी के अनुसार, मलिक ने कुर्ला में गोवावाला कंपाउंड, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक सरदार शाहावली खान और एक सलीम पटेल के माध्यम से एक संपत्ति खरीदी थी। खान 12 मार्च, 1993 के सीरियल ब्लास्ट मामले में इस समय जेल में है। सलीम फरार माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर की बहन हसीना पारकर का गुर्गा है।

इस बीच विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार मांग की है कि मलिक को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में नकली पनीर पर एक साल का प्रतिबंध, एफडीए ने शुरू की सख्त कार्रवाई

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खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने एनालॉग या नकली (नॉन-डेयरी) पनीर के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन में यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएस एक्ट), 2006 की धारा 30(2)(ए) के साथ धारा 18 और 29 के तहत जारी किया गया है।

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में जारी आदेश का असर होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। यह कदम महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा विधायक विक्रम पचपुते द्वारा राज्य में बढ़ते सिंथेटिक पनीर के कारोबार का मुद्दा बार-बार उठाने के बाद उठाया गया है।

विधायक विक्रम पचपुते ने इस फैसले का स्वागत करते हुए एफडीए आयुक्त की सराहना की और कहा, ”यह कदम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र भर में एफडीए की निरीक्षण टीमें खाद्य कारोबारियों, आपूर्तिकर्ताओं और कैटरिंग कंपनियों पर अचानक छापेमारी करेंगी। नकली या एनालॉग पनीर रखने या परोसने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना, सामान जब्ती और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

आदेश के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में किसी भी प्रकार के नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण, पैकिंग, थोक बिक्री, खुदरा बिक्री और बिक्री के लिए प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर, क्लाउड किचन और अन्य खाद्य प्रतिष्ठान अब एनालॉग पनीर का उपयोग, तैयारी, भंडारण या किसी भी व्यंजन में परोस नहीं सकेंगे।

दूध से बने असली पनीर/छेना के निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियम, 2020 का सख्ती से पालन करना होगा। बिना बैच नंबर, बिल या उचित पैकेजिंग के खुले पनीर की बिक्री पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे उत्पाद के स्रोत की पहचान करना मुश्किल होता है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफएसएस एक्ट की धाराओं 50, 51, 52, 55 और 59 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना, उत्पाद जब्ती और गैर-अनुपालन वाले स्टॉक को नष्ट करने की कार्रवाई शामिल है।

एफडीए की रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच पनीर और डेयरी एनालॉग के 308 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 109 नमूने (35.4 प्रतिशत) राज्य के मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें 79 नमूने घटिया गुणवत्ता वाले पाए गए, जबकि 30 नमूने असुरक्षित घोषित किए गए।

जांच में पाया गया कि कई मामलों में प्राकृतिक दूध वसा की जगह सस्ते वनस्पति तेल और गैर-दुग्ध वसा का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रयोगशाला जांच में ब्यूटायरो-रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग और आयोडीन वैल्यू जैसे मानकों में गड़बड़ी सामने आई।

एफडीए के अनुसार, एनालॉग पनीर में वह पोषण मूल्य नहीं होता जो असली दूध से बने पनीर में पाया जाता है, खासकर प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इससे उन उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है जो शाकाहारी आहार में पनीर को प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

राज्य में एक साल तक निगरानी और जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद मिलावट और भ्रामक बिक्री पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी। इसी कारण उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनालॉग पनीर पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

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अपराध

मुंबई: रात में एमटीएनएल केबल चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश, दो एफआईआर दर्ज, 7 आरोपी गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश जारी

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मुंबई एक टिप-ऑफ़ पर कार्रवाई करते हुए, एक पुलिस टीम ने 2 अगस्त को बर्कले पैलेस रेलवे कॉलोनी के सामने फुटपाथ पर दो लोगों को एक गैंती और एक फावड़े से ज़मीन खोदते हुए पाया। गिरफ्तार होने के बाद, उनके दो साथी एक टेंपो में भाग गए। गिरफ्तार किए गए दो लोगों से कड़ी पूछताछ में पता चला कि वे और उनके साथी अंडरग्राउंड एमटीएनएल कॉपर केबल चुरा रहे थे। सरकार द्वारा एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई, एक मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम फिलहाल फरार साथियों और टेंपो में ले जाए गए केबल की तलाश कर रही है। अब तक इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अपराध में इस्तेमाल किए गए औजार जब्त कर लिए गए हैं।

4 अगस्त को, 04:35 और 04:42 पूर्वाह्न के बीच, यह सूचना मिली कि लोग सर जे. जे. रोड (दक्षिण की ओर जाने वाली लेन) पर बर्कले पैलेस की दीवार से सटे फुटपाथ पर एक जेसीबी और एक टेंपो की मदद से ज़मीन खोदकर एमटीएनएल केबल चुरा रहे हैं। पुलिस टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया और चार लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। चारों लोग जेसीबी से ज़मीन खोद रहे थे, कॉपर के तार निकाल रहे थे और उन्हें एक टेम्पो में लाद रहे थे। एक जेसीबी, एक आयशर टेम्पो, एक कार, चोरी की 70 मीटर केबल और केबल काटने के औज़ार समेत कुल 55 लाख रुपये की प्रॉपर्टी ज़ब्त की गई है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सर जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन ने एमटीएनएल केबल चोरी के दो मामले सुलझाए हैं। इन मामलों में कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार करके और चोरी की प्रॉपर्टी के साथ-साथ जुर्म में इस्तेमाल किए गए औज़ार और गाड़ियों को ज़ब्त करके, उन्होंने एक इंटर-स्टेट केबल चोरी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। जुर्म की पूरी जांच चल रही है।

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महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस सैलरी फ्रॉड: समतानगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का केस दर्ज, सस्पेंशन और बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हो सकती है

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मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में ही एक सैलरी स्कैम का खुलासा हुआ है, जिसके बाद दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और उन्हें सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में ही हड़कंप मच गया है। मुंबई पुलिस फोर्स में एक सैलरी स्कैम का खुलासा हुआ है। इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। इस क्राइम में शामिल दो पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। समता नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। आरोपी तत्कालीन चीफ क्लर्क विजय चव्हाण और तत्कालीन सीनियर क्लर्क अमूल मेमराम को सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया गया है। समता नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में आरोप लगाया गया है कि धोखाधड़ी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और साजिश करके सैलरी स्कैम किया गया। ऑर्डर में कहा गया है कि जांच पूरी होने तक दोनों ‘सर्विस से सस्पेंड’ रहेंगे। सस्पेंशन ऑर्डर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किए हैं। आरोप है कि गैर-पुलिसकर्मी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर करोड़ों रुपये के सैलरी स्कैम में शामिल थे। उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर राम किशन गोस्वामी, नागेश तलवडेकर, विजय चव्हाण और दूसरों पर गंभीर आरोप हैं। दावा किया गया है कि उन्होंने गलत सैलरी स्लिप जमा करके सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया और गबन किया। इस मामले में आरोप है कि सरकार को 6 करोड़ 41 लाख 14 हजार 36 रुपये का चूना लगाया गया।

इस मामले में हेड क्लर्क अजय राठौड़ और जूनियर क्लर्क अमूल मेश्राम भी शामिल हैं। संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली डॉक्यूमेंट तैयार करने और सबूत मिटाने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 409, 420, 406, 467, 465, 471, 201, 120 (बी) और 34 के तहत कानूनी शिकायत दर्ज की गई है।
घोटाला कब हुआ? यह घोटाला 2019 और 2020 में हुआ था। शक है कि यह घोटाला दिसंबर 2019 और फिर 2020 में जनवरी, फरवरी और फिर जून से सितंबर 2020 की सैलरी में हुआ। जांच में 2019 से 2020 के बीच सैलरी अकाउंट में गड़बड़ियां मिली हैं। विज्ञापन देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, शक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सैलरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत करके यह गबन किया है।

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