अपराध
आर्यन खान ड्रग्स केस में अब कल यानी बुधवार को फिर होगी सुनवाई

अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को राहत नहीं मिली…अब इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी..मंगलवार को शाम 4.20 बजे सुनवाई शुरू हुई..इससे पहले एनसीबी ने अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल कर आर्यन खान की जमानत का विरोध किया..इसके बाद आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू हुई…
पहले आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने अपने क्लाइंट आर्यन की जमानत के लिए अपना पक्ष रखा…इसके बाद अरबाज और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा…अदालत ने अपना पक्ष नहीं रखा…अब कल यानी बुधवार की दोपहर करीब 2.30 बजे एनसीबी अपना पक्ष रखेगी और इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी…
रोहतगी ने अपनी दलील में आर्यन की गिरफ्तारी को अवैध बताया.. उन्होंने वॉट्सऐप चैट का जिक्र करते हुए कहा कि वह पुराने चैट्स हैं, उनका क्रूज केस से कोई लेना-देना नहीं है.. रोहतगी ने कहा कि आर्यन के पास से न तो ड्रग्स मिले हैं और न ही उन्होंने उस दिन ड्रग्स का सेवन किया था, फिर उन्हें 23 दिनों से जेल में बंद क्यों रखा गया है? रोहतगी के मुताबिक, NCB ने कॉन्शस पजेशन की बात कही है, क्योंकि वह अरबाज के साथ थे और अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिला.. लेकिन इससे आर्यन का क्या मतलब? रोहतगी ने कहा, ‘आर्यन के वह दोस्त हैं नौकर नहीं.. आर्यन का उन पर कंट्रोल नहीं है.. उनके जूते से क्या मिलता है, उससे आर्यन का क्या लेना-देना..
रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि एनसीबी जिन चैट्स के बारे में बात कर रही है, वह बहुत पुराने हैं..उनका क्रूज केस से कोई लेना-देना नहीं है। कुछ चैट्स क्रूज से संबंधित हैं, जिनमें अचित कुमार संग चैट की बात है.. अचित कुमार का नाम आर्यन ने ही लिया था और दोनों पोकर गेम के सिलसिले में ऑनलाइन मिले थे.. ऐसे में उन चैट्स में जो भी है, वह पोकर गेम के बारे में न कि ड्रग्स के बारे में।
रोहतगी ने कोर्ट में एनसीबी की ओर से तस्करी की साजिश की धारा लगाए जाने पर भी जवाब दिया.. उन्होंने कहा कि यहां साजिश की बात हो ही नहीं सकती.. साजिश तो तब होती है, जब गिरफ्तार हुए सभी 20 लोग एक-दूसरे को पहले से जानते हों, या उनके इंटेंशन मिलते हों, या मन से ही उनका मिलान हुआ हो.. लेकिन यहां कोई किसी को नहीं जानता.. ऐसा भी नहीं है कि वहां कोई पार्टी हो रही थी और जब एनसीबी पहुंची तो सब हुआ सेवन कर रहे थे.. इसलिए साजिश का मामला भी नहीं बनता है..
उधर NDPS कोर्ट में क्रूज ड्रग्स केस में ही दो अन्य आरोपियों अविन साहू और मनीष राजगढ़िया को जमानत मिल गई है..
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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