राजनीति
नीतीश, कुशवाहा की जोड़ी तेजस्वी के लिए चुनौती !

बिहार में जातीय समीकरण को दुरूस्त कर ही सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की परिपाटी पुरानी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के जदयू में विलय कर एकबार फिर से ‘लव-कुश’ समीकरण को साधने की कोशिश की है।
कुशवाहा के जदयू में आने के बाद नीतीश कुमार ने जहां उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, वहीं राज्यपाल कोटे से उन्हें बिहार में उच्च सदन का सदस्य भी बनवा दिया। वैसे, नीतीश और कुशवाहा के एक होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती राजद के लिए मानी जा रही है।
आंकडों पर गौर करें तो राजग में उपेंद्र कुशवाहा, जदयू, भाजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहने के बाद राज्य में जातीय वोटबैंक का बड़ा हिस्सा राजग के साथ माना जा रहा है।
पिछले वर्ष हुए विधानसभा परिणाम पर गौर करें तो राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सत्ता से मामूली अंतर से पिछड़ गई है। राजद का मुख्य वोटबैंक एम-वाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण को माना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएमआईएम पहले ही मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगा चुकी है।
नीतीश कुशवाहा को अपने साथ लाकर लव-कुश ( कुर्मी और कुशवाहा) समीकरण को मजबूत करने में जुटी है। गौरतलब बात है कि बिहार की छोटी से छोटी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले राजद के नेता तेजस्वी यादव रालोसपा के विलय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है।
दीगर बात है कि कुशवाहा के जदयू में आने के पहले ही रालोसपा के कई दिग्गज नेता को तेजस्वी अपने पाले में करने में सफल रहे थे।
बिहार में जातीय समीकरण को दुरूस्त कर सत्ता में पहुंचने की कवायद कोई नई बात नहीं है। लालू प्रसाद भी बिहार में जातीय समीकरण को दुरूस्त कर ही 15 सालों तक सत्ता में बने थे।
कुशवाहा की पार्टी पिछले साल हुए विधनसभा चुनाव में एक भी सीट भले ही नहीं जीत सकी हो लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 में रालोसपा 3 सीट पर लड़ी थी, तीनों जीती थी। लोकसभा चुनाव 2019 में रालोसपा 5 सीट पर लड़ी, सभी हारी थी। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कुशवाहा एकबार फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं।
विपक्ष हालांकि इसे बहुत तरजीह देने के मूड में नहीं दिखता है। कांग्रेस के नेता और प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ललन कुमार कहते हैं कि, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दो टूटे हुए ‘फिलामेंट’ को जोड़कर बल्ब नहीं जलाया जा सकता है। जनता इन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है। जदयू का जनाधार खत्म हो चुका है, इसका उदाहरण पिछला चुनाव है।”
उन्होंने कहा कि कहा कि, “दिल्ली की राजनीति से आउट होने के बाद कुशवाहा बिहार में अपनी राजनीतिक अस्मिता बचाने के लिए जदयू में सम्मिलित हुए हैं।”
उन्होंने कहा कि जातीय राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए दोनों एक साथ हुए हैं। वे इन दोनों को साथ आने को किसी के लिए भी चुनौती नहीं मानते।
महाराष्ट्र
मुंबई की भाजपा सरकार मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है: अबू आसिम आज़मी

ABU ASIM AZMI
मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की कसम खा ली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की मंशा मुसलमानों की संपत्तियों के प्रति खराब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर मुसलमानों की आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए कुछ आपत्तियों पर रोक लगा दी है, लेकिन वक्फ एक्ट पर न्याय अधूरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पूरे वक्फ एक्ट पर रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि इसके जरिए सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अकबर जो भी फैसला लेंगे, वह स्वीकार्य होगा। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामलीला मैदान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लेबर बोर्ड के साथ मिलकर हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। यह मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा है और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
अपराध
मालेगांव ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- बरी करने के फैसले के खिलाफ हर कोई अपील नहीं कर सकता

मुंबई, 16 सितंबर। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों।
दरअसल, मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए छह लोगों के परिजनों ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। परिजन हाईकोर्ट पहुंचे और 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या मृतकों के परिजनों को ट्रायल में गवाह बनाया गया था। अदालत ने विशेष रूप से अपीलकर्ता निसार अहमद के मामले का जिक्र किया, जिनके बेटे की मौत धमाके में हुई थी। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि निसार अहमद गवाह नहीं बने थे। इस पर अदालत ने कहा कि अगर बेटे की मौत हुई थी तो पिता को गवाह होना चाहिए था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बुधवार को अगली सुनवाई में इस बारे में पूरी जानकारी पेश की जाए।
अपीलकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि जांच एजेंसियों की खामियां या कमजोरियां किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। उनका दावा है कि धमाके की साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, ऐसे में इसका प्रत्यक्ष सबूत मिलना संभव नहीं था।
परिजनों का आरोप है कि जब मामला एनआईए को सौंपा गया, तो एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को कमजोर कर दिया। अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की कमियों को दूर करने की बजाय केवल पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया और उसका फायदा आरोपियों को मिला।
दरअसल, 31 जुलाई को विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे।
अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अदालत को केवल मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर उसे सवाल पूछने और अतिरिक्त गवाह बुलाने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पीड़ित परिवारों की अपील सुनवाई योग्य है या नहीं और ट्रायल में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही थी।
मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 की शाम को हुआ था, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में भिक्कू चौक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हुआ था। रमजान के दौरान और नवरात्रि से कुछ दिन पहले हुए इस हमले में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
महाराष्ट्र
मुंबई के गोरेगांव में अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 15 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के बाहरी इलाके गोरेगांव इलाके में छापा मारकर एक अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस कॉल सेंटर का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों से ठगने के लिए किया जाता था। टोल-फ्री नंबर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम पर, वे अमेरिकी नागरिकों को बेवकूफ बनाकर उन्हें 250 से 500 डॉलर के उपहार खरीदने का लालच देते थे और फिर क्रिप्टोकरेंसी और डॉलर में निवेश करने के लिए उनसे ठगी करते थे। 15 सितंबर को, क्राइम ब्रांच यूनिट 12 को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापेमारी में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के कब्जे से 10 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, दो कॉल सेंटर संचालक, एक मैनेजर और 10 टोल ग्रुप एजेंट बरामद किए गए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, संयुक्त पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी गौतम और डीसीपी विशाल ठाकुर के निर्देश पर की गई।
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