मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
एनआईए ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ताहूर राणा का अमेरिका से सफल प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 26/11 के घातक मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड ताहूर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण गुरुवार को सफलतापूर्वक करवा लिया। यह सफलता 2008 की आपदा के मुख्य साजिशकर्ता को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वर्षों के निरंतर और ठोस प्रयासों के बाद मिली।
राणा को अमेरिका प्रत्यर्पित करने के लिए भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत शुरू की गई कार्यवाही के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राणा द्वारा इस कदम को रोकने के सभी कानूनी रास्ते आजमाने के बाद अंततः प्रत्यर्पण हुआ।
कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जिला न्यायालय ने 16 मई, 2023 को उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया। इसके बाद राणा ने नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में कई मुकदमे दायर किए, जिनमें से सभी खारिज कर दिए गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक उत्प्रेषण रिट, निषेधाज्ञा के लिए दो प्रस्ताव और एक आपातकालीन याचिका दायर की, जिन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण प्रक्रिया तब शुरू हुई जब भारत को अंततः अमेरिकी सरकार से एक वांछित आतंकवादी के लिए आत्मसमर्पण वारंट प्राप्त हुआ।
यूएसडीओजे, यूएस स्काई मार्शल के सक्रिय समर्थन से, एनआईए ने संपूर्ण प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों, एनएसजी के साथ मिलकर काम किया, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने भी मामले को सफल निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य प्रासंगिक अधिकारियों के साथ समन्वय किया।
राणा पर डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, तथा आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी (एचयूजेआई) के गुर्गों, तथा पाकिस्तान स्थित अन्य सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर मुंबई में विनाशकारी आतंकवादी हमले करने की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें ए260 विमान में सवार कुल 160 लोग मारे गए थे। घातक हमलों में 238 लोग घायल हो गये।
लश्कर-ए-तैयबा और हूजी दोनों को भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।
महाराष्ट्र
महायोति सरकार का लाडली बहनों के साथ धोखा, लाडली बहनों की किस्तों में कटौती विश्वासघात है: अबू आसिम आज़मी

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने दिल्ली बहन की किस्त में कटौती को उनके साथ विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनाव की रात वोट के लिए अवैध रूप से नकदी बांटी जाती है, प्रति व्यक्ति वोट के लिए 1,000 और 2,000 रुपये इलाकों में बांटे जाते हैं, उसी तरह चुनाव से पहले लाडिली बहन योजना के तहत महिलाओं को लालच दिया गया। यह महायोति सरकार द्वारा एक प्रकार का धोखा है और अब जब इसका अर्थ पता चल गया है, तो वे इसे पहचान नहीं रहे हैं।
उन्होंने पूछा कि क्या महायोति सरकार लाडली बहनों के वोट भी लौटाएगी जो इन बहनों ने चुनाव में उन्हें दिए थे। उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना के कारण सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों और अन्य स्टाफ का वेतन भी देरी से दिया गया है, ऐसे में सरकार ने लाडली बहनों के साथ धोखा किया है।
चुनाव के बाद किस्त में बढ़ोतरी की घोषणा की गई और 2100 रुपये देने का वादा किया गया, लेकिन अब इसे 1500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने लाडली बहन योजना में दो करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल किया था, लेकिन अब बहाने और हथकंडे अपनाकर उन्हें अयोग्य ठहराया जा रहा है। यह वोट देने वाली बहनों के साथ विश्वासघात है।
महाराष्ट्र
नेशनल हेराल्ड जमीन के हेराफेरी मामले में हो कार्रवाई- अनिल गलगली ने सीएम देवेन्द्र फड़णवीस से की मांग

मुंबई: मुंबई- गौतम चटर्जी समिति की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्ष 1983 में बांद्रा (पूर्व) क्षेत्र में सर्वे क्रमांक 341 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को “नेशनल हेराल्ड” के कार्यालय, नेहरू लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर के लिए दी गई सरकारी जमीन का दुरुपयोग किया गया है। इस पृष्ठभूमि में आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि पर 83,000 वर्ग फुट निर्माण किया गया है, जिसमें 11,000 वर्ग फुट बेसमेंट और 9,000 वर्ग फुट ऊपरी मंजिल का अतिरिक्त निर्माण शामिल है, जो नियमों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार केवल 15 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग की अनुमति थी, लेकिन इसका भी उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा छात्रावास के लिए आवंटित अतिरिक्त भूमि भी नियमों की अनदेखी कर संस्था को दे दी गई।
राजस्व विभाग के 2001 के एक विवादास्पद आदेश के तहत पट्टे पर दी गई भूमि को प्रत्यक्ष स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया गया था तथा 2.78 करोड़ रुपये का ब्याज माफ कर दिया गया था, जिसे समिति ने नियमों के विरुद्ध बताया है तथा इसकी समीक्षा की सिफारिश की है।
अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से निम्नलिखित मांगें की हैं। उक्त भूमि को सरकार को वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
माफ की गई ब्याज राशि एवं अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाना चाहिए। भवन के एक तल पर पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास शुरू किया जाना चाहिए। शेष भूमि पर पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाएं। गौतम चटर्जी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।
अनिल गलगली ने कहा, “इस मामले में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना और सरकारी भूमि का उपयोग जनहित में किया जाना बहुत जरूरी है।”
महाराष्ट्र
मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस ने एक शराबी को गिरफ्तार करने का दावा किया है जिसने मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस को सुबह 4:30 बजे एक कॉल आया जिसमें मुंबई में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और फिर बोरीवली इलाके से 37 वर्षीय शराबी सूरज जाधव को गिरफ्तार करने का दावा किया। उसने पहले भी धमकी भरे फोन कॉल किए थे। उसने बोरीवली, बीकेसी, वकोला में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी और उसके खिलाफ इस तरह के फर्जी कॉल के तीन मामले भी दर्ज किए गए हैं। इस धमकी भरे कॉल मामले में आजाद मैदान पुलिस ने कार्रवाई की है।
मुंबई पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने कई बार धमकी भरे फोन कॉल किए हैं। चूंकि उन्होंने यह फोन कॉल मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को किया था, इसलिए आजाद मैदान पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। धमकी भरे फोन कॉल मुंबई के लिए सिरदर्द बन गए हैं। पुलिस ऐसे फोन कॉल्स को बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसलकर ने भी धमकी भरे कॉल को लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते पुलिस इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई कर रही है।
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