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Monday,21-July-2025
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महाराष्ट्र

एनसीपी नेता हसन मुश्रीफ ईडी के समन पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे

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Hasan Mushrif

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हसन मुश्रीफ के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय को एक अनुरोध प्रस्तुत किया जिसमें उनके मुवक्किल को पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होने के लिए और समय देने की मांग की गई। ईडी ने कोल्हापुर स्थित चीनी सहकारी समिति से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच के तहत धन शोधन मामले में राकांपा विधायक को आज तलब किया, जिससे उनके बेटे कथित रूप से जुड़े हुए हैं। मुश्रीफ का तर्क है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल ही अनुसूचित अपराध मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। मुश्रीफ ने सोमवार को ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, अनुसूचित अपराध से संबंधित विधेय प्राथमिकी को रद्द करने और मामले में उनके खिलाफ किसी भी कठोर कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया।

ईडी ने हसन मुश्रीफ को समन भेजा है
ईडी ने बयान दर्ज करने के लिए मुश्रीफ को तलब किया था। एजेंसी ने शनिवार को उनके कोल्हापुर स्थित घर की तलाशी लेने के बाद यह बात कही। तलाशी के समय पूर्व मंत्री घर पर नहीं थे। कोल्हापुर के सर सेनापति संताजी घोरपड़े चीनी कारखाने में 40 करोड़ रुपये के कथित डायवर्जन के लिए पूर्व श्रम मंत्री पर पिछले दो महीनों में शनिवार का तीसरा छापा था, जो कथित तौर पर उनके परिवार और रिश्तेदारों द्वारा चलाया और नियंत्रित किया जाता है।

कौन हैं हसन मुश्रीफ?
हसन मुश्रीफ एनसीपी के मौजूदा विधायक हैं। वह कोल्हापुर जिले के कागल विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। मुश्रीफ को पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रमुख मुस्लिम चेहरे के रूप में जाना जाता है। कोल्हापुर जिले की राजनीति में उनका दबदबा है। हसन मुश्रीफ को गठबंधन सरकार के दौरान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने श्रम मंत्री का पद संभाला। 2014 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने मोदी लहर में जीता था। उन्हें भाजपा द्वारा पार्टी में शामिल होने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

‘मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ नहीं रहता’: मराठी न बोलने पर मनसे कार्यकर्ताओं ने रिपोर्टर को लगभग पीट-पीटकर मार डाला

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दिल्ली के एक पत्रकार द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक विचलित करने वाले वीडियो से लोगों में आक्रोश फैल गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने मराठी में बात न करने पर पत्रकार को मुंबई में परेशान किया, गालियां दीं और लगभग पीट-पीटकर मार डाला।

एक एक्स यूजर @MrSinha_ ने एक रिपोर्टर का वीडियो साझा किया, जो एक स्टोरी कवर करने के लिए कुछ घंटों के लिए शहर में आया था।

पोस्ट में लिखा था, “हम किस तरह के राज्य में बदल रहे हैं?” पत्रकार ने सवाल किया। “तो क्या कोई वहाँ कुछ घंटों के लिए भी जाए, तो उसे पहले मराठी सीखनी पड़ेगी?” उन्होंने @OfficeofUT और @RajThackeray को टैग करते हुए अपनी पोस्ट खत्म की और लिखा, “यह आपके मलिक/मालकिन सोनिया-राहुल पर भी लागू होता है।”

वीडियो में रिपोर्टर भीड़ से कहता हुआ दिखाई दे रहा है, “मैं यहां नहीं रहता, मैं अभी दिल्ली से यह रिपोर्ट करने आया हूं।”

ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक वीडियो में, मनसे कार्यकर्ता रिपोर्टर से आक्रामक तरीके से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे चिल्लाते हैं, “आप भारत के किसी भी हिस्से से हों, चाहे वह दिल्ली हो, अहमदाबाद हो या राजस्थान, आपको मराठी सीखनी ही होगी और महाराष्ट्र में बोलनी ही होगी।” मामला तब और बिगड़ गया जब कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पत्रकार को एक मराठी वाक्य दोहराने के लिए मजबूर किया, गालियाँ दीं और घटना की रिकॉर्डिंग बंद करने की धमकी दी।

वीडियो और पोस्ट वायरल हो गए हैं और इंटरनेट पर इसकी व्यापक आलोचना हो रही है। कई लोगों ने मुंबई में गैर-मराठी भाषियों के प्रति बढ़ते भाषाई अतिवाद और शत्रुतापूर्ण रवैये पर चिंता व्यक्त की है।

एक यूज़र ने लिखा, “यह भाषा का अभिमान नहीं, बल्कि भीड़तंत्र की बदमाशी है।” एक अन्य ने लिखा, “आज यह एक रिपोर्टर है, कल यह कोई पर्यटक, डॉक्टर या मरीज़ हो सकता है।”

मनसे की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। हालाँकि, पार्टी का मराठी पहचान और भाषा को लेकर इस तरह के टकरावपूर्ण व्यवहार का इतिहास रहा है, खासकर राज ठाकरे के नेतृत्व में, जिन्होंने बार-बार महाराष्ट्र में स्थानीय लोगों को भाषाई और रोज़गार में वरीयता दिए जाने की वकालत की है।

हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि भाषा को इस तरह जबरन लागू करने से गैर-महाराष्ट्रीयन नागरिक अलग-थलग पड़ जाते हैं और यह लोकतंत्र और स्वतंत्र प्रेस की भावना के विपरीत है।

इस मुद्दे ने क्षेत्रीय राजनीति, प्रेस की स्वतंत्रता और भारत की वित्तीय राजधानी में बाहरी लोगों को डराने-धमकाने के मुद्दे पर चर्चा की एक नई लहर पैदा कर दी है।

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महाराष्ट्र

2006 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मामले में बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों को किया बरी, मौत की सज़ा को खारिज किया

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मुंबई | 21 जुलाई 2025 — 2006 के पश्चिम रेलवे मुंबई लोकल ट्रेन श्रृंखलाबद्ध बम धमाका मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोक्का विशेष न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके साथ ही वर्ष 2015 में सुनाई गई मौत और आजीवन कारावास की सज़ाएं भी रद्द कर दी गईं।

यह मामला (गु.र.क्र. 05/2006, मोक्का विशेष प्रकरण क्र. 21/2006) 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़ा है, जिसमें 180 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 800 से ज्यादा घायल हुए थे।

30 सितंबर 2015 को मोक्का विशेष न्यायालय ने:

  • 5 आरोपियों को मृत्युदंड,
  • 7 आरोपियों को आजीवन कारावास,
  • और 1 आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया था।

मृत्युदंड के फैसले को माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट में पुष्टि के लिए भेजा गया था, साथ ही दोषी ठहराए गए आरोपियों ने भी अपने सज़ा के खिलाफ अपील दायर की थी।

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस. जी. चांडक की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई *जुलाई 2024 से शुरू की, और *27 जनवरी 2025 को अंतिम दलीलें पूरी हुईं।

आज 21 जुलाई 2025 को सुनाए गए फैसले में हाईकोर्ट ने:

  • मृत्युदंड संदर्भ खारिज कर दिया,
  • सभी दोषियों की अपील मंजूर की,
  • और 2015 के विशेष न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया।

भारत सरकार और महाराष्ट्र राज्य की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) श्री राजा ठाकरे और विशेष सरकारी वकील श्री चिमलकर ने राज्य पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।

आतंकवाद विरोधी पथक (ATS), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ने कहा है कि हाईकोर्ट के इस निर्णय का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है और विशेष सरकारी वकीलों से परामर्श लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई — जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील की संभावना भी शामिल है — पर विचार किया जा रहा है।

यह फैसला न केवल मुंबई के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक को प्रभावित करता है, बल्कि जांच और अभियोजन की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाता है।

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महाराष्ट्र

2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया, कहा- “प्रॉसिक्यूशन केस साबित करने में पूरी तरह विफल रहा”

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मुंबई, 21 जुलाई 2025 — साल 2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में “पूरी तरह नाकाम” रहा।

यह फैसला न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने सुनाया। इससे पहले 2015 में एक विशेष एमसीओका (MCOCA) अदालत ने इनमें से कुछ को फांसी और बाकी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने इन सज़ाओं को पलटते हुए कहा कि जांच में गंभीर खामियां थीं और प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त व असंगत थे।

पृष्ठभूमि: देश को हिला देने वाला हमला

11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में शाम के व्यस्त समय के दौरान लगातार सात बम धमाके हुए थे। इन विस्फोटों में 189 लोगों की मौत हुई थी और 800 से अधिक घायल हुए थे। हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और पुलिस ने व्यापक कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया था।

इन सभी पर आरोप था कि वे प्रतिबंधित संगठन सिमी (SIMI) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े थे और उन्होंने प्रेशर कुकर में बम रखकर ट्रेनों में विस्फोट किया।

कोर्ट की टिप्पणियाँ

हाईकोर्ट ने कहा कि एंटी-टेररिज़्म स्क्वाड (ATS) द्वारा की गई जांच में गंभीर खामियां थीं। कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर चिंता जताई कि अधिकतर केस केवल स्वीकृत बयानों पर आधारित था, जिनकी पुष्टि स्वतंत्र साक्ष्यों से नहीं की जा सकी।

जजों ने यह भी कहा कि FIR दर्ज करने में देरी हुई और MCOCA के तहत आरोपियों के बयानों को लेने की प्रक्रिया में भी अनियमितताएं थीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय की प्राप्ति के लिए ईमानदार और निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

मानवाधिकार और कानूनी प्रभाव

इस फैसले के बाद देश में गलत आरोप और लंबी न्याय प्रक्रिया को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कई मानवाधिकार संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है और जांच अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

वहीं महाराष्ट्र सरकार ने फैसले पर चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के विकल्पों पर विचार कर रही है।

कोर्ट के बाहर की प्रतिक्रियाएं

कोर्ट परिसर के बाहर बरी हुए आरोपियों के परिजन भावुक हो गए। कई लोगों ने 17 साल जेल में गुजारे हैं। एक वकील ने कहा, “न्याय में देरी हुई है, लेकिन अंततः न्याय मिला है। यह फैसला दिखाता है कि संवेदनशील मामलों में जल्दबाज़ी से न्याय नहीं हो सकता।”

वहीं, हमले के पीड़ितों के परिजन इस फैसले से दुखी हैं और उनका कहना है कि यह निर्णय उन घावों को फिर से खोल देता है जो कभी भरे ही नहीं थे।

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