अपराध
मुस्लिम समन्वय समिति ने जिहाद बयान के लिए केरल बिशप के खिलाफ दायर की याचिका

कोट्टायम में मुस्लिम समन्वय समिति ने एक याचिका दायर कर सिरो मालाबार चर्च पाला डायोसीज के बिशप मार जोसेफ कल्लारंगट की टिप्पणी के लिए गैर जमानती मामला दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। दरअसल एक दिन पहले बिशप ने कहा था कि केरल में कैथोलिक लड़कियां अब ‘प्रेम और नॉरकोटिक जिहाद’ की शिकार हो रही हैं, शुक्रवार को कोट्टायम में मीडिया को संबोधित करते हुए, पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कोट्टायम पुलिस के समक्ष याचिका दायर की है क्योंकि किसी भी एजेंसी ने राज्य में इस तरह की घटना के बारे में किसी भी निर्णायक सबूत के साथ यह नहीं कहा उनका बयान सांप्रदायिक है।
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक पी.टी. थॉमस ने कहा कि धर्माध्यक्ष का बयान धर्मनिरपेक्ष राज्य में सद्भाव लाने में मदद नहीं करता है।
थॉमस ने कहा, “इस तरह के बयान खतरनाक हैं और गलत संकेत देते हैं और किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो अशांति पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में काम करे।”
विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने कहा कि बिशप का बयान सभ्यता के सभी स्तरों को पार कर गया है।
उन्होंने कहा, “इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, विशेष रूप से धार्मिक नेताओं द्वारा, क्योंकि यह केवल परेशानी को बढ़ावा देने में मदद करता है। समय की आवश्यकता है कि धार्मिक नेता ऐसा होना चाहिए जो समाज में परेशानियों का सामना करने में मदद करे और जो हुआ सो हुआ और यह यहीं समाप्त होना चाहिए।”
बिशप ने कोट्टायम जिले के कुरुविलंगाडु में एक चर्च समारोह में बोलते हुए कहा था, “जहां भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहीं कैथोलिक लड़कियां शिकार बनती हैं। इसकी मदद के लिए केरल में एक समूह है जो काम कर रहा है। इसे समझने की जरूरत है, बस यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि अन्य धर्मों की महिलाएं आईएस शिविरों में कैसे पहुंचीं?”
उन्होंने कहा, “लव जिहाद के हिस्से के रूप में, महिलाओं का धर्मांतरण हो रहा है और कैथोलिक युवाओं द्वारा नशीली दवाओं का उपयोग बढ़ रहा है। इस सब में मदद करने के लिए एक समूह है और सभी को सावधान रहना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि केरल में ‘लव जिहाद’ होने से इनकार करने का कोई भी प्रयास वास्तविकता से आंखें मूंद लेने जैसा है और निहित स्वार्थों द्वारा एक कारण से किया जा रहा है।
कल्लारंगट ने कहा, “मुस्लिम विचारों को जबरदस्ती लाने की योजना चल रही है और सभी कैथोलिकों को इसके बारे में पता होना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए।”
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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