महाराष्ट्र
मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि नाले की सफाई का काम भी तेज़ी से किया जाना चाहिए, लेकिन काम की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं।
मुंबई; नगर निगम के ई-डिपार्टमेंट ने ‘ई’ डिपार्टमेंट के तहत वार्ड नंबर 212 में वाटर स्ट्रीट कॉर्नर, टैंक पाखरी मार्ग और हाफिज अली बहादुर खान मार्ग पर करीब 40 अतिक्रमणों के खिलाफ बेदखली अभियान चलाया। बिना इजाज़त के फेरीवालों, गैरेज और कबाड़ी वालों वगैरह के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिना इजाज़त के बेंच, स्टॉल और शेड के खिलाफ कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाए गए। यह अभियान डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 1) श्रीमती चंदा जाधव के मार्गदर्शन और असिस्टेंट कमिश्नर श्री आनंद कंकल की देखरेख में चलाया गया। यह देखा गया कि E सेक्शन में वाटर स्ट्रीट कॉर्नर, टैंक पाखरी मार्ग और हाफिज अली बहादुर खान मार्ग पर अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों की आवाजाही में रुकावट आ रही थी। इस संदर्भ में, नगर निगम के ‘ई’ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन (वार्ड) के तहत काम करने वाले प्रोटेक्शन और अतिक्रमण हटाने वाले डिपार्टमेंट ने मिलकर अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान बिना इजाज़त के दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाया गया। इलाके में बिना इजाज़त के फेरीवालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा, सड़क को ट्रैफिक के लिए साफ़ कर दिया गया।
1 जेसीबी मशीन, 03 गाड़ियों और 20 मज़दूरों की मदद से किए गए इस ऑपरेशन के दौरान, अतिक्रमण हटाने वाली टीम में एक सीनियर इंस्पेक्टर, लाइसेंस इंस्पेक्टर, गाड़ी और स्टाफ़ के साथ-साथ एक सेकेंडरी इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, गाड़ियां और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के स्टाफ़ शामिल थे। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ़ से काफ़ी सिक्योरिटी तैनात की गई थी। इस बीच, एडमिनिस्ट्रेशन साफ़ कर रहा है कि बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन और बिना इजाज़त के फेरीवालों के ख़िलाफ़ रेगुलर कार्रवाई जारी रहेगी।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना अनिवार्य, न मानने पर लाइसेंस होगा निलंबित

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाले टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 जारी करते हुए यह बड़ा फैसला लिया है।
नए नियमों के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर से चलने वाली टैक्सियों के अधिकृत चालकों और परमिट धारकों दोनों के लिए मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होना जरूरी होगा।
सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स नियम, 1989 में संशोधन किया है। नियम 4 में ‘पूर्ववृत्त’ शब्द के बाद ‘और मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान’ जोड़ा गया है। नियम 22 का हाशिया बदलकर ‘इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगी मोटर कैब के चालकों के लिए अतिरिक्त नियम’ कर दिया गया है।
सबसे अहम बदलाव नियम 24 में किया गया है। इसके तहत अब हर अधिकृत टैक्सी चालक को मराठी का कार्यसाधक ज्ञान होना अनिवार्य है।
अगर किसी चालक के पास मराठी का ज्ञान नहीं है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी एक महीने का नोटिस देगी। इस एक महीने में चालक को मराठी सीखनी होगी। अगर तय समय में चालक नियम का पालन नहीं करता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी लिखित कारण दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।
इसके तहत पहले ड्राइविंग लाइसेंस पर अधिकृतता तीन महीने तक निलंबित की जा सकती है। इसके बाद भी अनुपालन न होने पर उचित सुनवाई के बाद चालक का अधिकृत परमिट रद्द भी किया जा सकता है।
सरकार ने नियम 78 और नियम 85 में भी बदलाव किए हैं। नए प्रावधान के अनुसार अब टैक्सी परमिट के नवीनीकरण के लिए भी मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य होगा। प्राधिकरण के संतुष्ट होने पर ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली टैक्सी का परमिट रिन्यू किया जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच संवाद को आसान बनाना है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में लोग मराठी बोलते हैं। ऐसे में टैक्सी चालकों का स्थानीय भाषा जानना जरूरी है ताकि यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सके और उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम के ‘एफ-साउथ’ और ‘एच-ईस्ट’ वार्ड ने कार्रवाई करते हुए दादर और सांताक्रूज इलाकों में 15 दुकानें हटाईं

मुंबई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन के तहत सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिसका मकसद फुटपाथ से रुकावटें हटाकर उन्हें पैदल चलने वालों के लिए चलने लायक बनाना है। इस पहल के तहत, दादर इलाके (‘एफ-साउथ’ वार्ड से) और सांताक्रूज़ इलाके (‘एच-ईस्ट’ वार्ड से) में फुटपाथ में रुकावट डाल रही 15 बिना इजाज़त वाली दुकानों और 15 बिना इजाज़त वाले फेरीवालों को आज (13 अगस्त, 2026) हटा दिया गया।
हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे के मार्गदर्शन में। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) प्राजक्ता वर्मालावांगिरे के नेतृत्व में, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिना इजाज़त वाले फेरीवालों और कब्ज़ों को तुरंत हटाने के लिए ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन चला रहा है, जिससे फुटपाथ बिना रुकावट के बन सकें।
डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-2) प्रशांत सपकाले के मार्गदर्शन में और असिस्टेंट कमिश्नर (एफ-साउथ वार्ड) के नेतृत्व में, ‘F-साउथ’ वार्ड द्वारा दादर (ईस्ट) इलाके में यह ड्राइव चलाई गई। इस ड्राइव के दौरान, दादर (ईस्ट) में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर रोड के किनारे फुटपाथ पर रुकावट डाल रही 04 बिना इजाज़त की दुकानें, 12 टेम्परेरी तिरपाल शेड, 06 बिना इजाज़त के प्लेटफॉर्म (कट*) और 15 फेरीवालों को हटाया गया।
डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-3) विश्वास मोटे के गाइडेंस और असिस्टेंट कमिश्नर (एच-ईस्ट), मृदुला एंडे की लीडरशिप में, ‘एच-ईस्ट’ वार्ड ने आज सांताक्रूज़ (ईस्ट) इलाके में अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चलाई। इस ड्राइव में टीपीएस-3 इलाके में रोड 6, 7 और 11 के किनारे बनी छह बिना इजाज़त की दुकानों के साथ-साथ नानासाहेब धर्माधिकारी मार्ग के किनारे फुटपाथ पर बनी पांच बिना इजाज़त की दुकानों को गिराना शामिल था। इस ऑपरेशन में एक फूड वैन भी शामिल थी। इस ड्राइव से लगभग 500 मीटर फुटपाथ की जगह खाली हो गई है, जिससे पैदल चलने वालों के लिए चलना आसान हो गया है। इस बीच, नगर निगम पैदल चलने वालों के लिए साफ और आसानी से पहुंचने लायक फुटपाथ पक्का करने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने फुटपाथ पर बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा मटीरियल रखने के खिलाफ चेतावनी दी है जो उन्हें रुकावट डालता हो। अगर ऐसा उल्लंघन देखा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
मुंबई: होटल बिल पेमेंट को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या से सनसनी, पुलिस ने किया ऑपरेशन, 24 घंटे के अंदर मर्डर मिस्ट्री सुलझाई, दो गिरफ्तार आरोपियों ने किया कबूल

मुंबई के एक होटल में बिल पेमेंट को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या की सनसनीखेज घटना हुई, जिसके बाद यहां तनाव फैल गया, वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 11 अगस्त की रात गोरेगांव पुलिस स्टेशन की सीमा में सलमान होटल के पास एक युवक की बुरी तरह पिटाई की गई। 30 साल के अजीज मुहम्मद अतीक खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के भाई ने पुलिस को बताया कि अजीज खान ने सलमान होटल के मालिक दानिश खान से दो लोगों को होटल का बिल देने के लिए कहा। इस दौरान दोनों ने पीड़ित से बहस की और कहा कि हमें नहीं पता कि तुम्हारा इससे क्या लेना-देना है। हम तुम्हें देख लेंगे… फिर उन दोनों ने पीड़ित पर हमला कर दिया और अजीज खान के सिर पर लकड़ी के बक्से से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छह टीमें बनाई गई हैं। टिप-ऑफ़ मिलने के बाद, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों की पहचान अजय मणि उपाध्याय, 39, और विकास देवराज पासवान, 32, जो एक ऑफिस बॉय है, के तौर पर हुई है। 24 घंटे के अंदर, पुलिस ने मर्डर की गुत्थी सुलझा ली और आरोपियों को गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के कहने पर डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने किया।
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