महाराष्ट्र
मनसे प्रमुख राज ठाकरे औरंगाबाद के लिए हुए रवाना, रविवार को होनी है रैली, इन 16 शर्तों का करना होगा पालन

मनसे प्रमुख राज ठाकरे पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं..जानकारी के मुताबिक पुणे में शान्ति पाठ करने के बाद राज ठाकरे औरंगाबाद के लिए रवाना हुए और रास्ते में संभाजी महाराज की समाधि पर जाकर श्रध्दासुमन अर्पित किया…राज ठाकरे रविवार को औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं..जिसे कामयाब बनाने की तैयारी में मनसे बड़े स्तर पर जुट गई है..राज ठाकरे के काफिले के साथ बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ताओं का काफिला भी औरंगाबाद जा रहा है..

औरंगाबाद में होनी वाली इस रैली पर जहां सभी की नजरें हैं,वहीं सरकार ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं..रविवार को होने वाली इस रैली की बात की जाए तो राज्य सरकार ने 16 शर्तों के साथ मनसे को इस रैली की अनुमति दी है…
- ये सभा 1 मई 2022 को शाम 4.30 से रात 9.45 बजे तक ही आयोजित हो, साथ ही सभा की जगह और समय में कोई बदलाव ना हो
- सभा में आने वाले और जाने वाले लोगों को अनुशासन का पालन करना चाहिए. सभा से वापस जाते वक्त किसी भी तरह की नारेबाजी ना की जाए.
- आने वाली सभी गाड़ियों को पुलिस द्धारा सुझाए गए मार्ग का ही इस्तेमाल करना होगा. कोई भी मार्ग ना बदले. मर्यादा में ही गाड़ी चलाएं. जहां गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है वहीं गाड़ियां पार्क करें.
- कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह के शस्त्र, तलवार, विस्फोटक पदार्थ ना रखें या फिर उसका प्रदर्शन ना करें, आर्म्स एक्ट को भंग ना करें.
- शर्त क्रमांक 2,3,4 आने वाले लोगों की बताने की जिम्मेदारी आयोजकों की है.
- इस कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाए. उनके नाम, मोबाइल नम्बर और औरंगाबाद शहर के बाहर से आने वाले लोगों की संख्या, हर विभाग से कितने लोग आनेवाले हैं, उनके आनेजाने वाले मार्ग की जानकारी एक दिन पहले सिटी चौक पुलिस निरीक्षक को दी जाए.
- बैठने की व्यवस्था 15000 लोगों की है, तो उससे ज्यादा लोगों को आमंत्रित ना करें. अगर क्षमता से ज्यादा लोग आए तो वहां पर धक्का मुक्की या फिर भगदड़ जैसी कुछ घटनाएं हुई तो उसके लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
- व्यवस्था बनी रहे इसलिए पुलिस निर्देश दे उस जगह मजबूत बैरिकेड्स लगाए जाएं. सुरक्षा के कारण से सभा में आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग का अधिकार पुलिस को है, इसमें कोई बाधा ना हो, इसका ख्याल रखा जाये.
- किसी भी वंश, जाति, भाषा, वर्ण, प्रदेश, जन्मस्थान, धर्म आदि को लेकर किसी भी व्यक्ति और व्यक्ति समूह का अपमान ना हो. विरोध में या उकसाने का कृत्य या नारेबाजी न हो इसका सख्ती से आयोजक पालन करें.
- सभा के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर की आवाज आवाज सुप्रीम कोर्ट से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक हो. इसका उल्लंघन होने पर पर्यावरण कानून के तहत 5 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है.
- कार्यक्रम के दौरान किसी भी जरुरी सेवा जैसे सिटी बस सेवा, एम्बुलेंस, अस्पताल, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, यातायात में रुकावट न हो इसका ख्याल रखें.
- ट्रैफिक नियमन के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियमन 1951 धारा 36 के तहत निकली हुई अधिसूचना सभी आयोजक, वक्ता, और सभा में आने वाले लोगों पर लागू होगी.
- सभी महिला पुरुषों के लिए अलग अलग आसन व्यवस्था, पीने का पानी और टॉयलेट की स्वतंत्र व्यवस्था हो.
- इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बैरिकेड्स, पंडाल, लाउडस्पीकर ठीक होना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई दिक्कत हो तो जेनरेटर की सुविधा पहले से ही उपलब्ध की जाए.
- यह कार्यक्रम ठीक तरीके से होने के लिए दी गई शर्तो का उल्लंघन होने पर सभी आयोजक, वक्ता पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी..
- ये नोटिस कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश की जाएगी.
उधर राज ठाकरे की सभा रद्द करने और उनकी सभा का लाइव टेलीकास्ट न करने के लिए रिपब्लिक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जयकिसान कांबले ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसपर सुनावाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाया है…
आपको बता दें कि राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में फिर से तब चर्चा में आ गए, जब उन्होंने राज्य की तमाम मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम दे दिया.. कुछ दिनों पहले एक बयान देकर उन्होंने तमाम मस्जिदों को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि आगामी 3 मई तक सभी लाउडस्पीकर हटा लिया जाएं, वरना मस्जिदों के बाहर मनसे कार्यकर्ता लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे… राज ठाकरे की इस चेतावनी के बाद महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद भी अपने चरम पर पहुंच गया है…
महाराष्ट्र
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत, CBI ने बंद किया पुलिस स्टेशन केस, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली और धमकी के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्लीन चिट दे दी है। सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई के मुताबिक, 2016-17 में हुए इस मामले में दोष साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और न ही यह कोई विवादास्पद मामला है।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता अग्रवाल अपने वित्तीय लेन-देन में बेईमान रहे हैं और झूठे दीवानी और आपराधिक मामलों के जरिए लोगों को फंसाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, जाँच से पता चला है कि अग्रवाल और बिल्डर संजय पनमिया के बीच समझौता बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के हुआ था।
परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव, गोरेगांव, अकोला और ठाणे नगर पुलिस थानों में कुल पाँच मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से सीबीआई ने कोपरी थाने में छह माह पुरानी वसूली मामले की जांच बंद कर दी है, लेकिन अन्य चार मामलों की जांच अभी जारी है।
महाराष्ट्र
मुंबई के ड्रग डीलरों पर एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई, दो ड्रग डीलर गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त

DRUG
मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई उपनगर के अंधेरी लोखंडवाला इलाके से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एएनसी आजाद मैदान इकाई को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लोखंडवाला में ड्रग्स बेचने आ रहा है। इस पर एएनसी ने व्यक्ति के कब्जे से 18 लाख रुपये नकद, 703 ग्राम हशीश और 104 ग्राम मेफेडोन एमडी बरामद किया। इसके बाद दूसरी कार्रवाई में एएनसी ने 8 जुलाई को अंधेरी वर्सोवा इलाके में अवैध हेरोइन बेचने के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 306 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसके साथ ही पता चला कि आरोपी अंधेरी और आसपास के इलाकों में ड्रग्स बेचता है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दावा है कि उनके कब्जे से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई है दोनों से पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के नेतृत्व में की गई और डीसीपीएएनसी नुनाथ ढोले ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
आयकर विभाग का संजय शिरसाट को नोटिस, चुनाव में हलफनामे में निम्नलिखित संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश

मुंबई के सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मिले आयकर नोटिस को लेकर शिंदे सेना के भाई संजय शिरसाट ने स्पष्ट किया है कि मुझे मेरे बारे में समाचार चैनल पर प्रसारित की जा रही खबर की जानकारी नहीं है कि श्रीकांत शिंदे को आयकर विभाग से नोटिस मिला है, लेकिन मुझे नोटिस मिला है और यह नोटिस मुझे मेरे 2024 के चुनावी हलफनामे में संपत्ति से संबंधित विवरण जमा करने के लिए दिया गया है और इसमें संपत्ति का विवरण भी मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह नहीं कहा है कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है या नहीं। मुझसे पूछा गया था कि क्या श्रीकांत शिंदे और संजय शिरसाट को मिला आयकर नोटिस राजनीतिक दबाव का नतीजा नहीं है। मैंने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। हालांकि, मेरे नाम से भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि मैंने बताया है कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है। यह पूरी तरह से गलत है। मुझे जो नोटिस मिला है, मैं उसका जवाब कुछ दिनों में भेज दूंगा। आयकर विभाग अपना काम कर रहा है और मैं काम करूंगा।
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