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Saturday,05-April-2025
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महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: SC ने 7-न्यायाधीशों की बड़ी बेंच को संदर्भित करने के लिए शिवसेना के मामले को सुरक्षित रखा

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Maharashtra political crisis

नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को महाराष्ट्र में पिछले साल जून में शिवसेना में विभाजन के कारण उत्पन्न राजनीतिक संकट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, चाहे इसे 7-न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच को भेजा जाए या नहीं। अयोग्यता दलीलों को संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों पर 2016 के नागम रेबिया के फैसले के संदर्भ में। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी चाहते थे कि एक बड़ी बेंच फैसला करे क्योंकि रेबिया का फैसला भी 5-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के लिए खंडपीठ अपराह्न 1.45 बजे तक बैठी। न्यायमूर्ति एम आर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की खंडपीठ की ओर से सीजेआई ने कहा, “पक्षों के वकील को सुना। नबाम रेबिया को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने के सवाल पर दिए गए तर्क। आदेश सुरक्षित रखा गया।”

अरुणाचल प्रदेश का नबाम रेबिया मामला
2016 में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया मामले का फैसला करते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर स्पीकर को हटाने की पूर्व सूचना सदन में लंबित है। . यह फैसला एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के बचाव में आया था, जो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ठाकरे गुट ने यह देखते हुए उनकी अयोग्यता की मांग की थी कि सदन में डिप्टी स्पीकर को हटाने की मांग का एक पूर्व नोटिस लंबित था। मौजूदा मामले में, शिंदे समूह ने डिप्टी स्पीकर नरहरि ज़िरवार को हटाने की मांग की थी, जिनकी ठाकरे समूह के प्रति निष्ठा थी, उन्होंने कहा कि जब उनके निष्कासन का नोटिस लंबित है तो वह किसी को भी अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं।

‘विधायिका में हेरफेर’
सिब्बल ने अदालत से विनती की कि शिंदे समूह की तरह चुनी हुई सरकारों को गिराने की अनुमति न दी जाए क्योंकि यह लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो किया गया वह विधायिका में हेरफेर था, इस बात पर जोर देते हुए कि “ऐसा होगा और यह पहले ही हो चुका है।” उन्होंने कहा कि 50 में से 40 के प्रचंड बहुमत से विद्रोह करने पर भी उन्हें संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है। दलबदलुओं का किसी अन्य दल में विलय ही उन्हें अयोग्यता से बचा सकता है। उन्होंने और सिंघवी ने महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपने नोटिस में नबाम रेबिया के फैसले का हवाला देते हुए शिंदे समूह का उपहास किया, लेकिन उनके वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, एन के कौल और महेश जेठमलानी अब रेबिया के फैसले की जांच के लिए एक बड़ी बेंच का विरोध करते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी 7-न्यायाधीशों की पीठ के संदर्भ का विरोध किया क्योंकि इससे अंतिम निर्णय में देरी होगी।

शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैसे बने
उन्होंने तर्क दिया कि ठाकरे को राज्यपाल द्वारा 30 जून को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया और इसके कारण शिंदे मुख्यमंत्री बने। सिब्बल ने कहा कि शिंदे समूह ने उन्हें पंगु बनाने के लिए तत्कालीन डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। उन्होंने शिंदे समूह के वकीलों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल अकादमिक है, लेकिन तथ्य यह है कि इसने एक नया अध्यक्ष चुन लिया है जिसे अब ठाकरे समूह द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। सिब्बल ने परोक्ष रूप से यह भी संकेत दिया कि कैसे तत्कालीन जस्टिस अरुण मिश्रा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजस्थान के दल-बदल के मामले को लगभग दैनिक आधार पर सुना जबकि गोवा मामले को दो साल के लिए टाल दिया क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने सरकार बनाने में मदद करने के लिए भाजपा में विलय कर लिया था।

राजनीति

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ताशकंद में 150वीं आईपीयू बैठक में होंगे शामिल

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नई दिल्ली, 5 अप्रैल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 से 9 अप्रैल तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हो रहे अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 150वीं सभा में भाग लेंगे। बिरला भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला “सामाजिक विकास और न्याय हेतु संसदीय कार्रवाई” विषय पर सभा को संबोधित करेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष इस सभा में भाग लेने के साथ ही अन्य सांसदों के पीठासीन अधिकारियों से भी भेंट करेंगे।

ताशकंद यात्रा के दौरान, ओम बिरला उज्बेकिस्तान में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारतीय छात्रों से भी बातचीत करेंगे।

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पुष्टि की गई कि बिरला सांसदों के एक प्रतिष्ठित समूह के साथ सदन में होने वाली चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

भारतीय संसदीय शिष्टमंडल में राज्य सभा के उपसभापति, हरिवंश, भर्तृहरि महताब, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, अपराजिता सारंगी,डॉ. सस्मित पात्रा, अशोक कुमार मित्तल, किरण चौधरी, लता वानखेड़े, बिजुली कलिता मेधी तथा लोक सभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्य सभा के महासचिव पीसी.मोदी शामिल हैं।

आईपीयू सभा में भारतीय प्रतिनिधि विभिन्न आईपीयू निकायों की महत्वपूर्ण चर्चाओं और बैठकों में भाग लेंगे, जिनमें गवर्निंग काउंसिल, कार्यकारी समिति और कई विषयगत पैनल चर्चाएं शामिल होंगी।

सभा को संबोधित करने के अलावा, अध्यक्ष बिरला अन्य संसदों के अपने समकक्षों के साथ अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे तथा प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत की वर्तमान स्थिति को बढ़ावा देंगे।

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महाराष्ट्र

वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

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नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।

वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।

धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।

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राजनीति

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वक्फ संशोधन विधेयक पास होने पर कहा – ‘न्याय और पारदर्शिता की नई शुरुआत तय’

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नई दिल्ली, 4 अप्रैल। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुशी जताई। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म कर न्याय और पारदर्शिता की नई शुरुआत होगी।

उन्होंने कहा कि 2013 में तुष्टिकरण के लिए रातों-रात वक्फ कानून को अतिवादी बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली के लुटियंस जोन की 123 वीवीआईपी संपत्तियां वक्फ को दे दी गईं। इस विधेयक के पारित होने से देश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जो न्याय और समानता को सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आज का दिन ऐतिहासिक है। संसद ने ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक – 2025’ को मंजूरी दे दी है, जो दशकों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म कर न्याय और पारदर्शिता की नई शुरुआत करेगा। 2013 में तुष्टिकरण के लिए रातों-रात वक्फ कानून को अतिवादी बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली के लुटियंस जोन की 123 वीवीआईपी संपत्तियां वक्फ को दे दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक कदम से अब इसकी पारदर्शिता से निगरानी की जा सकेगी।”

उन्होंने लिखा, “2013 में लाए गए संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में कुल साढ़े 5 घंटे चर्चा हुई थी, जबकि इस विधेयक पर दोनों सदनों में 16 घंटे से ज्यादा की चर्चा हुई। मोदी सरकार ने संयुक्त समिति बनाई, जिसमें 38 बैठकें हुईं, 113 घंटे चर्चा हुई और 284 हितधारकों को शामिल किया गया। ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025’ को संसद के पटल पर लाने से पहले मोदी सरकार को देशभर से करीब एक करोड़ ऑनलाइन सुझाव मिले, जिनका विश्लेषण करने के बाद यह कानून बनाया गया, जो दर्शाता है कि जहां मोदी सरकार मुस्लिमों के साथ खड़ी है, वहीं विपक्ष केवल वोट बैंक की आड़ में गुमराह कर रहा है।”

सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा, “इस विधेयक के पारित होने से देश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जो न्याय और समानता को सुनिश्चित करेगा। इसे समर्थन देने वाले सभी दलों और सांसदों का भी धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को अधिक उत्तरदायी बनाना अनिवार्य था। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और इसका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। यह पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे करोड़ों लोगों को न्याय मिलेगा।”

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