राजनीति
महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: SC ने 7-न्यायाधीशों की बड़ी बेंच को संदर्भित करने के लिए शिवसेना के मामले को सुरक्षित रखा
नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को महाराष्ट्र में पिछले साल जून में शिवसेना में विभाजन के कारण उत्पन्न राजनीतिक संकट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, चाहे इसे 7-न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच को भेजा जाए या नहीं। अयोग्यता दलीलों को संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों पर 2016 के नागम रेबिया के फैसले के संदर्भ में। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी चाहते थे कि एक बड़ी बेंच फैसला करे क्योंकि रेबिया का फैसला भी 5-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के लिए खंडपीठ अपराह्न 1.45 बजे तक बैठी। न्यायमूर्ति एम आर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की खंडपीठ की ओर से सीजेआई ने कहा, “पक्षों के वकील को सुना। नबाम रेबिया को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने के सवाल पर दिए गए तर्क। आदेश सुरक्षित रखा गया।”
अरुणाचल प्रदेश का नबाम रेबिया मामला
2016 में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया मामले का फैसला करते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर स्पीकर को हटाने की पूर्व सूचना सदन में लंबित है। . यह फैसला एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के बचाव में आया था, जो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ठाकरे गुट ने यह देखते हुए उनकी अयोग्यता की मांग की थी कि सदन में डिप्टी स्पीकर को हटाने की मांग का एक पूर्व नोटिस लंबित था। मौजूदा मामले में, शिंदे समूह ने डिप्टी स्पीकर नरहरि ज़िरवार को हटाने की मांग की थी, जिनकी ठाकरे समूह के प्रति निष्ठा थी, उन्होंने कहा कि जब उनके निष्कासन का नोटिस लंबित है तो वह किसी को भी अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं।
‘विधायिका में हेरफेर’
सिब्बल ने अदालत से विनती की कि शिंदे समूह की तरह चुनी हुई सरकारों को गिराने की अनुमति न दी जाए क्योंकि यह लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो किया गया वह विधायिका में हेरफेर था, इस बात पर जोर देते हुए कि “ऐसा होगा और यह पहले ही हो चुका है।” उन्होंने कहा कि 50 में से 40 के प्रचंड बहुमत से विद्रोह करने पर भी उन्हें संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है। दलबदलुओं का किसी अन्य दल में विलय ही उन्हें अयोग्यता से बचा सकता है। उन्होंने और सिंघवी ने महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपने नोटिस में नबाम रेबिया के फैसले का हवाला देते हुए शिंदे समूह का उपहास किया, लेकिन उनके वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, एन के कौल और महेश जेठमलानी अब रेबिया के फैसले की जांच के लिए एक बड़ी बेंच का विरोध करते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी 7-न्यायाधीशों की पीठ के संदर्भ का विरोध किया क्योंकि इससे अंतिम निर्णय में देरी होगी।
शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैसे बने
उन्होंने तर्क दिया कि ठाकरे को राज्यपाल द्वारा 30 जून को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया और इसके कारण शिंदे मुख्यमंत्री बने। सिब्बल ने कहा कि शिंदे समूह ने उन्हें पंगु बनाने के लिए तत्कालीन डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। उन्होंने शिंदे समूह के वकीलों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल अकादमिक है, लेकिन तथ्य यह है कि इसने एक नया अध्यक्ष चुन लिया है जिसे अब ठाकरे समूह द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। सिब्बल ने परोक्ष रूप से यह भी संकेत दिया कि कैसे तत्कालीन जस्टिस अरुण मिश्रा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजस्थान के दल-बदल के मामले को लगभग दैनिक आधार पर सुना जबकि गोवा मामले को दो साल के लिए टाल दिया क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने सरकार बनाने में मदद करने के लिए भाजपा में विलय कर लिया था।
महाराष्ट्र
मुंबई BMC चुनाव: 1,700 उम्मीदवार मैदान में, नॉमिनेशन बंद होने के बाद 453 उम्मीदवारों ने पर्चा वापस लिया

मुंबई: मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव में 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 167 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र गलत होने के कारण अवैध घोषित कर दिए गए। 2,231 नामांकन पत्र वैध पाए गए और 453 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए, इसलिए अब 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न भी वितरित किए गए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान, 11,000 फॉर्म वितरित किए गए और 2,000 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। इतना ही नहीं, सत्यापन पोर्टल के बाद 167 उम्मीदवारों को अवैध घोषित कर दिया गया। उनके नामांकन पत्रों में खामियों के कारण उन्हें अवैध घोषित किया गया। BMC की 227 सीटों पर 15 जनवरी को मतदान होगा और अगले दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। आमिर कबीर। BMC का मेयर कौन होगा, इसीलिए राजनीतिक दलों के बीच रस्साकशी चल रही है।
राजनीति
ईसीआईनेट ऐप को बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग ने नागरिकों से मांगे सुझाव, 10 जनवरी आखिरी दिन

नई दिल्ली, 3 जनवरी: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और चुनावी सेवाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम पहल की है। आयोग ने देश के सभी नागरिकों से नई ईसीआईनेट ऐप को बेहतर बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।
नागरिक 10 जनवरी तक ऐप में उपलब्ध ‘एक सुझाव सबमिट करें’ टैब के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, ईसीआईनेट ऐप का ट्रायल वर्जन मतदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। इसके जरिए मतदान प्रतिशत से जुड़े रुझान पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से उपलब्ध हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मतदान समाप्त होने के 72 घंटे के भीतर इंडेक्स कार्ड प्रकाशित किए जा रहे हैं, जबकि पहले यही प्रक्रिया पूरी होने में कई हफ्तों या महीनों का समय लग जाता था। इस ऐप का सफल परीक्षण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और विभिन्न उपचुनावों के दौरान किया जा चुका है।
आयोग ने बताया कि ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ), पर्यवेक्षकों और मैदानी अधिकारियों से मिले फीडबैक को शामिल किया जा रहा है। अब नागरिकों से मिलने वाले सुझावों की भी समीक्षा की जाएगी ताकि ऐप को और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाया जा सके। ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म को इसी महीने आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है।
ईसीआईनेट निर्वाचन आयोग की प्रमुख पहलों में से एक है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में विकसित किया गया है। इस ऐप के विकास कार्य की शुरुआत 4 मई 2025 को इसकी घोषणा के बाद की गई थी।
यह ऐप नागरिकों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें पहले मौजूद लगभग 40 अलग-अलग चुनाव संबंधी ऐप और वेबसाइटों को एक ही इंटरफेस में शामिल किया गया है। इनमें वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए), सीविजिल, सक्षम, पोलिंग ट्रेंड्स (वोटर टर्नआउट ऐप), और अपने उम्मीदवार को जानें (केवाईसी) जैसे महत्वपूर्ण ऑप्शन शामिल हैं।
ईसीआईनेट ऐप को गूगल प्लेस्टोर और ऐपल ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐप डाउनलोड करें और अपने सुझाव देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत बनाने में सहयोग करें।
राजनीति
सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाकर विपक्ष को कोई फायदा नहीं मिलने वाला: मनोहर लाल

करनाल, 3 जनवरी: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष की तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। यह आरोप राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर लगाए गए हैं और इससे विपक्ष को कोई फायदा होने वाला नहीं है।
मनोहर लाल ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पता नहीं ये लोग वोट चोरी और ईवीएम में खराबी जैसे मुद्दों का जिक्र करके हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, जबकि हाल ही में कर्नाटक में सर्वे हुआ है। इस सर्वे में 91 फीसदी लोगों ने कहा है कि उन्हें ईवीएम से कोई शिकायत नहीं है। वोट चोरी की बात भ्रामक है। अफसोस की बात यह है कि ये लोग राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर ये आरोप लगा रहे हैं। इस सर्वे ने इन लोगों की पोल खोलकर रख दी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में कोई भी चुनाव आने से पहले ये लोग कभी ईवीएम, तो कभी वोट चोरी का जिक्र करने लग जाते हैं। ऐसा ये लोग राजनीतिक फायदा प्राप्त करने के मकसद से करते हैं। हम लोगों को पता ही है कि बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले भी इन लोगों ने इसी तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, हम सभी को पता है। अब तो देश की जनता भी इस बात से वाकिफ हो चुकी है कि इनके आरोपों में किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है।
घुसपैठियों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार घुसपैठियों के खिलाफ कदम उठा रही है। यहां पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है, तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। इस देश में भला हम किसी दूसरे देश के नागरिक को अवैध रूप से क्यों रहने देंगे? विपक्ष के लोग चाहते हैं कि वे रहते रहें, ताकि इन्हें इससे राजनीतिक फायदा मिलता रहे।
मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष के लोग घुसपैठियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहते हैं। सही मायने में तो वोट चोरी विपक्ष के लोग कर रहे थे। अब इस पर रोक लगाने की प्रक्रिया हमारी सरकार ने शुरू की है। हमारी सरकार ने फर्जी मतदाताओं को चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत अवैध रूप से भारत में रहने वाले लोगों को चिन्हित करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस तरह के लोगों को भला हम अपने देश में कैसे स्वीकार कर सकते हैं?
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