राष्ट्रीय समाचार
महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को अब नए सख्त नियमों के अनुसार विदेश यात्रा के लिए वैध औचित्य प्रदान करना होगा; विवरण देखें
मुंबई : सरकार ने सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब अधिकारियों को अपनी यात्राओं के उद्देश्य, चाहे वे अध्ययन यात्राएँ हों या प्रशिक्षण, का विस्तृत विवरण देते हुए एक आवेदन जमा करना होगा। यह कदम अधूरे प्रस्ताव प्रस्तुत करने में समस्याओं की पहचान के बाद उठाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
आवेदन में यात्रा का कारण और, यदि लागू हो, तो निजी संगठनों से प्राप्त धन का स्रोत बताना होगा। सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित यात्राओं के लिए, अधिकारियों को व्यय का विवरण देना होगा। सरकार यह भी सत्यापित करेगी कि यात्रा किसने शुरू की और किसके नाम पर आयोजित की गई। रिपोर्टों के अनुसार, चार्टर्ड अधिकारियों को विदेश यात्रा के लिए विभागीय मंत्री की अनुमति लेनी होती है, जबकि निजी व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होती है।
अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य सेवाओं और विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के अधिकारियों और सदस्यों के लिए एक नया परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और त्रुटियों या अपूर्ण प्रस्तुतीकरणों के कारण होने वाली देरी को रोकने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्रालयिक विभागों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अक्सर विसंगतियाँ पाई जाती थीं, जिसके कारण प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण प्रारूप में संशोधन किया गया। पूर्व परिपत्र में निर्धारित चेकलिस्ट और सचिव प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है, हालाँकि पिछले मानदंड अभी भी प्रभावी हैं।
हाल ही में, नासिक में मत्स्य पालन के सहायक आयुक्त, पीडी जगताप को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विदेश यात्रा करने के लिए बीमारी का बहाना बनाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। उन्होंने वरिष्ठों को गुमराह किया, स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन किया, लेकिन विदेश में छुट्टियां मनाते पाए गए। उनके निलंबन में मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध शामिल है, और आगे की जांच के परिणामस्वरूप बर्खास्तगी हो सकती है।
सरकार द्वारा दिए गए नए निर्देशों के अनुसार अधिकारी को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:
1. जो प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे या जिनमें अधूरे विवरण होंगे, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. अध्ययन दौरे और प्रशिक्षण दौरे को छोड़कर किसी भी दौरे में तीन से ज़्यादा अधिकारियों को शामिल नहीं किया जा सकता। अगर इससे ज़्यादा अधिकारी शामिल हों, तो कारण बताना होगा।
3. अध्ययन दौरे या प्रशिक्षण के लिए विदेश दौरे का प्रस्ताव भेजते समय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए अलग से विवरणिका तैयार करना तथा उसे संयुक्त/उप सचिवों के हस्ताक्षर के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. बिना हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
5. मंत्रियों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्षों के विदेश दौरों के प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए।
6. तथापि, यदि कुलपति का पद किसी आईएएस अधिकारी के पास है, तो संबंधित मामले की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को देनी होगी।
7. अब सभी विदेशी दौरे के प्रस्ताव ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संबंधित दस्तावेजों को हाइपरलिंक के रूप में संलग्न करना भी आवश्यक होगा।
राजनीति
बीएमसी चुनाव में नाम वापस लेने का आखिरी दिन, 3 बजे तक ले सकते हैं वापस

मुंबई, 2 जनवरी: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर वापस लेने का शुक्रवार को आखिरी दिन है। दोपहर 3.00 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं।
ठाकरे-एमएनएस गठबंधन और भाजपा-शिव सेना गठबंधन जैसे बड़े राजनीतिक दल उन “बागी” सदस्यों को मनाने के लिए जोर-शोर से काम कर रहे हैं, जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला और जिन्होंने निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बागियों को साधने के लिए पहले ही प्रयास शुरू कर दिए हैं।
इसी तरह, ठाकरे भाइयों ने अलग-अलग बागी नेताओं से संपर्क साधा है और उनसे अपना नॉमिनेशन वापस लेने को कहा है।
उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के गठबंधन को अंदरूनी तौर पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बता दें कि वार्ड नंबर 95 में शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार हरि शास्त्री (पार्टी के बागी चंद्रशेखर विंगणकर), वार्ड नंबर 106 से मनसे के उम्मीदवार सत्यवान दलवी (शिवसेना के बागी सागर देवरे), वार्ड नंबर 114 से शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार राजोल पाटिल (मनसे के बागी अनिशा मजगांवकर), वार्ड नंबर 169 से शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार प्रवीणा मोराजकर (पार्टी के बागी कमलाकर नाइक) और वार्ड नंबर 193 से शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार हेमांगी वोरालिकर (पार्टी के बागी सूर्यकांत कोली) ने नॉमिनेशन कर दिया है।
इसी तरह, भाजपा भी कई अहम वार्डों में लोगों को मनाने का प्रयास कर रही है। इसके वार्ड नंबर 182 में भाजपा उम्मीदवार राजन पारकर (बागी श्रद्धा पाटिल), वार्ड नंबर 54 में भाजपा उम्मीदवार विलास अवसरे (बागी गजेंद्र धुमाल), वार्ड नंबर 200 में भाजपा उम्मीदवार संदीप पानसंदे (बागी गजेंद्र धुमाले), वार्ड नंबर 60 में भाजपा उम्मीदवार सायली कुलकर्णी (बागी दिव्या ढोले) और वार्ड नंबर 64 में भाजपा उम्मीदवार सरिता राजापुरे (बागी माया राजपूत) हैं।
इसके अलावा वार्ड नंबर 177 में पार्टी के बागी नेहल शाह, वार्ड नंबर 205 में जान्हवी राणे, वार्ड नंबर 155 में जयश्री खरात और वार्ड नंबर 225 से कमलाकर से चुनौती मिल रही है।
राजनीति
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी दिल्ली सरकार, भ्रम फैलाने का आरोप

ARVIND KEGRIWAL
नई दिल्ली, 2 जनवरी: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने यह जानकारी दी।
आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में शिक्षकों को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार भ्रम और दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ सरकार अब कानूनी कार्रवाई करेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को लेकर फैलाए जा रहे कथित झूठे प्रचार और गलत सूचनाओं को रोकने के उद्देश्य से लिया है।
इससे पहले, गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पोस्ट में बताया, “आम आदमी पार्टी द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज पर सख्त कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने सिविल लाइन्स थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह हमारे समर्पित शिक्षकों के मनोबल को कमजोर करने और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर जानबूझकर अविश्वास पैदा करने का एक गंभीर और सुनियोजित प्रयास है। दिल्ली के साथ इस प्रकार का छल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झूठ की राजनीति पर ज़ीरो टॉलरेंस है और इसके लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों को कानून के तहत पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा।”
बता दें कि यह पूरा मामला दिल्ली में शिक्षकों से कथित तौर पर आवारा कुत्तों की काउंटिंग कराए जाने से जुड़ा है। हालांकि, भाजपा नेताओं ने आरोप को नकारते हुए आम आदमी पार्टी (आप) पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा था, “भाजपा पहले कह रही थी कि कोई आदेश ही जारी नहीं हुआ, लेकिन अब वे मान गए हैं कि ऐसा कोई आदेश निकाला गया है। इससे साबित होता है कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद शिक्षा विभाग नहीं चला रहे हैं। विभाग कोई और चला रहा है। या फिर शिक्षा मंत्री ने ऐसा आदेश जारी करवाया और जब पकड़े गए तो आनन-फानन में झूठ बोला। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्ट्रीट डॉग की निगरानी दिल्ली के सरकारी स्कूल करेंगे। उन्हें वैक्सिनेशन की जिम्मेदारी होगी। क्या यह सब शिक्षक का काम है?”
अपराध
मुंबई: झाड़ियों में मिला शिशु का शव, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

FIR
मुंबई, 2 जनवरी: मुंबई के चेंबूर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरसीएफ पुलिस ने मैसूर कॉलोनी इलाके में एक शिशु का शव लावारिस हालत में मिलने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार, मैसूर कॉलोनी स्थित साईं अर्पण सोसायटी की सड़क के पास एक शिशु अचेत अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक शिशु झाड़ियों के पास पड़ा है। आनन-फानन में पुलिसकर्मियों ने शिशु को इलाज के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस संबंध में आरसीएफ पुलिस की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस नोट के अनुसार, पुलिसकर्मी इलाके में नियमित गश्त पर थे, तभी मुख्य नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली कि मैसूर कॉलोनी स्थित साईं अर्पण सोसायटी की आंतरिक सड़क के पास एक बगीचे के नजदीक एक शिशु अचेत अवस्था में पड़ा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि झाड़ियों के पास एक नवजात शिशु लाल कपड़े में लिपटा पड़ा है।
प्रेस नोट में आगे कहा गया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि शिशु लड़का था, जिसकी उम्र लगभग सात महीने बताई जा रही है। इसके बाद शिशु को चिकित्सकीय जांच के लिए राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
आरसीएफ पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 94 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है।
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