महाराष्ट्र
पीएमकेएसवाई की कोल्ड चेन योजना के तहत महाराष्ट्र 431.62 करोड़ रुपये की सहायता के साथ शीर्ष लाभार्थी के रूप में उभरा; उत्तराखंड दूसरे स्थान पर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की कोल्ड चेन स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र शीर्ष लाभार्थी के रूप में उभरा है, जहां अब तक 431.62 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वितरित की गई है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश क्रमशः 255.57 करोड़ रुपये और 213.97 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
योजना के बारे में
वर्ष 2008 में अपनी शुरूआत के बाद से पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत 399 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 284 पूरी हो चुकी हैं और अब चालू हैं।
इस योजना का उद्देश्य फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करके तथा उपज का मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करके भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाना है।
कोल्ड चेन योजना मांग आधारित है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से समय-समय पर प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
ये ईओआई मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं और प्रेस सूचना ब्यूरो की घोषणाओं और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किए जाते हैं। पात्र आवेदकों में छोटे किसान, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और निजी संस्थाएँ शामिल हैं।
इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 2,366.85 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित पूरे देश में मजबूत कोल्ड चेन अवसंरचना का विकास संभव हो सका है।
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह भिट्टू ने योजना के महत्व पर जोर दिया
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह भिट्टू ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में विवरण प्रदान करते हुए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों को मजबूत करने में इस योजना के महत्व पर बल दिया।
मंत्रालय ने छोटे किसानों और कृषक समूहों को समर्थन देने तथा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।
मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) से 2025-26 तक 11,095.93 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने का अनुमान है, जिससे 28.49 लाख किसान लाभान्वित होंगे और देश भर में 5,44,432 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
भारत सरकार द्वारा 3 मई, 2017 को कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास की योजना (SAMPADA) के रूप में शुरू में स्वीकृत इस कार्यक्रम को 2016-2020 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो 14वें वित्त आयोग चक्र के साथ मेल खाता था। बाद में पीएम किसान संपदा योजना के रूप में पुनः ब्रांडेड, इस पहल को आधुनिक बुनियादी ढाँचा विकसित करने और खेत के गेट से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए एक व्यापक पैकेज के रूप में डिज़ाइन किया गया था।
योजना के उद्देश्य
इस योजना के उद्देश्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, किसानों के लिए रिटर्न में सुधार करना, कृषि बर्बादी को कम करना और खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात के स्तर को बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, PMKSY का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना है, जो किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करता है।
पीएमकेएसवाई को सात प्रमुख घटकों के आधार पर संरचित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विकास के विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है।
इनमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, तथा मानव संसाधन और संस्थान शामिल हैं।
अपने व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से, पीएमकेएसवाई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए तैयार है, जो अंततः भारत की कृषि स्थिरता और आर्थिक विकास में योगदान देगा।
अपराध
समृद्धि महामार्ग वायरल वीडियो : एमएसआरडीसी ने दी सफाई

मुंबई: (कमर अंसारी) : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियाँ नुकसान पहुँचाने के लिए सड़क पर कीलें लगाई गई हैं। इस वीडियो ने लोगों में चिंता और बहस को जन्म दिया।
महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएसआरडीसी) ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वायरल वीडियो भ्रामक है और सड़क की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। एमएसआरडीसी के अनुसार, नियमित निरीक्षण के दौरान इस तरह की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है जिसमें जानबूझकर सड़क पर कीलें लगाई गई हों।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बिना पुष्टि के जानकारी साझा न करें, जिससे अनावश्यक डर और भ्रम फैल सकता है। एमएसआरडीसी ने भरोसा दिलाया कि समृद्धि महामार्ग पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर मरम्मत और जाँच की जाती है।
यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो जनमानस पर गहरा असर डाल सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई अवश्य परखें।
महाराष्ट्र
दहिसर टोल नाका होगा शिफ्ट, मीरा-भायंदर निवासियों को बड़ी राहत

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने दहिसर टोल नाका को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह कदम हजारों रोज़ाना यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा, खासकर मीरा-भायंदर के निवासियों के लिए, जिन्हें लंबे समय से इस टोल का सामना करना पड़ रहा था।
कई वर्षों से दहिसर टोल प्लाजा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। पीक ऑवर में लगने वाली लंबी कतारें और समय की बर्बादी के साथ-साथ स्थानीय निवासियों पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा था। मीरा-भायंदर के नागरिक लगातार यह मांग कर रहे थे कि छोटे सफर करने वालों पर टोल का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टोल नाका अब हाईवे पर आगे स्थानांतरित किया जाएगा। इससे स्थानीय यात्रियों को छोटे अंतराल की यात्रा पर टोल शुल्क से छूट मिलेगी। यह बदलाव न केवल यातायात को सुचारू करेगा बल्कि लोगों का रोज़ाना का खर्च भी कम करेगा।
स्थानीय नागरिक समूहों और प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एक निवासी ने कहा, “यह लंबे समय से लंबित मांग थी। अब हमें छोटी दूरी की यात्रा पर अतिरिक्त टोल नहीं देना पड़ेगा।”
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) जल्द ही टोल नाका की नई जगह तय करेगा और आने वाले हफ्तों में काम शुरू होगा।
दहिसर टोल नाका का यह स्थानांतरण शहरी यात्रा को आसान बनाने और उपनगरीय निवासियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
महाराष्ट्र
भिवंडी वेयरहाउस परियोजनाओं के लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए, रईस शेख ने भिवंडी में अवैध वेयरहाउस की संख्या पर फडणवीस को लिखा पत्र

मुंबई : भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने मांग की है कि एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स केंद्रों में से एक, भिवंडी में औद्योगिक गोदाम परियोजनाओं के लिए अनुमोदन और रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। रईस शेख ने दावा किया है कि विकास को सुगम बनाने और छोटे व मध्यम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए गोदाम परियोजनाओं के लिए नियमन आवश्यक हैं।
फडणवीस को लिखे पत्र में, विधायक रईस शेख ने उल्लेख किया कि हाल के दिनों में भिवंडी में गोदाम निर्माण में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें छोटे व मध्यम निवेशक डेवलपर्स के साथ मिलकर बड़े निवेश कर रहे हैं। कई गोदामों का निर्माण एमएमआरडीए, एमआईडीई या स्थानीय नगर निगम जैसे सक्षम नियोजन या विकास प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किया जा रहा है।
चूँकि ये परियोजनाएँ रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) के तहत अनुमोदित नहीं हैं, इसलिए निवेशक कानूनी सुरक्षा और जवाबदेही तंत्र से वंचित हैं। कई मामलों में, निवेशक डेवलपर्स के साथ समझौते तो करते हैं, लेकिन परियोजनाएँ शुरू नहीं हो पातीं या अधूरी रह जाती हैं।
परिणामस्वरूप, छोटे और मध्यम निवेशकों को बिना किसी न्याय या मुआवजे के भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए, भिवंडी और पूरे महाराष्ट्र में सभी औद्योगिक वेयरहाउसिंग परियोजनाओं को अनिवार्य अनुमोदन और रेरा पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए।
अब समय आ गया है कि गोदाम परियोजनाओं के लिए एमएमआरडीए, एमआईडीसी या नगर निगम जैसे प्राधिकरणों से भवन और लेआउट योजना की मंजूरी लेना और आरईआरआरए के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जाए। ये उपाय न केवल निवेशकों की सुरक्षा करेंगे, बल्कि नियोजित विकास, अनुपालन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों की नज़र में विश्वास के साथ एक अग्रणी गोदाम केंद्र के रूप में भिवंडी की स्थिति को भी मज़बूत करेंगे।
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