अपराध
एलईएम प्रमुख पाकिस्तान में जेईएम आतंकवादियों के संपर्क में था,मसूद अजहर का भाई भी शामिल

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) ने 2019 के पुलवामा के मद्देनजर ‘अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने’ के लिए अगस्त-सितंबर 2020 में नए आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-मुस्तफा का गठन किया था। सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला और हिदायत उल्लाह मलिक उर्फ हसनैन को भारत का प्रमुख नियुक्त किया। वह अपने ‘पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों’ के माध्यम से जैश के कमांडरों के साथ नियमित रूप से ‘संपर्क’ में था, जिसमें वांछित आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर का भाई मुफ्ती (अब्दुल) रौफ (असगर) भी शामिल था। यह खुलासे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा मलिक समेत एलईएम के छह आतंकवादियों के खिलाफ चार अगस्त को जम्मू में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में किए गए हैं।
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में, जिसे आईएएनएस द्वारा देखा गया है, उसमें दावा किया कि “एलईएम के गठन के बाद, मलिक उर्फ हसनैन को जेईएम के कमांडरों द्वारा आगे निर्देश दिया गया था कि उसे (पूर्ववर्ती) जम्मू और कश्मीर राज्य और जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना है।”
“इस अवधि के दौरान, मलिक रोजाना पाकिस्तानी मोबाइल नंबर (92309 10..) और मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती रौफ (प्लस92336648..) और अशक अहमद नेंगरू (प्लस92355809.. और प्लस92355141…) व्हाट्सएप के जरिए अबू तल्हा उर्फ डॉक्टर के संपर्क में था।”
अजहर, उसके भाइयों और नेंगरू को पहले भी एनआईए ने अगस्त 2020 में पुलवामा आतंकी हमले के मामले की चार्जशीट में नामित किया था।
एनआईए ने आगे दावा किया कि मलिक उन्हें नवगठित एलईएम की प्रगति के बारे में सूचित करता था।
एनआईए ने कहा, “वह जैश-ए-मोहम्मद के कुछ अन्य पाकिस्तान स्थित आकाओं के भी संपर्क में था।”
एनआईए ने कहा कि एलईएम का गठन अगस्त-सितंबर 2020 में मलिक द्वारा जेईएम के शीर्ष स्तर के कमांडरों द्वारा रची गई साजिश को जारी रखते हुए एक नए आतंकवादी संगठन बनाने के लिए किया गया था, जो जेईएम की एक शाखा के रूप में काम करेगा।
उन्होंने कहा कि यह 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद ‘जांच से बचने’ और ‘जेईएम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बंद करने’ के लिए किया गया था।
एनआईए ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रडार पर आ गया था।
एनआईए ने कहा, “इस नए संगठन (एलईएम) के गठन के बाद, मलिक को एलईएम का प्रमुख घोषित किया गया था और उसे जेईएम द्वारा अपने स्तर पर रुपयों का प्रबंधन करने और स्थानीय कश्मीरी युवाओं को इस नए आतंकी संगठन में भर्ती करने की सलाह दी गई थी।”
एनआईए के एक प्रवक्ता ने 4 अगस्त को कहा था कि जांच के दौरान, यह पता चला था कि मलिक के नेतृत्व में आरोपी व्यक्तियों ने नवंबर 2020 में शोपियां में जम्मू-कश्मीर बैंक की मुख्य शाखा में 60 लाख रुपये की दिनदहाड़े बैंक लूट को भी अंजाम दिया था।
अधिकारी ने कहा, लूटे गए पैसे का इस्तेमाल एलईएम के आतंकवादियों ने कश्मीर और बिहार से हथियार खरीदने के लिए किया था।
अधिकारी ने कहा, “मलिक ने जम्मू और दिल्ली में कई सुरक्षा प्रतिष्ठानों की भी टोह ली थी और वह पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के अपने आकाओं के लगातार संपर्क में था।”
एनआईए ने इस साल 6 फरवरी को एलईएम और उसके प्रमुख मलिक द्वारा रची गई साजिश के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था, जिन्होंने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के इशारे पर काम कर रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के कार्यालय का चक्कर लगाया था। जेईएम, इस साल मार्च में जम्मू में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाला था।
पिछले हफ्ते जुलाई में, एनआईए ने दो एलईएम आतंकवादियों, मोहम्मद अरमान अली उर्फ अरमान मंसूरी और मोहम्मद एहसानुल्लाह उर्फ गुड्डू अंसारी को गिरफ्तार किया था, जो बिहार के सारण जिले के निवासी हैं। दोनों बिहार से मोहाली और अंबाला में अवैध हथियारों और गोला-बारूद की दो अलग-अलग खेपों को ले जाने में शामिल थे।
मलिक के अलावा, आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां के निवासी बसीरत-उल-ऐन और मुदाबीर मंजूर, जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के निवासी जान मोहम्मद तेली, बिहार के छपरा के रहने वाले मुस्ताक आलम और उनके भाई जावेद आलम को नामजद किया है।
एनआईए ने दो मार्च को जांच अपने हाथ में ली थी।
एनआईए ने 31 जुलाई को अनंतनाग के निवासी इरफान अहमद डार को भी गिरफ्तार किया था। एनआईए के अधिकारियों ने कहा कि डार ने जम्मू-कश्मीर में एलईएम आतंकवादियों के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की और हथियारों और गोला-बारूद की व्यवस्था भी की।
अपराध
सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने घर खरीदारों को लौटाई संपत्ति

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) धोखाधड़ी मामले में जब्त की गई ‘रॉयल राजविलास’ परियोजना की संपत्तियों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 10 अक्टूबर को दिए गए आदेश के बाद उठाया गया है।
यह मामला 2011 से 2016 के बीच सिंडिकेट बैंक से मुख्य आरोपी भरत बंब और अन्य द्वारा की गई 1267.79 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी से संबंधित है। सीबीआई ने इस संबंध में प्राथमिकी और आरोपपत्र दायर किए थे। ईडी ने इस धोखाधड़ी की आय को ‘रॉयल राजविलास’ परियोजना के अधिग्रहण और विकास में लगाने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के तहत जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान, ईडी ने 2 अप्रैल 2019 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था, जिसके तहत 365 बिना बिके फ्लैट, 17 वाणिज्यिक इकाइयां और 2 प्लॉट कुर्क किए गए थे। इस कुर्की की पुष्टि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी की थी।
इसके बाद, याचिकाकर्ता कंपनी को कॉर्पोरेट देनदार के रूप में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में लाया गया। सीआईआरपी के तहत, मुंबई स्थित एनसीएलटी ने 24 फरवरी 2022 को न केवल समाधान योजना को मंजूरी दी, बल्कि ईडी के कुर्की आदेश को भी रद्द कर दिया।
ईडी ने एनसीएटी के इस आदेश को यह कहते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में चुनौती दी कि एनसीएलटी के पास पीएमएलए के तहत पारित कुर्की आदेश को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह कानूनी लड़ाई उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों में चली। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 28 मार्च 2025 को अपने निर्णय में एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया।
इसके बाद मामला मेसर्स उदयपुर वर्ल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर एक एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ईडी को निर्दोष घर खरीदारों को संपत्ति वापस करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर के अपने आदेश में निदेशालय के इस प्रयास की सराहना करते हुए निपटारा कर दिया। हालांकि, ईडी ने यह स्पष्ट किया है कि पीएमएलए के तहत सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले में उसकी जांच अभी भी जारी है और यदि किसी घर खरीदार द्वारा किए गए भुगतान की राशि भविष्य की जांच में अपराध की आय से जुड़ी पाई जाती है, तो निदेशालय कानून के अनुसार उचित कदम उठाने का हकदार होगा।
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मुंबई: ऑनलाइन स्टॉक घोटाले में धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार गिरफ्तार

मुंबई: लोकल ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाले 20 वर्षीय युवक की मौत के तीन महीने बाद, कुर्ला रेलवे पुलिस ने शनिवार को चार लोगों पर धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। नवीनतम जाँच से पता चला है कि विजय टेटे ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वह ऑनलाइन शेयर बाजार में 1.8 लाख रुपये की ठगी के बाद अवसाद में था। गिरफ्तार किए गए लोगों – गोविंद अहिरराव, सुनील कुमार मिश्रा, अमन अब्बास और हरजीत संधू – पर ठगी गई रकम का कुछ हिस्सा अपने खातों में जमा कराने का आरोप है। मुख्य साइबर जालसाजों की तलाश अभी जारी है।
17 जुलाई को, पवई निवासी और मास मीडिया एवं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंतिम वर्ष के छात्र टेटे का घाटकोपर और विक्रोली स्टेशनों के बीच पटरियों पर शव मिला। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था और उस समय आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया था। उनके पिता कस्टम विभाग में कार्यरत हैं।
पुलिस के मुताबिक, 15 जुलाई को टेटे ने एक ऑनलाइन ट्रेडिंग साइट पर ₹1,000 का निवेश किया और उसे तुरंत ₹1,000 का मुनाफ़ा हुआ। इससे उत्साहित होकर उसने दो बार ₹50,000 और एक बार ₹80,000 का निवेश किया। दो दिन बाद, उसने अपने पिता को फोन करके बताया कि साइट के मैनेजर उस पर ट्रेडिंग जारी रखने और ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए कम से कम ₹4 लाख निवेश करने का दबाव बना रहे हैं।
पिता की इस चेतावनी के बावजूद कि साइट फ़र्ज़ी हो सकती है, टेटे ने ज़ोर देकर कहा कि दूसरे यूज़र्स ने भी निवेश किया है, जिसके बाद पिता ने एक लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक (मध्य प्रदेश शाखा) ने लाभार्थी के खाते में धोखाधड़ी होने का संकेत देते हुए, राशि वापस कर दी।
हालांकि, टेटे ने चेतावनी को नज़रअंदाज़ कर दिया और अपने पिता से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर करने की ज़िद की, पुलिस ने बताया। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, साइट मैनेजर टेलीग्राम पर उसे और पैसे देने या मुनाफ़ा गँवाने की धमकी देते रहे। आखिरकार, उसने 1.8 लाख रुपये गँवा दिए, जो उसने पहले निवेश किए थे।
17 जुलाई की रात लगभग 8 बजे, टेटे अपने माता-पिता को बिना बताए कहीं चला गया। एक घंटे बाद, जब पुलिस ने उसके फ़ोन पर कॉल किया, तो पता चला कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है।
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मीरा-भायंदर समाचार: काशीगांव पुलिस ने सीरियल मोबाइल चोर को पकड़ा; ₹1.16 लाख मूल्य के चोरी हुए 20 फोन बरामद

पालघर, महाराष्ट्र: काशीगांव पुलिस की अपराध जांच इकाई ने मीरा रोड और आसपास के इलाकों में मोबाइल चोरी की कई घटनाओं में शामिल एक आदतन अपराधी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान ताहिर बडू (28) नामक आरोपी को विस्तृत पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उसके कब्जे से लगभग ₹1.16 लाख मूल्य के 20 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
काशीगांव निवासी किराना दुकानदार हफीजुल रहमान आरिफ शेख (20) की शिकायत के बाद यह सफलता मिली। 9 अक्टूबर, 2025 को एक अज्ञात व्यक्ति रात में खिड़की के रास्ते उनके घर में घुस गया और ₹30,000 मूल्य के मोबाइल फोन और नकदी चुरा ले गया। शिकायत के आधार पर, काशीगांव पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 और 321(4) के तहत मामला दर्ज किया।
काशीगांव पुलिस की अपराध जांच शाखा की एक समर्पित टीम ने गहन जाँच शुरू की। टीम ने नालासोपारा पूर्व निवासी संदिग्ध अब्दुल बदू को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने चोरी की बात कबूल की और बताया कि उसने मीरा रोड, नवघर और आसपास के इलाकों में भी इसी तरह की चोरियाँ की हैं।
उनके बयान के आधार पर पुलिस ने सैमसंग, ओप्पो, वीवो और आईफोन सहित विभिन्न ब्रांडों के 20 मोबाइल फोन जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 1.16 लाख रुपये है।
सत्यापन के बाद, पुलिस को पता चला कि बदू के खिलाफ काशीगांव, पेल्हार, मांडवी और मीरा रोड सहित विभिन्न पुलिस थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके पिछले अपराधों में भारतीय दंड संहिता और नई भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत चोरी और डकैती के मामले शामिल हैं।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की जांच की जा रही है।
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