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Monday,07-April-2025
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महाराष्ट्र

जानिए कहां खुलेगा सब कुछ और कहां रहेगा प्रतिबंध!, महाराष्ट्र का नया अनलॉक प्लान

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देशभर में अलग-अलग राज्यों में कोरोना के मामले कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। उसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य के लिए अनलॉक प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत राज्य के कुछ शहरों में सब कुछ करने की तरह शुरू किया जाएगा जबकि कुछ शहरों में अभी भी प्रतिबंध लागू रहेंगे। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्र सरकार का नया अनलॉक प्लान क्या है? किन जगहों को मिली है छूट और कहां लागू रहेंगे प्रतिबंध। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मीडिया के समक्ष सरकार का एक प्लान रखा था यह प्लान काफी हद तक वैसा ही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को अनलॉक करने के लिए सभी शहरों को अलग-अलग लेवल में विभाजित किया है। इन शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या, अस्पतालों में बेड की संख्या, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। राज्य को अनलॉक करने के लिए बनाए गए लेवल इस प्रकार हैं।

लेवल1- ऐसा शहर जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और ऑक्सिजन बेड 25% से कम भरे हैं।-लेवल2- ऐसा शहर जहां पॉजिटिविटी रेट 5% है और ऑक्सिजन बेड 25% से 40% तक भरे हैं।-लेवल3- ऐसा शहर जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से 10% तक है और ऑक्सिजन बेड 40% से ज्यादा भरे हैं।-लेवल4- ऐसा जिला जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से 20% तक है और ऑक्सिजन बेड 60% तक भरे हैं।-लेवल5- ऐसा शहर जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से अधिक है और 75% से अधिक ऑक्सिजन बेड भरे है

सरकार द्वारा बनाये गए नियम के अनुसार लेवल 1 में मॉल, मल्टीप्लेक्स,थिएटर्स,नाट्यगृह,रेस्टोरेंट शुरू किए जा सकते हैं। लोकल सेवा शुरू करनी है या नहीं यह स्थानीय प्रशासन या डिजास्टर मैनेजमेंट तय करेगा। सार्वजनिक मैदान खुलेंगे, वाकिंग और साइकलिंग को इजाजत दी गई है। सरकारी कार्यालय शत प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे,स्पोर्ट्स, शूटिंग,सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इजाजत मिली। शादी समारोह ,अंत्य विधि इसपर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नही रहेंगे। जिम,सलून,स्पा ब्यूटी पार्लर को इजाजत दी गयी है। ,सर्वजनिकबपरिवाहन सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। यहां लॉकडाउन का कोई नियम नहीं रहेगा।

लेवल 3 में अत्यावश्यक सेवाओ से जुड़ी दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। बाकी दुकानें सोमवार से शुक्रवार 4 बजे तक खुली रहेंगी। यह दुकानें शनिवार और रविवार बंद रहेंगी।-लेवल 4 में अत्यावश्यक सेवाओ से जुड़ी दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा अन्य दुकानें बंद रहेंगी।-लेवल 5-अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। वीकेंड पर मेडिकल के अलावा बाकी दुकाने बंद रहेंगी। इसके अलावा लेवल 3/4/5 के लिए अन्य प्रतिबंध लागू रहेंगे।-लेवल 1 में जिले
पहले चरण में जिन जिलों को अनलॉक किया जाएगा, उनमें अहमदनगर,भंडारा,बुलढाणा,चंद्रपुर,धुले,गोंदिया जलगांव,जालना,लातूर,नागपुर,नांदेड़,ठाणे, वर्धा हैं।-लेवल 2 में जिले औरंगाबाद,गढ़चिरौली,हिंगोली,मुंबई शहर,मुंबई उपनगर,नदुरबार,नासिक,उस्मानाबाद,पालघर,परभणी,-लेवल 3 में जिले
अकोला, अमरावती,बीड,पुणे,वाशिम यवतमाल, -लेवल 4 में जिले रायगड,रत्नागिरी,सांगली, सिंधुदुर्ग,-लेवल 5 में जिले- कोल्हापुर

अपराध

अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

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मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।

अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।

गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।

विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।

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महाराष्ट्र

मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

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मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।

उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।

आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.

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महाराष्ट्र

वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

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नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।

वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।

धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।

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