अपराध
कर्नाटक लिंगायत मठ सेक्स स्कैंडल : नाबालिग लड़कियों को ड्रग्स देता था साधु, फिर बनाता था यौन संबंध

बलात्कार के आरोपी लिंगायत साधु शिवमूर्ति मूर्ति मुरुघा शरणारू ने कथित तौर पर चित्रदुर्ग मुरुघा मठ में रहने वाली नाबालिग लड़कियों का दुष्कर्म करने से पहले उन्हें नशीला पदार्थ पिलाया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है। वर्तमान में न्यायिक हिरासत में आरोपित साधु अन्य अभियुक्तों को निर्देश देता था कि वह अपनी पसंद की नाबालिग लड़की को प्रतिदिन उसके निजी कमरे में आशीर्वाद लेने की आड़ में भेज दें।
आरोपी साधु ने कथित तौर पर एक रूटीन तय कर लिया था कि किस खास दिन पर उसके पास किस लड़की को भेजा जाए।
बच्चों को उनके निजी कमरे की सफाई के लिए भेजा गया था, जहां आरोपी उन्हें नशीले पदार्थ से भरी कोई चीज देता था, और बेहोश होने पर उनके साथ दुष्कर्म करता था।
पुलिस सूत्रों ने कहा कि आरोपी साधु रात भर पीड़ित लड़कियों को अपने निजी कमरे में रखता था। जो लड़कियां जाग जाती थी, अपने बगल में साधु को देख चौंक जाती थी।
तब आरोपी उन्हें धमकाता और डराने की कोशिश करता था। लड़कियों द्वारा घटना के बारे में खुलासा करने पर उनके परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी जाती थी। पुलिस ने कहा कि धमकी के बाद पीड़ित लड़कियां चुप रहती थी।
साधु उन्हें स्नान करते समय अपनी पीठ और पीठ के निचले हिस्से को साफ करने के लिए कहता था। इस दौरान हॉस्टल वार्डन यह सुनिश्चित करते थे कि किसी को इस बारे में कोई संदेह न हो कि आसपास क्या हो रहा है।
योजना के तहत, शरणारू यौन उत्पीड़न पीड़ितों की तलाश करने का काम करेगा और अपने मठ में शरण देगा। साथ ही उनके परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। ताकि परिवार साधु की प्रशंसा करें और उसे भगवान कहे।
योजना के झांसे में आए माता-पिताओं ने कभी भी अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में दो बार नहीं सोचा। वे बच्चों को बताते थे कि उनकी देखभाल स्वयं भगवान द्वारा की जाती है। पुलिस ने कहा कि इससे पीड़ितों को आपबीती बताने में और भी ज्यादा मुश्किल हुई।
पुलिस को आरोपी साधु द्वारा कई बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म किए जाने की जानकारी मिली है। पीड़ितों में से एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर मार डाला गया और इसे दुर्घटना का नाम दिया गया।
पीड़ित लड़कियों को उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर चुना जाता था। अनाथ या सिंगल माता-पिता की बेटियों को प्राथमिकता दी जाती थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अगर किसी पीड़िता ने उसके कमरे में जाने से इनकार किया, तो उन्हें कैद कर दिया जाता था, भूखा रखा जाता था और कड़ी सजा दी जाती थी।
अधिकांश विवरणों का उल्लेख आरोपी साधु और अन्य के खिलाफ अदालत में पेश दो आरोप-पत्रों में किया जा रहा है।
26 अगस्त को साधु के खिलाफ पहला पोक्सो और अत्याचार का मामला दर्ज किया गया था। इसी तरह के प्रावधानों के तहत दूसरा मामला 13 अक्टूबर को दर्ज किया गया था।
आरोपी साधु को एक सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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