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Monday,05-January-2026
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जिग्नेश मेवाणी जमानत मिलने के तुरंत बाद असम में फिर गिरफ्तार

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ‘आपत्तिजनक’ ट्वीट के सिलसिले में असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के छह दिन बाद सोमवार को असम पुलिस ने गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को कोकराझार जिले की एक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के तुरंत बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया। बारपेटा जिले की पुलिस ने एक महिला पुलिस अधिकारी का शील भंग करने समेत विभिन्न आरोपों में मेवाणी को गिरफ्तार किया है।

विधायक के खिलाफ लगाए गए अन्य आरोपों में आईपीसी 294 (सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्य या शब्द का उपयोग), आईपीसी 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकना) और 354 (किसी भी महिला पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग करना, अपमान करने का इरादा या यह आशंका कि शील भंग कर देगा) शामिल हैं।

एक महिला सब-इंस्पेक्टर ने 21 अप्रैल को बारपेटा रोड पुलिस स्टेशन में मेवाणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था, “21 अप्रैल को जब मैं गिरफ्तार आरोपी जिग्नेश मेवाणी को गुवाहाटी हवाईअड्डे से कोकराझार तक अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ले जा रही थी, आरोपी व्यक्ति ने मेरे प्रति अपशब्द कहे।”

“जब मैंने उसे संभलकर बोलने के लिए कहा तो वह उत्तेजित हो गया और, फिर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसने मेरी ओर उंगली उठाई और मुझे डराने की कोशिश की और मुझे बलपूर्वक अपनी सीट पर धकेल दिया। इस प्रकार उसने मेरे कानूनी कर्तव्य निभाने के दौरान मुझ पर हमला किया। धक्का देते समय मुझे अनुचित तरीके से छूकर मेरी शील भंग कर दी। कोकराझार पहुंचने के बाद मैंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की सूचना दी।” शिकायत की प्रति आईएएनएस के पास उपलब्ध है।

गुजरात के विधायक को पहली बार बुधवार रात को प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने यह टिप्पणी 18 अप्रैल को एक ट्वीट के माध्यम से की थी।

मेवाणी को गुरुवार सुबह गुवाहाटी के लिए रवाना किया गया, जहां से उन्हें सड़क मार्ग से कोकराझार ले जाया गया।

कोकराझार जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुरुवार को दलित कार्यकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

रविवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और पुलिस को सोमवार को फिर से मेवाणी को अदालत में पेश करने को कहा।

अपनी दोबारा गिरफ्तारी से पहले मेवाणी ने कहा कि यह भाजपा और आरएसएस की गहरी साजिश है।

उन्होंने अदालत परिसर के बाहर मीडिया से कहा, “वे (भाजपा और आरएसएस) मेरी छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और व्यवस्थित रूप से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने रोहित वेमुला के साथ ऐसा किया, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ किया, अब वे मुझे निशाना बना रहे हैं।”

गुजरात के विधायक को पिछले सप्ताह उनके गृह राज्य से गिरफ्तार किया गया था।

मेवाणी की गिरफ्तारी के बाद से जिन्होंने पहले कांग्रेस को बाहरी समर्थन देने का वादा किया था, पार्टी असम के विभिन्न हिस्सों में गिरफ्तारी को ‘साजिश’ करार देते हुए प्रदर्शन कर रही है।

पार्टी ने मामले को देखने के लिए अपनी कानूनी टीम कोकराझार भी भेजी।

असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने भाजपा सरकार पर एक साधारण ट्वीट से निपटने के लिए राज्य के पुलिस बल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया था कि यह पुलिस द्वारा एक साजिश और ‘गुंडागीरी’ है।

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी थाने में मेवाणी से मुलाकात की थी।

माकपा विधायक मनोरंजन तालुकदार और निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने भी थाने में मेवाणी से मुलाकात की थी।

41 वर्षीय विधायक पर आपराधिक साजिश, पूजा स्थल से संबंधित अपराध, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और शांति भंग करने वाले उकसावे का आरोप लगाया गया था।

भाजपा नेता अरूप कुमार डे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मेवाणी की टिप्पणी ‘एक निश्चित समुदाय के लोगों के एक वर्ग को उकसा सकती है’।

अपराध

मुंबई के मीरा भायंदर में नाबालिग से शोषण का सनसनीखेज मामला, ‘ऑनलाइन नीलामी’ का आरोप

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मुंबई, 5 जनवरी: महाराष्ट्र के मुंबई महानगर क्षेत्र के मीरा भायंदर इलाके में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर गंभीर शोषण, ब्लैकमेलिंग और साइबर अपराध का चौंकाने वाला मामला सामने आया। वालिव पुलिस स्टेशन की सीमा में दर्ज शिकायत के अनुसार, 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने ही इलाके के युवक जावेद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल है।

पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पड़ोस में रहने वाले जावेद से उसकी जान-पहचान दोस्ती में बदली। आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने चोरी-छिपे उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए और बाद में इन्हीं के जरिए उसे ब्लैकमेल किया। पीड़िता का दावा है कि ब्लैकमेलिंग के दबाव में आरोपी उसे मध्य प्रदेश ले गया, जहां एक कमरे में करीब छह महीने तक उसके साथ लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया।

पीड़िता ने आगे बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर एक फर्जी अकाउंट बनाया। आरोप है कि इस फर्जी प्रोफाइल के जरिए आरोपी ने नाबालिग की तस्वीरें पोस्ट कर ‘रेट कार्ड’ जारी किया और उसे ऑनलाइन नीलाम करने की कोशिश की। यह आरोप सामने आने के बाद साइबर अपराध और नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। बताया गया है कि पीड़िता पहले से ही पारिवारिक संकट से गुजर रही थी, क्योंकि हाल ही में उसके पिता का निधन हुआ था, जिससे उसकी स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई।

पीड़िता की ओर से इस मामले में वालिव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन आरोप है कि शिकायत के बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी खुलेआम उसे धमकियां दे रहा है, जिससे वह और उसका परिवार दहशत में हैं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की गति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

न्याय न मिलने और सुरक्षा को लेकर भयभीत पीड़िता अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रही है। उसने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी, अपनी सुरक्षा और जांच की मांग की है।

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अपराध

दिल्ली: नबी करीम थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी, आजीवन कारावास की सजा पाए फरार दोषी को किया गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 5 जनवरी: सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थाना नबी करीम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आजीवन कारावास की सजा पाए एक फरार दोषी (बेल जंपर) को गिरफ्तार किया है। साल 1999 में अपने ही भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए भीम महतो को कई महीनों से फरार रहने के बाद हरियाणा के गुरुग्राम से दबोचा गया।

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, बिहार का रहने वाला भीम महतो को थाना नबी करीम में दर्ज एफआईआर संख्या 120/1999 के तहत अपने भाई किशन महतो की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में साल 2002 में तीस हजारी कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में अपील लंबित रहने के दौरान उसे जमानत मिल गई थी। हालांकि, 30 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और उसे 5 नवंबर 2025 तक आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए थे। लेकिन, आरोपी फरार रहा। इसके बाद, कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया।

प्रेस नोट में कहा गया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना नबी करीम में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम में एसआई नीरज राठी, हेड कांस्टेबल महेश और हेड कांस्टेबल जगसोरन शामिल थे। पूरी कार्रवाई का नेतृत्व थाना प्रभारी निरीक्षक ईश्वर सिंह ने किया, जबकि ऑपरेशन की समग्र निगरानी पहाड़गंज के एसीपी सौरभ ए नरेंद्र द्वारा की गई।

पुलिस टीम ने आरोपी के बिहार स्थित पैतृक गांव और दिल्ली-एनसीआर में उसके संभावित ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी। तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल डेटा विश्लेषण, लोकेशन बेस्ड सर्विस (एलबीएस) ट्रैकिंग और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। लंबे तकनीकी और खुफिया इनपुट के बाद पुलिस को उसकी मौजूदगी के पुख्ता सुराग मिले।

2 जनवरी को विश्वसनीय सूचना और तकनीकी पुष्टि के आधार पर पुलिस टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सेक्टर-17 के पूजा कॉलोनी, सुखराली एन्क्लेव में देर रात विशेष अभियान चलाया। स्थानीय खुफिया सहयोग से की गई इस कार्रवाई में फरार दोषी भीम महतो को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया।

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अपराध

दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता: वरिष्ठ नागरिक के घर से करोड़ों की चोरी के मामले में तीन गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 3 जनवरी: दिल्ली पुलिस के साउथ डिस्ट्रिक्ट ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक वरिष्ठ नागरिक महिला के घर हुई करोड़ों की चोरी के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो आरोपी थाना अंबेडकर नगर के सक्रिय बदमाश (बीसी) हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सोना-चांदी का आभूषण, नकदी और चोरी की स्कूटी बरामद की।

दिल्ली पुलिस की ओर से शनिवार को जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 1 जनवरी को एक वरिष्ठ नागरिक महिला ने थाना अंबेडकर नगर में शिकायत दर्ज कराई कि जब वह सुबह अपने घर लौटीं तो उन्होंने देखा कि मुख्य गेट का हैंडल टूटा हुआ है और घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर पता चला कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी के रूप में रखे गए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हो चुकी है। इस संबंध में थाना अंबेडकर नगर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एएटीएस साउथ डिस्ट्रिक्ट की एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर उमेश यादव, प्रभारी एएटीएस साउथ डिस्ट्रिक्ट ने किया, जो एसीपी ऑपरेशंस साउथ डिस्ट्रिक्ट अरविंद कुमार की कड़ी निगरानी में काम कर रही थी। टीम में एसआई नवदीप, एचसी अरविंद, एचसी नरेंद्र, एचसी ईश्वर, महिला हेड कांस्टेबल सीमा मलिक, एचसी देवेंद्र, कांस्टेबल काना राम, अरविंद कुमार और कृष्णन शामिल थे। जांच के दौरान आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें तीन संदिग्ध रात करीब 3 बजे चेहरे ढके हुए घर में दाखिल होते नजर आए।

लगातार कई कैमरों की फुटेज का विश्लेषण करने पर आरोपियों की पहचान हुई। तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान इशाक उर्फ कालूआ, पवन और भारत उर्फ विक्की के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि पवन और भारत उर्फ विक्की थाना अंबेडकर नगर के सक्रिय बदमाश हैं। पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नाला रोड, पुष्प विहार और साकेत इलाके से तीनों आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे चोरी की स्कूटी पर सवार होकर चोरी किए गए आभूषण और नकदी लेकर जा रहे थे। पुलिस ने मौके से पूरा चोरी का सामान बरामद कर लिया।

पुलिस ने कुल 228.83 ग्राम सोने के आभूषण, 708 ग्राम चांदी के आभूषण, 1.15 लाख नकद और एक चोरी की स्कूटी बरामद की है। बरामद आभूषणों में सोने का हार, 14 सोने की चूड़ियां, कानों के झुमके, मांग टीका, अंगूठी, चांदी की पायलें, कमरबंद, चुटकी और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चांदी के सिक्के शामिल हैं।

आरोपियों की पहचान इशाक उर्फ कालूआ (24), पवन (26) और भारत उर्फ विक्की (23) के रूप में हुई। इशाक उर्फ कालूआ पहले से 2 मामलों में, पवन 8 मामलों में और भारत उर्फ विक्की 14 मामलों में शामिल रहा है। पूछताछ में आरोपियों की संलिप्तता अन्य मामलों में भी सामने आई है, जिनमें थाना मालवीय नगर का एक ई-एमवीटी मामला भी शामिल है।

दिल्ली पुलिस ने इस सफल कार्रवाई के लिए टीम की सराहना की है और इसमें शामिल पुलिसकर्मियों को उचित पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

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